एफ.नं. 370149/230/2017
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(टीपीएल प्रभाग)
नर्इ दिल्ली, दिनांक 22 मर्इ, 2018
कार्यालय आदेश
मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा करने के लिए और देश की आर्थिक जरूरतों के साथ तालमेल कायम करने के लिए नए प्रत्यक्ष कर कानून के मसौदे हेतु एक कार्यदल को उसी संख्या दिनांक 22 नवंबर, 2017 के कार्यालय आदेश के अनुसार भारत सरकार द्वारा संस्थापित किया गया है। संदर्भ की शर्तें निम्न को देखते हुए उपयुक्त प्रत्यक्ष कर कानून पर बनार्इ जा रही हैं
(i) विभिन्न देशों में प्रचलित प्रत्यक्ष कर पद्धति
(ii) अंतर्राष्ट्रीय रूप से सबसे अच्छा अभ्यास
(iii) देश की आर्थिक जरूरतें और
(iv) उससे संबंधित अन्य कोर्इ मामला
2. कथित आदेश के अनुसार, कार्यदल को इसके बनने की तिथि यानी 22 मर्इ, 2018 से छह महीनों के अंदर सरकार को इसकी रिपोर्ट जमा करना आवश्यक है।
3. कार्यदल की शर्तें छह महीनों की प्रारंभिक शर्तों के परे तीन महीनों तक बढ़ार्इ जाएगी अर्थात् कार्यदल को 22 अगस,्त 2018 तक सरकार को इसकी रिपोर्ट जमा करना आवश्यक होगा।
4. वित्त मंत्री के अनुमोदन के साथ जारी
(नीरज कुमार)
अवर सचिव (टीपीएल)-I
दूरभाष : 011-23095468
र्इ-मेल : ustpl1@nic.in
निम्न को प्रति :
(i) संयोजक और कार्यदल के सदस्य
(ii) एफ का पीएस/एमओएस(वित्त) का पीएस
(iii) वित्त सचिव का वरिष्ठ पीपीएस
(iv) अध्यक्ष (सीबीडीटी) का पीएस
(v) संयुक्त सचिव (राजस्व), डीओआर
(vi) टीपीएल व टीपीआरयू में सभी अधिकारी
अवर सचिव (टीपीएल)-I