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​संशोधन स्‍टेटमेंट  आयकर विभाग द्वारा निर्धारित डाटा स्‍ट्रक्‍चर के अनुसार तैया‍र किया जाना  चाहिए. यह डाटा स्‍ट्रक्‍चर नियमित टीडीएस/टीसीएस स्‍टेटमेंट के डाटा  स्‍ट्रक्‍चर से भिन्‍न है. संशोधन स्‍टेटमेंट की डाटा स्‍ट्रक्‍चर एनएसडीएन  ई-जीओवी टिन वेबसाइटhttps://www.tin-nsdl.com/Downloadsquarreturns_correct.aspपर उपलब्‍ध है. चालान दर्ज कर दिए  जाने के बाद चालान विवरण में संशोधन की अनुमति नहीं है. संशोधन दर्ज किए  गए चालान के अंतर्निहित डिडक्‍टी रिकॉर्डों पर किया जा सकता है.
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