अस्वीकरण:

इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।

 

जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें।

वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध लाभ की सूची

[निर्धारण वर्ष 2026-27]

क्रम संख्या

धारा

विवरण

लाभ

क.

भत्ता

1.

10(13क)

मकान किराया भत्ता (धारा 10 (13क) और नियम 2क)

निम्नलिखित का न्यूनतम छूट प्राप्त है:

क) वास्तविक प्राप्त एचआरए

ख) वेतन का 40% (50% यदि घर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या मद्रास में स्थित हो तो)

ग) दिया गया किराया - वेतन का 10%

* वेतन = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवानिवृत्ति लाभ का हिस्सा हो) + कारोबार आधारित दलाली

निर्देश :

i. एक कर्मचारी जो अपने ही घर में रह रहा है या वह किसी भी किराए का भुगतान नहीं करता है तो मकान किराया भत्ता जो एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त होता है, तो पूरी तरह कर योग्य है

ii. यदि दिया गया किराया 1,00,000 रुपये से अधिक है तो कर्मचारी के लिए नियोक्ता को मकान मालिक के स्थायी खाता संख्या की सूचना देना अनिवार्य है. [परिपत्र सं 08/2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013].

2.

10(14)

बाल शिक्षा भत्ता

अधिकतम 2 बच्चों के लिए प्रति बालक 100 रु. तक प्रतिमाह छूट प्राप्त हैं

3.

10(14)

छात्रावास व्यय भत्ता

अधिकतम 2 बच्चों के लिए प्रति बालक 300 रु. तक प्रतिमाह प्राप्त हैं

4.

10(14)

निवास की जगह और काम की जगह के बीच आने-जाने पर व्यय को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दिया गया परिवहन भत्ता

(3,200 रुपये. प्रति माह दृष्टिहीन और विकलांग अल्प अपंगता के साथ शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए) मुक्त है

5.

10(14)

एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे परिवहन के चलने के दौरान उसके निष्पादित कार्य के दौरान अपने निजी खर्चों को पूरा करने के लिए किसी परिवहन व्यापार में कार्यरत कर्मचारी को परिवहन भत्ता बशर्ते कर्मचारी दैनिक भत्तों को प्राप्त न करता हो

छूट की राशि निम्न में से कम होगी:

क) ऐसे भत्ता का 70%; या

10,000 रुपये. प्रति माह

6.

10(14)

कार्यालय के काम के निष्पादन में वाहन पर व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया वाहन भत्ता

किए गए व्यय की हद तक मुक्त

7.

10(14)

दौरे पर या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए दिया गया कोई भत्ता

किए गए व्यय की हद तक मुक्त

8.

10(14)

काम की अपनी सामान्य जगह से अनुपस्थिति के कारण एक कर्मचारी द्वारा किए गए साधारण दैनिक प्रभार पूरा के लिए दैनिक भत्ता

किए गए व्यय की हद तक मुक्त

9.

10(14)

मददगार/सहायक भत्ता

किए गए व्यय की हद तक मुक्त

10.

10(14)

शैक्षिक अनुसंधान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया अनुसंधान भत्ता

किए गए व्यय की हद तक मुक्त

11.

10(14)

वर्दी भत्ता

किए गए व्यय की हद तक मुक्त

12.

10(7)

भारत के बाहर तैनात अपने कर्मचारियों (एक भारतीय नागरिक) को भुगतान या सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी भत्ते या अनुलाभ

पूरी तरह से मुक्त

13.

-

उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भत्ता (कुछ शर्तों के अनुसार)

पूरी तरह से मुक्त

14.

10(45)

संघ लोक सेवा आयोग के सेवारत अध्यक्ष/सदस्य को दिए गए निम्न भत्ते और अनुलाभ कर से मुक्त है:

क) किराया मुक्त सरकारी निवास का मूल्य

ख) परिवहन भत्ते सहित वाहन सुविधा का मूल्य

ग) व्यय भत्ता

घ) छुट्टी यात्रा रियायत

पूरी तरह से मुक्त

15.

-

अपने कर्मचारियों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया गया भत्ता

पूरी तरह से मुक्त

16.

10(45)

संघ लोक सेवा आयोग के सेवानिवृत अध्यक्ष/सदस्य को भत्ता (कुछ शर्तों के अनुसार)

एक अर्दली की सेवायें देने के लिए और अनुबंध के आधार पर सचिवालय सहायक के लिए प्रति माह अधिकतम 14,000 रुपये तक मुक्त।

नि:शुल्क आवासीय टेलीफोन की लागत तथा 1500 प्रति माह तक की सीमा तक नि:शुल्क काल छूट प्राप्त हैं

17.

 10(14)

विशेष प्रतिपूरक भत्ता (पहाड़ी क्षेत्र) (कुछ शर्तों और स्थानों के अनुसार)

कर से मुक्त राशि प्रति माह 300 रुपये से 7,000 रुपये तक बदलता है

18.

 10(14)

सीमा क्षेत्र भत्ते, दूरस्थ इलाके भत्ता या अशांत क्षेत्र भत्ता या कठिन क्षेत्र भत्ता (कुछ शर्तों और स्थानों के अनुसार)

कर से मुक्त राशि प्रति माह 200 रुपये से 1,300 रुपये तक बदलता है

19.

10(14)

(क) मध्य प्रदेश (ख) तमिलनाडु (ग) उत्तर प्रदेश (घ) कर्नाटक (ड़) त्रिपुरा (च) असम (छ) पश्चिम बंगाल (ज) बिहार (झ) उड़ीसा में दिए गए आदिवासी क्षेत्र भत्ता

प्रति माह 200 रुपये

20.

10(14)

प्रतिपूरक युद्ध क्षेत्र भत्ता। अगर कर्मचारी द्वारा इस छूट को लिया जाता है तो सीमा क्षेत्र भत्ता के संबंध में किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकते (कुछ शर्तों और स्थानों के अनुसार)

प्रति माह 2,600 रुपये

21.

10(14)

प्रतिपूरक संशोधित क्षेत्र भत्ता। अगर कर्मचारी द्वारा इस छूट को लिया जाता है तो सीमा क्षेत्र भत्ता के संबंध में किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकते (कुछ शर्तों और स्थानों के अनुसार)

प्रति माह 1,000 रुपये

22.

10(14)

आतंकवाद विरोधी भत्ता अपने स्थायी स्थान से दूर क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों के सदस्यों को दिया जाता है अगर कर्मचारी द्वारा इस छूट को लिया जाता है तो सीमा क्षेत्र भत्ता के संबंध में किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकते (कुछ शर्तों और स्थानों के अनुसार)

प्रति माह 3,900 रुपये

23.

10(14)

भूमिगत भत्ता भूमिगत खानों में प्रतिकूल, अप्राकृतिक जलवायु में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए प्रदान किया जाता है

प्रति माह 800 रुपये तक

24.

10(14)

उच्च ऊंचाई भत्ता उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों के लिए प्रदान किया जाता है (कुछ शर्तों और स्थानों के अनुसार)

क) 1,060 रुपए तक प्रति माह (9,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई के लिए)

ख) 1,600 रुपए तक प्रति माह (15,000 फीट ऊपर ऊंचाई के लिए)

25.

10(14)

अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र भत्ता सशस्त्र बलों के सदस्यों को दिया जाता है (कुछ शर्तों और स्थानों के अनुसार) 

4200 रुपए तक प्रति माह

26.

10(14)

द्वीप कर्त्तव्य भत्ता अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह में सशस्त्र बलों के सदस्यों को दिया जाता है (कुछ शर्तों और स्थानों के अनुसार)

3,250 रुपए तक प्रति माह

ख.

अनुलाभ

1.

नियम 3(1) के साथ पठित 17(2)(i)/(ii)

केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को उपलध कराया गया असज्जित किराया मुक्त आवास

मकान के आवंटन के लिए सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित लाइसेंस शुल्क अनुलाभ का कर योग्य मूल्य माना जाएगा.

2.

नियम 3(1) के साथ पठित 17(2)(i)/(ii)

अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराया गया असज्जित किराया मुक्त आवास

अनुलाभ की कर योग्य मूल्य

क. यदि गृह संपत्ति नियोक्ता द्वारा स्वामित्व में है तो:

i. वेतन का 10%, यदि शहर की आबादी जहां आवास उपलब्ध कराया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार, 40 लाख से अधिक है

ii. वेतन का 7.5%, यदि उस शहर की जनसंख्या जहां आवास प्रदान किया गया है 15 लाख से अधिक है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक नहीं है

iii. वेतन का 5%, यदि आवास किसी भी दूसरे शहर में प्रदान की जाती है तो

ख यदि गृह संपत्ति नियोक्ता द्वारा पट्टे या किराए पर लिया जाता है तो रियायत राशि

i. नियोक्ता द्वारा दिया गया अथवा देययोग्य पट्टेदारी किराया अथवा वेतन का 10%, जो भी कम हो

* वेतन में शामिल है

क) मूल वेतन

ख) महंगाई भत्ता (केवल सीमा तक यह सेवानिवृत्ति लाभ वेतन का एक हिस्सा बनता है)

ग) लाभांश

घ) कमीशन

ड़) अन्य सभी भत्ते (केवल कर योग्य)

च) कोई भी मौद्रिक भुगतान, जो कर के दायरे में है

लेकिन शामिल नहीं है

i. किसी भी रियायत का मूल्य [धारा 17(2) के तहत]

ii. भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान

iii. सेवानिवृत्ति जैसा आनुतोषिक, पेंशन आदि के समय प्राप्त लाभ

ग. यदि एक ही आवास एक वर्ष से अधिक के लिए प्रदान किया जाता है, तो अनुलाभ मूल्य निम्नलिखित में से कम होगा:

(क). उपरोक्त नियमों के अनुसार गणना की गई अनुलाभ मूल्य; या

(ख). लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) द्वारा समायोजित प्रथम वर्ष का अनुलाभ मूल्य।

टिप्पणी:

1) किराया मुक्त आवास कर हेतु वसूलनीय नहीं हैं यदि उपलब्ध कराया जाए कि कर्मचारी खनन स्थल अथवा अपतटीय तेल अन्वेषण स्थल आदि पर कार्यरत हैं

(i) जो अस्थायी प्रकृति की है (शर्तों के अनुसार)

(ii) जो दूरदराज के इलाके में स्थित है

2) नि:शुल्क आवास यदि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्रियों, संसद में विपक्ष के नेता, संसद में अधिकारी तथा संघ लोक सेवा आयोग के सेवारत अध्यक्ष अथवा सदस्य को उपलब्ध कराया जाता हैं तो कर मुक्त रियायत होती है

3) यदि कर्मचारी द्वारा कोई भुगतान हो तो ऐसा निर्धारित मूल्य, किराए की राशि से कम हो जाएगा.

4) यदि कर्मचारी का तबादला होता है और दोनों स्थानों पर संपत्ति को बनाए रखता है, तो 90 दिनों की प्रारंभिक अवधि के लिए अनुलाभ का कर योग्य मूल्य केवल एक आवास (निर्धारिती के विकल्प पर) के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा। दूसरा स्थान कर मुक्त हो जाएगा हालांकि 90 दिनों के बाद, रियायत की करयोग्य राशि दोनों आवासों के संदर्भ में वसूलनीय होगी.

3.

नियम 3(1) के साथ पठित 17(2)(i)/(ii)

किराया मुक्त सुसज्जित आवास

रियायत की कर योग्य राशि

क) कर्मचारी को उपलब्ध कराये जाने वाले असुसज्जित आवास को रियायत मानते हुए कर योग्य राशि क्या है

ख) जोडे़ : फर्नीचर एवं फिक्सचर (यदि यह नियोक्ता द्वारा स्वामित्व में है) की मूल लागत का 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक उच्च दिया गया अथवा देययोग्य शुल्क (यदि यह नियोक्ता द्वारा किराए पर लिया जाता है)

टिप्पणी : ऐसी निर्धारित राशि कर्मचारी द्वारा दिए गए किराये, यदि कोई हो, की राशि को सीमित की जाएगी

4.

नियम 3(1) के साथ पठित 17(2)(i)/(ii)

एक होटल में एक सुसज्जित आवास

रियायत का कर योग्य राशि

रियायत की राशि निम्नलिखित का न्यूनतम होगी:

क) ऐसे होटल को नियोक्ता द्वारा दिया गया अथवा देययोग्य वास्तविक शुल्क

ख) वेतन का 24%

टिप्पणी: होटल आवास कर प्रभारित नहीं होगा, अगर:

क) यह कुल अवधि वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक कुल 15 दिनों के लिए प्रदान की जाती है; और

ख) होटल में इस तरह के आवास एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर्मचारी के स्थानांतरण पर प्रदान किया जाता है

5. 17(2)(iv) एक कर्मचारी के किसी दायित्व के संदर्भ में नियोक्ता द्वारा दी गई कोई राशि पूरी तरह करयोग्य

5क.

नियम 3(2) के साथ पठित 17(2)(viii)

मोटर कार/अन्य वाहन

रियायत की कर योग्य राशि (नीचे निर्देश सं. 1 देखिए)

6.

नियम 3(3) के साथ पठित 17(2)(viii)

सफाई कर्मचारी, माली, चौकीदार या व्यक्तिगत परिचर सहित एक घरेलू नौकर की सेवाएं (निर्दिष्ट कर्मचारी की स्थिति में करयोग्य [टिप्पणी 4 देखें])

रियायत की करयोग्य राशि ऐसी सेवा के लिए नियोक्ता द्वारा दिया गया देययोग्य वेतन घटा कर्मचारी द्वारा प्राप्त कोई राशि

7.

नियम 3(4) के साथ पठित 17(2)(viii)

घर के प्रयोजनों के लिए गैस, बिजली या पानी की आपूर्ति

रियायत की कर योग्य राशि:

1. नियोक्ता द्वारा किया गया प्रति यूनिट उत्पादन लागत का खर्च, अगर नियोक्ता के स्वामित्व वाले संसाधनों से उपलब्ध कराई गई हो

2. नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि, अगर बाहरी संख्या से नियोक्ता द्वारा खरीदी गई हो

टिप्पणी:

(i) कर्मचारी से प्राप्त कोई राशि रियायत की करयोग्य राशि से कटौती योग्य होगी

(ii) केवल निर्दिष्ट कर्मचारियों के मामले में कर योग्य [देखें टिप्पणी 4]

8.

नियम 3(5) के साथ पठित 17(2)(viii)

शिक्षा सुविधाएं

रियायत की कर योग्य राशि (नीचे टिप्पणी 2 देखें)

9.

नियम 3(6) के साथ पठित 17(2)(viii)

यात्री या माल की ढुलाई में लगे हुए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई परिवहन की सुविधा (एयरलाइंस या रेलवे को छोड़कर)

[केवल निर्दिष्ट कर्मचारी की स्थिति में करयोग्य (टिप्पणी 4 देखें)]

राशि जिस पर जनता को कर्मचारी द्वारा सेवाएं दी जाती हैं घटा कर्मचारी द्वारा वसूली गई राशि एक करयोग्य अनुलाभ होगा

10.

17(2)(v)

नियोक्ता द्वारा देय राशि कर्मचारी के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या एक वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव

पूरी तरह कर योग्य

11.

नियम 3(8)/3(9) के साथ पठित 17(2)(vi)

ईएसओपी/ स्वेट ईक्विटी शेयर

रियायत की कर योग्य राशि

निर्धारिती द्वारा विकल्प के प्रयोग की तिथि पर शेयर अथवा प्रतिभूति की उचित बाजार मूल्य राशि घटा ऐसे शेयर के संबंध में कर्मचारी द्वारा प्राप्त राशि रियायत की करयोग्य राशि होगी

उचित बाजार राशि निम्नानुसार निर्धारित होगी:

क) सूचीबद्ध शेयरों की स्थिति में :  विकल्प के प्रयोग की तिथि के अनुसार औसत प्रारंभ तथा अंतिम मूल्य (कुछ शर्तो तथा परिस्थितियों के अनुसार)

ख) इक्विटी शेयरों के अलावा अन्य गैर सूचीबद्ध शेयरों/प्रतिभूति के मामले में: विकल्प के प्रयोग की तारीख या पहले की तारीख पर एक मर्चेंट बैंकर द्वारा निर्धारित मूल्य, तिथि के तौर पर नहीं जो विकल्प के प्रयोग की तिथि से पूर्व 180 दिनों से अधिक हो

12.

17(2)(vii)

कर्मचारी अंशदान के लिए:

क) मान्यता प्राप्त भवष्यि निधि

ख) एनपीएस (धारा 80 गगघ(1))

ग) अनुमोदित सेवानिवृत्ति फंड

कर्मचारी के हाथों करयोग्य ऐसी सीमा तक जहां ऐसा अंशदान रु. 7,50,000 से अधिक है

13.

नियम 3(7)(i) के साथ पठित 17(2)(viii)

रियायती ब्याज दर पर ब्याज मुक्त ऋण या ऋण

कर्मचारी (अथवा उसके घर का कोई सदस्य) को नियोक्ता द्वारा दिए गए ब्याज की रियायती दर पर ब्याज मुक्त ऋण अथवा ऋण निम्नलिखित आधार पर सभी कर्मचारियों के हाथों कर हेतु वसूलनीय रियायत है :

1. 'अधिकतम बकाया मासिक बकाया' खोजें (अर्थात् प्रत्येक माह के अंतिम दिन के अनुसार प्रत्येक ऋण के लिए कुल बकाया राशि);

2. उसके द्वारा समान उद्देश्य उधार के लिए ऋण के संबंध में प्रासंगिक पिछले वर्ष के प्रथम दिन के अनुसार एसबीआई द्वारा वसूले गए ब्याज की दर को खोजें

3. ब्याज की दर पर बकाया राशि (बिंदु 1 में उल्लेख किया है) पर पिछले वर्ष के प्रत्येक महीने के लिए ब्याज की गणना (2 में दी गई है)

4. कर्मचारी द्वारा प्राप्त वास्तविक ब्याज, यदि हो

5. शेष राशि (बिंदु 3 बिंदु 4) रियायत का कर योग्य मूल्य है

कुछ भी कर योग्य नहीं है: यदि

क) कुल ऋण 20,000 रुपये से अधिक नहीं है

ख) ऋण स्नायु-विज्ञान रोग, कैंसर, एड्स, क्रोनिक रीनाल फेलीयर, हीमोफिलिया (निर्दिष्ट रोग) जैसे निर्दिष्ट रोग (नियम 3क) हेतु प्रदान किया जाता है। हालांकि छूट अत्यधिक ऋण हेतु स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि किसी चिकित्सा बीमा योजना के अंतर्गत कर्मचारी हेतु प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

14.

नियम 3(7)(ii) के साथ पठित

17(2)(viii)

किसी अवकाश के लिए कर्मचारी अथवा उसके पारिवारिक सदस्य द्वारा उठाए गए लाभ की यात्रा, पर्यटन तथा आवासीय सुविधा

क) जहां कर्मचारी के हाथों करयोग्य रियायत राशि नियोक्ता द्वारा किए गए खर्च घटा कर्मचारी द्वारा प्राप्त राशि होगी

ख) जहां ऐसी सुविधा नियोक्ता द्वारा दी जाती है, और सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है, लाभ की राशि, मूल्य जिस पर ऐसी सुविधाएं जनता को अन्य एजेंसियों द्वारा दी जाती हैं घटा कर्मचारी द्वारा प्राप्त राशि हेतु की जाएगी

15.

नियम 3(7)(iii) के साथ पठित 17(2)(viii)

कर्मचारी को उपलब्ध कराई मुफ्त भोजन और पेय पदार्थ

1) पूर्णता करयोग्य : रू. 50 प्रति भोजन के अतिरिक्त का नि:शुल्क भोजन घटा कर्मचारी द्वारा दी गई राशि एक करयोग्य रियायत होगी

2) कर से छूट: निम्नलिखित नि: शुल्क भोजन कर से मुक्त किया जाएगा

क) दूरदराज के क्षेत्र में काम के घंटे के दौरान या एक अपतटीय संस्थापन में प्रदान की खाद्य और गैर मादक पेय पदार्थ;

ख) कार्यलयीन घंटों के दौरान चाय, काफी अथवा गैर-मादक पदार्थ तथा स्नैक्स कर मुक्त अधिलाभ हैं

ग) नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया ईटिंग ज्वाइंट पर प्रयोगनीय वाउचर के गैर-हस्तांतरण के माध्यम से अथवा कार्यालय परिसर में भोजन करयोग्य नहीं हैं यदि नियोक्ता हेतु शुल्क प्रति भोजन रू. 50 (अथवा कम) हैं

16.

नियम 3(7)(iv) के साथ पठित 17(2)(viii) 

कर्मचारी को प्रदान औपचारिक अवसरों या अन्यथा पर उपहार या वाउचर या कूपन

क) नगद में उपहार अथवा राशि में परिवर्तन (जैसे उपहार चेक) पूर्णता कर योग्य हैं

ख) प्रति वर्ष कुल में रू. 5,000 तक के उपहार के रूप में छूट मिलेगी जिसके बाद यह करयोग्य होगा

17.

नियम 3(7)(v) के साथ पठित 17(2)(viii)

क्रेडिट कार्ड

क) कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड के संबंध में नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय, घटा कर्मचारी से बरामद राशि कर योग्य रियायत है

ख) आधिकारिक प्रयोजनों के लिए किए गए व्यय करयोग्य रियायत नहीं होगी बशर्ते ऐसे व्यय के संबंध में पूर्ण विवरण नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित होता है

18.

नियम 3(7)(vi) के साथ पठित 17(2)(viii)

नि: शुल्क मनोरंजन/सभा सुविधाएं

क) वार्षिक या आवधिक शुल्क आदि की दिशा में नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय (निगमित सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक शुल्क को छोड़कर), घटा राशि कर्मचारी से बरामद राशि कर योग्य रियायत है

ख) आधिकारिक प्रयोजनों के लिए क्लब की सुविधाओं पर किए गए खर्च कर से छूट दी गई है

ग) हेल्थ क्लब, खेल और सभी कर्मचारियों को बराबरी से प्रदान ऐसी सुविधाएं कर से मुक्त किया जाएगा

19.

नियम 3(7)(vii) के साथ पठित 17(2)(viii)

कर्मचारी द्वारा नियोक्ता की चल संपत्ति का उपयोग कर योग्य रियायत है

रियायत की कर योग्य राशि

क) लैपटॉप और कंप्यूटर के उपयोग: कुछ नहीं

ख) लैपटॉप, कम्प्यूटर तथा मोटर कार* को छोड़कर चल संपत्ति : परिसंपत्ति (यदि परिसंपत्ति नियोक्ता के स्वामित्व में हैं) अथवा नियोक्ता (यदि परिसंपत्ति किराए पर ली गई हैं) की मूल लागत का 10 प्रतिशत घटा कर्मचारी द्वारा वसूली गई राशि

* टिप्पणी 1 देखें  मोटर कार के उपयोग के मामले में रियायात राशि की गणना के लिए

20.

नियम 3(7)(viii) के पठित 17(2)(viii)

अपने कर्मचारी को एक नियोक्ता द्वारा चल संपत्ति का हस्तांतरण

रियायत की कर योग्य राशि

क) कम्प्यूटर, लैपटॉप तथा इलैक्ट्रानिक्स मदें : परिसंपत्ति की वास्तविक लागत घटा नियोक्ता द्वारा प्रयोग के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 50 प्रतिशत (शेष न्यूनन विधि का प्रयोग कर) पर मूल्यह्रास घटा कर्मचारी से वसूली गई राशि

ख) मोटर कार : परिसंपत्ति की वास्तविक लागत घटा नियोक्ता द्वारा प्रयोग के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 प्रतिशत (शेष न्यूनन विधि का प्रयोग कर) घटा कर्मचारी द्वारा वसूली गई राशि

ग) अन्य चल संपत्ति : परिसपंत्ति की वास्तविक लागत घटा कर्मचारी द्वारा प्रयोग के प्रत्येक परिपूरित वर्ष के लिए 10 प्रतिशत (एसएलएम आधार पर) मूल्यह्रास घटा कर्मचारी से वसूली गई राशि

21.

नियम 3(7)(ix) के साथ पठित 17(2)(viii)

कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दिए गए किसी भी अन्य लाभ या सुविधा

रियायत की कर योग्य मूल्य नियोक्ता की लागत के आधार पर गणना की जाएगी, घटा (सहमति कीमत) कर्मचारी से बरामद कुछ राशि 

हालांकि कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा किए गए एक मोबाइल फोन सहित टेलीफोन पर खर्च कर योग्य अनुलाभ के रूप में इलाज नहीं किया जाएगा.

22.

10(10गग)

कर्मचारी को दी गई रियायत पर नियोक्ता द्वारा दिया गया कर (मौद्रिक भुगतान के रूप के लिए उपलब्ध नहीं)

पूरी तरह से मुक्त

23.

10(5)

अपने परिवार के साथ भारत में कहीं भी जाने के लिए एक कर्मचारी को एक नियोक्ता द्वारा दी गई अवकाश यात्रा रियायत या सहायता (एलटीसी/एलटीए) *

* परिवार में पति या पत्नी, बच्चें और आश्रित भाई/बहन/माता पिता भी शामिल है। हालांकि, परिवार में 01/10/1998 को अथवा के बाद पैदा हुए एक व्यक्ति की अधिक से अधिक 2 बच्चों को शामिल नहीं करता.

छूट चार साल के अंतराल में दो बार परिवार के साथ भारत में कहीं भी जाने के लिए किराया के लिए सीमित किया जाएगा:

i. छूट की सीमा जहां यात्रा हवाई मार्ग द्वारा की जाती है - सबसे छोटे रास्ते द्वारा राष्ट्रीय वाहक में इकानमी श्रेणी का हवाई किराया अथवा खर्च की गई राशि, जो भी कम हो

ii. छूट की सीमा जहां यात्रा रेल द्वारा की जाती है - सबसे छोटे रास्ते द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के रेल किराया अथवा खर्च की गई राशि, जो भी कम हो

iii. छूट सीमा यदि, यात्रा और गंतव्य के मूल स्थान रेल से जुड़े हुए हैं लेकिन यात्रा परिवहन के किसी भी अन्य विधि द्वारा किया जाता है - सबसे छोटा रास्ता या खर्च की गई राशि से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल किराया, जो कम हो

iv. छूट सीमा जहां यात्रा तथा स्थान का उद्गम स्थान रेल द्वारा जुड़ा नहीं हैं

क. जहां एक मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मौजूद है - सबसे छोटे रास्ते से प्रथम श्रेणी अथवा डिलक्स श्रेणी का किराया, जो भी कम हो

ख. जहां कोई मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मौजूद नहीं है - सबसे छोटे रास्ते से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का रेल किराया अथवा खर्च की गई राशि, जो भी कम हो

टिप्पणी

i. 4 कैलेंडर वर्षों के खंड में दो यात्राएं छूट प्राप्त है

ii. केवल निर्दिष्ट कर्मचारी के मामले में कराधीन [टिप्पणी 4 देखें]

24.

धारा 17(2) के परंतुक

भारत में चिकित्सा सुविधाएं

1) निम्नलिखित अस्पताल में से किसी में भी कर्मचारी अथवा उसके परिवार (जीवनसाथी तथा बच्चे, आश्रित माता-पिता, भाई तथा बहनें) की चिकित्सा सुविधा के लिए कर्मचारी द्वारा प्रतिपूर्ति अथवा किया गया व्यय।

क) नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित अस्पताल

ख) सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित अस्पताल अथवा केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य अस्पताल

ग) निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित रोगों के उपचार के लिए अस्पताल को मुख्य आयुक्त द्वारा मंजूरी दी हो।

2) नियोक्ता द्वारा भुगतान या प्रतिपूर्ति चिकित्सा बीमा प्रीमियम कर के दायरे में नहीं है।

25.

धारा 17(2) के परंतुक

भारत के बाहर चिकित्सा सुविधाएं

1) भारत से बाहर कर्मचारी अथवा उसके पारिवारिक सदस्य के चिकित्सा उपचार के लिए नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति अथवा किया गया अन्य कोई व्यय निम्नलिखित की सीमा तक छूट योग्य हैं (कुछ शर्तों के अनुसार)

क) चिकित्सा उपचार पर व्यय - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक मुक्त है।

ख) विदेश में रहने वाले रोगियों तथा एक सहायक के लिए व्यय - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक मुक्त हैं।

ग) कर्मचारी अथवा कोई परिवार अथवा एक सहायक के यात्रा पर लागत - छूट प्राप्त, यदि कर्मचारी की सकल कुल आय (यात्रा व्यय सहित) ऐसी राशि से अधिक न हो जिसे निर्धारित किया जा सकता है

26.

धारा 17(2) के पंरतुक

कोविड-19 के उपचार के लिए चिकित्सा सुविधा या प्रतिपूर्ति

कोविड-19 से संबंधित किसी बीमारी के संबंध में कर्मचारी की ओर से अपने ऊपर या उसके परिवार के किसी सदस्य के उपचार के लिए किया गया वास्तविक व्यय कर्मचारी के हाथों रियायत के तौर पर करयोग्य नही होगा। हालांकि, यह लाभ कुछ शर्तों के अनुसार ही स्वीकार्य होगा जैसा इस संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है (प्रभावी निर्धारण वर्ष 2020-21 की ओर से लागू)

ग.

वेतन से कटौती

1. 16 (iक) मानक कटौती

सामान्य कर व्यवस्था के मामले में

 • रू. 50,000 या वेतन की राशि, जो भी कम हो

धारा 115खकग(1क)(ii) के अंतर्गत नई कर व्यवस्था के मामले में

 • रू. 75,000 या वेतन की राशि, जो भी कम हो

2.

16 (ii)

मनोरंजन भत्ते सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त होते हैं (अन्य कर्मचारियों के मामले में पूरी तरह से कर योग्य)

निम्नलिखित का न्यूनतम कटौती योग्य है:

क) 5,000 रुपये

ख) वेतन का 1/5 (कोई भी भत्ता, लाभ या अन्य रियायत छोड़कर)

ग) प्राप्त वास्तविक मनोरंजन भत्ता

3.

16(iii)

रोजगार कर/व्यावसायिक कर

भुगतान की गई वास्तविक राशि वर्ष के दौरान कटौती योग्य हैं। हालांकि, यदि अपने कर्मचारी की ओर से पेशेवर कर नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है तब यह रियायत के तौर पर पहली बार एक कर्मचारी के वेतन में शामिल किया जाता है और फिर उसी राशि को कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है।

घ.

सेवानिवृत्ति लाभ

 

क) अवकाश नगदीकरण

1.

10(10कक)

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय अप्रयुक्त अर्जित अवकाश का नकदीकरण

पूर्णतः मुक्त

2.

10(10कक)

अन्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय अप्रयुक्त अर्जित अवकाश का नकदीकरण (एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर नहीं)

निम्नलिखित का न्यूनतम कर से मुक्त किया जाएगा:

क) प्राप्त वास्तविक राशि

ख) अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी * X औसत मासिक वेतन

ग) 10 महीने का औसत वेतन **

घ) 25,00,000 रुपये

* अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी की गणना करते समय, वर्तमान नियोक्ता प्रदान की गई सेवा के के लिए अर्जित छुट्टी प्रत्येक वर्ष 30 दिन से अधिक नहीं हो सकती

** औसत वेतन = सेवानिवृत्ति के ठीक उत्तरगामी अंतिम 10 महीनों का औसत वेतन***

*** वेतन = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सीमा तक जब यह सेवानिवृत्ति लाभ  का हिस्सा बनता है) + कारोबार अधारित दलाली

 

ख) छंटनी प्रतिपूर्ति

1.

10(10ख)

आद्यौगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत एक कामगार द्वारा प्राप्त छंटनी प्रतिपूर्ति

निम्नलिखित का न्यूनतम कर से मुक्त किया जाएगा:

क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25च(ख)के अनुसार आंकी गई राशि;

ख) 5,00,000; रुपये या

ग) वास्तव में प्राप्त राशि

टिप्पणी:

i. धारा 89 (1) के तहत राहत उपलब्ध है

iii. औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा 25च (ख), 1947 के तहत निरंतर सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के औसत वेतन या उसके 6 महीने से अधिक किसी भी हिस्से को अपनाया जाएगा।

 

ग) उपदान

1.

10(10)(i)

सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त उपादान (सांविधिक निगमों के कर्मचारियों को छोड़कर)

पूरी तरह से मुक्त

2.

10(10)(ii)

अन्य कर्मचारी, जो उपादान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आते हैं (सरकारी कर्मचारी को छोड़कर), द्वारा प्राप्त मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति उपादान (कुछ शर्तों के अनुसार)

निम्नलिखित राशि का न्यूनतम कर से मुक्त है

1. (*15/26) X अंतिम आहरित वेतन ** X सेवा का पूरा साल या 6 महीने से अधिक का उसका हिस्सा

2. 20,00,000 रुपये।

3. वास्तव में प्राप्त उपदान।

* मौसमी संस्थापन के मामले में कर्मचारी के 7 दिन।

** वेतन = अंतिम आहरित वेतन महंगाई भत्ते सहित लेकिन किसी भी बोनस, दलाली, एचआरए, अतिरिक्त समय और किसी भी अन्य भत्ता, लाभ या रियायत को छोड़कर।

3.

10(10)(iii)

अन्य कर्मचारी, जो उपादान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आते हैं (सरकारी कर्मचारी को छोड़कर), द्वारा प्राप्त मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति उपादान (कुछ शर्तों के अनुसार)

निम्नलिखित का न्यूनतम कर से मुक्त है

1. डेढ़ महीने के औसत वेतन * X सेवा का पूरा साल

2. 20,00,000 रुपये

3. वास्तव में प्राप्त उपदान

* औसत वेतन = सेवानिवृत्ति के ठीक उत्तरगामी अंतिम 10 महीनों का औसत वेतन

** वेतन = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सीमा तक जब यह सेवानिवृत्ति लाभ का एक हिस्सा बनता है)+ कारोबार आधारित दलाली

 

घ) पेंशन

1.

-

अपने परिवार के सदस्यों के किए कर्मचारी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संगठन से प्राप्त पेंशन

पूरी तरह से मुक्त

2.

10(10क)(i)

रूपान्तरित पेंशन एक केन्द्र सरकार कर्मचारी, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण कर्मचारी, और सांविधिक निगम द्वारा प्राप्त की जाती हैं।

पूरी तरह से मुक्त

3.

10(10क)(ii)

रूपान्तरित पेंशन प्राप्त करने वाले अन्य कर्मचारी जो उपदान भी प्राप्त करते हैं।

रूपान्तरित पेंशन की पूरी राशि का 1/3 कर से मुक्त किया जाएगा।

4.

10(10क)(iii)

रूपान्तरित पेंशन प्राप्त करने वाले अन्य कर्मचारी जो उपदान नहीं प्राप्त करते हैं।

रूपान्तरित पेंशन की पूर्ण राशि का 1/2 कर से मुक्त किया जाएगा।

5.

10(19)

सैन्य बलों के पारिवारिक सदस्यों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन।

पूरी तरह से मुक्त

6.

57(iiक)

किसी भी मामले में परिवार के सदस्यों से प्राप्त की पारिवारिक पेंशन।

सामान्य कर व्यवस्था के मामले में

 • परिवारिक पेंशन का 33.33 प्रतिशत, रू. 15,000 की अधिकतम सीमा तक

धारा 115खकग(1क)(ii) के अंतर्गत नई कर व्यवस्था के मामले में

 • परिवारिक पेंशन का 33.33 प्रतिशत, रू. 25,000 की अधिकतम सीमा तक

 

ड़) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

1.

10(10ग)

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण पर प्राप्त राशि (कुछ शर्तों के अनुसार)

निम्नलिखित का न्यूनतम कर से मुक्त किया जाएगा:

1) वास्तविक राशि दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त राशि अर्थात् निम्नलिखित का न्यूनतम।

क) सेवा के प्रत्येक परिपूरित वर्ष के लिए 3 माह का वेतन

ख) सेवानिवृत्ति के समय पर वेतन X सेवानिवृत्ति के लिए शेष सेवा के महीने

2) 5,00,000 रुपये

 

च) भविष्य निधि

1.

-

कर्मचारी भविष्य निधि

विभिन्न कर्मचारी भविष्य निधि के लिए किए गए अंशदान के कराधान हेतु तथा उस पर अर्जित ब्याज टिप्पणी 3 देखें

 

छ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

1.

10(12क)/10(12ख)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा न्यास को धारा 80गगघ में संदर्भित पेंशन योजना का विकल्प चुनने अथवा अपने खातों को समाप्त करने पर एक कर्मचारी को कोई भुगतान, इस सीमा तक कि यह ऐसी समाप्ति अथवा योजना को चुनने के समय उसको देययोग्य कुल आय के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो

टिप्पणी : एनपीएस से आंशिक निकासी कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदानों की राशि की 25% की सीमा तक छूट होगी।

2.

10(12कख)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

एनपीएस से आंशिक निकासी एक नाबालिग के माता-पिता या अभिभावक द्वारा किए गए अंशदान की राशि के 25 प्रतिशत तक की सीमा तक करमुक्त है

 

ड़.

धारा 89(1) के तहत वेतन का बकाया और राहत

1.

15

वेतन और अग्रिम वेतन का बकाया

प्राप्ति वर्ष में कर योग्य. हालांकि धारा 89 के तहत राहत उपलब्ध है

2.

89

धारा 89 के तहत राहत

यदि एक व्यक्ति शेष अथवा उधार में अपने वेतन के किसी भाग को प्राप्त करता है अथवा वेतन के स्थान पर लाभ प्राप्त करता हैं तो वह नियम 21क के साथ पठित धारा 89 के प्रावधानों के अनुसार छूट का दावा कर सकता है

3.

89क

धारा 89क के अंतर्गत राहत

नियम 21ककक के अनुसार एक अधिसूचित राष्ट्र में अनुरक्षित सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय में कराधान से राहत

च.

अन्य लाभ

1.

-

जब सक्रिय सेवा में एक कर्मचारी मर जाता है तो एकमुश्त भुगतान ऐच्छिक या मुआवजे के माध्यम से या अन्यथा विधवा को या अन्य कानूनी वारिस को दिया जाता है [परिपत्र नं 573,  दिनांक 21-08-1990]

विधवा या कर्मचारी के अन्य कानून उत्तराधिकारियों के हाथों पूरी तरह से मुक्त

2.

-

ड्यूटी के दौरान व्यक्ति अथवा पारिवारिक सदस्य की मृत्यु पर चोट के फलस्वरूप केंद्र अथवा राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा व्यक्ति (अथवा कानूनी उत्तराधिकारी) को अनुग्रह राशि (परिपत्र सं. 776, दिनांक 08.06.1999)

व्यक्ति या कानूनी वारिस के हाथों में पूरी तरह से मुक्त

3.

-

संयुक्त राष्ट्र संगठन से प्राप्त वेतन [परिपत्र सं 293, दिनांक 10/02/1981]

पूरी तरह से मुक्त

4.

10(6)(ii)

एक दूतावास के एक अधिकारी, उच्चायोग, दूतावास, वाणिज्य दूतावास या एक विदेशी राज्य के व्यापार प्रतिनिधित्व के रूप में विदेशी नागरिक द्वारा प्राप्त वेतन

पूर्णता कर मुक्त यदि संवादी अधिकारी उस देश में समान प्रकार की छूट प्राप्त करता है

5.

10(6)(vi)

भारत में प्रतिपादित सेवा के लिए एक विदेशी उपक्रम द्वारा कर्मचारी के तौर पर गैर-निवासी विदेशी नागरिक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक यदि:

क) विदेशी उद्यम भारत में किसी भी व्यापार या व्यवसाय में नहीं लगे हुए है

ख) भारत में उसका प्रवास ऐसे पिछले वर्ष में कुल 90 दिनों की अवधि से अधिक नहीं है

ग) ऐसा पारिश्रमिक इस अधिनियम के अंतर्गत वसूलनीय नियोक्ता की आय से कटौती हेतु वसूलनीय नहीं है

पूरी तरह से मुक्त

6.

10(6)(viii)

विदेशी जहाज पर अपने रोजगार के संबंध में प्रतिपादित सेवा के लिए एक गैर-निवासी विदेशी नागरिक द्वारा प्राप्त वेतन यदि भारत में उसका निवास पिछले वर्ष में 90 दिनों से अधिक न हो

पूरी तरह से मुक्त

7.

-

सार्क सदस्य राष्ट्रों से शिक्षक/प्रोफेसर द्वारा प्राप्त वेतन तथा भत्ते (कुछ शर्तों के अनुसार)

पूरी तरह से मुक्त

टिप्पणी:

1. मोटर कार (केवल निर्दिष्ट कर्मचारियों की स्थिति में करयोग्य (टिप्पणी 4 देखें) तब छोड़कर जब कर्मचारी द्वारा स्वामित्व वाली कार व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए पूर्णता उसके द्वारा अथवा उसके परिवार के सदस्य द्वारा प्रयोग की जाती हो तथा जिसके लिए अदायगी कर्मचारी द्वारा की जाती हैं)

क्र.सं.

परिस्थिति

1600 सीसी तक की इंजन क्षमता (रियायत की राशि)

1600 सीसी से ऊपर इंजन क्षमता (रियायत की राशि)

1

नियोक्ता द्वारा स्वामित्व अथवा किराए पर ली गई मोटर कार

1.1

जहां चालक के पारिश्रमिक सहित रखरखाव तथा चलाने के खर्चे नियोक्ता द्वारा दिए अथवा परिपूरित किए जाते हैं

1.1-क

यदि कार आधिकारिक कर्त्तव्यों के निष्पादन में पूर्णता तथा विशेष रूप से प्रयोग होती है

निर्दिष्ट दस्तावेजों के रख-रखाव के अनुसार पूरी तरह से मुक्त

निर्दिष्ट दस्तावेजों के रख-रखाव के अनुसार पूरी तरह से मुक्त

1.1-ख

यदि कार कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के निजी उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से प्रयोग होती है

चालक को नियोक्ता द्वारा दिए गए पारिश्रमिक सहित मोटर कार के अनुरक्षण तथा चलाने पर नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की वास्तविक राशि तथा वाहन की लागत का प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर पर मोटर कार की सामान्य मरम्मत के प्रदर्शन द्वारा राशि को बढ़ाकर घटा ऐसे प्रयोग के लिए कर्मचारी से वसूलनीय कोई राशि करयोग्य हैं

1.1-ग

 

कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए आंशिक रूप से तथा ड्यूटी के निष्पादन में आंशिक रूप से प्रयुक्त मोटर कार

1,800 रुपये. प्रति माह (साथ ही 900 रुपये प्रति माह., यदि मोटर कार चलाने के लिए चालक भी मुहैया कराया जाता है

2,400 रुपये. प्रति माह (साथ ही 900 रुपये प्रति माह. यदि चालक मोटर कार चलाने के लिए मुहैया कराया जाता है

कर्मचारी से बरामद किसी भी राशि के संबंध में कुछ भी कटौती योग्य नहीं हैं

1.2

जहां रख रखाव और चल खर्चे कर्मचारी द्वारा दिए जाते हैं

1.2-क

कार सरकारी कार्यों में पूर्ण और विशेष रूप से प्रयोग किया जाती है

रियायत नहीं, इसलिए करयोग्य नहीं

रियायत नहीं, इसलिए करयोग्य नहीं

1.2-ख

यदि कार कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के निजी उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से प्रयोग होती हैं

नियोक्ता द्वारा किया गया व्यय (अर्थात् किराए का शुल्क, यदि कार किराए पर है अथवा कार की वास्तविक लागत के 10 प्रतिशत की दर पर सामान्य मरम्मत की जाती है) साथ ही चालक का वेतन यदि कर्मचारी द्वारा देय अथवा देययोग्य हैं घटा कर्मचारी से प्राप्त राशि

1.2-ग

मोटर कार आंशिक रूप से कर्त्तव्यों के निष्पादन में प्रयोग होती है तथा आंशिक रूप से कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा निजी प्रयोजनों के लिए प्रयोग होती है

600 रुपये. प्रति माह (साथ ही 900 रु. प्रति माह, यदि चालक भी मोटर कार चलाने के किए मुहैया कराया जाता है

900 रुपये. प्रति माह (साथ ही 900 प्रति माह, यदि चालक भी मोटर कार चलाने के किए मुहैया कराया जाता है

कर्मचारी से बरामद किसी भी राशि के संबंध में कुछ भी कटौती योग्य नहीं हैं

2

मोटर कार कर्मचारी के स्वामित्व में है

2.1

जहां चालक के पारिश्रमिक सहित रख-रखाव और परिचालन के खर्च को नियोक्ता द्वारा पूरा या प्रतिपूरित किया जाता है.

2.1-क

प्रतिपूर्ति आधिकारिक प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से वाहन के उपयोग के लिए है

निर्दिष्ट दस्तावेजों के रख-रखाव के अनुसार पूरी तरह से मुक्त

निर्दिष्ट दस्तावेजों के रख-रखाव के अनुसार पूरी तरह से मुक्त

2.1-ख

प्रतिपूर्ति कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के निजी उद्देश्य के लिए विशेष रूप से वाहन के प्रयोग के लिए है

नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक घटा व्यय, कर्मचारी से बरामद राशि

2.1-ग

प्रतिपूर्ति वाहन के आंशिक रूप से आधिकारिक उद्देश्यों के निष्पादन में प्रयोग होती हैं तथा आंशिक रूप से कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा निजी प्रयोजनों के लिए प्रयोग होती हैं

नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय, 1800 रुपये प्रति माह और 900 रुपये प्रति माह यदि चालक भी उपलब्ध कराया जाता है घटा कर्मचारी से प्राप्त राशि

नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय, 2400 रुपये प्रति माह और 900 रुपये प्रति माह यदि चालक भी उपलब्ध कराया जाता है घटा कर्मचारी से प्राप्त राशि

3. जहां कर्मचारी कोई अन्य ऑटोमोटिव वाहन रखता हो तथा वास्तविक रूप से चलन तथा रखरखाव शुल्क नियोक्ता द्वारा पूरे अथवा प्रतिपूर्ति की जाती हो

3.1

पूर्णता तथा विशेष रूप से आधिकारिक उद्देश्य के लिए वाहन के प्रयोग हेतु प्रतिपूर्ति

निर्दिष्ट दस्तावेजों के अनुरक्षण के अनुसार पूर्णता मुक्त

निर्दिष्ट दस्तावेजों के अनुरक्षण के अनुसार पूर्णता मुक्त

3.2

आंशिक रूप से आधिकारिक उद्देश्य तथा आंशिक रूप से निजी प्रयोग के लिए वाहन के प्रयोग हेतु प्रतिपूर्ति

कर्मचारी द्वारा वास्तविक रूप से किया गया व्यय घटा रू. 900 प्रतिमाह घटा कर्मचारी से प्राप्त राशि

लागू नहीं

2. शैक्षिक सुविधाएं

केवल निर्दिष्ट कर्मचारियों के हाथों कर योग्य [टिप्पणी 4 देखें]

निम्न हेतु विस्तारित सुविधा

रियायत की राशि

 

नियोक्ता के स्वामित्व वाले स्कूल में प्रदान की

किसी भी अन्य स्कूल में प्रदान की

बच्चे

समकक्ष विद्यालय में ऐसी शिक्षा की लागत घटा रू. 1,000 प्रति माह प्रति बालक (बालकों की संख्या को ध्यान में रखे बिना) घटा कर्मचारी द्वारा वसूली गई राशि

खर्च की गई राशि घटा कर्मचारी द्वारा वसूली गई राशि (रू. 1,000 प्रति माह प्रति बालक की छूट स्वीकृत है)

परिवार के अन्य सदस्य

समकक्ष विद्यालय में किसी शिक्षा की लागत घटा कर्मचारी से वसूली गई राशि

ऐसी शिक्षा पर किए गए खर्च की लागत

2.1 अन्य शैक्षिक सुविधाएं

विवरण

रियायत की कर योग्य राशि

कर्मचारियों के बच्चों अथवा परिवार के सदस्य के विद्यालय शुल्क की प्रतिपूर्ति

पूरी तरह कर योग्य

कर्मचारियों की नि: शुल्क शिक्षा सुविधाएं/प्रशिक्षण

पूरी तरह से मुक्त

3. कर्मचारी भविष्य निधि

विभिन्न भविष्य निधियों से भुगतान तथा किए गए भुगतान के संबंध में कर उपचार नीचे दी गई तालिका में संक्षेप रूप में दिया गया है:

विवरण

वैधानिक भविष्य निधि

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि

अमान्य भविष्य निधि

सार्वजनिक भविष्य निधि

भविष्य निधि के लिए नियोक्ता अंशदान

पूरी तरह से मुक्त

वेतन का 12% की सीमा तक ही छूट *

पूरी तरह से मुक्त

-

कर्मचारियों के योगदान पर धारा 80ग के तहत कटौती

उपलब्ध

उपलब्ध

उपलब्ध नहीं

उपलब्ध

ब्याज का भविष्य निधि में जमा करना

पूरी तरह से मुक्त

केवल ब्याज की विस्तारित तिथि तक छूट प्राप्त जो 9.5% से अधिक नहीं होती

पूरी तरह से मुक्त

पूरी तरह से मुक्त

भुगतान सेवानिवृत्ति या सेवा की समाप्ति के समय प्राप्त किया गया

(टिप्पणी देखे)

पूरी तरह से मुक्त

पूरी तरह से मुक्त (कुछ शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार)

पूरी तरह कर योग्य (कर्मचारियों के अंशदान को छोड़कर)

पूरी तरह से मुक्त

*वेतन = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (एक हद तक यह सेवानिवृत्ति लाभ का एक हिस्सा है) + कारोबार आधारित दलाली

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से भुगतान निम्नलिखित परिस्थितियों में कर्मचारियों के हाथों मुक्त किया जाएगा:

क) यदि कर्मचारी 5 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए अपने नियोक्ता (पूर्ण नियोक्ता सहित, जब पीएफ खाता वर्तमान नियोक्ता को स्थानांतरित किया जाता है) के साथ नियमित सेवाएँ प्रतिपादित करता है

ख) यदि कर्मचारी की कुछ कारणों से सेवाएँ समाप्त कर दी गई है जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं (बीमार स्वास्थ्य, नियोक्ता के व्यापार की अनिरन्तरता, आदि)

टिप्पणी :

प्राधिकृत और वैध भविष्य निधि में उस सीमा तक पिछले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज आय के लिए कोई छूट उपलब्ध नही होगी जहां यह पिछले वर्ष में रू. 2,50,000 से अधिक का अंशदान करने वाले कर्मचारी से संबंधित हो।

हालांकि, यदि एक कर्मचारी फंड में अंशदान कर रहा हो लेकिन नियोक्ता की ओर से ऐसे फंड मेुं कोई अंशदान न किया जा रहा हो तो पिछले वर्ष के दौरान अÆजत ब्याज आय उस सीमा तक करयोग्य होगा जहां यह एक वित्त वर्ष में उस फंड के लिए रू. 5,00,000 के अतिरिक्त किए गए अंशदान से संबंधित हो।

4. निर्दिष्ट कर्मचारी

निम्नलिखित कर्मचारियों को निर्दिष्ट कर्मचारियों के रूप में माना जाता है

1) एक निदेशक कर्मचारी

2) एक कर्मचारी जिसकी नियोक्ता कंपनी में पर्याप्त रुचि है (यानी इक्विटी शेयरों के लाभकारी मालिक का 20% या उससे अधिक वोटिंग अधिकार रखने पर)

3) एक कर्मचारी जिसकी मौद्रिक आय वेतन* के तहत ऐसी राशि से अधिक है जिसे निर्धारित किया जा सके

*मौद्रिक आय मतलब वेतन के तहत प्रभार्य आय लेकिन सभी गैर मौद्रिक रियायत की रियायत राशि को छोड़कर

 

 

[वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित]