भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नर्इ दिल्ली, 21 अप्रैल, 2017
प्रेस विज्ञप्ति
10 मर्इ, 2017 तक बढ़ार्इ गर्इ पीएमजीकेवार्इ के अंतर्गत घोषणा को दाखिल करने की तिथि
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था 17 दिसंबर, 2016 को प्रारंभ की गर्इ थी और 31 मार्च, 2017 तक घोषणा के लिए खुली थी।
यह निर्दिष्ट करते हुए हितधारकों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था कि कुछ मामलों में कर, अधिभार और जुर्माने को 31 मार्च 2017 को या उससे पहले दिया गया है लेकिन प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 (जमा योजना) के अंतर्गत तत्स्थानी जमा कथित तिथि तक नहीं किया जा सका। तद्नुसार, अधिसूचना एस.ओ. 1218(र्इ) दिनांक 19 अप्रैल, 2017 के द्वारा डीर्इए ने उन मामलों के संबंध में 30 अप्रैल, 2017 तक जमा योजना के अंतर्गत जमा करने की तिथि को बढ़ाया है जहां पीएमजीकेवार्इ के अंतर्गत कर, अधिभार और जुर्माना 31.03.2017 को या उससे पहले दिया गया हो।
तत्पश्चात, 2017 की परिपत्र सं. 14, 21 अप्रैल, 2017 के द्वारा सीबीडीटी ने उन मामलों में पीएमजीकेवार्इ के अंतर्गत कटौती को दाखिल करने की तिथि को 10 मर्इ, 2017 तक बढ़ाया है जहां पीएमजीकेवार्इ के अंतर्गत कर, अधिभार और जुर्माना 31 मार्च, 2017 को या उससे पहले दिया गया हो और जमा योजना के अंतर्गत जमा 30 अप्रैल, 2017 को या उससे पहले किया गया हो।
परिपत्र को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर देखा जा सकता है
(मीनाक्षी जे. गोस्वामी)
आयकर आयुक्त
(मीडिया व तकनीकी नीति) व
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी