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फाइलकर्ता उन सभी व्यक्तियों के स्थायी लेखा संख्या (पैन) का भी उल्लेख करेगा जिनके संबंध में निर्धारित लेनदेन (ट्रांजेक्शन)उसके द्वारा रजिस्टर या दर्ज किये गये हैं, सिवाय कि:
ऐसे मामलों के संबंध में जिन पर नियम 114 ख या नियम 114 ग के उप-नियम (1) का तीसरा परंतुक लागू होता है, ऐसे मामले में उसे एआईआर में यह उल्लेख करना होगा कि क्या नियम 114 ग के तीसरे परंतुक में संदर्भित फॉर्म सं. 60 या नियम 114 ग के उप-नियम (1) के खंड (क) में संदर्भित फॉर्म सं. 61, जैसा भी मामला हो, प्राप्त हुआ है, औरसरकारी विभागों / वाणिज्य दूतावास कार्यालयों के मामले में, उसे एआईआर में निर्धारित तरीके से सूचित करना होगा.
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