आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी कार्पोरेट और सरकारी कटौतीकर्ता/संग्राहकों को इलैक्ट्रानिक प्रारूप यानी ई-टीडीएस/टीसीएस में अपनी टीडीएस/टीसीएस को दाखिल करना आवश्यक है। हालांकि, कार्पोरेट/सरकार को छोड़कर कटौतीकर्ता/संग्राहक वास्तविक रूप में या इलैक्ट्रानिक रूप में दाखिल कर सकते हैं।