चालान के अनुसार
जमा की गई कुल कर राशि डिडक्टियों के विवरण के अनुसार जमा की गई कुल कर
राशि से अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए; अन्यथा नियमित टीडीएस / टीसीएस
स्टेटमेंट एफवीयू के माध्यम से वैधीकृत नहीं हो पाएगा.
यदि आप किसी
चालान के अंतर्गत डिडक्टी रिकॉर्ड जोड़ने के लिए कोई संशोधन स्टेटमेंट
फाइल करते हैं तो नियमित स्टेटमेंट में चालान के अनुसार जमा किया गया कुल
कर नियमित स्टेटमेंट और साथ ही संशोधन स्टेटमेंट के अनुसार डिडक्टी
विवरण में जमा किए गए कुल कर से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए.
टिप्प्णी :
चालान में ब्याज तथा अन्य फील्डों में राशि की गणना चालान के अनुसार जमा
किए गए कुल कर के रूप में नहीं की जाती है.