भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

प्रेस विज्ञप्ति

 

नर्इ दिल्ली, 30 दिसंबर, 2016

 

प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना - 2016 का 31 जनवरी, 2017 तक विस्तारण

 

लंबित मुकद्मेबाजी को कम करने के लिए, प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, 2016 (द स्कीम) को वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा लाया गया था। योजना अधिसूचना एस.ओ. 1902(र्इ) दिनांक 26 मर्इ, 2016 के मार्फत 1 जून, 2016 को प्रभावी हुर्इ। योजना 31 दिसंबर, 2016 को समाप्त हुर्इ।

हालांकि, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रतिनिधित्व को देखते हुए और करदाताओं की सुविधा के लिए, योजना का लाभ उठाने के लिए अंतिम तिथि को एस.ओ. 4222(र्इ) दिनांक 29 दिसंबर, 2016 के मार्फत 31 जनवरी 2017 तक विस्तारित किया गया है।

अधिसूचना का पूर्ण ब्यौरा विभागीय वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।

 

(मीनाक्षी जे. गोस्वामी)

आयकर आयुक्त

(मीडिया तथा तकनीकी नीति)

आधिकारिक प्रवक्ता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड