भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नर्इ दिल्ली, 21 मार्च, 2018
प्रेस विज्ञप्ति
नए प्रत्यक्ष कर कानून के मसौदे के लिए कार्यदल द्वारा हितधारकों की संलग्नता
आयकर अधिनियम, 1961 के मूल्यांकन के लिए और देश की आर्थिक जरूरतों के सामंजस्य के लिए नए प्रत्यक्ष कर कानून के मसौदे हेतु एक कार्यदल को गठित किया गया है।
नए कर कानून के मसौदे के इस प्रयास में, हितधारकों और जनसाधारणों की संलग्नता अनिवार्य है। तद्नुसार, हितधारकों और जन साधारण से विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर दिए गए प्रारूप में सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित हैं।
प्रारूप को वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और सुझाव/प्रतिक्रिया 2 अप्रैल, 2018 तक rewriting-itact@gov.in पर र्इमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।
(सुरभि आहलूवालिया)
आयकर आयुक्त
(मीडिया व तकनीकी नीति)
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी