Title
उत्तर
​​फॉर्म सं. 27क प्रस्‍तुत करते समय किसी भी व्‍यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि : फॉर्म 27क टीडीएस / टीसीएस एफवीयू (फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी) द्वारा जनरेट होना चाहिए. (1 फरवरी 2014 से). फॉर्म सं. 27क में कोई उपरिलेखन या काट-कूट न हो. यदि कोई उपरिलेखन या काट-कूट है तो वह प्राधिकृत हस्‍ताक्षरी द्वारा अभिपुष्ट (हस्‍ताक्षरित) होना चाहिए. फॉर्म सं. 27क में उल्लिखित कटौतीकर्ता का नाम तथा पैन और ‘प्रदत्‍त राशि’ तथा ‘स्रोत पर काटा गया कर’ का नियंत्रण योग ई-टीडीएस/टीसीएस रिटर्न में संबंधित नियंत्रण योग से मिलना चाहिए. फॉर्म सं. 27क के सभी फील्‍ड विधिवत् भरे हों. प्रपत्र 27क उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो
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