वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 अप्रैल 2017
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, अधिसूचना सं का. आ. 4061 (अ) में संशोधन
का.आ.1218(अ).-वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) (इससे आगे इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 199 ख के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्दारा दिनांक 16 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 4061 (अ), दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 204 (अ) में संशोधन और आगे दिनांक 07 फरवरी, 2017, की अधिसूचना सं. का.आ. 365(अ) में संशोधन के तहत अधिसूचित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना के खंड 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों में संशोधन करती है।
2. मूल अधिसूचना के खंड 5 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
''5. जमा की प्रभावी तारीख-बांड लेजर खाते को खोलने की प्रभावी तारीख अधिकृत बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमा प्राप्ति की तारीख होगी; जिसमें 31 मार्च, 2017 तक देय कर, अधिभार और जुर्माना प्राप्त हो गया है;
यह भी व्यवस्था की गर्इ है कि किसी भी मामले में जमा की तारीख 30 अप्रैल, 2017 से आगे नहीं बढ़ार्इ जाएगी।
भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,
[फा. स. 3 (1)-डब्लयूएंडएम/2016]
प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव