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​​​​​​ई-टीडीएस ब्यौरा इस उद्देश्य के लिए केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अधिसूचित टीडीएस ब्यौरे की इलेक्‍ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए योजना दिनांक 26 अगस्‍त 2003 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 206 के अंतर्गत दाखिल किया जाना चाहिए. सीबीडीटी के दिनांक 19 सितंबर 2003 के परिपत्र का भी संदर्भ लिया जा सकता है।

ई-टीसीएस ब्यौरा इस उद्देश्य के लिए केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा टीसीएस रिटर्न की इलेक्‍ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए योजना दिनांक 30 मार्च 2005 की योजना के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 206ग के अंतर्गत दाखिल किया जाना चाहिए

वित्‍त अधिनियम, 2005 द्वारा यथा संशोधित धारा 200(3)) / 206​ के अनुसार कटौतीकर्ताओं / संग्रहणकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे वित्‍तीय वर्ष 2005-06 से तिमाही टीडीएस / टीसीएस विवरण प्रस्‍तुत करें.

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वित्त अधिनियम
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