भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

नर्इ दिल्ली, 18 जनवरी, 2017

 

प्रेस विज्ञप्ति

 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था पर स्पष्टीकरण

 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 (पीएमजीकेवार्इ) के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था 17 दिसंबर, 2016 को प्रारंभ हुर्इ और 31 मार्च, 2017 तक घोषणा के लिए खुला है।

सीबीडीटी ने योजना के विभिन्न प्रावधानों के बारे में स्पष्टीकरणों की मांग करते हुए हितधारकों से पूछताछ प्राप्त की है। उठाए गए मुद्दों की जांच की गर्इ है और बारह एफएक्यू के सेट को 2017 की परिपत्र सं. 2 के माध्यम से 18.01.2017 को जारी किया गया है। परिपत्र अन्य बातों के साथ-साथ योजना के अंतर्गत घोषणा करने के लिए वैध जमा, योजना के अंतर्गत घोषणा करने की योग्यता, कर के भुगतान के समक्ष जब्त नगद का समायोजन, योजना आदि के अंतर्गत अधिभार और जुर्माना जैसे मुद्दे पर स्पष्टीकरण मुहैया कराता है।

परिपत्र को देखने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोडिड किया गया है।

 

(डा. बिनोद कुमार सिन्हा)

आयकर आयुक्त

(मीडिया तथा तकनीकी नीति) तथा

आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी