"आवेदक" कोर्इ भी व्यक्ति हो सकता है जो :-
i. एक अनिवासी जो एक गैर-निवासी या एक निवासी के साथ सहयोग से भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखता हो
ii. एक अनिवासी जो एक अनिवसी के सहयोग से भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखता हो
iii. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (पीएसयू)