भारत सरकार
राजस्व विभाग
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नई दिल्ली, 3 मार्च, 2021
प्रेस विज्ञप्ति
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निवास के संदर्भ में स्पष्टीकरण
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को उन व्यक्तियों से पिछले वर्ष 2020-21 के लिए आवासीय स्थिति को निर्धारित करने में छूट के लिए अनुरोध करते हुए विभिन्न प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए जो पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में आए थे और भारत से जाना चाहते थे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात के बंद होने के चलते नहीं जा सके। सीबीडीटी द्वारा तब से मामले की जांच की जा रही है।
इस संदर्भ में, 2021 की परिपत्र सं. 2 को आज सीबीडीटी द्वारा जारी किया गया है। कथित परिपत्र के द्वारा, यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति दोहरे कराधान का सामना कर रहा है भले ही प्रासंगिक दोहरे कराधान परिहार समझौते (डीटीएए) द्वारा राहत पर विचार कर लिया गया हो, वह कथित परिपत्र से जुड़े प्रपत्र-एनआर में 31 मार्च, 2021 तक विशिष्ट सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रपत्र को इलैक्ट्रानिक तौर पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को प्रस्तुत किया जाना है। परिपत्र सं. 2/2021 को www.incometaxindia.gov.in पर देखा जा सकता है।
(सुरभि आहलूवालिया)
आयकर आयुक्त
(मीडिया व तकनीकी नीति)
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी