31 अक्तूबर 2022 -लेखांकन वर्ष 2021-22 के लिए प्रपत्र सं. 3गड़कख में एक अंतर्राष्ट्रीय समूह के नामित संघटक उद्यम, भारत में निवासी, द्वारा सूचना
सितंबर, 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए जमा टीडीएस का त्रैमासिक विवरण
सितंबर, 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए टीडीएस ब्यौरे की प्रस्तुति की अंतिम तिथि परिपत्र सं. 21/2022, दिनांक 27.10.2022 के द्वारा 31 अक्टूबर, 2022 से 30 नवंबर, 2022 तक बढ़ा दी गई है।
धारा 35(2कक) के अंतर्गत प्रत्येक अनुमोदित कार्यक्रमों के लिए वार्षिक बही खाते की प्रस्तुति की नियत तिथि
सितंबर, 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए संबंध में सावधि जमा पर ब्याज से एक बैंकिंग कंपनी द्वारा स्त्रोत पर कर की गैर-कटौती की वार्षिक विवरणी
संबंधित निदेशक/संयुक्त निदेशक को 1 अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022 के दौरान प्रपत्र सं. 60 में प्राप्त घोषणाओं की प्रतियां
निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आय की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तिथि यदि निर्धारिती (किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लनदेन न करने वाले) (क) कार्पोरेट निर्धारिती या (ख) गैर-कार्पोरेट निर्धारिती (जिनके बही खातों को अंकेक्षित किया जाना आवश्यक है) या (ग) एक फर्म जिसके खाते अंकेक्षित किए जाने आवश्यक है, का कार्यरत सहभागी या ऐसे सांझेदार का जीवनसाथी यदि
धारा 5क के प्रावधान लागू होते हो, है।
निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की अंतिम तिथि परिपत्र सं. 20/2022, दिनांक 26.10.2022 के द्वारा 31 अक्टूबर, 2022 से 07 नवंबर, 2022 तक बढ़ा दी गई है।
एक ऐसे निर्धारिती के मामले में निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए धारा 44कख के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट जिसे धारा 92ड़ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन और निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संदर्भ में प्रपत्र 3गड़ख में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट
फंड मैनेजर को दिए गए पारिश्रमिक की सहमति कीमत के संदर्भ में एक योग्य निवेश कोष द्वारा रिपोर्ट (प्रपत्र सं. 3गड़´) के ई-दाखिलीकरण की नियत तिथि (यदि निर्धारिती को 31 अक्टूबर, 2022 को आय की विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है)
वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संघ या भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनी द्वारा विवरण जैसा नियम 5घ, 5ड़ और 5च द्वारा आवश्यक है (यदि आय की विवरण को जमा करने की तिथि 31 अक्टूबर, 2021 है)
अगले वर्ष या भविष्य में पिछले वर्ष की आय को प्रयोग करने के लिए धारा 11(1) हेतु स्पष्टीकरण के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों को प्रयोग करने के लिए प्रपत्र 9क में आवेदन (यदि निर्धारिती को 31 अक्टूबर, 2022 को या उससे पहले आय की विवरणी को जमा करना आवश्यक होता है)
धारा 10(21) या धारा 11(1) के अंतर्गत भविष्य के आवेदन के लिए संचित आय को प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रपत्र सं. 10 में ब्यौरा (यदि निर्धारिती को 31 अक्टूबर, 2022 को या उससे पहले आय की विवरणी को प्रस्तुत करना आवश्यक हो)
सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को खाते के अंकेक्षण की रिपोर्ट देना यदि कंपनी धारा 35(2कख) के अंतर्गत भारी कटौती के योग्य हो (यदि कंपनी के पास कोई अंतर्राष्ट्रीय/निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन न हो)
सितंबर, 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए भारत में किए गए हर निवेश के संबंध में एक पेंशन फंड द्वारा प्रपत्र 10खखख में सूचना
सितंबर, 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए भारत में किए गए निवेश के संदर्भ में सोवरन वैल्थ फंड द्वारा प्रपत्र II में सूचना