एफ.सं. 370149/230/2017-टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(टीपीएल प्रभाग)
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नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2019
कार्यालय आदेश
मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 के मूल्यांकन के लिए और देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप एक नए आयकर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने उसी क्रमांक दिनांक 22.11.2017 के कार्यालय आदेश के द्वारा एक कार्य दल का गठन किया था।
2. कार्यदल को उसी संख्या दिनांक 26.11.2018 के आदेश के द्वारा श्री अखिलेख रंजन, संदस्य (कानून), सीबीडीटी के अंतर्गत पुर्नगठित किया जा चुका है, अन्य नियम व शर्तें वही रहेंगी केवल इस नियम को छोड़कर कि कार्यदल को किसी व्यक्ति को सदस्य के तौर पर शामिल करने, यदि जाँच आवश्यकता महसूस होती हो, का अधिकार था। तदनुसार, सुश्री प्रग्या एस. सक्सेना आईआरएस 87004 को उसी क्रमांक 21.12.2018 के कार्यालय आदेश के द्वारा सदस्य के तौर पर सहयोजित किया गया है।
3. आदेश दिनांक 26.11.2018 के अनुसार, ऐसे पुर्नगठित कार्यदल को 28 फरवरी, 2019 तक सरकार को अपनी रिपोर्ट जमा करनी थी। 28 फरवरी, 2019 के आदेश के मार्फत कार्यदल की शर्त तीन महीनों यानी 31 मई, 2019 तक बढ़ाई गई थी जिसे 27 मई 2019 के कार्यालय आदेश के द्वारा दो महीनों की अवधि यानी 31 जुलार्इ 2019 तक के लिए और बढ़ाई गई थी।
4. आगे, कार्यालय आदेश दिनांक 24 जून, 2019 के द्वारा, श्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) और श्री रित्विक पांडे, संयुक्त सचिव (राजस्व) को कार्यदल के सदस्य के तौर पर नामांकित किया गया था और संदर्भ की शर्तों को विस्तृत किया गया।
5. नियम व शर्तों के अनुसार, कार्यदल को 31 जुलाई, 2019 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करनी थी। हालांकि, 24 जून, 2019 को ही कार्यदल के नए सदस्य को नामांकित किया गया था और रिपोर्ट में और समय देने का अनुरोध किया गया है।
6. कार्यदल को अब अपनी रिपोर्ट 16 अगस्त, 2019 को या उससे पहले जमा करना आवश्यक है।
7. इसे वित्त मंत्री के अनुमोदन के साथ जारी किया गया है
(सौरभ गुप्ता)
अवर सचिव (टीपीएल)-III
दूरभाष : 011-2309 5468
ई-मेल : ustpl3@nic.in
निम्न को प्रति :
(i) कार्यदल के संयोजक और सदस्य
(ii) एफएम का पीएस/एमओएस का पीएस (वित्त)
(iii) राजस्व सचिव के वरिष्ठ पीपीएस
(iv) अध्यक्ष के पीएस (सीबीडीटी)
(v) संयुक्त सचिव (राजस्व), राजस्व विभाग
(vi) टीपीएल व टीपीआरयू में समस्त अधिकारी
अवर सचिव (टीपीएल)-III