एक निवासी केवल तभी अपनी कर देयता के संबंध में अग्रिम निर्णय के लिए एएआर हेतु आवेदन कर सकता है यदि किया गया लेनदेन या प्रस्तावित लेनदेन की राशि 100 करोड़ या उससे से अधिक है।