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पूंजीगत लाभ के तहत आय |
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4.6 लेनदेन जिसको स्थानांतरण के रूप में नहीं समझा जाता है, [धारा 47] |
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पूंजीगत प्राप्ति कर के लिए वसूलनीय होगी अगर निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं तो:
क) एक पूंजी परिसंपत्ति होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, हस्तांतरित संपत्ति की स्थानांतरण की तारीख पर एक पूंजी परिसंपत्ति होनी चाहिए;
ख) यह पिछले वर्ष के दौरान करदाता द्वारा स्थानांतरित किया जाना चाहिए;
ग) वहाँ मुनाफा या लाभ स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप होना चाहिए।
पूंजी परिसंपत्ति शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है:
क) एक निर्धारिती द्वारा धारित किसी भी प्रकार संपत्ति, यदि निर्धारिती के व्यापार या पेशे के साथ जुड़े हुए है या नहीं।
ख) एफआर्इआर्इ द्वारा धारित कोई भी प्रतिभूति सेबी अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश किया है जो एक।
हालांकि, यह शब्द 'पूंजी परिसंपत्ति', निम्नलिखित को बाहर करेगा:
क) व्यापार अथवा पेशे के लिए धारित माल के कारोबार, उपभोज्य भंडारण, कच्ची सामग्री;
ख) करदाता या उस पर निर्भर उसके परिवार के किसी भी सदस्य के लिए निजी इस्तेमाल के लिए धारित की चल संपत्ति। हालांकि, चांदी, सोने, प्लेटिनम अथवा किसी अन्य कीमती धातु से बने आभूषण, कीमती पत्थर तथा गहने, पुरातात्विक, संग्रहण, चित्रकारी, चित्र मूर्ति अथवा कला का कोई अन्य कार्य पूंजीगत परिसंपत्ति के तौर पर समझा जाएगा भले ही इसका प्रयोग निजी इस्तेमाल के लिए होता हो;
ग) निर्दिष्ट स्वर्ण ऋणपत्र और विशेष वाहक ऋणपत्र;
घ) भारत में कृषि भूमि, स्थिति भूमि के तौर पर नही:
क. छावनी बोर्ड, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में और जिसकी जनसंख्या 10,000 से कम नहीं है;
ख. किसी भी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से हवाई रूप से मापी गई निम्नलिखित दूरी की सीमा के भीतर:
i. 2 कि.मी. से अधिक नहीं है, यदि ऐसे क्षेत्र की आबादी 10,000 से अधिक लेकिन 1 लाख से अधिक नहीं है;
ii. 6 कि.मी. से अधिक नहीं है, यदि ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से अधिक नहीं है; या
iii. 8 कि.मी. से अधिक नहीं है, यदि ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है।
ङ) गोल्ड मोनोटाइजेशन स्कीम, 2015 के अंतर्गत जारी जमा प्रमाणपत्र
क. लघु अवधि पूंजी परिसंपत्ति
हस्तांतरण की तारीख के तुरंत पहले 36 महीने से कम के लिए धारित पूंजी परिसंपत्ति को अल्पावधि पूंजी परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा। हालांकि, अधिक से अधिक 12 महीने के लिए धारित निम्नलिखित संपत्ति को अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के रूप में माना जाएगा:
क) एक कंपनी में इक्विटी या वरीयता शेयर जो भारत में किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं;
ख) अन्य सूचीबद्ध प्रतिभूतियों;
ग) यूटीआर्इ की इकाइयों;
घ) ईक्विटी उन्मुख निधियों की इकाइयों; या
ड़) जीरो कूपन ऋणपत्र।
टिप्पणी : स्थानांतरण की तिथि से तुरंत पहले के अधिक से अधिक 24 महीनों के लिए रखी गर्इ असूचीबद्ध शेयर और अचल संपत्ति (भूति या भवन या दोनों के तौर पर) अल्पावधि पूंजी परिसंपत्ति के तौर पर समझे जाऐंगे।
ख. दीर्घकालीन पूंजी परिसंपत्ति
पूंजी परिसंपत्ति जो कि अधिक से अधिक 36 महीने या 12 महीने के लिए धारित की है, जैसा भी मामला हो, हस्तांतरण की तुरंत पूर्ववर्ती तिथि से को दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति के रूप में समझा जाएगा।
स्वामित्त्व की अवधि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी:
विभिन्न स्तिथियाँ |
स्वामित्त्व की अवधि की गणना कैसे करें |
परिसमापन में एक कंपनी में धारित शेयर |
तारीख जिस पर कंपनी परिसमापन में चला जाता है, के बाद की अवधि को बाहर रखा जायेगा। |
पूंजी परिसंपत्ति जो धारा 47 के साथ पठित धारा 49(1) में वर्णित परिस्थितियों में निर्धारिती की संपत्ति बन जाता है, [यानी, जब संपत्ति उपहार, वसीयत, उत्तराधिकार, विरासत द्वारा धारित की जाती है या संपत्ति की आवश्यकता परिवार के विभाजन के समय या एक प्रतिहस्तांतरणीय या स्थिर न्यास के तहत या समामेलन के तहत, आदि द्वारा होती है।] |
संपत्ति जिसके लिए पिछले मालिक द्वारा धारण किया गया था, शामिल किया जाना चाहिए (पैरा 4.10 में प्रदान, इस मामले में अधिग्रहण की लागत पैरा 4.10 में प्रदान कराए गए प्रणाली में आंकी जाएगी) |
एकीकृत कंपनी में धारित शेयरों की एवज में एकीकृत भारतीय कंपनी में शेयरों का आबंटन |
एकीकृत कंपनी के शेयरों के अधिग्रहण की तारीख से धारण की अवधि की गणना की जाएगी। |
सही शेयर |
धारण की अवधि की सही शेयरों का आबंटन की तिथि से गणना की जाएगी। |
सही पात्रता |
धारण की अवधि ऑफर की तिथि से तिथि, जब ऐसे सही शेयर व्यक्ति द्वारा छोडे़ गए हैं, हेतु शेयरों के अभिदान तक विचारनीय होंगे |
अधिलाभ शेयर |
धारण की अवधि की अधिलाभ शेयरों के आवंटन की तिथि से गणना की जाएगी। |
विघटित कंपनी के शेयरधारकों को विघटन की एक योजना में परिणामी कंपनी द्वारा जारी शेयर |
धारण की अवधि विघटित कंपनी के शेयरों के अधिग्रहण की तारीख से गणना की जाएगी। |
मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचैंज के एक सदस्य द्वारा धारित सदस्यता अधिकार |
शेयरों के मामले के साथ ही कारोबार/समाशोधन अधिकार, अवधि जिसके लिए व्यक्ति ऐसे डिमीटूलाइजेशन/निगमीकरण से ठीक पहले स्टाक एक्सचैंज का सदस्य था। |
एक सहकारी समिति में एक फ्लैट |
धारण की अवधि सोसाइटी में शेयरों के आवंटन की तिथि से गणना की जाएगी। |
नियोक्ता द्वारा आवंटित स्वैट ईक्विटी शेयर |
धारण की अवधि आवंटन या इस तरह के ईक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की तिथि से गणना की जाएगी (आकलन वर्ष 2008-09 से लागू) |
व्यापारिक न्यास की इकार्इ (शेयरों के स्थानांतरण के अनुसार आवंटित जैसा धारा 47(xvii) में संदर्भित है) पसंदीदा शेयरों का इक्विटी शेयरों में रूपांतरण |
धारण की अवधि में अवधि, जिसके लिए निर्धारिती द्वारा शेयर धारित किए गए थे, शामिल होगी। इक्विटी शेयरों के रखने की अवधि में वह अवधि शामिल होगी जिसके लिए पसंदीदा शेयरों को निर्धारिती द्वारा संघटित किया गया था। |
धारा 47(xviii) में संदर्भितानुसार मच्यूचुअल फंड की दो अथवा दो से अधिक योजना के समेकन के अनुसार एक निर्धारिती को आवंटित र्इकार्इ |
ऐसी र्इकार्इ के अधिकार की अवधि में वह अवधि शामिल होगी जिसके लिए म्यूचुअल फंड की समेकन योजना में र्इकार्इ अथवा र्इकार्इयां निर्धारिती द्वारा संघटित की गर्इ थी |
धारा 115कग(1)(ख) में संदर्भित वैश्विक निपेक्षागार रसीद के मोचन पर गैर-निवासी निर्धारिती द्वारा प्राप्त कंपनी में शेयर |
ऐसे शेयरों को संघटित करने की अवधि तिथि, जिस पर ऐसे मोचन के लिए प्रतिवेदन किया गया था, से संगणित होगी |
शेयरों के स्थानांतरण के अनुसार आवंटित शेयरों और प्रतिभूतियों में लेनदेन को ऊपर नहीं दिया: |
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1) शेयर और प्रतिभूतियों के (शेयर बाजारों के माध्यम से) खरीद की तारीख 2) शेयरों और प्रतिभूतियों के (शेयर बाजारों के माध्यम से) स्थानांतरण की तिथि
3) शेयरों और प्रतिभूतियों (पक्षों के बीच लेनदेन सीधे किया गया है और शेयर बाजारों के माध्यम से नहीं) के खरीद/स्थानांतरण की तिथि
4) किसी समय विभिन्न केद्रों पर विभिन्न भागों में खरीदे गए शेयर तथा प्रतिभूति की बिक्री/खरीद की तिथि लेकिन सुपुर्दगी समय को बाद में लिया जाएगा तथा खंडों में बेचा जाएगा 5) एक निक्षेपी द्वारा एक प्रतिभूति का स्थानांतरण (यानी डीमैट खाता) |
क) निवेशक की ओर से दलाल द्वारा खरीद की तिथि। ख) ब्रोकर नोट की तिथि बशर्ते ऐसा लेनदेन शेयर की सुपुर्दगी द्वारा अनुसरित होता है तथा स्थानांतरण दस्तावेजों की भी सुपुर्दगी करता है। ग) पार्टियों द्वारा घोषितानुसार रूप में बिक्री के अनुबंध की तिथि बशर्ते यह शेयरों तथा हस्तांतरण विलेख की वास्तविक सुपुर्दगी की जांच कर रहा है। घ) फीफो विधि, प्रतिभूमि के धारण की मानी गई तिथि से अपनाई जाएगी, जिन मामलों में खरीद तथा बिक्री की तिथि शेयरों की निर्दिष्ट संख्या के माध्यम से सहसंबहित नही हो सकती। ड़) धारण की अवधि पहले प्रवेश पहले निर्गम पद्धति के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। |
कारोबारी माल के पूंजी परिसंपत्ति में रूपांतरण | ऐसी रूपांतरित परिसंपत्ति के संघटन की अवधि रूपांतरण की तिथि से गिनी जाएगी |
एक पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में, "स्थानांतरण" भी शामिल है:
(i) परिसंपत्ति की बिक्री, विनिमय या त्याग;
(ii) एक पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में किसी अधिकार का निर्वापन;
(iii) एक परिसंपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण;
(iv) कारोबार माल में पूंजी परिसंपत्ति का रूपांतरण;
(v) एक जीरो कूपन अनुबंध की मोचन अथवा परिपक्वता;
(vi) अनुबंध का निष्पादन हिस्सा में खरीदार के लिए अचल संपत्ति का अधिग्रहण की अनुमति;
(vii) कोई लेनदेन जिसका अचल संपत्ति के स्थानांतरण (अथवा इसके उपयोग का समीकरण) का नियोजन है
(viii) निपटान अथवा परिसंपत्ति का सममूल्य अथवा उसमें कोई ब्याज अथवा किसी प्रणाली में किसी परिसंपत्ति में कोई ब्याज रचना।
4.6 लेनदेन जिसको स्थानांतरण के रूप में नहीं समझा जाता है, [धारा 47] |
निम्नलिखित लेनदेन स्थानांतरण के रूप में नहीं माना जाएगा (कुछ शर्तों के अनुसार)। इसलिए, निम्नलिखित लेनदेन पूंजीगत प्राप्ति हेतु वसूलनीय नही होगा:
धारा |
ब्योरे |
परिसमापन के समय में अपने शेयरधारकों के लिए एक कंपनी द्वारा किसी प्रकार में परिसंपत्ति का वितरण |
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एचयूएफ की कुल या आंशिक विभाजन पर पूंजी परिसंपत्ति का वितरण |
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एक उपहार या वसीयत या एक स्थायी न्यास के तहत पूंजी परिसंपत्ति का स्थानांतरण |
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इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए एक कंपनी द्वारा पूंजी परिसंपत्ति का स्थानांतरण |
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इसकी धारित कंपनी के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा एक पूंजी परिसंपत्ति का स्थानांतरण |
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समामेलन की एक योजना में पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण |
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दो विदेशी कंपनियों के एकीकरण की एक योजना के तहत दूसरी कंपनी को एक विदेशी कंपनी द्वारा धारित शेयरों का भारतीय कंपनी में स्थानांतरण |
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समामेलन की योजना के अंतर्गत विदेशी कंपनी से अन्य विदेशी कंपनी द्वारा संघटित विदेशी कंपनी (जो एक भारतीय कंपनी के शेयर अथवा शेयरों से वस्तुत: इसकी राशि से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर व्युत्पन्न होती हैं) के शेयरों का हस्तांतरण |
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एक बैंकिंग संस्था के साथ एक बैंकिंग कंपनी के एकीकरण की एक योजना में पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण |
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एक विघटन में परिणामी कंपनी को विघटित कंपनी द्वारा पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण |
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परिणामी विदेशी कंपनी के लिए एक विघटित विदेशी कंपनी द्वारा एक भारतीय कंपनी में धारित शेयरों का स्थानांतरण |
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एक व्यापार पुनर्गठन में उत्तराधिकारी सहकारी बैंक के लिए पूर्ववर्ती सहकारी बैंक द्वारा एक किसी पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण। |
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पूर्ववर्ती सहकारी बैंक में एक शेयरधारक द्वारा धारित पूंजी परिसंपत्ति (शेयर के तौर पर) का कोर्इ भी स्थानांतरण यदि स्थानांतरण व्यापार पुनर्गठन की योजना में उत्तराधिकारी सहकारी बैंक में किसी शेयर के उसको आवंटन का विचार किया जाता है |
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डिमर्जर की स्थिति में डिमर्जर विदेशी कंपनी से परिणामी विदेशी कंपनी द्वारा संघटित विदेशी कंपनी (जो एक भारतीय कंपनी के शेयर अथवा शेयरों से वस्तुत: इसकी राशि से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर व्युत्पन्न होती हैं) के शेयरों का स्थानांतरण |
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परिणामी कंपनी द्वारा विघटन योजना में विघटन कंपनी के शेयरधारकों को शेयरों का स्थानांतरण अथवा निगर्मन |
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समामेली कंपनी में धारित शेयरों के स्थान पर समामेली कंपनी में शेयरों का आवंटन |
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गैर-निवासी द्वारा अन्य गैर-निवासी को पूंजीगत परिसंपत्ति (विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड अथवा जीडीआर के तौर पर) का स्थानांतरण |
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47(viiकक) | एक अनिवासी द्वारा अन्य अनिवासी को एक पूंजी परिसंपत्ति (भारत के बाहर जारी भारतीय कंपनी के बांड नामांकित रूपए के तौर पर) के भारत से बाहर किया गया कोर्इ स्थानांतरण |
47(viiकख) | किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र में स्थित प्राधिकृत शेयर बाजार पर अनिवासी द्वारा निम्नलिखित पूंजी परिसंपत्ति का कोर्इ स्थानांतरण क) बांड या जीडीआर ख) भारतीय कंपनी के रूपए नामांकित रूपए ग) यौगिक |
एक अन्य गैर निवासी को एक गैर निवासी द्वारा प्रतिभूतियों के निपटान में एक मध्यवर्ती लेनदेन के माध्यम से भारत से बाहर पूंजी परिसंपत्तियों (ब्याज की आवधिक भुगतान को करने वाली एक सरकारी प्रतिभूति के तौर पर) का स्थानांतरण |
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47(viiग) | सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण बांड योजना, 2015 के अंतर्गत आरबीआर्इ द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण बांड के तौर पर पूंजी का प्रतिदान |
सरकार, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, आदि को एक पूंजी परिसंपत्ति (कला, पांडुलिपि, चित्रकला, आदि के तौर पर) का स्थानांतरण |
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शेयरों में बांड या ऋण पत्र के रूपांतरण के माध्यम से स्थानांतरण |
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किसी भी कंपनी के शेयर या ऋण पत्र में बांड के रूपांतरण के माध्यम से स्थानांतरण [ धारा 115कग(1)(क) में संदर्भितानुसार] |
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47(xख) | पसंदीदा शेयरों के र्इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के रूप में कोर्इ स्थानांतरण |
एक कंपनी के शेयरों के लिए किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार की सदस्यता के तौर पर एक पूंजीगत परिसंपत्ति के विनियम के रूप में स्थानांतरण |
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एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी जो अपने कर्मचारियों के सहयोग से संचालित है द्वारा भूमि का हस्तांतरण |
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कंपनी में फर्म के रूपांतरण के मामले में एक कंपनी को एक फर्म द्वारा एक पूंजी परिसंपत्ति का स्थानांतरण |
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भारत में किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार की एक सदस्य द्वारा धारित समुचित सदस्यता के तौर पर पूंजीगत परिसंपत्ति का हस्तांरण |
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कंपनी के एलएलपी में रूपांतरण की स्थिति में एक शेयरधारक द्वारा कंपनी में धारित शेयरों का कोई स्थानांतरण अथवा एलएलपी को निजी कंपनी अथवा असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी द्वारा पूंजीगत परिसंपत्ति का स्थानांतरण |
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एक कंपनी में मालिकाना व्यवसाय के रूपांतरण के मामले में एक कंपनी को एक पूंजी परिसंपत्ति का स्थानांतरण |
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प्रतिभूतियों के उधार की एक योजना में शामिल स्थानांतरण |
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सरकार द्वारा अधिसूचित एक योजना के तहत बनाया उत्क्रम बंधक के एक लेनदेन में एक पूंजी परिसंपत्ति का स्थानांतरण |
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अंतरणकर्ता को उस ट्रस्ट द्वारा आवंटित इकाईयों के विनियम में एक व्यापार न्यास को एक पूंजी परिसंपत्ति (एक विशेष उद्देश्य वाहन शेयर के तौर पर) का स्थानांतरण |
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र्इक्विटी उन्मुखी म्यूचुअल फंड को छोड़कर म्युचुअल फंड की दो अथवा दो से अधिक योजनाओं अथवा र्इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंड की दो अथवा दो से अधिक समेकन के अनुसार म्युचुअल फंड की र्इकार्इ का स्थानांतरण |
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म्यूच्यूअल फण्ड की योजना के समेकन के अनुसार एक योजना से दूसरी योजना तक म्यूच्यूअल फण्ड की यूनिटों का स्थानांतरण |
अल्प अवधि पूंजीगत परिसंपत्ति, दीर्घ-कालीन पूंजीगत परिसंपत्ति अथवा मूल्यह्रास परिसंपत्ति के विषय में पिछले वर्ष के दौरान स्थानांतरित पूंजीगत परिसंपत्ति के प्रकार पर निर्भर पूंजीगत प्राप्ति की गणना। अल्प अवधि पूंजीगत परिसंपत्ति अथवा मूल्यह्रास परिसंपत्ति के स्थानांतरण पर अर्जित पूंजीगत लाभ को अल्प अवधि पूंजीगत प्राप्ति के तौर पर समझी जाएगी, जबकि दीर्घ-कालीन पूंजीगत परिसंपत्ति का स्थानांतरण दीर्घ-कालीन पूंजीगत परिसंपत्ति को वृद्धि प्रदान करेगा
पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ को निम्नलिखित तरीके से गणना की जाएगी:
अल्पावधि पूंजीगत संपत्ति [धारा 48] |
दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति [धारा 48] |
मूल्यह्रास संपत्ति [धारा 50]* |
प्रतिफल का पूरा मूल्य
घटा: संपत्ति के अधिग्रहण की लागत
घटा: ऐसे स्थानांतरण के संबंध में पूर्णता तथा विशेष रूप से किया गया व्यय |
प्रतिफल का पूरा मूल्य
घटा: अधिग्रहण की अनुक्रमित मूल्य (टिप्पणी 1 देखें) घटा: सुधार की अनुक्रमित लागत (टिप्पणी 1 देखें) घटा: ऐसे स्थानांतरण के संबंध में पूर्णता तथा विशेष रूप से किया गया व्यय |
पिछले साल से आरंभ करते हुए संपत्ति के खंड की डब्लूडीवी
कम: वर्ष के दौरान हस्तांतरित परिसंपत्तियों के प्रतिफल का पूरा मूल्य कम: ऐसे स्थानांतरण के संबंध में पूर्णता तथा विशेष रूप से किया गया व्यय |
*मूल्यह्रास परिसंपत्ति की बिक्री से अल्प-अवधि पूंजीगत प्राप्ति अथवा हानि केवल निम्नलिखित दो स्थितियों में उत्पन्न होगी:
क) जब पिछले साल के अंतिम दिन पर, संपत्ति की खंड के डब्लूडीवी नहीं के बराबर है; या
ख) जब पिछले साल के अंतिम दिन पर, खंड में मौजूद रहता है।
टिप्पणी 1: अधिग्रहण और सुधार का अनुक्रमित मूल्य [धारा 48 के दूसरे परंतुक]
क) पूंजीगत परिसंपत्ति के स्थानांतरण की स्थिति में, अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत तथा सुधार की अनुक्रमित लागत प्रतिफल की पूर्ण राशि से काट ली जाएगी;
ख) अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत और सुधार की अनुक्रमित लागत की अनुक्रमित लागत निम्नलिखित तरीके से लागत मुद्रास्फीति सूचकांक ('सीआर्इआर्इ') के संदर्भ के साथ आंकी जाएगी:
अधिग्रहण की सूचीबद्ध मूल्य = |
[(अधिग्रहण की लागत) × (स्थानांतरण के वर्ष के लिए सीआर्इआर्इ)] |
(वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए अथवा अधिग्रहण के वर्ष के लिए सीआईआई, जो भी बाद में हो) |
सुधार का सूचीबद्ध मूल्य = | [(सुधार की लागत) × (स्थानांतरण के वर्ष के लिए सीआर्इआर्इ)] |
सुधार के वर्ष के लिए सीआर्इआर्इ |
टिप्पणी : पूंजी प्राप्तियों की गणना के लिए आधारभूत वर्ष को 1981 से प्रभावी निर्धारण वर्ष 2018-19 किया गया है। इसलिए, यदि कोर्इ पूंजी परिसंपत्ति (1 अप्रैल 2001 से पहले अर्जित) स्थानांतरित की जाती है तो निर्धारिती के पास या तो 1 अप्रैल, 2001 के अनुसार उचित बाजार कीमत या इसकी लागत के तौर पर इसकी अधिग्रहण की लागत को लेने का विकल्प है।
हालांकि, यहां कुछ स्थितियों हैं जहाँ सूचीकरण का लाभ उपलब्ध नहीं है, जो निम्नानुसार हैं:
धारा |
पूँजी संपत्ति |
अंतरणकर्ता |
धारा 48 के लिए तीसरा नियम | इक्विटी शेयर, या एक इक्विटी ओरिएंटिड फंड की इकार्इ या व्यापारिक न्यास की इकार्इ जैसा धारा 112क के अंतर्ग संदर्भित है, के स्थानांतरण से उत्पन्न दीर्घकालीन पूंजी प्राप्ति | कोर्इ भी व्यक्ति |
धारा 48 के लिए चौथा प्रावधान |
बांड या ऋण पत्र टिप्पणी : हालांकि सूचीकरण लाभ दो प्रकार के बांड पर उपलब्ध हैं, जिनके नाम हैं : • पूंजीगत सूचीकरण बांड (सरकार द्वारा जारी) • संप्रभु स्वर्ण बांड (संप्रभु स्वर्ण बांड योजना, 2015 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी) |
कोर्इ भी व्यक्ति |
धारा 48 के पहले परंतुक को लागू किए बिना गणना के रूप में असूचीबद्ध शेयरों(10% की रियायती दर पर कर योग्य है) स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ |
अनिवासी |
|
माल वाहक वाहन को किराये, भाड़े या पट्टे पर देने के व्यापार से प्रकल्पित आय यदि निर्धारिती 10 से अधिक माल वाहक नहीं रखता |
भारी माल वाहक वाहन के लिए : प्रत्येक महीनें या आंशिक महीनें, जिसके दौरान भारी मालवाहक वाहन निर्धारित द्वारा रखा जाता है, के लिए वाहन के कुल भार का रू. 1000 प्रति टन अन्य माल वाहक वाहन के लिए : प्रत्येक महीनें या आंशिक महीनें, जिसके दौरान भारी मालवाहक वाहन निर्धारित द्वारा रखा जाता है, के लिए रू. 7500 |
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मूल्यह्रास संपत्ति (अन्य संरेखण के आधार पर मूल्यह्रास के लिए पात्र एक विद्युत उत्पादन इकार्इ द्वारा प्रयोग परिसंपत्ति को छोड़कर) |
कोर्इ भी व्यक्ति |
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धारा 50ख द्वारा कवर्ड मंद बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित उपक्रम/संभाग |
कोर्इ भी व्यक्ति |
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धारा 115कख में दिए गए अनुसार विदेशी मुद्रा में खरीदी गई इकाईयां |
विदेशी कोष |
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धारा 115कग में दिए गए अनुसार विदेशी मुद्रा में खरीदे गए वैश्विक निपेक्षागार रसीद (जीडीआर) |
अनिवासी |
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धारा 115कगक में दिए गए अनुसार विदेशी मुद्रा में खरीदी गई वैश्विक निपेक्षागार रसीद (जीडीआर) |
निवासी व्यक्ति कर्मचारी |
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धारा 115कघ में दिए गए अनुसार प्रतिभूति |
विदेशी संस्थागत निवेशक |
पिछले वर्ष के संबंध में सीआईआई का अर्थ ऐसी सूची हैं जो केंद्र सरकार द्वारा साल दर साल आधार पर अधिसूचित हैं।
केंद्र सरकार ने निम्नलिखित लागत मुद्रास्फीती सूची को अधिसूचित किया है:
वित्तीय वर्ष |
सीआर्इआर्इ |
वित्तीय वर्ष |
सीआर्इआर्इ |
2001-02 |
100 |
2010-11 |
167 |
2002-03 |
105 |
2011-12 |
184 |
2003-04 |
109 |
2012-13 |
200 |
2004-05 |
113 |
2013-14 |
220 |
2005-06 |
117 | 2014-15 |
240 |
2006-07 |
122 |
2015-16 | 254 |
2007-08 |
129 |
2016-17 | 264 |
2008-09 |
137 |
2017-18 | 272 |
2009-10 |
148 |
2018-19 | 280 |
2019-20 | 289 | ||
2020-21 | 301 | ||
2021-22 | 317 | ||
2022-23 | 331 |
ऐसे मामले में, पूंजी लाभ निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:
प्रतिफल का पूरा मूल्य (भ) |
भारतीय मुद्रा में बिक्री प्रतिफल का पता लगाएं और उसी विदेशी मुद्रा जिसे स्थानांतरण की तिथि पर औसत विनियम दर* पर पूंजीगत परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए प्रयोग किया गया था, को इसमें परिवर्तित करें। |
अधिग्रहण की लागत(म) |
भारतीय मुद्रा में अधिग्रहण की कीमत पता लगाएं और अधिग्रहण की तारीख पर औसत विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करें। |
बिक्री पर व्यय(य) |
भारतीय मुद्रा में स्थानांतरण पर व्यय का पता लगाएं और स्थानांतरण की तिथि(वह तिथि नही जब व्यय किया गया हैं) पर औसत विनिमय दर पर एक ही विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करें। |
पूंजी लाभ(भ - म - य) |
प्रतिफल की पूर्ण राशि से व्यय तथा अधिग्रहण की लागत को कम करने के पश्चात् आंकी गई पूंजीगत प्राप्ति स्थानांतरण की तिथि पर क्रय दर ** पर भारतीय मुद्रा में पुन:परिवर्तित की जाएगी। |
*औसत विनिमय दर का अर्थ तार स्थानांतरण क्रय दर तथा पूंजीगत परिसंपत्ति की खरीद में प्रारंभिक तौर पर प्रयोग की गई विदेशी मुद्रा की तार स्थानांतरण बिक्री दर है
**क्रय दर ऐसी मुद्रा की तार स्थानांतरण खरीद दर है।
प्रतिफल की पूर्ण राशि संपत्ति, जिसे उनसे स्थानांतरित किया है, के स्थान पर अंतरणकर्ता द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्तयोग्नीय प्रतिफल हैं। ऐसा प्रतिफल नगद अथवा किसी भी प्रकार में प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह किसी अन्य प्रकार में प्राप्त किया जाता हैं तो ऐसी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य ('एफएफवी') प्रतिफल की पूर्ण राशि के तौर पर लिया जाएगा।
हालांकि निम्नलिखित मामलों में "प्रतिफल की पूर्ण राशि" आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार काल्पनिक आधार पर निर्धारित की जाएगी:
क्र.सं. |
लेनदेन का प्रकार |
धारा |
प्रतिफल का पूरा मूल्य |
1 |
पूंजीगत परिसंपत्ति की तबाही अथवा क्षति के कारण बीमाकर्ता द्वारा किसी बीमा के तहत प्राप्त राशि अथवा अन्य परिसंपत्ति |
पैसे का मूल्य या संपत्ति के एफएमवी (प्राप्ति की तारीख पर) |
|
2 |
पूंजीगत परिसंपत्ति का कारोबारी माल में रूपांतरण |
रूपांतरण की तारीख पर पूंजीगत परिसंपत्ति की एफएमवी |
|
3 |
एक साझेदार अथवा सदस्य द्वारा फर्म अथवा एओपी/बीओआई, जो भी मामला हो को अपनी पूंजीगत अंशदान के तौर पर पूंजीगत परिसंपत्ति का स्थानांतरण |
पूंजी अंशदान के रूप में प्राप्त पूंजी परिसंपत्ति के मूल्य के रूप में फर्म या एओपी/बीओआर्इ बही खातों में दर्ज की गर्इ राशि |
|
4 |
फार्म अथवा एओपी/बीओआई द्वारा अपने सदस्यों अथवा सहभागियों, जो भी स्थिति हो, को अपने विलयन पर पूंजीगत परिसंपत्ति का वितरण |
हस्तांतरण की तिथि पर ऐसी संपत्ति के एफएमवी |
|
5 |
कंपनी के परिसमापन के समय शेयर धारकों द्वारा प्राप्त राशि अथवा अन्य परिसंपत्ति |
कुल राशि जमा वितरण की तिथि पर प्राप्त संपत्ति का एफएमवी घटा धारा 2(22)(ग) के अंतर्गत लाभांश के रूप में समझी गई निर्धारित राशि |
|
6 |
एक कंपनी द्वारा शेयरों और अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की वापस खरीद |
शेयर या अन्य प्रतिभूतियों के वापस खरीदने पर कंपनी द्वारा भुगतान प्रतिफल, प्रतिफल के पूरे मूल्य के रूप में माना जाएगा। अधिग्रहण की लागत तथा पुन: खरीद मूल्य (प्रतिफल की पूर्ण राशि) के बीच अंतर शेयर धारक के हाथों पूंजीगत प्राप्ति के तौर पर कर योग्य होगी। टिप्पणी: यदि शेयर किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर सूचीबद्ध नहीं हैं, तो घरेलू कंपनियां वितरित आय(यानी पुनर्खरीद मूल्य ऐसे शेयर जारी करने के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त राशि को घटाकर) पर धारा 115थक के तहत 20% पर अतिरिक्त कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। |
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7 |
अधिसूचित कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत एक कर्मचारी को एक नियोक्ता द्वारा आवंटित शेयर, ऋणपत्र, अधिकार ('प्रतिभूतियों') तथा ऐसी प्रतिभूतियां संबंधित कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति को दी जाती हैं |
धारा 48 का चौथा प्रावधान |
उपहार के समय पर प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य |
7क | पूंजी परिसंपत्ति के कारोबारी माले में रूपांतरण | 49 | रूपांतरण की तिथि के अनुसार सूची का एफएमवी |
8 |
भूमि अथवा भवन के स्थानांतरण की स्थिति में हस्तांतरण विलेख में घोषित बिक्री प्रतिफल स्टॉप ड्यूटी शुल्क से कम होता है |
स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अपनाया मूल्य प्रतिफल की पूर्ण मूल्य होना माना जाएगा। हालांकि, ऐसा कोई समायोजन करने की जरूरत नहीं है यदि स्टांम ड्यूटी के लिए अपनाई गई राशि विक्री प्रतिफल के 105% से अधिक न हो। टिप्पणी : जहां समझौते की तिथि (प्रतिफल की राशि को निश्चित करने के लिए) तथा संपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए पंजीकरण की तिथि समान नहीं होती है तो समझौते की तिथि पर स्टाम्प ड्यटी प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अथवा मूल्यांकित तथा मूल्यांकनीय राशि प्रतिफल की पूर्ण राशि के तौर पर समझी जा सकती है। |
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8क | जहां उद्धृत न किए गए स्थानांतरण के लिए प्रतिफल उचित बाजार कीमत से कम होता है | 50गक | उचित बाजार कीमत (निर्धारित तरीके में निर्धारित) प्रतिफल की पूर्ण राशि होने के तौर पर समझा जाएगा |
9 |
यदि प्रतिफल प्राप्त होता है अथवा पूंजीगत परिसंपत्ति के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप एकत्रित किया जाता है तो सुनिश्चित अथवा निर्धारित नही किया जा सकता |
हस्तांतरण की तिथि पर संपत्ति का एफएमवी (आकलन वर्ष 2013-14 से लागू) |
परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत वह राशि है जिसके लिए यह निर्धारिती द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त की गई थी। इसमें संपत्ति के शीर्षक को पूर्ण करने के लिए अथवा ऐसी खरीद के संबंध में किए गए पूंजीगत प्रकार के खर्चे शामिल हैं।
हालांकि, नीचे दिए गए मामलों में, अधिग्रहण की लागत काल्पनिक आधार पर गणना की जाएगी:
क्र.सं. |
विवरण |
अधिग्रहण के अनुमानित मूल्य |
1 |
पूंजी परिसंपत्तियों के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में अतिरिक्त मुआवजा |
शून्य |
2 |
कंपनी के परिसमापन पर एक शेयर धारक द्वारा प्राप्त संपत्तियाँ |
शेयर धारकों के लिए संपत्ति के वितरण की तारीख पर ऐसी संपत्ति के एफएमवी |
3 |
स्टॉक अथवा शेयर समेकन, रूपांतरण आदि पर करदाता की संपत्ति बन जाती हैं |
ऐसे स्टॉक अथवा शेयर के अधिग्रहण की लागत जिसके द्वारा ऐसी संपत्ति व्युत्पद होती है |
4 |
समामेलन की एक योजना में एकीकृत कंपनी के शेयरधारकों के लिए एक एकीकृत भारतीय कंपनी में शेयरों का आबंटन |
एकीकृत कंपनी में शेयरों के अधिग्रहण की लागत |
5 |
ऋणपत्रों का शेयरों में रूपांतरण |
ऋणपत्रों के संबंध में लागत का वह हिस्सा जो इस तरह के संपत्ति के संबंध में निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण कर लिया है |
5क | पसंदीदा शेयरों का र्इक्विटी शेयरों में रूपांतरण | पसंदीदा शेयर जिसके संबंध में ऐसी संपत्ति निर्धारिती द्वारा प्राप्त की जाती है, की लागत का भाग |
6 |
केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित र्इएसओपी योजना के तहत अपने कर्मचारियों को एक कंपनी द्वारा शेयरों/प्रतिभूतियों का आबंटन |
क) यदि शेयर 1999-2000 के दौरान अथवा 1 अप्रैल, 2009 को अथवा पश्चात् आवंटित किए जाते हैं, विकल्प के उपयोग की तिथि पर प्रतिभूति के एफएमवी ख) यदि शेयरों को 1 अप्रैल 2007 (वर्ष 1999-2000 के दौरान न हो) से पहले आवंटित किया गया, प्रतिभूतियों के अधिग्रहण हेतु वास्तव में दी गई राशि ग) अगर शेयर 1 अप्रैल 2007 को अथवा पश्चात् लेकिन 1 अप्रैल 2009 से पूर्व आवंटित किए जाते हैं, विकल्प के अधिकृत करने की तिथि पर प्रतिभूति का एफएमवी (नियोक्ता को दिया गया क्रय मूल्य अथवा नियोक्ता को दिया गया एफबीटी विचारनीय नही होगा) |
6क |
सूचित र्इक्विटी शेयर या र्इक्विटी ओरिएंटिड फंड की र्इकार्इ या व्यापारिक न्यास की र्इकार्इ जैसा धारा 112क में संदर्भित है, को 1 फरवरी 2018 से पहले प्राप्त किया गया हो |
निम्न का अधिक से अधिक : (i) ऐसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत और (ii) निम्न का कम से कम (क) ऐसी परिसंपत्ति की उचित बाजार कीमत और (ख) ऐसी परिसंपत्ति के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित प्रतिफल की पूर्ण राशि टिप्पणी : ‘उचित बाजार कीमत’ का अर्थ धारा 55(2)(कग) हेतु स्पष्टीकरण को संदर्भित है |
7 |
धारा 56(2)(vii) या (viiक) या (x) के अंतर्गत संपत्ति |
मूल्य जो धारा 56(2)(vii) या (viiक) के प्रयोजन के लिए विचारनीय है |
8 |
विघटन की एक योजना में विघटन कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों को भारतीय परिणामी कंपनी में शेयरों का आबंटन |
डीमर्ज कंपनी के शेयरों के अधिग्रहण की लागत? विघटन में हस्तांतरित परिसंपत्तियों का निविल पुस्तक मूल्य? तुरंत विघटन से पहले डीमर्ज कंपनी के निवल मूल्य |
9 |
विघटन के बाद डीमर्ज कंपनी में मूल शेयरों के अधिग्रहण की लागत |
ऐसे शेयरों के अधिग्रहण की लागत घटा बिंदु 8 में उक्त आंकी गई राशि |
10 |
धारा 47(xiiiख) की शर्तों के अनुपालन में एलएलपी में कंपनी के रूपांतरण के समय में पूर्ववर्ती निजी कंपनी या गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी से उत्तराधिकारी एलएलपी द्वारा अर्जित संपत्ति के अधिग्रहण की लागत |
पूर्ववर्ती निजी कंपनी या गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के लिए संपत्ति के अधिग्रहण की लागत |
11 |
एएलपी में एक सहभागी के अधिकार के अधिग्रहण की लागत जो एलएलपी में गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी अथवा निजी कंपनी के रूपांतरण के कारण करदाता की संपत्ति बन जाती है |
रूपांतरण से ठीक पहले कंपनी में शेयरों के अधिग्रहण की लागत |
12 |
धारा 50 के तहत आने वाली मूल्यह्रास संपत्ति |
पिछले वर्ष के पहले दिन को संपत्ति के खंड का डब्लूडीवी की शुरूआत साथ ही वर्ष, जो संपत्ति के एक ही खंड के भीतर आती है, के दौरान अर्जित संपत्ति की वास्तविक लागत |
13 |
*धारा 50क के तहत अन्तर्निहित एक विद्युत उत्पादन इकार्इ का मूल्यह्रास संपत्ति |
संपत्ति का डब्ल्यू डीवी घटा टर्मिनल मूल्यह्रास जमा शेष शुल्क |
14 |
धारा 50ख के तहत अन्तर्निहित मंद बिक्री के माध्यम से प्राप्त कर लिया उपक्रम/संभाग |
ऐसे उपक्रम का कुल मूल्य |
15 |
धारा 54, 54ख, 54घ, 54छ या 54छख के तहत छूट का दावा करने के लिए अधिग्रहित की नर्इ संपत्ति अगर यह तीन साल के भीतर स्थानांतरित होती है |
अधिग्रहण की वास्तविक लागत घटा इन धाराओं के अंतर्गत छूट का दावा |
16 |
व्यापार से संबंधित व्यापार की साख अथवा ट्रेडमार्क अथवा ब्रांड का नाम अथवा कोई उत्पाद अथवा वस्तु को विनिर्माण, उत्पादन अथवा प्रसंस्करण का अधिकार अथवा किसी व्यापार करने का, ठेका, अधिकार स्टेज परमिट अथवा अस्पष्ट घंटों का अधिकार |
क) यदि इन परिसंपत्तियों को धारा 49(1) के तहत उपहार, इच्छापत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा पूर्व मालिक ने इन परिसंपत्तियों को खरीदा था। पूर्व मालिक हेतु अधिग्रहण की लागत ख) यदि ये संपत्ति मालिक द्वारा खरीदी गर्इ है अधिग्रहण की वास्तविक लागत: ग) यदि ये परिसंपत्तियां स्व: उत्पत्तित हो: शून्य |
17 |
सही शेयर |
निर्धारिती द्वारा राशि का वास्तविक भुगतान |
18 |
शेयरों की सदस्यता के लिए अधिकार (यानी, सही पात्रता) |
शून्य |
19 |
अधिलाभ शेयर |
क) यदि 1 अप्रैल, 1981 से पहले निर्धारिती को आवंटित हैं: उस तारीख पर उचित बाजार मूल्य ख) किसी भी अन्य मामले में: शून्य |
20 |
सेबी द्वारा अनुमोदितानुसार शेयर बाजार के डीम्यूटिलाइजेशन अथवा निगमीकरण की योजना के अंतर्गत शेयर बाजार के सदस्यों को आवंटित, शेयर बाजार में व्यापार का अधिकार तथा ईक्विटी शेयरों का आवंटन |
क) शेयरों के अधिग्रहण की लागत: शेयर बाजार की मूल सदस्यता के अधिग्रहण की लागत ख) शेयर बाजार का समाशोधन अधिकार अथवा व्यापार के अधिग्रहण की लागत |
21 | पूंजीगत परिसंपत्ति, व्यापार न्यास की इकाई के तौर पर, धारा 41(xviii) में संदर्भितानुसार स्थानांतरण के प्रतिफल में उपार्जित |
धारा 47(xvii) में संदर्भितानुसार शेयरों के अधिग्रहण की लागत (निर्धारक वर्ष 2015-16 से लागू) |
धारा 47 (xviii) में संदर्भितानुसार म्युचुअल फंड की दो अथवा दो से अधिक योजना के समेकन के अनुसार निर्धारिती को आंवटित र्इकार्इ |
ऐसी र्इकार्इ के अधिग्रहण की लागत म्युचुअल फंड की समेकित योजना में र्इकार्इ के अधिग्रहण की लागत होगी |
|
धारा 115कग(1)(ख) में संदर्भित वैश्विक निपेक्षागार प्राप्ति के मोचन पर गैर-निवासी निर्धारिती द्वारा प्राप्त कंपनी में शेयर |
ऐसे शेयरों के अधिग्रहण की लागत म्युचुअल फंड तिथि जिस पर ऐसे मोचन के लिए एक प्रतिवेदन किया गया था, पर किसी प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज पर प्रचलित कीमत के आधार पर आंकी जाएगी |
|
22 |
कोई भी अन्य पूंजी परिसंपत्ति: |
क) यदि यह धारा 49(1) में निर्दिष्टानुसार विधि में उपहार, इच्छापत्र आदि द्वारा 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व करदाता की संपत्ति बन जाती है : 1 अप्रैल, 2001 के अनुसार एफएमवी अथवा पिछले मालिक हेतु अधिग्रहण की लागत जो भी अधिक हो ख) यदि यह 1 अप्रैल 2001 से पहले करदाता की संपत्ति बन गया: 1 अप्रैल, 2001 को अधिग्रहण या एफएमवी की लागत, जो भी अधिक है ग) यदि यह धारा 49(1) में निर्दिष्टानुसार विधि में उपहार, इच्छापत्र आदि द्वारा 1 अप्रैल, 2001 के बाद करदाता की संपत्ति बन जाती है : पिछले मालिक हेतु अधिग्रहण की लागत घ) यदि यह 1 अप्रैल 2001 के बाद करदाता की संपत्ति बन गया हैं: अधिग्रहण की वास्तविक लागत |
*अंतिम मूल्यह्रास/शेष प्रभार
क) शेष प्रभार = बिक्री प्रतिफल - मूल्यह्रास संपत्ति की डब्लूडीवी
ख) अंतिम मूल्यह्रास = डब्ल्यूडीवी - बिक्री प्रतिफल
जब विद्युत उत्सर्जन इकाई की मूल्यहास संपत्ति (जो सीधी रेखा आधार पर मूल्यह्रास का विषय था) बेची, छोड़ी, ध्वस्त अथवा नष्ट की जाती है तो अंतिम मूल्यह्रास पूंजीगत प्राप्ति की गणना के समय बिक्री प्रतिफल से काटी जाएगी अथवा शेष प्रभार प्रासंगिक वर्ष में करयोग्य है, जो भी मामला हो।
पिछले मालिक हेतु लागत उन मामलों में करदाता के हाथों अधिग्रहण की लागत के तौर पर समझी जाएगी जहां एक पूंजीगत परिसंपत्ति नीचे दी गई किसी भी विधि के अंतर्गत निर्धारिती की संपत्ति बन जाती है:
क) एक एचयूएफ की कुल या आंशिक विभाजन पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर
ख) एक उपहार या इच्छापत्र के तहत;
ग) उत्तराधिकार, विरासत या हस्तांतरण द्वारा;
घ) एक फर्म, बीओआर्इ या एओपी(जहां ऐसा विघटन 01-04-1987 से पहले किसी भी समय जगह ले लिया था) के विघटन पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर;
ड़) एक कंपनी के परिसमापन पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर;
च) एक प्रतिसंहरणीय या एक स्थिर न्यास को एक हस्तांतरण के तहत;
छ) इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी के लिए एक नियंत्रक कंपनी द्वारा किसी भी स्थानांतरण पर;
ज) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा अपनी भारतीय धारण कंपनी द्वारा किसी स्थानांतरण पर;
झ) भारतीय एकीकृत कंपनी को एकीकृत कंपनी द्वारा किसी भी स्थानांतरण पर;
ञ) एकीकरण की योजना में, एकीकृत विदेशी कंपनी द्वारा एकीकृत विदेशी कंपनी को भारतीय कंपनी में धारित शेयरों के किसी स्थानांतरण पर
ट) विदेशी कंपनी के शेयर (धारा 47(viकख) में संदर्भितानुसार समामेलन की योजना में) के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समामेलित विदेशी कंपनी द्वारा संघटित भारतीय कंपनी के शेयर अथवा शेयरों से परिणामी विदेशी कंपनी तक वस्तुत: इसकी राशि से प्राप्त होती हैं।
ठ) डिमर्ज कंपनी द्वारा परिणामी भारतीय कंपनी को पूंजीगत परिसंपत्ति के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप (डिमर्जर होने की स्थिति में)
ड) विदेशी कंपनी के शेयर (धारा 47(viग) में संदर्भितानुसार डिमर्जर योजना में) के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से डिमर्ज विदेशी कंपनी द्वारा संघटित भारतीय कंपनी के शेयर अथवा शेयरों से परिणामी विदेशी कंपनी तक वस्तुत: इसकी राशि से प्राप्त होती हैं।
ढ) कोई स्थानांतरण, बैंकिंग संस्थान के साथ बैंकिंग कंपनी के एकीकरण की योजना;
ण) एक सहकारी बैंक के कारोबार के पुनर्गठन की एक योजना में किसी भी स्थानांतरण पर;
त) एलएलपी में निजी कंपनी या गैर सूचीबद्ध कंपनी के रूपांतरण की एक योजना में किसी भी स्थानांतरण पर;
थ) कंपनी में संबंधित एकमात्र स्वामित्व अथवा फर्म के रूपांतरण की स्थिति में किसी स्थानांतरण पर;
द) एचयूएफ द्वारा जहां इसके एक सदस्य ने अपनी स्व: अधिग्रृहित संपत्ति को संयुक्त परिवार संपत्ति में रूपांतरित कर लिया है।
टिप्पणी:
जहां पिछले मालिक ने उक्त कथित प्रणाली में संपत्ति का अधिग्रहण किया है, सपंत्ति के 'पिछले मालिक' को पिछले मालिक के तौर पर समझा जाएगा जिसने उक्त कथित विधियों को छोड़कर अन्य विधि द्वारा संपत्ति प्राप्त की हो।
पूंजीगत की संपत्ति के संबंध में सुधार की लागत, निर्धारिती या पिछले मालिक द्वारा पूंजीगत परिसंपत्तियों के परिवर्तन अथवा वृद्धि करने में किए गए सभी पूंजीगत व्यय में शामिल होगी। हालांकि, सुधार की लागत 01/04/1981 के पूर्व किए गए किसी भी खर्च में शामिल नहीं है। सुधार की लागत की निम्नलिखित तरीके से गणना की जाएगी:
क्र.सं. |
विवरण |
सुधार की लागत |
1 |
साख के संबंध में, विनिर्माण किसी उत्पाद अथवा वास्तु को बनाने आदि का अधिकार अथवा किसी व्यापार अथवा पेशे को करने का अधिकार |
शून्य |
2 |
पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में जो 01-04-2001 से पहले निर्धारिती या पिछले मालिक की संपत्ति बन जाता है |
01-04-2001 को अथवा पश्चात् किया गया पूंजीगत प्रकार का कोई व्यय |
3 |
पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में जो धारा 49(1) के तहत निर्दिष्ट किसी भी विधि के माध्यम से 01.04.2001 से पहले निर्धारिती या पिछले मालिक की संपत्ति बन जाता है |
निर्धारिती अथवा पिछले मालिक द्वारा 01-04-2001 को अथवा पश्चात् किए गए पूंजीगत प्रकार का कोई व्यय |
4 |
पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में जो निर्गमित 01.04.2001 या बाद निर्धारिती या पिछले मालिक की संपत्ति बन जाता है |
निर्धारिती या पिछले मालिक द्वारा किए गए पूंजीगत प्रकार का कोर्इ व्यय |
5 |
पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में जो धारा 49(1) के तहत निर्दिष्ट किसी भी विधि के माध्यम से 01-04-2001 को या के बाद निर्धारिती या पिछले मालिक की संपत्ति हो जाता है |
निर्धारिती या पिछले मालिक द्वारा किए गए पूंजीगत प्रकार का कोर्इ व्यय |
1. लघु अवधि के पूंजीगत लाभ
क) लघु अवधि के पूंजीगत लाभ करदाता की कुल सकल आय में शामिल किया जाएगा और सामान्य दरों पर कर लगाया जाएगा;
ख) इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटिड कोष अथवा व्यापार न्यास की इकाई, जो प्रतिभूति लेनदेन हेतु वसूलनीय है, के स्थानांतरण से अर्जित लघु अवधि पूंजीगत लाभ धारा 111क के अंतर्गत 15 प्रतिशत की दर पर कर लगाया जाएगा;
टिप्पणी :-
अब कर की घटी हुर्इ दर (अर्थात् 15 प्रतिशत) व्यापारिक न्याय की र्इकार्इ के स्थानांतरण से उत्पन्न आय के संबंध में प्रभावी तिथि 1-4-2016 से उपलब्ध होगी जिसे धारा 47(xvii) में संदर्भितानुसार विशेष प्रयोजन वाहन के शेयर के स्थान पर निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया गया था।
2. लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ
क) लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ 20% की दर पर कर का विषय है;
ख) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, इकाइयों या एक शून्य कूपन बांड के स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ निम्नलिखित के न्यूनतम पर कर योग्य होंगे:
i. 20% सूचीकरण का लाभ लेने के बाद; या
ii. 10% सूचीकरण का लाभ लेने के बिना।
ग) असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से एक गैर निवासियों या विदेशी कंपनी के लिए उत्पन्न होने वाले लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ सूचीकरण को लाभ दिए बिना कर योग्य होंगे;
घ) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, इक्विटी ओरिएंटिड इकाई अथवा व्यापार न्यास की इकाई जैसा धारा 112क में संदर्भित है, प्रतिभूति लेनदेन हेतु वसूलनीय है, के स्थानांतरण से अर्जित दीर्घ-कालीन पूंजीगत लाभ धारा 10(38) के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त होगा।
एक पूंजी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से, संबंधित मूल्यांकन अधिकारी निम्नलिखित मामलों में आयकर विभाग द्वारा नियुक्त एक मूल्यांकन अधिकारी को पूंजीगत परिसंपत्ति के मूल्यांकन का उल्लेख कर सकते हैं:
1) जहां निर्धारिती द्वारा दावे के रूप में संपत्ति की राशि एक पंजीकृत मूल्यांकित व्यक्ति (बोर्ड द्वारा जारी लाईसेंस के अंतर्गत एक निजी सार्मथ्य में कार्यरत है तथा उसका मूल्यांकन मूल्यांकन अधिकारी हेतु बाध्य नहीं है) द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार है लेकिन मूल्यांकन अधिकारी का मत है कि ऐसा किया गया दावे की राशि परिसंपत्ति की उचित बाजार मूल्य से भिन्न है।
2) जहां मूल्यांकन अधिकारी का मत है कि परिसपंत्ति की उचित बाजार कीमत परिसंपत्ति की राशि से रू. 25,000 अधिक है अथवा निर्धारिती द्वारा दावा की गई राशि का 15 प्रतिशत है, जो भी कम हो अथवा
3) जहां मूल्यांकन अधिकारी की राय है कि, एक परिसंपत्ति और प्रासंगिक परिस्थितियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भ किया जाए।
विवरण |
धारा 54 |
धारा 54ख |
धारा 54घ |
धारा 54ड़ग |
धारा 54ड़ड़ |
धारा 54च |
धारा 54छ |
धारा 54छक |
धारा 54छख |
योग्य करदाता |
व्यक्ति और एचयूएफ |
व्यक्तिगत और एचयूएफ |
कोर्इ भी व्यक्ति |
कोर्इ भी व्यक्ति |
व्यक्ति तथा एचयूएफ |
व्यक्तिगत और एचयूएफ |
कोर्इ भी व्यक्ति |
कोर्इ भी व्यक्ति |
कोर्इ भी व्यक्ति |
छूट के लिए पात्र पूंजीगत लाभ |
दीर्घकालिक |
अल्पकालिक या दीर्घकालिक |
अल्पकालिक या दीर्घकालिक |
दीर्घकालिक |
दीर्घकालीन |
दीर्घकालिक |
अल्पकालिक या दीर्घकालिक |
अल्पकालिक या दीर्घकालिक |
दीर्घकालिक |
हस्तांतरण से अर्जित पूंजीगत लाभ |
आवासीय गृह संपत्ति |
कृषि भूमि का इसके स्थानांतरण से पूर्व पिछले 2 वर्षों में कृषि प्रयोजनों के लिए करदाता अथवा उसके माता-पिता अथवा एचयूएफ द्वारा प्रयोग |
औद्योगिक उपक्रम के हिस्से का गठन भवन व भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण (इसको अधिग्रहण से पहले कम से कम 2 साल के लिए औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था) |
कोर्इ दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति |
कोर्इ दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति |
कोई दीर्घकालीन परिसंपत्ति (आवासीय गृह संपत्ति को छोड़कर) बशर्ते स्थानांतरण की तिथि पर करदाता एक से अधिक आवासीय गृह संपत्ति न रखता हो (नए घर को छोड़कर) |
शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम को परिवर्तित करने के लिए भूमि, भवन, संयंत्र अथवा मशीनरी |
शहरी क्षेत्र से विशेष आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम को परिवर्तित करने के लिए भूमि, भवन, संयंत्र अथवा मशीनरी |
आवासीय संपत्ति (घर या जमीन के एक भूखंड) टिप्पणी : इस धारा के प्रावधान 31 मार्च, 2017 के बाद किए गए आवासीय संपत्ति के किसी स्थानांतरण के लिए लागू नहीं होगा। हालांकि, योग्य स्टार्ट-अप में एक निवेश की स्थिति में आवासीय संपत्ति 31 मार्च, 2019 तक स्थानांतरित की जा सकती है। |
छूट के लिए प्राप्त किए जाने वाली परिसंपत्ति |
एक आवासीय गृह संपत्ति |
कृषि भूमि (शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में हो सकती है) |
भूमि या भवन स्थानांतरण या उक्त औद्योगिक उपक्रम पुन: स्थापित करने के लिए |
एनएचएआर्इ या आरर्इसी, आदि के बॉन्ड |
ऐसी फंड की इकार्इयां जिसे वित्तीय स्टार्टअप के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सके |
एक आवासीय गृह संपत्ति |
ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम को परिवर्तित करने के लिए भूमि, भवन, संयंत्र अथवा मशीनरी |
विशेष आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम को परिवर्तित करने के लिए भूमि, भवन, संयंत्र अथवा मशीनरी |
एक योग्य कंपनी में इक्विटी शेयरों में सदस्यता। (1) प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2017 से, योग्य स्टार्ट अप योग्य कंपनी की परिभाषा में भी शामिल है (2) योग्य कंपनी को नर्इ परिसंपत्तियों की खरीद के लिए इस राशि का उपयोग करना चाहिए (अर्थात् वाहन, कार्यालय उपकरणों, कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि को छोड़कर संयंत्र और मशीनरी) हालांकि योग्य स्टार्टअप की स्थिति में, नई परिसंपत्ति में कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होगा। |
नर्इ संपत्ति प्राप्त करने के लिए समय सीमा |
खरीद: हस्तांतरण की तिथि से 1 वर्ष पहले अथवा 2 वर्ष के पश्चात् निर्माण: हस्तांतरण की तारीख के बाद 3 साल के भीतर |
हस्तांतरण की तारीख के बाद 2 साल के भीतर |
मुआवजे की प्राप्ति की तारीख से 3 साल के भीतर |
स्थानांतरण की तारीख से 6 महीने के भीतर |
मूल परिसंपत्ति के स्थानांतरण की तिथि के बाद 6 महीनों के अंदर |
खरीद: स्थानांतरण की तिथि से 1 वर्ष पहले अथवा 2 वर्ष के पश्चात् निर्माण: हस्तांतरण की तारीख के बाद 3 साल के भीतर |
स्थानांतरण की तिथि के बाद 1 वर्ष से पहले या 3 साल के भीतर |
स्थानांतरण की तिथि के बाद 1 वर्ष से पहले या 3 साल के भीतर |
निर्धारिती द्वारा निवेश धारा 139(1) के तहत विवरणी की प्रस्तुति के लिए नियत तारीख से पहले सदस्यता की तारीख से 1 वर्ष के भीतर |
छूट राशि |
नर्इ संपत्ति या पूंजी प्राप्ति में निवेश, जो भी कम हो |
कृषि भूमि या पूंजी प्राप्ति में निवेश, जो भी कम हो |
नर्इ संपत्ति या पूंजी प्राप्ति में निवेश, जो भी कम हो |
नए संपत्ति या पूंजी लाभ, में निवेश जो भी कम, हालांकि, एक वित्तीय वर्ष में रु. 50 लाख के अनुसार |
नर्इ परिसंपत्ति या पूंजी प्राप्ति, जो भी काम हो, में निवेश, हालांकि रु. 50 लाख के अनुसार |
नर्इ संपत्ति में निवेश X पूंजीगत प्राप्ति/निविल प्रतिफल |
नर्इ संपत्ति या पूंजी प्राप्ति में निवेश, जो भी कम हो |
नर्इ संपत्ति या पूंजी प्राप्ति में निवेश, जो भी कम हो |
नर्इ संपत्ति में निवेश X पूंजीगत प्राप्ति/निविल प्रतिफल |
छूट की वापसी |
यदि नर्इ परिसंपत्ति अधिग्रहण के 3 साल के भीतर स्थानांतरित होती है, |
यदि नर्इ परिसंपत्ति अधिग्रहण के 3 साल के भीतर स्थानांतरित होती है, |
यदि नर्इ परिसंपत्ति अधिग्रहण के 3 साल के भीतर स्थानांतरित होती है, |
यदि नई परिसंपत्ति स्थानांतरित होती है अथवा यह ऋण में परिवर्तित की जाती है अथवा एक ऋण इसकी संवीक्षा पर किया जाता हैं, इसके अधिग्रहण के 5 वर्षों के भीतर |
यदि नर्इ परिसंपत्ति इसके अधिग्रहण की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के अंदर स्थानांतरित होती है। टिप्पणी : जहां निर्धारिती ऐसी निर्दिष्ट परिसंपत्ति की संवीक्षा पर ऋण या उधार लेता है तो उसे उस तिथि पर ऐसी परिसंपत्ति को स्थानांतरित किए जाने के तौर पर समझा जाएगा जिस पर ऐसा ऋण या उधार लिया गया है। |
क) यदि नर्इ परिसंपत्ति अधिग्रहण के 3 साल के भीतर स्थानांतरित कर रहा है, ख) अगर एक और आवासीय घर मूल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए 2 साल के भीतर खरीदा है; ग) एक और घर मूल संपत्ति के हस्तांतरण की 3 वर्षों के भीतर निर्मित किया जाता है |
यदि नर्इ परिसंपत्ति अधिग्रहण के 3 साल के भीतर स्थानांतरित होता |
यदि नर्इ परिसंपत्ति अधिग्रहण के 3 साल के भीतर स्थानांतरित होता है, |
यदि कंपनी या कंपनी द्वारा अधिग्रहीत नर्इ संपत्ति में इक्विटी शेयर बेचे या अधिग्रहण की तारीख से 5 साल की अवधि के भीतर स्थानांतरित होता है |
धारा 139(1) के अंतर्गत देय तिथि से पूर्व पूंजीगत प्राप्ति जमा योजना में जमा |
हाँ |
हाँ |
हाँ |
नहीं |
नहीं |
हाँ |
हाँ |
हाँ |
हाँ |
पूंजीगत लाभ खाता योजना 1988
क) योजना धारा 54, 54ख, 54घ, 54च, 54छ या 54छख के तहत छूट का दावा करने के इच्छुक सभी करदाताओं के लिए खुली है।
ख) यदि करदाता विवरणी की प्रस्तुति की नियत तारीख से पहले नर्इ परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए पूंजीगत प्राप्ति का निवेश नहीं कर सकता है, तो पूंजीगत प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति खाता योजना 1988 के अनुसार एक राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी भी शाखा में जमा खाते में आय की वापसी की प्रस्तुति के लिए नियत तारीख से पहले जमा किया जा सकता है।
[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधितानुसार]