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​​ ​​​वित्‍त अधिनियम, 2005 द्वारा यथा संशोधित धारा 2​00(3))/206ग​ के अनुसार इलेक्‍ट्रॉनिक रूप में दाखिल टीडीएस/टीसीएस विवरणी को तिमाही टीडीएस/टीसीएस विवरण कहा जाता है. आयकर अधिनियम के अनुसार, इन तिमाही विवरणों को वित्‍तीय वर्ष 2005-06 से प्रस्‍तुत किया जाना है, तथापि, जैसाकि आयकर विभाग द्वारा सूचित किया गया है, 2007-08 से पूर्व के वित्‍तीय वर्षों से संबंधित ई-टीडीएस / टीसीएस विवरणों को स्‍वीकार करना टिन में बंद कर दिया गया है. तिमाही ई-टीडीएस विवरणों के लिए प्रयुक्‍त फॉर्म हैं - फॉर्म सं.24थ, 26थ और 27थ तथा ई-टीसीएस विवरण के लिए प्रयुक्‍त फॉर्म है -फॉर्म सं. 27ड़थ. सीडी / पेन ड्राइव में दाखिल किए गए इन विवरणों के साथ ई-टीडीएस / टीसीएस दोनों विवरणों के मामले में फॉर्म सं. 27क में ह​स्‍ताक्षरित सत्‍यापन प्रस्‍तुत किया जाना चाहिए.​

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वित्त अधिनियम
अनुमोदन स्थिति अनुमोदित
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