भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नर्इ दिल्ली, 22 दिसंबर, 2016
प्रेस विज्ञप्ति
पुरानी मुद्रा में पीएमजीकेवार्इ 2016 के अंतर्गत कर, जुर्माने, अधिभार तथा जमा पर भुगतान
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवार्इ), 2016 के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था 17 दिसंबर, 2016 को प्रारंभ हुर्इ और 31 मार्च, 2017 तक घोषणाओं के लिए खुली है। योजना के अंतर्गत कर, अधिभार तथा जुर्माने का भुगतान चालान आर्इटीएनएस - 287 के माध्यम से की जानी है और जमा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 में किया जाना है। पीएमजीकेवार्इ से संबंधित अधिसूचनाएं वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।
इस संदर्भ में, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि 30.12.2016 तक पीएमजीकेवार्इ के अंतर्गत कर, अधिभार, जुर्माने और जमा के लिए भुगतान आरबीआर्इ द्वारा जारी 500 रूपए तथा 1000 रूपए की मुद्रा के बैंक नोट में किया जा सकता है।
(मीनाक्षी जे. गोस्वामी)
आयकर आयुक्त
(मीडिया तथा तकनीकी नीति)
आधिकारिक प्रवक्ता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड