आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास)

परीक्ष मानुभाग

5वां तल, मयूर भवन, क्नॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

 

ईमेल आईडी : delhi.addldit.exam@incometax.gov.in दूरभाष नं. 011-23415330
   
एफ.नं. डीई/अधिसूचना/आईटीओ/आईटीआई/एमएस/2024/एडीजी/221 दिनांक : 13.05.2024

सेवा में,

  1. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त

  2. समस्त मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आपकर आयुक्त/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (परीक्षा प्रभारी)

 

विषय : आयकर अधिकारी (आईटीओ) व आयकर अधीक्षकों (आईटीआई) के लिए विभागीय परीक्षा - 2024 की अधिसूचना-II - संबंधित

 

महोदय/महोदया,

 

मैं उक्त विषय पर दिनांक 09.05.2024 की उसी क्रमांक की फाइल में केद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के निर्णय को निर्दिष्ट करने का तथा निम्नलिखित का अनुसरण करने का निर्देश देता हूं :-

 

आईटीओ/आईटीआई परीक्षा - 2024

  (क) आईटीओ और आईटीआई हेतु विभागीय परीक्षा-2024 क्रमश: आईटीओ और आईटीआई के लिए संशोधित विभागीय परीक्षा नियम 2009 (2023 परीक्षा से प्रभावी) के अनुसार ऑनलाइन विधि में आयोजित किए जाऐंगे।

  (ख) परीक्षा की अनुसूची को अनुलग्नक I के अनुसार संलग्न किया गया है।

  (ग) पाठ्यक्रम वही होगा जैसा 2023 की परीक्षा के लिए लागू था।

  (घ) ऑनलाइन विभागीय परीक्षा में प्रश्न पत्र स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और उत्तर वस्तुनिष्ठ पेपरों के लिए बटन को क्लिक करके कैप्चर होंगे, हालांकि विषयागत पेपर (आईटीओ पत्र-IV) के लिए सक्षम प्राधिकारी ने ऑफलाइन मोड में इस आयोजन को आयोजित करने की अनुमति दे दी है। जैसे कि आईटीओ परीक्षा के पेपर-IV के लिए, प्रश्न पत्र केवल वास्तविक रूप में होगा और उम्मीदवारों द्वारा दिए गए उत्तरों को विभाग द्वारा दी गई उत्तर पुस्तिका पर कागजी प्रारूप में दर्ज किया जाएगा।

  (ड़) सभी परीक्षा प्रभारियों को केवल विषयागत पेपर (यानी आईटीओ के लिए प्रपत्र-IV आयकर व डीई की अकाउंटेंसी, 2024) के लिए उत्तर पुस्तिका देने हेतु आवश्यक व्यवस्था करनी आवश्यक है।

  (च) सभी परीक्षा प्रभारियों को विषयागत पेपर (आईटीआई-पेपर-V यानी हिंदी व पेपर-VI यानी (आंशिक तौर पर योग्य और केवल पुराने पैटर्न के उम्मीदवारों के सुधार के लिए लेखा परीक्षा और आईटीओ-पेपर V यानी आंशिक तौर पर योग्य और केवल पुराने पैटर्न के उम्मीदवारों के सुधार के लिए कार्यालय प्रक्रिया) व आंशिक तौर पर योग्य और पुराने पैटर्न के उम्मीदवारों उनके सुधार के लिए पेपर-VI अकाउंट एवं भाषा परीक्षा) के लिए बैठने की व्यवस्था, उत्तर पुस्तिका के प्रावधान, जांच आदि की व्यवस्था सहित परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करनी आवश्यक है।

  (छ) पात्रता के संदर्भ में, आईटीओ/आईटीआई के लिए विभागीय परीक्षा-2024 पात्रता मापदंड के आधार पर आयोजित की जाएगी जैसा निर्देश एफ.नं. ईजी (20)(8) पुनर्गठन/2001/डीआईटी/पीटी. फाइल दिनांक 30.03.2007 (अनुलग्नक-II के तौर पर संलग्न प्रति) के द्वारा प्रसारित किया गया है। आईटीओ परीक्षा के लिए स्टेनो ग्रेड-II की पात्रता मापदंड वैसा ही होगा जैसा एफ.नं. डीई2012/अधिसूचना/डीआईटी (परीक्षा)/2251 दिनांक 11.07.2012 द्वारा संशोधित किया जाएगा। तद्नुसार, केवल वह आशुलिपिक ग्रेड-II आईटीओ परीक्षा में उपस्थित होने के योग्य है जिन्होंने अंतर्वेशन के बाद नियमित सेवा के 5 वर्ष पूरे किए हो और आईटीआई परीक्षा (अनुलग्नक-III के तौर पर संलग्न प्रति) पूरी की हो।

  (ज) परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रभावी तिथि इस निदेशालय की निर्देश एफ.नं. डीई/दिल्ली/प्रभावी तिथि/डीआईटी/2011/3886 दिनांक 22.12.2011 द्वारा नियंत्रित होगी (अनुलग्नक-IV के तौर पर संलग्न प्रति)

  (झ) संशोधित विभागीय परीक्षा नियम 2009 नए पैटर्न वाले उम्मीदवारों के लिए आईटीओ और आईटीआई परीक्षा देने के लिए कोई आयु सीमा नही है। पत्र सं. 1203 से 1221 दिनांक 01.07.2016 के अनुसार, पुरानी परीक्षा के आंशित तौर पर योग्य उम्मीदवारों के लिए कोई आयु सीमा नही है। सुधार मौका का लाभ लेने वाले अजा/अजजा उम्मीदवारों सहित उम्मीदवारों की सभी श्रेणियों के लिए अवसरों की संख्या दस तक सीमित है।

2. उम्मीदवार वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। उम्मीदवार 20.05.2024 से (प्रात: 10 बजे) से ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को भरने की अंतिम तिथि और संबंधित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त( परीक्षा) को उम्मीदवार द्वारा प्रिंट आउट जमा करने की तिथि 21.06.2024 (रात्रि 8.00) बजे होगी। इस तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (परीक्षा प्रभारी) को उम्मीदवारों के आवेदन के ऑनलाइन सत्यापन/प्रमाणीकरण के लिए एक लिंक दिया जाएगा। सत्यापन के बाद संबंधित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (परीक्षा प्रभारी) उनके संबंधित क्षेत्रों में प्राप्त आवेदन पत्रों को स्कैन करेंगे। अनुक्रमांक संख्या के अनुसार स्कैन प्रपत्रों को सीडी में इस निदेशालय को भेजा जाएगा। वास्तविक प्रपत्र (सत्यापन और प्रमाणीकरण के बाद प्रिंट आउट) को भी पहले की तरह इस निदेशालय को भेजा जाएगा।

3. आवेदन प्रपत्रों को भरते समय उम्मीदवारों द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है -

  (क) उम्मीदवारों को प्रपत्र में ऊपर दिए गए निर्देशों को पढ़ने के बाद आवेदन प्रपत्र को ध्यान पूर्वक भरना चाहिए

  (ख) एक उम्मीदवार द्वारा केवल एक प्रपत्र ही भरा जाना चाहिए

  (ग) उम्मीदवारों के पिछले रिकार्ड आवेदन प्रपत्र में उनके अनुक्रमांक के समक्ष प्रदर्शित होंगे और उनको किसी त्रुटि को सही करने का विकल्प दिया जाएगा यदि डाटा में कोई गलती हो तो। हालांकि, उनके दावों को सत्यापन के बाद ही स्वीकृत किया जाएगा। जो उम्मीदवार पहली बार परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनको उनके पास उपलब्ध सूचना को ही दाखिल करना चाहिए जिसको प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (परीक्षा) और इस निदेशालय द्वारा सत्यापन के बाद ही स्वीकृत किया जाएगा। पहली बार आने वाले उम्मीदवारों को नए अनुक्रमांक दिए जाएंगे।

  (घ) जो उम्मीदावार द्वारा अपनी श्रेणी को ' पीक्यू से सामान्य' या 'सामान्य से श्रेष्ठ' कि और परिवर्तित कर रहे हैं तो वह केवल संबंधित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (परीक्षा) द्वारा सत्यापन के बाद ही इस निदेशालय के अनुमोदन के बाद ऐसा कर सकेंगे।

  (ड) उम्मीदवार को अॉनलाइन आवेदन प्रपत्र में पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी और jpg प्रारूप में स्कैन किए गए हस्ताक्षर को अपलोड करना आवश्यक है।

  (च) आवेदन प्रपत्र के प्रिंटआउट की एक प्रति को अपने संदर्भ के लिए रखा जा सकता है।

  (छ) जमा किए गए इस आवेदन के प्रिंटआउट को सावधानीपूर्वक रखा जाना चाहिए और मोडा/छेद या तोड़ा या मरोड़ा नहीं जाना चाहिए।

  (ज) जो उम्मीदवार सत्यापन के लिए संबंधित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (परीक्षा) को आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट जमा नहीं करते हैं तो उनको आवेदन के ऑनलाइन जमा करने के आधार पर ही परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

  (झ) जमा किए गए आवेदन पत्र के 'रिप्रिंट' की सुविधा उम्मीदवारों के लिए मुहैया कराई गई है।

  (ञ) यदि अपलोड किए गए फोटोग्राफ या हस्ताक्षर में किसी संशोधन की आवश्यकता पड़े तो एक उम्मीदवार को उसकी सूचना संबंधित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (परीक्षा) को देनी चाहिए।

4. कृपया यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उम्मीदवारों द्वारा सही आवेदन प्रपत्र भरे जाएं और आपके उन कार्यालय की ओर से विधिवत रूप से अग्रेषित किए जाएं जिसके लिए आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट स्थान दिया गया है। उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए विकल्पों की संख्या पर विधिवत रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

5. आगे यह भी बताया जाता है कि जो उम्मीदवार पहले ही पेपर/परीक्षा में उर्तीर्ण हो चुके हैं वह उस पेपर/परीक्षा में दोबारा उपस्थित होने के योग्य नहीं है, केवल सुधार करने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर जिनको उनके स्कोर को सुधारने के लिए परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है जो एक बार आरक्षित उम्मीदवार के तौर पर पूर्ण परीक्षा पास कर चुके हैं।

 

संलग्न : उक्तानुसार

 

भवदीय,

(सुमेर सिंह मीना)

अपर महानिदेशक-2-एचआरडी

नई दिल्ली

अनुलग्नक-I

आईटीओ/आईटीआई के लिए विभागीय परीक्षा 2024 हेतु समय सारणी

क्र.सं. दिन/दिनांक विषय व समय
   

प्रथम सत्र

(आईटीओ परीक्षा)

द्वितीय सत्र

(आईटीआई परीक्षा)

1

सोमवार

02.09.2024

परीक्षा-1

आयकर कानून और गणना

(बिना पुस्तक)

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रात: 10.30 से अपराहन 12.30 बजे तक

 

परीक्षा-1

आयकर कानून और गणना

(बिना पुस्तक)

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

दोपहर 2.30 से शाम 5.30 बजे तक

 

2

मंगलवार

03.09.2024

परीक्षा-2

एडवांस अकाउंटेंसी

(बिना पुस्तक)

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रात: 10.30 से अपराहन 12.30 बजे तक

 

परीक्षा-2

बुक कीपिंग

(बिना पुस्तक)

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

दोपहर 2.30 से शाम 4.30 बजे तक

 

3

बुधवार

04.09.2024

परीक्षा-3

एलाइड ला

(बिना पुस्तक)

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रात: 10.30 से अपराहन 12.30 बजे तक

 

परीक्षा-3

एलाइड ला

(बिना पुस्तक)

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

दोपहर 2.30 से शाम 4.30 बजे तक

 

4

गुरूवार

05.09.2024

परीक्षा-4

आयकर व अकाउंटेंसी

(संयुक्त प्रैक्टिकल)

(आयकर अधिनियम व नियमों के साथ)

(व्यक्तिपरक प्रकार)

प्रात: 10.30 से अपराहन 1.30 बजे तक

 

परीक्षा-4

कार्यालय प्रक्रिया

(बिना पुस्तक)

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

दोपहर 2.30 से शाम 4.30 बजे तक

 

 

 

5

शुक्रवार

06.09.2024

परीक्षा-5

कार्यालय प्रक्रिया

(आंशिक तौर पर योग्य और पुराने पैटर्न के उम्मीदवारों उनके सुधार के लिए)

(बिना पुस्तक)

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रात: 10.30 से अपराहन 12.30 बजे तक

 

परीक्षा-5

हिंदी

(व्यक्तिपरक प्रकार)

 

दोपहर 2.30 से दोपहर 3.30 बजे तक

 

परीक्षा-6

अकाउंट परीक्षा

(आंशिक तौर पर योग्य और पुराने पैटर्न के उम्मीदवारों उनके सुधार के लिए)

दोपहर 3.30 से शाम 5.30 बजे तक

6

शनिवार

07.09.2024

परीक्षा-6

अकाउंट एवं भाषा परीक्षा

(आंशिक तौर पर योग्य और पुराने पैटर्न के उम्मीदवारों उनके सुधार के लिए)

प्रात: 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक

 

भाषा परीक्षा ( हिंदी अनुवाद)

दोपहर 2.30 से शाम 3.00 बजे तक

 

भाग-II

भाषा परीक्षा (मौखिक परीक्षा)

दोपहर 3.30 बजे से

 

***

 

अनुलग्नक-II

दूरभाष : 23415330

फैक्स : 23415332

फ.सं. EG(20)(8)Restructuring/2001/DIT/pt.file

आयकर निदेशालय (आयकर और लेखा परीक्षा)

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

5वां तल, मयूर भवन, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

 

दिनांक 30.03.2007

विषय : विभागीय परीक्षा 2006 के लिए पात्रता मानक -

(i) अनुसचिवीय कर्मचारी (ii) आयकर निरीक्षक व (iii) आयकर अधिकारी -

निर्देश संबंधित-

 

अनुसचिवीय कर्मचारी, आयकर निरीक्षक तथा आयकर अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा 2006 को अक्टूबर 2006 में लगभग 3 वर्षों के अंतराल के पश्चात् परीक्षा नियम, 1998 के अंतर्गत अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए कर्मचारियों हेतु अंतिम अवसर के तौर पर आयोजित किया गया था। ऐसी परीक्षा के लिए योग्यता पात्रता नियम 1998 के आधार पर निर्धारित की जानी थी।

परीक्षा नियम 1998 के अनुसार पात्र संवर्ग, पदों में परिवर्तन के कारण 2001 में पुनर्गठन के पश्चात् परिवर्तन कराना चाहते थे। इससे परीक्षा के विभिन्न स्तर पर, अर्थात् कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप अनुसचिवीय कर्मचारी, आयकर निरीक्षक तथा आयकर अधिकारी परीक्षा के लिए नियुक्ति पुनर्गठित पदों की पात्रता हेतु भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा विभिन्न संवर्ग नियंत्रक मुख्य आयकर आयुक्त के प्रभार में परीक्षा प्रभार आयुक्त से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है।

उक्त विषय पर एक बोर्ड की बैठक 22.03.2007 को आयोजित की गई थी जिसमें अनुपालन के लिए बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे।

पद पुर्नगठन संवर्ग जो अब (i) अनुसचिवीय कर्मचारी (ii) आयकर निरीक्षक व (iii) आयकर अधिकारी के लिए विभागीय परीक्षा 2006 हेतु पात्र हैं, निम्नानुसार होगा

 

अनुसचिवीय संवर्ग परीक्षा

  1. टी.ए. (कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले)

  2. आशुलिपिक ग्रेड I, II, III,

  3. हिंदी टाइपिस्ट सहित अवर श्रेणी लिपिक

  4. वरिष्ठ टी.ए

 

आयकर निरीक्षक परीक्षा

पद पुनर्गठन पदनाम जो पात्र हैं -

  1. समस्त आईटीआई (पुष्टिकरण हेतु)

  2. कार्यालय अधीक्षक

  3. टीए (जिन्होंने पहले ही अनुसचिवीय कर्मचारी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है)

  4. वरिष्ठ टीए (जिन्होंने पहले ही अनुसचिवीय कर्मचारी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है)

  5. आशुलिपिक ग्रेड III, II, I (जिन्होंने पहले ही अनुसचिवीय कर्मचारी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है)

 

 

आयकर अधिकारी परीक्षा

पद पुनर्गठन पदनाम जो पात्र हैं -

  1. आईटीआई

  2. कार्यालय अधीक्षक, यदि पहले ही आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण की है

  3. वरिष्ठ टीए, यदि पहले ही आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण की है

  4. टीए, यदि पहले ही आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण की है

  5. आशुलिपिक ग्रेड II व I यदि पहले ही आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण की है

 

यह अधिसूचना तदर्थ कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है भले ही पात्र संवर्ग हो। उक्त पात्रता मापदंड पदों की समानता द्वारा परीक्षा नियम 1998 से अनिर्णित की गई है तथा केवल विभागीय परीक्षा 2006 हेतु ही लागू होंगे।

 

हस्ता/-

 

(डा. पूनम के सक्सेना)

आयकर निदेशक (आयकर)

 

निम्न को प्रति :

  1. समस्त मुख्य आयकर आयुक्त

  2. समस्त आयकर महानिदेशक

 

संयुक्त आयकर आयुक्त (परीक्षा)

अनुलग्नक-III

 

 

आयकर निदेशालय (आयकर)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

5वां तल, मयूर भवन

नई दिल्ली-110001

एफ.सं. डीई-2012/अधिसूचना/डीआईटी(परीक्षा)/2251 दिनांक : 11.07.2012

सेवा में,

 

समस्त मुख्य आयकर आयुक्त (संवर्ग नियंत्रक),

समस्त आयकर आयुक्त (परीक्षा प्रभारी)

 

महोदय/महोदया,

 

विषय : आयकर अधिकारी परीक्षा 2012 में उपस्थित होने वालों के लिए आशुलिपिक की पात्रता - संबंधित

 

डीई 2012/अधिसूचना/डीआईटी(परीक्षा)/1607 दिनांक 04.06.2012 के अनुसार आयकर अधिकारी परीक्षा में उपस्थित हो रहे आशुलिपिकों के लिए पात्रता मापदंड (पीबी2 रू. 9300-34800 ़ रू. 4200 जीपी) में आशुलिपिक ग्रेड I तथा II (यदि पहले ही आयकर निरीक्षक परीक्षा उत्तीर्ण की) है।

निदेशालय ने भूतपूर्व आशुलिपिक ग्रेड-III से कई प्रतिनिधित्व प्राप्त किए। अब नई श्रेणी वाले आशुलिपिक ग्रेड-II आयकर अधिकारी परीक्षा 2012 में उपस्थित होने के लिए अनुमति की मांग कर रहे हैं।

मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया था। तदनुसार, अधिसूचना दिनांक 04.06.2012 के आंशिक संशोधन में आयकर अधिकारी के लिए विभागीय परीक्षा 2012 में उपस्थित होने के लिए आशुलिपिक पात्रता निम्नानुसार है।

भूतपूर्व आशुलिपिक ग्रेड III तथा अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अधिसूचना दिनांक 30.09.2010 की शर्तों के अनुसार अब आशुलिपिक ग्रेड-II के तौर पर पुन: नियुक्त हैं जिन्होंने अधिष्ठापन के पश्चात् नियमित सेवा के पांच वर्षों को पूर्ण किया हो तथा आईटीआई परीक्षा को उत्तीर्ण किया हो।

 

आशुलिपिक ग्रेड-I, यदि पहले ही आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण की हो

 

भवदीय,

(जी. के. माहेश्वरी)

आयकर निदेशक (आयकर)

नई दिल्ली

 

 

अनुलग्नक-IV

आयकर निदेशालय (आयकर)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

राजस्व विभाग

वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली-110001

 

 

एफ.सं. डीई/दिल्ली/प्रभावी तिथि/डीआईटी/2011/3886 दिनांक : 22.12.2011

सेवा में,

 

समस्त संवर्ग नियंत्रक मुख्य आयकर आयुक्त,

समस्त आयकर आयुक्त (परीक्षा प्रभारी) (नाम से)

 

महोदय/महोदया,

 

विषय : परीक्षा के उत्तीर्ण करने की प्रभावी तिथि - निर्देश संबधित

 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निर्देश एफ. सं. ए-32013/3/2000 एडी. VI दिनांक 18.07.2000, जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि परीक्षा की अंतिम तिथि से संगणित की गई थी, को निर्देश सं. ओए 542/1995/सीएटी कटक/2002/डीआईटी/697 दिनांक 22.05.2009 द्वारा संशोधित किया गया था।

2. संशोधन यूनियन ऑ इंडिया व अन्य. बनाम किशोर चंद्र महती एवं अन्य के मामले में 2003 की डब्ल्यू.पी. (सी) सं. 224 दिनांक 31.10.2008 में माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय की सहायता से आवश्यक था। कथित निर्णय में माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यूपीएससी बनाम अजय कुमार दास व अन्य (2001 की सिविल अपील नं. 6295 दिनांक 10.09.2001) के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को भी संदर्भित किया हैं।

3. संशोधित निर्देश दिनांक 22.05.2009 के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि अब से परीक्षा के उत्तीर्ण करने की प्रभावी तिथि एमएस परीक्षा के मामले में मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (परीक्षा प्रभारी) द्वारा तथा आयकर अधिकारी/आयकर निरीक्षक परीक्षा के मामले में आयकर निदेशालय (आयकर) द्वारा परिणाम की घोषणा की तिथि मानी जाएगी।

4. हालांकि निर्देश दिनांक 22.05.2009 का पैरा 4 निर्दिष्ट करता है कि उस मामले में जहां परीक्षा एक विशेष कैलेंडर वर्ष में आयोजित होती हो तथा उसका परिणाम किसी भी आगामी कैलेंडर वर्ष में घोषित होता है तो परीखा उत्तीर्ण करने की प्रभावी तिथि उस कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी समझी जाएगी जिसमें परिणाम घोषित हुआ।

5. मामले पर 24 नवंबर 2011 को आयोजित बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा प्रत्याशित प्रभाव से अर्थात् विभागीय परीक्षा-2011 से, इससे पैरा 4 को हटा कर निर्देश एफ. सं. ओए-542/1995/सीएटी कटक/2002/डीआईटी/697 दिनांक 22.05.2009 को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

 

 

भवदीय

डा. प्रीति जैन दास

अपर आयकर निदेशक (परीक्षा) (ओएसडी)

नई दिल्ली