एफ. नं. 370149/230/2017

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(टीपीएल प्रभाग)

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नर्इ दिल्ली, 26 नवंबर, 2018

 

कार्यालय आदेश

 

आयकर अधिनियम, 1961 का मूल्यांकन करने के लिए और राष्ट्र की आर्थिक जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए नए प्रत्यक्ष कर कानून के प्रारूपण के लिए तब के सदस्य (विधान), सीबीडीटी, जो अब सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के संयोजन के अंतर्गत समान क्रमांक दिनांक 22 नवंबर, 2017 के कार्यालय आदेश के द्वारा भारत सरकार द्वारा एक कार्यदल गठित किया गया था।

2. उक्त विषय को मद्देनजर रखते हुए, पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करके, निम्नलिखित सदस्यों के साथ कार्यदल को पुन: गठित किया गया है

  (i) श्री अखिलेश रंजन, सदस्य (विधान), सीबीडीटी : संयोजक

 (ii) श्री गिरीश आहूजा, अभ्यासकर्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट और गैर-आधिकारिक निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक

(iii) श्री राजीव मेमानी, र्इएंडवार्इ के अध्यक्ष व क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक

 (iv) श्री मुकेश पटेल, अभ्यासकर्ता अधिवक्ता, अहमदाबाद

 (v) सुश्री मानसी केडिया, सलाहकार, आर्इसीआरआर्इर्इआर, नर्इ दिल्ली

(vi) श्री जी. सी. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आर्इआरएस (1971 बैच) और अधिवक्ता

 

3. संयोजक कार्यदल के सदस्य के तौर पर किसी व्यक्ति को चुन सकता है, यदि उसे आवश्यक लगे। कार्यदल को गठित करने के लिए कार्यालय आदेश दिनांक 22 नवंबर, 2017 की अन्य नियम व शर्तें वही रहेंगी।

4. कार्यदल 28 फरवरी, 2019 तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

5. इसे वित्त मंत्री की स्वीकृति के साथ जारी किया गया है।

 

(नीरज कुमार)

अवर सचिव (टीपीएल)-I

दूरभाष : 011-2309 5468

र्इ-मेल : ustpl1@nic.in

 

निम्न को प्रति :

  (i) कार्यदल के संयोजक और सदस्य

 (ii) वित्त मंत्री का निजी सचिव/एमओएस(वित्त) का निजी सचिव

(iii) वित्त सचिव का वरिष्ठ पीपीएस

(iv) अध्यक्ष, सीबीडीटी का निजी सचिव

 (v) संयुक्त सचिव (राजस्व), डीओआर

(vi) टीपीएल व टीपीआरयू प्रभाग में सभी अधिकारी

 

अवर सचिव (टीपीएल)-I