प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय रिजर्व बैंक
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17 अप्रैल, 2017
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 - संशोधन
भारत सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह करके, अधिसूचना सं. एस.ओ. 4061 (र्इ) दिनांक 16 दिसंबर, 2016 के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 को अधिसूचित किया था। इस योजना के अंतर्गत जमा उस व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के अंतर्गत अघोषित आय की घोषणा करता है।
भारत सरकार द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि यदि व्यक्तियों, जिन्होंने 31.03.2017 को या उससे पहले पीएमजीकेडीएस के अंतर्गत कर, अधिभार और जुर्माना जमा करके घोषणा नहीं की थी, को आरबीआर्इ के र्इ-कुबेर सिस्टम में विवरण को अपलोड करने के लिए बैंकों को और अनुरूप जमा करने के लिए, यदि पहले से जमा नहीं किया गया है, जमाकर्ताओं को 30.04.2017 तक समय में वृद्धि दी जाए।
जमा और अपलोड करने की तिथि 30 अप्रैल, 2017 से आगे नहीं बढ़ार्इ जाएगी।
यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि बांड बही खाते को खोलने की प्रभावी तिथि मान्यताप्राप्त बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमा की प्राप्ति की तिथि होगी। मूल सूचना सं. एस.ओ. 4061 (र्इ) दिनांक 16 दिसंबर, 2016 के पैराग्राफ 5 इसे प्रभावी करने के लिए संशोधित रहेंगे।
अनिरुद्धा डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस विज्ञप्ति : 2016-2017/2834