कटौतीकर्ता / संग्रहणकर्ता को किसी विशिष्ट टैन, फॉर्म, वित्तीय वर्ष और तिमाही के लिए एक नियमित टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट प्रस्तुत करना होता है. यदि टिन केन्द्रीय प्रणाली में स्वीकृत नियमित स्टेटमेंट के ब्यौरे में कोई परिवर्धन / अद्यतन किया जाना है तो उसे एक संशोधन स्टेटमेंट प्रस्तुत करके किया जा सकता है.