यदि कुछ डिडक्टियों के पैन नंबर टीडीएस स्टेटमेंट में उद्धृत (क्वोट) करने के लिए आपके पास उपलब्ध नहीं हैं तो आपको आयकर विभाग द्वारा निर्धारित रूप में उच्च दर पर कर की कटौती करनी होगी और ऐसे डिडक्टी के रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट में ‘सी’ का फ्लैग लगाना चाहिए.
टीसीएस स्टेटमेंट के मामले में 85% पैन क्वोटिंग का अनुपालन वैधीकरण के लिए अनिवार्य है अर्थात् टीडीएस स्टेटमेंट में कुल संग्राहिती (कलेक्टी) रिकॉर्डों में से 85% रिकॉर्डों के लिए पैन मौजूद होना चाहिए, ऐसा न होने पर स्टेटमेंट को फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी के माध्यम से वैधीकृत नहीं किया जा सकेगा. इसे देखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि 85% वैध पैन वाले रिकॉर्डों को पहले रिपोर्ट किया जाए और शेष संग्राहितियों (कलेक्टीज़) के रिकॉर्ड उस समय रिपोर्ट किए जाएं जब उनके पैन ब्यौरे प्राप्त हो जाएं.