विभिन्न स्रोतों से आय का उपचार

 

प्रधान वेतन के तहत आय

 

बातों पर विचार करने के लिए:

 

वेतन के उपार्जन की जगह:

 

वेतन के विभिन्न घटकों की कर देयता:

 

क. भत्ते

   

ख. अनुलाभ

   

ग. वेतन से कटौती

 

घ. सेवानिवृत्ति लाभ

 

ड़. धारा 89(1) के तहत वेतन का बकाया और राहत

 

च. अन्य लाभ

 

  

विभिन्न स्रोतों से आय का उपचार

 

  

I. प्रधान वेतन के तहत आय

1.1 वेतन में शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है

क) मजदूरी

ख) वार्षिकी

ग) पेंशन

घ) उपादान

ड़) शुल्क, दलाली, अनुलाभ, वेतन अथवा पारिश्रमिक के स्थान पर अथवा के अतिरिक्त लाभ

च) वेतन पेशगी

छ) अवकाश नकदीकरण

ज) मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की देय राशि हेतु वार्षिक अभिवृद्धि

झ) मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में देय राशि हस्तांतरण

ञ) धारा 80गगघ में संदर्भितानुसार कर्मचारी पैंशन खाता हेतु केंद्र सरकार अथवा अन्य किसी नियोक्ता द्वारा अंशदान

 

  

1.2 बातों पर विचार करने के लिए:

क) वेतन आय "देय आधार" या "प्राप्ति आधार" जो भी पहले हो पर कर के दायरे में है।

ख) इस विषय के अंतर्गत आय कर के लिए नियोक्ता और कर्मचारी के रिश्ते की मौजूदगी दाता और आदाता के बीच होगा।

ग) वर्ष के दौरान कर योग्य वेतन से आय में निम्न चीजें शामिल होगी:

i. पिछले वर्ष के दौरान करदाता को नियोक्ता (पूर्व नियोक्ता सहित)  द्वारा देय वेतन का भुगतान किया जाए या नहीं;

ii. पिछले वर्ष के दौरान करदाता को नियोक्ता (पूर्व नियोक्ता सहित) द्वारा वेतन भुगतान इसके देय होने के पूर्व;

iii. पिछले वर्ष के दौरान करदाता को नियोक्ता (पूर्व नियोक्ता सहित) द्वारा भुगतान वेतन का बकाया, यदि किसी भी वर्ष में पहले कर के लिए प्रभार नहीं किया;

अपवाद - फर्म से एक साथी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, अधिलाभ या दलाली प्रधान वेतन के तहत कर योग्य नहीं है बल्कि यह प्रधान व्यापार या पेशे के तहत कर योग्य होगा।

 

  

1.3 वेतन के उपार्जन की जगह:

क) वेतन देय जहां सेवा प्रतिपादित की गई है तब भी जब भुगतान भारत के बाहर किया गया हो

ख) भारत में सेवारत अपने कर्मचारी को विदेशी सरकार द्वारा वेतन भुगतान प्रधान वेतन के तहत कर योग्य है;

ग) भारत में अर्जित छुट्टी के संबंध में विदेश में भुगतान अवकाश वेतन, भारत में उपार्जित या अर्जित किया जाना माना जाएगा।

अपवाद - अगर भारत का नागरिक भारत के बाहर सेवाएं प्रतिपादित करता है और भारत सरकार से वेतन प्राप्त करता है तो वेतन के तौर पर भारत में अर्जित समझे जाने के रूप में यह कर योग्य होगा।

 

  

1.4 वेतन के विभिन्न घटकों की कर देयता:

 

  

क्रम सं.

धारा

विवरण

कर देयता/छूट

1.

17

मूल वेतन

पूरी तरह कर योग्य

2.

17

महंगार्इ भत्ता ('डीए' के रूप में संदर्भित)

पूरी तरह कर योग्य

3.

17

अधिलाभ, शुल्क या दलाली

पूरी तरह कर योग्य

क. भत्ते

 

  

4.

नियम 2क के साथ पठित 10(13क)

मकान किराया भत्ता

निम्नलिखित का न्यूनतम छूट प्राप्त है:

क) वास्तविक प्राप्त एचआरए

ख) वेतन का 40% (50%, यदि घर मुंबर्इ, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नर्इ में स्थित हो तो)

ग) दिया गया किराए घटा वेतन का 10%

*वेतन = मूल + डीए यदि (सेवानिवृत्ति लाभ का हिस्सा हो) + कारोबार आधारित दलाली

टिप्पणी:

i. पूर्णता करयोग्य यदि एचआरए किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त होता है जो अपने ही घर में रह रहा है या उसने किसी भी किराए का भुगतान नहीं किया है

ii. अगर भुगतान किराया रुपए 1,00,000 से अधिक है तो नियोक्ता को मकान मालिक का पैन विवरण की सूचना देना कर्मचारी के लिए अनिवार्य है [परिपत्र सं 08/2013 दिनांकित 10-10-2013]।

5.

धारा 10(14)

बाल शिक्षा भत्ता

प्रत्येक बच्चे को प्रति माह 100 रुपए तक, 2 अधिकतम बच्चों तक छूट प्राप्त है

6.

धारा 10(14)

छात्रावास व्यय भत्ता

प्रत्येक बच्चे को प्रति माह 300 रुपए तक, अधिकतम 2 बच्चों तक छूट प्राप्त है

7.

धारा 10(14)

निवास स्थान और काम की जगह के बीच आने-जाने पर व्यय को पूरा करने के लिए किसी कर्मचारी को दिया गया परिवहन भत्ता

रू. 3200 प्रति माह दृष्टिहीन या मूक बधिर या कम अपंगता के साथ शारीरिक रूप से तथा विकलांग कर्मचारियों के लिए छूट प्राप्त हैं

8.

धारा 10(14)

एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन व्यापार को चलाने के दौरान अपने निष्पादित कार्य के दौरान अपने निजी खर्चों को पूरा करने के लिए इस व्यापार में कार्यरत कर्मचारी को दिया गया भत्ता बशर्ते कर्मचारी दैनिक भत्ता प्राप्त न कर रहा हो

छूट की राशि निम्न में से कम हो जाएगी:

क) ऐसे भत्ता का 70%; या

ख) प्रति माह रु. 10,000।

9.

धारा 10(14)

एक कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन में वाहन पर व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया वाहन भत्ता

शासकीय प्रयोजनों के लिए किए गए व्यय को एक हद तक छूट दी गर्इ है

10.

धारा 10(14)

दौरे पर यात्रा या स्थानांतरण पर लागत को पूरा करने के लिए यात्रा भत्ता

शासकीय प्रयोजनों के लिए किए गए व्यय को एक हद तक छूट दी गर्इ है

11.

धारा 10(14)

कार्य के अपने साधारण स्थान के अनुपस्थिति के कारण कर्मचारियों द्वारा किए गए सामान्य दैनिक व्यय को पूरा करने के लिए दैनिक भत्ता

शासकीय प्रयोजनों के लिए किए गए व्यय को एक हद तक छूट दी गर्इ है

12.

धारा 10(14)

मददगार/सहायक भत्ता

शासकीय प्रयोजनों के लिए किए गए व्यय को एक हद तक छूट दी गर्इ है

13.

धारा 10(14)

शैक्षिक अनुसंधान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान अनुसंधान भत्ते

शासकीय प्रयोजनों के लिए किए गए व्यय को एक हद तक छूट दी गर्इ है

14.

धारा 10(14)

वर्दी भत्ता

शासकीय प्रयोजनों के लिए किए गए व्यय को एक हद तक छूट दी गर्इ है

15.

10(7)

भारत से बाहर नियुक्त अपने कर्मचारियों को (एक भारतीय नागरिक) को सरकार द्वारा भुगतित अथवा स्वीकृत कोई भत्ता अथवा रियायत

पूरी तरह से छूट दी गर्इ है

16.

-

उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भत्ता  (कुछ शर्तों के अनुसार)

पूरी तरह से छूट दी गर्इ है।

17.

10(45)

संघ लोक सेवा आयोग के सेवारत अध्यक्ष/सदस्य को दी गई निम्नलिखित रियायत तथा भत्ते छूट प्राप्त हैं:

क) किराया मुक्त सरकारी निवास का मूल्य

ख) परिवहन भत्ता सहित वाहन अनुलाभ का मूल्य

ग) व्ययविषयक भत्ता

घ) छुट्टी यात्रा रियायत

पूरी तरह से छूट दी गर्इ है

18.

अपने कर्मचारियों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भुगतान भत्ता

पूरी तरह से छूट दी गर्इ है

19.

10(45)

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के सेवानिवृत्त अध्यक्ष लिए भत्ता (कुछ शर्तों के अनुसार)

अनुबंध आधार पर सचिविक सहायता के लिए किया गया बैठक व्यय तथा व्यवस्थित सेवा देने के लिए अधिकतम रु. 14,000 प्रति माह के अनुसार छूट।

20.

नियम 2खख के साथ पठित धारा धारा 10(14)

विशेष प्रतिपूरक भत्ता (पहाड़ी क्षेत्रों) (कुछ शर्तों और स्थानों के अनुसार)

कर से छूट प्राप्त राशि प्रति माह रु. 300 से रु. 7000 तक परिवर्तनीय है।

21.

नियम 2खख के साथ पठित धारा धारा 10(14)

सीमा क्षेत्र, दूरस्थ इलाके या अशांत क्षेत्र या कठिन क्षेत्र भत्ता (कुछ शर्तों और स्थानों के अनुसार)

कर से छूट प्राप्त राशि प्रति माह रु. 200 से रु. 1,300 प्रति माह परिवर्तनीय है।

22.

नियम 2खख के साथ पठित धारा धारा 10(14)

(क) मध्य प्रदेश (ख) तमिलनाडु (ग) उत्तर प्रदेश (घ) कर्नाटक (ड़) त्रिपुरा (च) असम (छ) पश्चिम बंगाल (ज) बिहार (झ) उड़ीसा में आदिवासी क्षेत्र भत्ता

प्रति माह रु. 200 तक छूट प्राप्त है

23.

नियम 2खख के साथ पठित धारा धारा 10(14)

प्रतिपूरक युद्ध क्षेत्र भत्ता। यदि छूट लेते है, तो कर्मचारी सीमा क्षेत्र भत्ता के संबंध में किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकते (कुछ शर्तों और स्थानों के अनुसार)

प्रति माह रु. 2,600 तक छूट प्राप्त है

24.

नियम 2खख के साथ पठित धारा धारा 10(14)

प्रतिपूरक संशोधित क्षेत्र भत्ता। यदि छूट लेते है, तो कर्मचारी सीमा क्षेत्र भत्ता के संबंध में किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकते (कुछ शर्तों और स्थानों के अनुसार)

प्रति माह रु. 1,000 तक छूट प्राप्त है

25.

नियम 2खख के साथ पठित धारा धारा 10(14)

स्थायी स्थान से दूर क्षेत्रों में कार्यरत सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए प्रदान आतंकवाद विरोधी भत्ता। यदि छूट लेते है, तो कर्मचारी सीमा क्षेत्र भत्ता के संबंध में किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकते (कुछ शर्तों और स्थानों के अनुसार)

प्रति माह रु. 3,900 तक छूट प्राप्त है

26.

नियम 2खख के साथ पठित धारा धारा 10(14)

भूमिगत खदानों में अरूचिकर, अप्राकृतिक जलवायु में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भूमिगत भत्ता

प्रति माह रु. 800 तक छूट प्राप्त है

27.

नियम 2खख के साथ पठित धारा धारा 10(14)

उच्च ऊंचार्इ वाले क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों के लिए प्रदान उच्च ऊंचार्इ भत्ता (कुछ शर्तों और स्थानों के अनुसार)

क) प्रति माह रु. 1,060 (9,000 से 15,000 फीट की ऊंचार्इ के लिए) तक छूट प्राप्त है

ख) प्रति माह रु. 1,600 (15,000 फीट ऊपर ऊंचार्इ के लिए) तक छूट प्राप्त है

28.

नियम 2खख के साथ पठित धारा धारा 10(14)

सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए स्वीकृत अत्यधिक सक्रिय युद्ध क्षेत्र भत्ता (कुछ शर्तों और स्थानों के अनुसार)

प्रति माह रु. 4,200 तक छूट प्राप्त है

29.

नियम 2खख के साथ पठित धारा धारा 10(14)

अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह में सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए प्रदान द्वीप कर्तव्य भत्ता (कुछ शर्तों और स्थानों के अनुसार)

प्रति माह रु. 3,250 तक छूट प्राप्त है

30.

धारा 10(14)

शहर प्रतिपूरक भत्ता

पूरी तरह कर योग्य

31.

धारा 10(14)

निश्चित चिकित्सा भत्ता

पूरी तरह कर योग्य

32.

धारा 10(14)

टिफिन, दोपहर का भोजन, रात का भोजन या जलपान भत्ता

पूरी तरह कर योग्य

33.

धारा 10(14)

नौकर भत्ता

पूरी तरह कर योग्य

34.

धारा 10(14)

परियोजना भत्ता

पूरी तरह कर योग्य

35.

धारा 10(14)

अतिरिक्त समय भत्ता

पूरी तरह कर योग्य

36.

धारा 10(14)

टेलीफोन भत्ता

पूरी तरह कर योग्य

37.

धारा 10(14)

छुट्टी भत्ता

पूरी तरह कर योग्य

38.

अपने परिवार के साथ भारत में कहÈ भी जाने के लिए एक कर्मचारी को एक नियोक्ता द्वारा दी गर्इ अवकाश यात्रा रियायत या सहायता (एलटीसी/एलटीए)*

*परिवार में पति या पत्नी, बच्चे और आश्रित भाई/बहन/माता पिता परिवार भी शामिल है। हालांकि, 01-10-1998 को अथवा के बाद एक व्यक्ति के पैदा 2 बच्चों से अधिक को परिवार शामिल नहÈ करता है।

(कुछ शर्तों के अनुसार)

चार साल के एक खंड में दो बार परिवार के साथ भारत में कही भी जाने के लिए किराये के लिए छूट को सीमित किया जाएगा:

जहां हवाई यात्रा की जाती है - सबसे छोटे मार्ग द्वारा राष्ट्रीय वाहक में ईकानमी श्रेणी के हवाई किराये तक छूट

जहां यात्रा रेल द्वारा की जाती है - सबसे छोटे मार्ग द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल किराये तक छूट

यदि यात्रा की उत्पत्ति के स्थान और गंतव्य रेल से जुड़े हुए हैं लेकिन यात्रा परिवहन के किसी भी अन्य तरीके द्वारा किया जाता है - सबसे छोटे मार्ग द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल किराये तक छूट

जहाँ यात्रा और गंतव्य की उत्पत्ति के स्थान रेल से नही जुड़े हैं:

* जहां एक मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मौजूद है - सबसे छोटे मार्ग द्वारा प्रथम श्रेणी या डीलक्स श्रेणी के किराए तक छूट

* जहां कोई मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मौजूद नही है - सबसे छोटे मार्ग द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के रेल किराए तक छूट।

टिप्पणियाँ:

i. 4 कैलेंडर साल के खंड में दो यात्राओं पर छूट प्राप्त है

ii. केवल निर्दिष्ट कर्मचारियों के मामले में कर योग्य है (टिप्पणी 4 देखें)

ख. अनुलाभ

 

  

39.

नियम 3(1) के साथ पठित 17(2)(i)

केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया गया नि:शुल्क अनाभूषित आवास किराया

मकान के आवंटन के लिए सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क अनुलाभ का कर योग्य मूल्य होना माना जाएगा।

40.

नियम 3(1) के साथ पठित 17(2)(i)/(ii)

अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए अनाभूषित नि:शुल्क आवास

अनुलाभ कर योग्य मूल्य

  i. यदि आवास संपदा नियोक्ता द्वारा स्वामित्व में है, तो अनुलाभ से कर योग्य मूल्य किया जाएगा:

 क. वेतन का 15% यदि शहर की जनसंख्या, जहां आवास उपलब्ध कराया गया है, 25 लाख से अधिक हो

 ख. वेतन का 10% यदि शहर की आबादी जहां आवास प्रदान है, 10 लाख से अधिक है, लेकिन 25 लाख रुपए से अधिक नहीं है

 ग. वेतन का 7.5% यदि दूसरे शहर में आवास प्रदान किया जाता है, तो

ii. यदि नियोक्ता द्वारा घर की संपत्ति को पट्टे या किराए पर लिया जाए तो अनुलाभ का कर योग्य मूल्य होगा:

   i. नियोक्ता द्वारा पट्टे पर अदा अथवा देययोग्य पट्टा किराया या तो वेतन का 15% जो भी कम हो

*वेतन में शामिल हैं

क) मूल वेतन

ख) महंगार्इ भत्ता (केवल एक हद तक यह सेवानिवृत्ति लाभ वेतन का एक हिस्सा है)

ग) अधिलाभ

घ) दलाली

ड़) अन्य सभी भत्ते (केवल कर योग्य भाग)

च) अन्य कोई मौद्रिक भुगतान जो कर में प्रभार्य है

लेकिन शामिल नहीं है

i. किसी भी अनुलाभ का मूल्य

ii. पीएफ के लिए नियोक्ता का अंशदान

iii. उपादान पैंशन आदि जैसे सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त लाभ

टिप्पणी:

1) यदि नि:शुल्क आवास दूरदराज के क्षेत्र में प्रदान करवाया जाता है तो कर के दायरे में नहीं आएगा।

2) उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, केन्द्रीय मंत्रियों, संसद में विपक्ष के नेता, संसद में एक अधिकारी और संघ लोक सेवा आयोग के सेवारत अध्यक्ष तथा सदस्यों को उपलब्ध कराये मुफ्त आवास किराया कर मुक्त अनुलाभ है।

 3) ऐसी निर्धारित राशि कर्मचारी द्वारा प्राप्त किराए, यदि, हो की राशि तक सीमित हो जाएगी।

4) यदि कर्मचारी का तबादला और दोनों स्थानों पर संपत्ति को बनाए रखने के लिए 90 दिनों की प्रारंभिक अवधि के लिए अनुलाभ का कर योग्य मूल्य केवल एक आवास के संदर्भ में (निर्धारिती के विकल्प पर) निर्धारित किया जाएगा। अन्य एक कर मुक्त हो जाएगा। हालांकि 90 दिनों के बाद, अनुलाभ का कर योग्य मूल्य दोनों आवास के संदर्भ में लिया जाएगा।

41.

नियम 3(1) के साथ पठित 17(2)(i)

मुफ्त सुसज्जित आवास किराया

अनुलाभ का कर योग्य मूल्य की निम्नलिखित तरीके से गणना की जाएगी:

क) अनुलाभ का कर योग्य मूल्य कर्मचारी को आवास प्रदान किये जाने के लिए मानते हुए असज्जित है

ख) जोड़ें: फर्नीचर और जुड़नार के मूल लागत का 10% (यदि यह नियोक्ता के स्वामित्व में हैं) या वास्तविक उच्च शुल्क या भुगतान देय (यदि इनको नियोक्ता द्वारा किराए पर लिया जाता है)।

ग) घटायें: ऐसी निर्धारित राशि कर्मचारी द्वारा बरामद किराए, यदि हो, की राशि तक सीमित होगी।

42.

नियम 3(1) के साथ पठित 17(2)(i)

एक होटल में प्रदान किये गया आवास

होटल आवास कर के दायरे में नहीं होगा यदि:

क) यह कुल वित्तीय वर्ष में कुल 15 दिन से अनधिक अवधि के लिए प्रदान की जाती है; और

ख) होटल में ऐसा निवास कर्मचारी को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण के लिए प्रदान किया गया हो है।

अनुलाभ का कर योग्य मूल्य निम्न में से कम हो जाएगा:

क) नियोक्ता द्वारा ऐसे होटल को देय अथवा देययोग्य वास्तविक प्रभार

ख) वेतन का 24%

43.

नियम 3(2) के साथ पठित 17(2)(viii)

मोटर कार/अन्य वाहन

अनुलाभ का कर योग्य मूल्य (नीचे टिप्पणी 1 देखें)

43क 17(2)(iv) एक कर्मचारी के किसी दायित्व के संदर्भ में नियोक्ता द्वारा दी गर्इ कोर्इ राशि पूरी तरह से करयोग्य

44.

नियम 3(3) के साथ पठित 17(2)(viii)

सफार्इ कर्मचारी, माली, चौकीदार या व्यक्तिगत परिचर सहित एक घरेलू नौकर की सेवा (केवल निर्दिष्ट कर्मचारी के मामले में कर योग्य [टिप्पणी 4 देखें])

अनुलाभ का कर योग्य मूल्य वेतन ऐसी सेवा के लिए नियोक्ता द्वारा देया अथवा देययोग्य वेतन घटा कर्मचारी द्वारा प्राप्त कोई राशि होगी।

45.

नियम 3(4) के साथ पठित 17(2)(viii)

घर के प्रयोजनों के लिए गैस, बिजली या पानी की आपूर्ति

अनुलाभ का कर योग्य मूल्य:

 ➢  नियोक्ता द्वारा किया गया प्रति ईकाई विनिर्माण लागत यदि कर्मचारी द्वारा स्वामित्व संसाधनों से उपलब्ध कराया जाता हैं;

 ➢ नियोक्ता द्वारा देय राशि यदि बाहरी एजेंसी से नियोक्ता द्वारा खरीदी गई हो

टिप्पणी:

1. कर्मचारी द्वारा बरामद किसी भी राशि के अनुलाभ के कर योग्य मूल्य से कटौती की जाएगी।

ii. केवल निर्दिष्ट कर्मचारियों के मामले में कर योग्य [टिप्पणी 4 देखें]

46.

नियम 3(5) के साथ पठित 17(2)(viii)

शिक्षा सुविधाएं

अनुलाभ का कर योग्य मूल्य (नीचे टिप्पणी 2 देखें)

47.

नियम 3(6) के साथ पठित 17(2)(viii)

यात्री या माल की ढुलार्इ में संलग्न  नियोक्ता द्वारा उपलब्ध करार्इ गर्इ परिवहन सुविधाएं (हवार्इ कंपनी या रेलवे को छोड़कर)

राशि जिस पर नियोक्ता द्वारा जनता को सेवा प्रदान की जा रही है घटा कर्मचारी से वसूली गई राशि एक कराधान रियायत होगी

48.

17(2)(v)

वार्षिकी हेतु अनुबंध के प्रभाव हेतु अथवा कर्मचारी के जीवन पर बीमा के प्रभाव हेतु नियोक्ता द्वारा देययोग्य राशि

पूरी तरह कर योग्य

49.

नियम 3(8)/3(9) के साथ पठित 17(2)(vi)

र्इएसओपी/स्वैट ईक्विटी शेयर

निर्धारिती द्वारा विकल्प के प्रयोग की तारीख पर शेयर या प्रतिभूतियों की उचित बाजार मूल्य घटा इस तरह के शेयर के संबंध में कर्मचारी से बरामद राशि अनुलाभ का कर योग्य मूल्य होंगे।

निम्नानुसार उचित बाजार मूल्य निर्धारित किया जाएगा:

क) सूचीबद्ध शेयरों के मामले में: विकल्प के प्रयोग की तिथि के अनुसार आरंभ तथा समाप्ति मूल्य का औसत (कुछ शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार)

ख) असूचीबद्ध शेयरों/ईक्विटी शेयर के अलावा अन्य प्रतिभूति के मामले में: विकल्प के प्रयोग की तारीख या पहले की तारीख उस तिथि के तौर पर नही जो विकल्प के प्रयोग की तिथि से पूर्व 180 दिनों से अधिक न हो, पर एक व्यापारी बैंककर्मी द्वारा निर्धारित मूल्य।

टिप्पणी :

वित्त अधिनियम, 2020 के माध्यम से निम्नलिखित तीन सबसे पहले की तिथियों से स्टार्ट-अप के मामले में रियायत के कराधान को स्थगित किया गया है :

1. प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 48 महीनों की समाप्ति

2. कर्मचारियों द्वारा ऐसे शेयरों की बिक्री

3. तिथि जिस पर कर्मचारी स्टार्ट आप का कर्मचारी न रहा हो

योग्य स्टार्ट-अप को तद्नुसार उक्त किसी भी घटना के होने के 14 दिनों के अंदर सरकार को कर देना आवश्यक है (जो भी पहले हो)

हालांकि, धारा 17(2)(vi) को संशोधित नही किया गया है, इसलिए आय उस वर्ष में गिनी जाएगी जिसमें शेयर आवंटित हुआ है लेकिन कर को बाद के वर्ष में नही दिया जाएगा।

50.

17(2)(vii)

सेवानिवृत्ति कोष की ओर नियोक्ता का अंशदान

1,50,000 से अधिक ऐसे अंशदान की सीमा तक कर्मचारी के हाथों कर योग्य है

51.

नियम 3(7)(i) के साथ पठित 17(2)(viii)

ब्याज मुक्त ऋण या रियायती ब्याज दर पर ऋण

कर्मचारी (या उसके परिवार के किसी भी सदस्य) को एक नियोक्ता द्वारा दिए गए ब्याज की रियायती दर पर ब्याज मुक्त ऋण या ऋण निम्नलिखित आधार पर सभी कर्मचारियों के हाथों कर का एक अनुलाभ प्रभार्य है:

1) "अधिकतम बकाया मासिक शेष" (यानी हर महीने के अंतिम दिन के रूप में प्रत्येक ऋण के लिए कुल बकाया राशि) का पता लगाएँ ;

2) इसके द्वारा समान उद्देश्य के आधार के लिए ऋण के संबंध में प्रासंगिक पिछले वर्ष के प्रथम दिवस के अनुसार एसबीआई द्वारा प्रभारित ब्याज की दर का पता लगाएं;

3) चरण 2 में दिए गए ब्याज की दर पर बकाया राशि (चरण 1 में वर्णित) पर पिछले वर्ष के प्रत्येक महीने के लिए ब्याज की गणना

4) पिछले संपूर्ण (चरण 3) के लिए आंके गए कुल ब्याज से, कर्मचारी द्वारा वसूले गए वास्तविक ब्याज कटौती यदि हो

5) शेष राशि (चरण 3 - चरण 4) अनुलाभ का कर योग्य मूल्य है

यदि कर योग्य कुछ भी नहीं है:

क) कुल ऋण 20,000 रु. से अधिक नहीं है; या

ख) ऋण मस्तिष्क संबंधी रोग, कैंसर, एड्स, चिरकालिक गुर्दा निष्क्रियता, आधिरक्ताव (निर्दिष्ट रोग) जैसे निर्दिष्ट रोगों (नियम 3क) के उपचार के लिए उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि, ऋण का इतना अधिक छूट के लिए लागू नहीं है किसी भी चिकित्सा बीमा योजना के तहत कर्मचारी को प्रतिपूर्ति कर दिया गया है।

52.

नियम 3(7)(ii) के साथ पठित 17(2)(viii)

किसी अवकाश के लिए कर्मचारी अथवा उसके घर के किसी सदस्य द्वारा आवासीय लाभ, पर्यटन, तथा यात्रा संबंधी सुविधा

क) रियायत की करयोग्य राशि नियोक्ता द्वारा किया गया व्यय घटा कर्मचारी से प्राप्त राशि होगी।

ख) जहां ऐसी सुविधा नियोक्ता द्वारा संचालित है, और सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है, इस तरह की सुविधा उस राशि पर ली जागएी जहां ऐसी सुविधा जनता को अन्य एजैंसियों द्वारा दी जाती है।

53.

नियम 3(7)(iii) के साथ पठित 17(2)(viii)

कर्मचारी को उपलब्ध करार्इ मुफ्त भोजन और पेय पदार्थ

1) पूरी तरह कर योग्य: नि:शुल्क भोजन में प्रति भोजन रुपये 50 से अधिक घटा कर्मचारी द्वारा राशि भुगतान एक कर योग्य रियायत हो जाएगी

2) कर से छूट: निम्नलिखित नि:शुल्क भोजन कर से मुक्त किया जाएगा:

क) दूरदराज के क्षेत्र अथवा अपतटीय स्थापना में काम के घंटे के दौरान उपलब्ध कराए गए खाद्य और गैर मादक पेय पदार्थ;

ख) काम के घंटे के दौरान चाय, कॉफी या गैर मादक पेय पदार्थ और स्नैक्स कर मुक्त अनुलाभ हैं;

ग) नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए केवल खाने के स्थान पर प्रयोग करने योग्य गैर-हस्तांतरणीय प्रदत्त वाउचर के माध्यम से अथवा कार्यालय परिसर में भोजन, यदि कर्मचारी हेतु लागत प्रति भोजन रु. 50 (अथवा कम) है।

54.

नियम 3(7)(iv) के साथ पठित 17(2)(viii)

औपचारिक अवसरों पर उपहार या वाउचर या कूपन या अन्यथा कर्मचारी को उपलब्ध कराए गए

क) नगद में उपहार अथवा राशि में परिवर्तनीय उपहार (जैसे गिफ्ट चेक) पूर्णता करयोग्य है

ख) प्रति वर्ष कुल रु. 5000 में उपहार कर से मुक्त होगा इसके अधिक राशि करयोग्य होगी।

55.

नियम 3(7)(v) के साथ पठित 17(2)(viii)

क्रेडिट कार्ड

क) कर्मचारी अथवा उसके घर के सदस्य द्वारा प्रयोग क्रेटिड कार्ड के संबंध में नियोक्ता द्वारा किया गया व्यय घटा कर्मचारी द्वारा वसूली गई राशि कर योग्य रियायत है

ख) शासकीय प्रयोजनों के लिए किए गए खर्च कर योग्य रियायत नही होगी बशर्ते ऐसे व्यय के संबंध में पूर्ण विवरण नियोक्ता द्वारा बनाये रखा गया हो

56.

नियम 3(7)(vi) के साथ पठित 17(2)(viii)

नि:शुल्क मनोरंजन/क्लब सुविधाएं

क) वार्षिक या आवधिक शुल्क आदि (निगमित सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक शुल्क को छोड़कर) की दिशा में नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय घटा कर्मचारी से बरामद घटा राशि कर योग्य अनुलाभ है

ख) शासकीय प्रयोजनों के लिए क्लब की सुविधाओं पर किए गए खर्च को कर से छूट दी गर्इ है।

ग) स्वास्थ्य क्लब, खेल और सभी कर्मचारियों को समान रूप से उपलब्ध करार्इ गर्इ इस तरह की सुविधाओं के उपयोग को कर से मुक्त किया जाएगा।

57.

नियम 3(7)(vii) के साथ पठित 17(2)(viii)

कर्मचारी द्वारा नियोक्ता की चल संपत्ति का उपयोग कर योग्य अनुलाभ है

रियायत की कर योग्य राशि

ख) लैपटॉप और कंप्यूटर का प्रयोग करें: शून्य

ग) लैपटॉप, कंप्यूटर और मोटर कार के अलावा अन्य चल संपत्ति*: नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक उच्च राशि (यदि परिसंपत्ति किराए पर ली जाती है) अथवा परिसंपत्ति का लागत मूल्य (यदि परिसंपत्ति नियोक्ता  द्वारा ली जाती है) का 10% घटा कर्मचारी द्वारा वसूली गई राशि

*मोटर कार के उपयोग के मामले में अनुलाभ मूल्य की गणना के लिए टिप्पणी 1 देखें

58.

नियम 3(7)(viii) के साथ पठित 17(2)(viii)

अपने कर्मचारी को एक नियोक्ता द्वारा चल संपत्ति का हस्तांतरण

रियायत का कर योग्य मूल्य

क) कंप्यूटर, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं : परिसंपत्ति की वास्तविक लागत घटा नियोक्ता द्वारा प्रयोग के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 50% (न्यूनन शेष विधि का प्रयोग करते हुए) पर मूल्यह्रास घटा कर्मचारी द्वारा वूसली गई राशि

ख) मोटर कार: परिसंपत्ति की वास्तविक लागत घटा नियोक्ता द्वारा प्रयोग के प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 20% (न्यूनन शेष विधि का प्रयोग करते हुए) पर मूल्यह्रास घटा कर्मचारी द्वारा प्राप्त राशि

ग) अन्य चल संपत्ति: परिसंपत्ति की वास्तविक लागत घटा नियोक्ता द्वारा प्रयोग के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 10% (एसएलएम आधार पर) पर मूल्यह्रास घटा कर्मचारी द्वारा प्राप्त राशि

59.

नियम 3(7)(ix) के साथ पठित 17(2)(viii)

कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दी गई कोर्इ भी अन्य लाभ या सुविधा

रियायत की कर योग्य राशि नियोक्ता (सहमति मूल्य कीमत के अंतर्गत) को लागत के आधार पर आंकी गई घटा कर्मचारी से प्राप्त राशि होगी।

हालांकि, कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा किए गए एक मोबाइल फोन सहित टेलीफोन पर खर्च कर योग्य अनुलाभ के रूप में नहीं समझा जाएगा।

60.

10(10गग)

कर्मचारी को दी गई रियायत (मौद्रिक भुगतान के रूप में उपलब्ध कराने के लिए नही) पर नियोक्ता द्वारा दिया गया कर

पूरी तरह से मुक्त

61.

धारा 17(2) के परंतुक

भारत में चिकित्सा सुविधाएं

क) निम्नलिखित अस्पताल में से किसी में भी कर्मचारी या उसके परिवार (पति या पत्नी और बच्चों, निर्भर - माता पिता, भाइयों और बहनों) के चिकित्सा उपचार के लिए नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति या वहन किये गये खर्च, कर्मचारी के हाथों कर हेतु वसूलनीय नही है:

   i.  अस्पताल नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित हो।

  ii. अस्पताल सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अस्पताल द्वारा अनुरक्षित हो

  iii. निर्धारित रोगों के इलाज के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों से संबंध रखने वाले मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित अस्पताल।

ख) नियोक्ता द्वारा भुगतान या प्रतिपूर्ति चिकित्सा बीमा प्रीमियम कर के दायरे में नहीं है।

हालांकि, चिकित्सा सुविधा निर्दिष्ट कर्मचारियों के मामले में ही कर योग्य है [टिपण्णी 4 देखें]

62. धारा 17(2) के परंतुक भारत से बाहर चिकित्सा सुविधाएं

भारत से बाहर कर्मचारी अथवा अपने परिवार के सदस्य के चिकित्सीय उपचार हेतु नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति अथवा किया गया कोई व्यय निम्नलिखित की सीमा तक छूट प्राप्त है (कुछ शर्त के अनुसार):

क. चिकित्सा उपचार पर व्यय - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक छूट दी र्गइ है।

ख. मरीज और एक परिचर के लिए विदेश में रहने पर व्यय - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक छूट दी गर्इ है।

ग. रोगी और एक परिचर की यात्रा पर किये गए खर्च - छूट, यदि कर्मचारी की कुल सकल आय (यात्रा व्यय शामिल करने से पूर्व) रु. 2,00,000 से अधिक नही है।

63.

धारा 17(2) के परंतुक

भारत से बाहर चिकित्सा सुविधाएं

भारत से बाहर कर्मचारी अथवा अपने परिवार के सदस्य के चिकित्सीय उपचार हेतु नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति अथवा किया गया कोई व्यय निम्नलिखित की सीमा तक छूट प्राप्त है (कुछ शर्त के अनुसार):

क. चिकित्सा उपचार पर व्यय - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक छूट दी गर्इ है।

ख. मरीज और एक परिचर के लिए विदेश में रहने पर व्यय - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक छूट दी गर्इ है।

ग. रोगी और एक परिचर की यात्रा पर किये गए खर्च - छूट, यदि कर्मचारी की कुल सकल आय (यात्रा व्यय शामिल करने से पूर्व) रु. 2,00,000 से अधिक नहीं है।

ग. वेतन से कटौती

 

  

1.

16(iक) मानक कटौती रू. 40,000 या वेतन की राशि, जो भी कम हो (कोर्इ वेतनभोगी व्यक्ति)

2.

16(ii)

सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मनोरंजन भत्ते (अन्य कर्मचारियों के मामले में पूरी तरह कर योग्य)

निम्नलिखित का न्यूनतम कर से मुक्त है:

क) रु 5,000

ख) वेतन का 1/5 (किसी भी भत्ता, लाभ या अन्य अनुलाभ छोड़कर)

ग) प्राप्त वास्तविक मनोरंजन भत्ता

3.

16(iii)

रोजगार कर/व्यावसायिक कर।

वास्तव में वर्ष के दौरान भुगतान राशि। हालांकि, यदि व्यावसायिक कर अपने कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है तब यह पहली बार एक अनुलाभ के रूप में कर्मचारी के वेतन में शामिल किया जाता है और फिर उसी राशि के रूप में कटौती की अनुमति दी जाती है।

घ.सेवानिवृत्ति लाभ

 

  

 

   

अवकाश नकदीकरण

1.

10(10कक)

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय अप्रयुक्त अर्जित अवकाश का नकदीकरण

पूरी तरह से मुक्त

2.

10(10कक)

अन्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय अप्रयुक्त अर्जित अवकाश का नकदीकरण (एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर नही)

निम्नलिखित का न्यूनतम कर से मुक्त किया जाएगा:

क) वास्तव में प्राप्त राशि

ख) अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी* X औसत मासिक वेतन

ग) 10 महीने का औसत वेतन**

घ) रु. 25,00,000

*अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी की गणना करते समय, वर्तमान नियोक्ता के लिए प्रदान की गर्इ सेवा के प्रत्येक पूरा वर्ष के लिए अर्जित अवकाश पात्र 30 दिन से अधिक नहीं हो सकती

**औसत वेतन = तुरंत सेवानिवृत्ति से ठीक पहले पिछले 10 महीने का औसत वेतन***

***वेतन = मूल वेतन + डीए (यह सीमा तक सेवानिवृत्ति लाभ का एक हिस्सा है) + कारोबार आधारित कमीशन

छंटनी मुआवजा

3.

10(10ख)

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत एक कर्मकार द्वारा छंटनी मुआवजा प्राप्त (कुछ शर्तों के अनुसार)।

निम्नलिखित का न्यूनतम कर से मुक्त किया जाएगा:

क) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25च(ख) के अनुसार आंकी गई राशि;

ख) रु. 5,00,000; या

ग) वास्तव में प्राप्त राशि

टिप्पणी:

i. धारा 89(1) के तहत राहत उपलब्ध है

ii. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25च(ख) की तहत निरंतर सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिनों के औसत वेतन या उसके 6 महीने से अधिक किसी भी हिस्से को अपनाया जाना

उपादान

4.

10(10)(i)

सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त उपादान (सांविधिक निगमों के कर्मचारियों को छोड़कर

पूरी तरह से मुक्त

5.

10(10)(ii)

उपादान अधिनियम 1972 के तहत अन्य कर्मचारियों जो उपादान अधिनियम 1972 के तहत कवर हैं द्वारा प्राप्त मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान (सरकारी कर्मचारी के अलावा अन्य) (कुछ शर्तों के अधीन)।

निम्नलिखित का न्यूनतम राशि कर से मुक्त है:

1. (*15/26) X पिछला आरेखित वेतन** 6 महीने से अधिक में सेवा या उसके किसी भाग का परिपूरित वर्ष।

2. रु. 20,00,000

3. वास्तव में प्राप्त उपादान।

*मौसमी स्थापना के कर्मचारी के मामले में 7 दिन।

**वेतन = डीए सहित अंतिम आहरित वेतन, लेकिन किसी भी अधिलाभ, दलाली एचआरए, अतिरिक्त समय और किसी भी अन्य भत्ता, लाभ या अनुलाभ को छोड़कर

6.

10(10)(iii)

अन्य कर्मचारी जो उपादान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कवर नहीं हैं द्वारा प्राप्त मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान (सरकार कर्मचारी के अलावा अन्य) (कुछ शर्तों के अनुसार)।

निम्नलिखित की न्यूनतम राशि कर से मुक्त है:

1. डेढ़ महीने का औसत वेतन* X की पूरे साल की सेवा

2. रु. 10,00,000

3. वास्तव में प्राप्त उपादान।

*औसत वेतन = सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्ववर्ती माह के अंतिम 10 माह का औसत वेतन

**वेतन = मूल वेतन + डीए (सीमा तक यह सेवानिवृत्ति लाभ का एक हिस्सा है) + कारोबार आधारित दलाली

पेंशन

7.

-

संयुक्त राष्ट्र संगठन से अपने परिवार के सदस्यों के कर्मचारी द्वारा प्राप्त पेंशन

पूरी तरह से मुक्त

8.

10(10क)(i)

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण कर्मचारी, और वैधानिक निगम के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त रूपान्तरित पेंशन

पूरी तरह से मुक्त

9.

10(10क)(ii)

अन्य कर्मचारियों जो उपादान भी प्राप्त करता है, द्वारा प्राप्त रूपांतरित पैंशन

रूपान्तरित पैंशन का पूरे मूल्य का 1/3 कर से मुक्त किया जाएगा

10.

10(10क)(iii)

अन्य कर्मचारियों जो उपादान भी प्राप्त करता है, द्वारा प्राप्त रूपांतरित पैंशन

रूपान्तरित पैंशन के पूरे मूल्य का 1/2 कर से मुक्त किया जाएगा

11.

10(19)

सशस्त्र बलों के परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पैंशन

पूरी तरह से मुक्त

12.

57(iiक)

किसी भी अन्य मामले में परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त परिवार पेंशन

पारिवारिक पैंशन के 33.33% अधिकतम रु. 15000 को अनुसार कर से मुक्त किया जाएगा

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

13.

10(10ग)

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण (कुछ शर्तों के अनुसार) पर प्राप्त राशि

निम्नलिखित का न्यूनतम कर से छूट प्राप्त है:

1) दिशा निर्देशों के अनुसार प्राप्त वास्तविक राशि अर्थात् निम्न का कम से कम

क) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3 माह का वेतन

ख) सेवानिवृत्ति के समय वेतन X सेवानिवृत्ति के लिए शेष सेवा के महीनों की संख्या; अथवा

2) रु. 5,00,000 भविष्य निधि

भविष्य निधि

14.

-

कर्मचारी भविष्य निधि

विभिन्न कर्मचारी भविष्य निधि को किया गया अंशदान की करदेयता हेतु तथा उस पर अर्जित ब्याज टिप्पणी 3 देखें

15.

10(12क)/10(12ख)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

धारा 80गगघ में संदर्भित पेंशन योजना में से चुनने पर अथवा अपनी खाते को बंद करने पर एक कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा भुगतान, इस सीमा तक कि इस योजना को चुने जाने पर अथवा ऐसी समाप्ति के समय उसे देययोग्य कुल राशि के 40% से अधिक न हो

ड़. धारा 89(1) के तहत वेतन का बकाया और राहत

 

  

1.

15

वेतन और अग्रिम वेतन का बकाया

प्राप्त वर्ष में कर योग्य। हालांकि धारा 89 के तहत राहत उपलब्ध है

2.

89

धारा 89 के तहत राहत

एक व्यक्ति बकाया राशि में या अग्रिम में अपने वेतन के किसी भी हिस्से को प्राप्त करता है या वेतन के एवज में लाभ प्राप्त करता है, वह नियम 21क के साथ पठित धारा 89 के प्रावधानों के अनुसार राहत का दावा कर सकते हैं

च. अन्य लाभ

1.

-

कर्मचारी जो सेवा करने के दौरान मारा गया हो की विधवा अथवा अन्य कानूनी वारिस को मुआवजे अथवा अन्यथा के रूप में अथवा रूप से किया गया एकमुश्त भुगतान [परिपत्र नं 573, दिनांक 21-08-1990]

विधवा अथवा अन्य कानूनी वारिस के हाथों कर से पूर्णत: मुक्त

2.

-

कार्य के दौरान परिवार के किसी सदस्य की मौत या व्यक्ति को चोट लगने के फलस्वरूप व्यक्ति (या कानूनी वारिस) को,केन्द्रीय या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या एक सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा अनुग्रह राशि भुगतान [परिपत्र नं 776,दिनांक 08-06-1999]

व्यक्ति या कानूनी वारिस के हाथों में पूरी तरह छूट दी गर्इ है

3.

-

संयुक्त राष्ट्र संगठन से प्राप्त वेतन [परिपत्र सं 293, दिनांकित 10/02/1981]

पूरी तरह से मुक्त

4.

10(6)(ii)

किसी विदेशी राज्य के व्यापार प्रतिनिधित्व वाणिज्य दूातवास, तथा उच्चायोग के अधिकारी के रूप में विदेशी नागरिक द्वारा प्राप्त वेतन

अगर संबंधित अधिकारी उस विदेशी देश में समकक्ष छूट प्राप्त है की पूर्णतय: छूट है

5.

10(6)(vi)

भारत में प्रदान की गर्इ सेवाओं के लिए एक विदेशी उद्यम के एक कर्मचारी के रूप में गैर-निवासी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक यदि :

क) भारत में किसी भी व्यापार या कारोबार में विदेशी उद्यम नहीं लगी हुर्इ है

ख) भारत में उनका निवास ऐसे पिछले वर्ष में 90 दिनों की कुल अवधि से अधिक नही है

ग) ऐसा पारिश्रमिक इस अधिनियम के अंतर्गत वसूलनीय कर्मचारी की आय से कटौती हेतु उत्तदायी नही हैं

पूरी तरह से मुक्त

6.

10(6)(viii)

भारत में यदि उसकी प्रवास पिछले वर्ष में कुल 90 दिन से अधिक नहीं है तो एक विदेशी जहाज पर एक अनिवासी विदेशी नागरिक द्वारा अपने रोजगार के सिलसिले में दी गर्इ सेवाओं के लिए प्राप्त वेतन

पूरी तरह से मुक्त

7.

-

सार्क सदस्य राष्ट्र से एक शिक्षक/प्रोफेसर के द्वारा प्राप्त वेतन और भत्ते (कुछ शर्तों के अनुसार)

पूरी तरह से मुक्त

टिपणी:

1 मोटर कार (जब कार कर्मचारी द्वारा स्वामित्व कर के पूर्णता निजी उद्देश्य के लिए अथवा जिसके लिए नियोक्ता द्वारा अदायगी की जाती हैं के लिए उसके उनके परिवार के सदस्य द्वारा प्रयोग की जाती है, को छोड़कर निर्दिष्ट कर्मचारियों (टिप्पणी 4 देखें) की स्थिति में कर योग्य)

क्रम सं.

परिस्थिति

इंजन क्षमता 1600 सीसी तक

इंजन क्षमता 1600 सीसी से ऊपर

1.

नियोक्ता द्वारा मोटर कार का स्वामित्व या किराए पर लिया गया है

1.1

जहां चालक की पारिश्रमिक सहित संरक्षण और संचालन के खर्चे की नियोक्ता द्वारा वहन अथवा प्रतिपूर्ति की जाती है

1.1-क

सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में विशेष रूप में और पूरी तरह से इस्तेमाल किया

निर्दिष्ट दस्तावेजों के रखरखाव के अनुसार पूरी तरह से मुक्त

निर्दिष्ट दस्तावेजों के रखरखाव के अनुसार पूरी तरह से मुक्त

1.1-ख

कर्मचारी अथवा उसके घर के किसी सदस्य द्वारा निजी प्रयोग के लिए विशेष रूप से प्रयोग

वाहन की लागत के 10% प्रति वर्ष पर मोटर कार की सामान्य टूट-फूट की दर्शाई गई राशि को बढ़ाना तथा चालक को कर्मचारी द्वारा दिए गए पारिश्रमिक सहित मोटर कार का रख-रखाव तथा चलाने पर नियोक्ता द्वारा किए गए खर्चे की वास्तविक राशि घटा ऐसे प्रयोग के लिए कर्मचारी द्वारा प्रभावित कोई राशि रियायत की कर योग्य राशि है

1.1-ग

कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य की व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए और आंशिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में आंशिक रूप से मोटर कार का प्रयोग किया जाता है

1,800 रुपये प्रति माह (जमा 900 रुपये प्रति माह, अगर चालक को भी मोटर कार चलाने के लिए प्रदान की जाती है) अनुलाभ की कर योग्य मूल्य होंगे

2,400 रुपये प्रति माह (योग 900 रुपये प्रति माह, चालक अगर भी मोटर कार चलाने के लिए प्रदान की जाएगी) अनुलाभ के करयोग्य मूल्य होंगे

कर्मचारी से बरामद किसी भी राशि के संबंध में कुछ भी नहीं घटाया जा सकता है

1.2

जहाँ रख -रखाव और चल खर्च कर्मचारी द्वारा मिले हैं।

1.2-क

सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में पूर्ण और विशेष रूप से इस्तेमाल

एक अनुलाभ नहीं, इसलिए, कर योग्य नहीं

एक अनुलाभ नहीं, इसलिए, कर योग्य नहीं

1.2- ख

कर्मचारी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य की व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल

नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय (अर्थात् किराया शुल्क, यदि कार किराए पर ली गई है अथवा कार की वास्तविक लागत के 10% पर सामान्य रख-रखाव, यदि कार नियोक्ता द्वारा स्वामित्व में हैं।) जमा चालक का वेतन यदि नियोक्ता द्वारा दिया अथवा देययोग्य हो घटा कर्मचारी को प्राप्त राशि

1.2-ग

कर्मचारी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के उद्देश्यों के लिए आंशिक रूप से व्यक्तिगत और आंशिक कर्तव्यों के निष्पादन में मोटर कार प्रयोग किया जाता है

600 रुपये प्रति माह (जमा 900 रुपये प्रति माह, अगर मोटर कार चलाने के लिए चालक को भी प्रदान किया जाता है) अनुलाभ की कर योग्य मूल्य होंगे

900 रुपये प्रति माह (योग 900 रुपये प्रति माह, अगर चालक को भी मोटर कार चलाने के लिए प्रदान की जाती है) अनुलाभ की कर योग्य मूल्य होंगे

कर्मचारी से बरामद किसी भी राशि के संबंध में कुछ भी नहीं घटाया जा सकता है

2.

मोटर कार कर्मचारी के स्वामित्व में है

2.1

जहाँ चालक का पारिश्रमिक सहित रख-रखाव और संचालन के खर्च नियोक्ता द्वारा पूरे अथवा परिपूरित किए जाते हैं

2.1-क

सरकारी प्रयोजनों के लिए विशेष तथा पूर्ण रूप से वाहन के प्रयोग हेतु प्रतिपूर्ति

निर्दिष्ट दस्तावेजों के रखरखाव के लिए पूरी तरह से मुक्त

निर्दिष्ट दस्तावेजों के रखरखाव के लिए पूरी तरह से मुक्त

2.1-ख

कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य की व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से वाहन के प्रयोग के लिए प्रतिपूर्ति (निर्दिष्ट कर्मचारी और साथ ही गैर निर्दिष्ट कर्मचारी के मामले में कर योग्य है)

नियोक्ता द्वारा किया गया वास्तविक व्यय घटा कर्मचारी द्वारा प्राप्त राशि

2.1-ग

राजकीय प्रयोजनों के लिए और कर्मचारी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आंशिक रूप से व्यक्तिगत तथा मुख्यत: आधिकारिक उद्देश्य के प्रयोग के लिए प्रतिपूर्ति

नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय घटा 1800 रुपये प्रति महीने और यदि चालक भी प्रदान किया जाता है 900 रुपये प्रति माह घटा कर्मचारी से बरामद राशि से अनुलाभ का कर योग्य मूल्य होगा।

नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय घटा 2400 रुपये प्रति महीने और 900 रुपये प्रति माह यदि चालक भी प्रदान है घटा कर्मचारी द्वारा वसूली गई राशि तो अनुलाभ की कर योग्य मूल्य होगा।

3

जहां कर्मचारी किसी भी अन्य मोटर वाहन रखता है और वास्तविक संचालन और रखरखाव शुल्क नियोक्ता द्वारा पूरे अथवा प्रतिपूरित किए जाते हैं

3.1

शासकीय प्रयोजनों के लिए पूर्ण और विशेष रूप से वाहन के उपयोग के लिए प्रतिपूर्ति

निर्दिष्ट दस्तावेजों के रखरखाव के लिए पूरी तरह से मुक्त

निर्दिष्ट दस्तावेजों के रखरखाव के लिए पूरी तरह से मुक्त

3.2

आंशिक रूप से कर्मचारी की व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए तथा आंशिक रूप से तथा शासकीय प्रायोजनों के लिए  उपयोग के लिए प्रतिपूर्ति।

प्रति माह 900 से कम के रूप में नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय

लागू नहीं है

2. शैक्षिक सुविधाएं

केवल निर्दिष्ट कर्मचारियों के हाथों कर योग्य हैं टिप्पणी 4 देखें]

निम्न हेतु विस्तरित सुविधा

अनुलाभ का मूल्य

नियोक्ता द्वारा स्वामित्व वाले स्कूल में उपलब्ध करार्इ गर्इ

किसी भी अन्य स्कूल में उपलब्ध कराए गए

बच्चे

समकक्ष स्कूल में ऐसी शिक्षा की लागत घटा रु. 1,000 प्रति माह प्रति बालक (बच्चों की संख्या का ध्यान किए बिना) घटा कर्मचारी द्वारा प्राप्त राशि

खर्च की गई राशि घटा कर्मचारी द्वारा प्राप्त राशि (रु. 1,000 प्रति माह प्रति बालक की छूट स्वीकृत है)

परिवार के अन्य सदस्य

समकक्ष स्कूल में ऐसी शिक्षा की लागत घटा कर्मचारी सदस्यों से प्राप्त राशि

ऐसी शिक्षा पर किया गया व्यय की लागत

2.1 अन्य शैक्षिक सुविधाएं

विवरण

अनुलाभ की कर योग्य मूल्य

बच्चों या कर्मचारियों के परिवार के सदस्य के स्कूल की फीस की प्रतिपूर्ति

पूरी तरह कर योग्य

कर्मचारियों की नि:शुल्क शिक्षा सुविधाएं/प्रशिक्षण

पूरी तरह से मुक्त

3. कर्मचारी भविष्य निधि

किए गए योगदान के संबंध में कर उपचार और विभिन्न भविष्य निधि से भुगतान करने के लिए नीचे दिए गए तालिका में संक्षेप रूप में दिया गया है:

विवरण

वैधानिक भविष्य निधि

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि

गैर-मान्यता प्राप्त भविष्य निधि

लोक भविष्य निधि

भविष्य निधि के लिए नियोक्ता अंशदान

पूरी तरह से मुक्त

वेतन के 12% की सीमा तक ही छूट दी जाएगी*

पूरी तरह से मुक्त

-

कर्मचारी अंशदान पर धारा 80ग के अंतर्गत कटौती

उपलब्ध

उपलब्ध

उपलब्ध नहीं है

उपलब्ध

भविष्य निधि में जमा किया गया ब्याज

पूरी तरह से मुक्त

केवल ब्याज की विस्तारित दर तक छूट दी गई है जो 9.5% से अधिक नही होगी

पूरी तरह से मुक्त

पूरी तरह से मुक्त

सेवानिवृत्ति या सेवा की समाप्ति के समय प्राप्त भुगतान

पूरी तरह से मुक्त कर

पूरी तरह से मुक्त (कुछ शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार)

पूरी तरह कर योग्य (कर्मचारी के योगदान को छोड़कर)

पूरी तरह से मुक्त

* वेतन = मूल वेतन + महंगार्इ भत्ता (एक हद तक यह सेवानिवृत्ति लाभ का एक हिस्सा है) + कारोबार आधारित दलाली

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से भुगतान निम्नलिखित परिस्थितियों में कर्मचारियों के हाथों मुक्त किया जाएगा

क) यदि कर्मचारी 5 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए उसके मालिक (पिछले नियोक्ता सहित, जब पीएफ खाता वर्तमान नियोक्ता खाते को सौंप दिया है) के साथ जारी सेवा प्रतिपादित करता है।

ख) जब कर्मचारी को कुछ कारणों जो उसके नियंत्रण से बाहर हो (अस्वस्थता नियोक्ता के व्यापार की अनिरन्तरता, आदि)

4. निर्दिष्ट कर्मचारी

निम्नलिखित कर्मचारियों को निर्दिष्ट कर्मचारियों के रूप में माना जाता है:

1) एक निदेशक कर्मचारी

2) एक कर्मचारी जिसकी नियोक्ता कंपनी में काफी रूचि है (अर्थात ईक्विटी शेयरों का लाभार्थी मालिक जो 20% अथवा अधिक के वोटिंग अधिकार रखता हैं

3) एक कर्मचारी जिसका वेतन मौद्रिक आय के तहत* 50,000 से अधिक होगी

*मौद्रिक आय का मतलब है वेतन के तहत, लेकिन सभी गैर-मौद्रिक अनुलब्धियां की सुविधा मान को छोड़कर प्रभार्य आय

 

[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधितानुसार]