भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

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नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल, 2024

प्रेस विज्ञप्ति

सीबीडीटी द्वारा प्रपत्र सं. 10क/10कख को दाखिल करने की नियत तिथि में विस्तार

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अंतर्गत प्रपत्र 10क/10कख को दाखिल करने की नियत तिथि को 30 जून, 2024 तक आगे बढ़ानें के लिए परिपत्र सं. 07/2024 दिनांक 25.04.2024 को जारी किया गया है।

सीबीडीटी ने पहले करदाताओं की वास्तविक कठिनाइयों को कम करने के लिए ट्रस्टों, संस्थानों और फंडों द्वारा प्रपत्र 10क/प्रपत्र 10कख दाखिल करने की नियत तारीख को कई बार बढ़ाया था। इस तरह का आखिरी विस्तार परिपत्र सं. 06/2023 द्वारा किया गया था, जिसमें तारीख को 30.09.2023 तक बढ़ाया गया था।

सीबीडीटी द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए ऐसे प्रपत्रों को दाखिल करने की अंतिम तिथि 30.09.2023 से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, और करदाताओं को वास्तविक कठिनाइयों से बचाने के लिए, सीबीडीटी ने अधिनियम की धारा 10(23ग)/धारा 12क/धारा 80छ/ और धारा 35 के कुछ प्रावधानों के संबंध में प्रपत्र 10क/प्रपत्र 10कख को दाखिल करने की नियत तारीख 30 जून, 2024 तक बढ़ा दी है।

सीबीडीटी आगे स्पष्ट करता है कि, यदि ऐसा कोई मौजूदा न्यास, संस्थान या फंड विस्तारित नियत तारीख के भीतर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए प्रपत्र 10क दाखिल करने में विफल रहा हो, और बाद में, एक नई इकाई के रूप में अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन किया हो और प्रपत्र 10कग प्राप्त किया, तो वह उक्त प्रपत्र 10कग को सरेंडर करने के इस अवसर का लाभ ले सकता है और 30 जून 2024 तक प्रपत्र 10क में मौजूदा न्यास, संस्था या फंड के तौर पर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन कर सकता है।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह न्यास, संस्थान या फंड जिनके पुन: पंजीकरण के आवेदन केवल देर से दाखिल करने या गलत सेक्शन कोड के तहत दाखिल करने के आधार पर खारिज कर दिए गए थे, वे 30 जून 2024 की उक्त निर्दिष्ट विस्तारित समय सीमा के भीतर प्रपत्र 10कख में नया आवेदन जमा कर सकते हैं।

प्रपत्र 10क/प्रपत्र 10कख के अनुसार आवेदन आयकर विभाग के ई-दाखिलीकरण पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक तौर पर दाखिल किए जाऐंगे। यह परिपत्र सं. 07/2024 www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।

(सुरभि आहलूवालिया)

प्रधान आयकर आयुक्त

(मीडिया व तकनीकी नीति) व

आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी