दूरभाष : 23415330

 

आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास) परीक्षा अनुभाग

5वां तल, मयूर भवन, क्नॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

एफ.नं. डीई/अधिसूचना/आईटीओ/आईटीआई/एमएस/2024/एडीजी/220 दिनांक : 13.05.2024

सेवा में,

  1. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,

  2. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मुख्य आपकर आयुक्त/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (परीक्षा प्रभारी)

 

विषय : अनुसचिवीय स्टाफ परीक्षा के लिए विभागीय परीक्षा-2004 हेतु अधिसूचना-I - संबंधित

 

महोदय/महोदया,

 

मैं उक्त विषय पर दिनांक 09.05.2024 की उसी क्रमांक की फाइल में केद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के निर्णय को निर्दिष्ट करने का तथा निम्नलिखित का अनुसरण करने का निर्देश देता हूं :-

 

अनुसचिवीय स्टाफ परीक्षा - 2024

  (क) अनुसचिवीय स्टाफ हेतु विभागीय परीक्षा-2024 अनुसचिवीय स्टाफ 1998 के लिए विभागीय परीक्षा नियम के अनुसार आयोजित किए जाऐंगे।

  (ख) परीक्षा की अनुसूची को अनुलग्नक I के अनुसार संलग्न किया गया है।

  (ग) निम्नलिखित श्रेणियां अनुसचिवीय स्टाफ परीक्षा 2024 में उपस्थित होने के योग्य होगा -

  1. टीए

  2. स्टेनो ग्रेड I,II

  3. हिंदी टाईपिस्ट सहित एलडीसी

  4. नोटिस सर्वर (जिसने कंप्यूटर परीक्षा पास की हो)

  5. एमटीएस (जिसने कंप्यूटर परीक्षा पास की हो)

नियत समय के अंदर उसके निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के अनुसार राहत मानकों पर विभाग में अनंतिम तौर पर नियुक्त आशुलिपिक योग्य नही हैं यदि उन्होंने इस निदेशालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण 18.09.2013 के अनुसार उसके बाद आपेक्षित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण न की हो। [अनुलग्नक-II]

  (घ) परीक्षा को उत्तीर्ण करने की प्रभावी तिथि इस निदेशालय के निर्देश एफ.नं. डीई/दिल्ली/प्रभावी तिथि/डीआईटी/2011/3886 दिनांक 22.12.2011 द्वारा नियंत्रित होगा [अनुलग्नक-III]

  (ड़) उम्मीदवार अपने संबंधित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (परीक्षा प्रभारी) कार्यालय में ऑफलाइन तौर पर आवेदन प्रपत्र दाखिल करेंगे और किसी अग्रिम ब्यौरे के लिए संबंधित परीक्षा प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं।

2. उम्मीदवार अपने प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (परीक्षा प्रभारी) कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र को दाखिल करेंगे और किसी अग्रिम ब्यौरे के लिए संबंधित परीक्षा प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं।

 

संलग्न : उक्तानुसार

 

भवदीय,

(सुमेर सिंह मीना)

अपर महानिदेशक-2 एचआरडी

नई दिल्ली

 

अनुलग्नक-I

अनुसचिवीय स्टाफ के लिए विभागीय परीक्षा 2024 हेतु समय सारणी

क्र.सं. दिन/दिनांक विषय व समय  
    प्रथम सत्र द्वितीय सत्र

1

मंगलवार

27.08.2024

परीक्षा-1

संक्षेपण और प्रारूपण

(बिना पुस्तक)

प्रात: 10.30 से अपराहन 12.30 बजे तक

 

परीक्षा-2

कार्यालय प्रक्रिया

(एफआर, एसआर,जीएफआर आदि)

(पुस्तक के साथ)

दोपहर 2.30 से शाम 4.30 बजे तक

 

2

बुधवार

28.08.2024

परीक्षा-3

कार्यालय प्रक्रिया

(आयकर)

(बिना पुस्तक)

सुबह 10:30 से दोपह 1:00 बजे

परीक्षा-5

हिंदी परीक्षा (लिखित)

दोपहर 2.00 से दोपहर 3.00 बजे तक

पठन संवाद

दोपहर 3.00 से शाम 3.30 बजे तक

3

गुरूवार

29.08.2024

परीक्षा-4

अभ्यास परीक्षा (पुस्तक सहित)

प्रात: 10.30 से दोहपर 01.30 बजे तक

 

 

***

 

 

अनुलग्नक-II

दूरभाष : 23425330

फैक्स : 23415332

 

आयकर निदेशालय (आयकर)

5वां तल, मयूर भवन, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

एफ.सं. डीई/पात्रता मानदंड/2013/डीआईटी/2903 से 2922 दिनांक : 18.09.2013

सेवा में,

समस्त मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त

(परीक्षा प्रभारी)

 

महोदय/महोदया,

 

विषय : आशुलिपिक श्रेणी. घ परीक्षा 2011 में निश्चित मानक के आधार पर चयनित आशुलिपिक के निष्कासन में अनुसचिवीय कर्मचारी के लिए 2013 में उपस्थिति की स्वीकृति द्वारा विसंगति के निप्कासन हेतु प्रतिवेदन - संबंधित

 

संदर्भ : यह कार्यालय पत्रांक एफ. सं. डीई/पात्रता मानदंड/2013/डीआईटी/1545 से 1563 दिनांक 22.07.2013

 

कृपया उक्त संदर्भित करें

 

मैं संप्रेषित करने के लिए निर्देश देता हूं कि विभाग में आसान मानकों पर अनंतिम तौर पर नियुक्त किए गए ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने नियत समय के अंदर निर्धारित मानकों को प्राप्त कर लिया है को किसी पदोन्नति पद के लिए विभागीय परीक्षा में उपस्थित होने की स्वीकृति नही दी जा सकती जबतक वह औपचारिक रूप से निर्धारित मानक प्राप्त नही कर लेते। यह, परीक्षा जिसके द्वारा आशुलिपिक को अंनतिम रूप से नियुक्त किया गया था, वर्ष के बावजूद होगा।

मैं आगे संप्रेषित करने के लिए निर्देश देता हूं कि समस्त उम्मीदवार जिन्होंने मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीए) अथवा एसएससी अथवा किसी निर्धारित एजेंसी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में आपेक्षित दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण किया हैं, उन्हें विभागीय परीक्षा में उपस्थित होने की स्वीकृति दी जाएगी।

 

भवदीय

(राजेश गुप्ता)

सहयक आयकर निदेशक (परीक्षा)

नई दिल्ली

 

निम्न को प्रति: आवश्यक कर्यवाही तथा सूचना के लिए आयकर महानिदेशक (मानव संसाधन), द्वितीय तल, आईसीएडीआर भवन, प्लाट सं. 6, वसंत कुंज इंस्ट्टीयूशनल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-70

 

सहयक आयकर निदेशक (परीक्षा)

नई दिल्ली

 

 

अनुलग्नक - III

आयकर निदेशालय (आयकर)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

राजस्व विभाग

वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली-110001

एफ.सं. डीई/दिल्ली/प्रभावी तिथि/डीआईटी/2011/3886 दिनांक : 22.12.2011

सेवा में,

 

समस्त संवर्ग नियंत्रक मुख्य आयकर आयुक्त,

समस्त आयकर आयुक्त (परीक्षा प्रभारी) (नाम से)

 

महोदय/महोदया,

 

विषय : परीक्षा के उत्तीर्ण करने की प्रभावी तिथि - निर्देश संबधित

 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निर्देश एफ. सं. ए-32013/3/2000 एडी. VI दिनांक 18.07.2000, जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि परीक्षा की अंतिम तिथि से संगणित की गई थी, को निर्देश सं. ओए 542/1995/सीएटी कटक/2002/डीआईटी/697 दिनांक 22.05.2009 द्वारा संशोधित किया गया था।

 

2. संशोधन यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य. बनाम किशोर चंद्र मोंहती एवं अन्य के मामले में 2003 की डब्ल्यू.पी. (सी) सं. 224 दिनांक 31.10.2008 में माननीय उड़ीसा उच्च न्यायलय के निर्णय की सहायता से आवश्यक था। कथित निर्णय में माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यूपीएससी बनाम अजय कुमार दास व अन्य (2001 की सिविल अपील नं. 6295 दिनांक 10.09.2001) के मामले में माननीय उच्च न्ययालय के निर्णय को भी संदर्भित किया हैं।

3. संशोधित निर्देश दिनांक 22.05.2009 के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि अब से परीक्षा के उत्तीर्ण करने की प्रभावी तिथि एमएस परीक्षा के मामले में मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (परीक्षा प्रभारी) द्वारा तथा आयकर अधिकारी/आयकर निरीक्षक परीक्षा के मामले में आयकर निदेशालय (आयकर) द्वारा परिणाम की घोषणा की तिथि मानी जाएगी।

4. हालांकि निर्देश दिनांक 22.05.2009 का पैरा 4 वर्णित करता हैं कि उस मामले में जहाँ परीक्षा एक विशेष कैलेंडर वर्ष में आयोजित होती हैं तथा उसका परिणाम किसी भी आगामी कैलेंडर वर्ष में घोषित होता हैं तो परीखा उत्तीर्ण करने की प्रभावी तिथि कैलेंडर वर्ष, जिसमें परिणाम घोषित हुआ, की 1 जनवरी समझी जाएगी।

5. मामले पर 24 नवंबर 2011 को आयोजित बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा प्रत्याशित प्रभाव से अर्थात् विभागीय परीक्षा-2011 से, इससे पैरा 4 को हटा कर निर्देश एफ. सं. ओए-542/1995/सीएटी कटक/2002/डीआईटी/697 दिनांक 22.05.2009 को संशोधित करने का निर्णय लिया गया हैं।

 

भवदीय

डा. प्रीति जैन दास

अति. आयकर निदेशक (परीक्षा) (ओएसडी)

नई दिल्ली