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​​ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न ई-फाइलिंग प्रशासक द्वारा जारी किए गए डाटा फॉर्मेट में तैयार किए जाने चाहिए. यह आयकर विभाग की वेबसाइट ( www.incometaxindia.gov.in) और एनएसडीएल टिन की वेबसाइट (www.tin-nsdl.com) पर उपलब्‍ध है. डाटा संरचना के साथ एक वैधीकरण साफ्टवेयर (फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी) है जिसे तैयार किए गये ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न के डाटा संरचना को वैधीकृत करने के लिए इस्‍तेमाल किया जाना चाहिए. ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न में निम्‍नलिखित विशेषताएं होनी चाहिएं :

  • हरेक ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न एक सीडी / पेन ड्राइव में होना चाहिए.
  • हरेक ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न के साथ भौतिक रूप में विधिवत् भरा हुआ और हस्‍ताक्षरित (प्राधिकृत हस्‍ताक्षरकर्ता द्वारा) फॉर्म सं. 27ए होना चाहिए. 1 फरवरी 2014 से टीडीएस / टीसीएस एफवीयू (फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी) द्वारा उत्‍पन्‍न फॉर्म 27ए प्रस्‍तुत करना अनिवार्य है.
  • ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न एक सीडी / पेन ड्राइव में होना चाहिए. यह बहु कंप्‍यूटर मीडिया में फैला नहीं होना चाहिए.
  • यदि हरेक ई-टीडीएस रिटर्न फाइल संपीडित (कम्‍प्रेस्‍ड) होनी चाहिए तो इसे Winzip 8.1 या ZipltFast 3.0 या इससे उच्‍च वर्जन के कम्‍प्रेशन यूटिलिटी का प्रयोग करते हुए संपीडित (कम्‍प्रेस) किया जाना चाहिए ताकि फाइल की त्‍वरित तथा निर्बाध स्‍वीकृति सुनिश्चित की जा सके.
  • फार्म सं. 27ए में कोई उपरिलेखन या काट-कूट न हो. यदि कोई उपरिलेखन या काट-कूट है तो उसकी प्राधिकृत हस्‍ताक्षरी द्वारा अभिपुष्टि की जानी चाहिए.
  • ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न के साथ कोई बैंक चालान या टीडीएस/टीसीएस प्रमाणपत्र की प्रति संलग्‍न नहीं की जानी चाहिए.
  • सीडी / पेन ड्राइव वाइरस – मुक्‍त होना चाहिए.

यदि इनमें से कोई भी अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो ई-टीडीएस / टीसीएस रिटर्न को टिन – एफसी में स्‍वीकार नहीं किया जाएगा.

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