अस्वीकरण:

इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।

 

जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें।



निश्चित अचल सम्पत्ति के अन्तरण पर भुगतान से स्रोत पर कर कटौती

[निर्धारण वर्ष 2026-27]

1. धारा 194-झक के उपबन्ध -

1. कोई व्यक्ति, अन्तरिती होते हुए, (धारा 194ठक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न) किसी अचल सम्पत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के अन्तरण के लिए प्रतिफल के रूप में कोई राशि किसी आवासीय अन्तरक को भुगतान के लिए उत्तरदायी है, उस अन्तरक के लेखे में ऐसी राशि डालने के समय पर या ऐसी राशि को भुगतान नगद में चेक/ड्राफ्ट के जारी द्वारा या किसी अन्य के माध्यम द्वारा, जो भी पहले हो, उसको करने के समय पर आयकर के रूप में ऐसी राशि से एक प्रतिशत के बराबर की धनराशि की छूट देगा।

2. उपधारा (1) के अधीन कोई छूट नहीं दी जायेगी जहां अचल सम्पत्ति के अन्तरण का प्रतिफल और ऐसी संपत्ति की स्टांप ड्यूटी कीमत, दोनों 50 लाख रुपये से कम का है।

बशर्तें कि जहां किसी अचल संपत्ति के संदर्भ में एक से अधिक स्थानांतरणकर्ता या स्थानांतरी हो तो प्रतिफल ऐसी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए हस्तांतरणकर्ता या सभी हस्तांतरणकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई या देय राशि का योग होगा (प्रभावी तिथि 01-10-2024)

3. धारा 203क के प्रावधान इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कर कटौती कराने वाले व्यक्ति के लिए लागू नही होंगे।

स्पष्टीकरण - इस धारा के उद्देश्य के लिए -

(क) ''कृषि भूमि'' से आशय धारा 2 के वाक्यांश (14) के उप उपबन्ध (iii) की मद (क) और (ख) में प्रेषित किसी क्षेत्र में स्थित कोई भूमि न होकर, भारत में स्थित कृषि भूमि से है।

(कक) किसी अचल संपत्ति के स्थानांतरण के लिए प्रतिफल में क्लब सदस्यता शुल्क, कार पार्किंग शुल्क, बिजली या पानी की सुविधा संबंधी शुल्क, रखरखाव शुल्क, उधार शुल्क या अन्य इसी प्रकार के अन्य शुल्क जो अचल संपत्ति के स्थानांतरण के लिए प्रासंगिक है, शामिल होंगे।

(ख) ''अचल सम्पत्ति'' से आशय कोई भूमि (कृषि भूमि से भिन्न) या कोई इमारत या किसी इमारत के भाग से है।

2. धारा 194-झक का कार्य क्षेत्र-

1. धारा 194झक मुहैया करती है कि कोई व्यक्ति, अन्तरिती होते हुए किसी अचल संपत्ति (कृषि योग्य भूमि को छोड़कर) के स्थानांतरण हेतु प्रतिफल के रूप में किसी राशि को निवासी हस्तांतरी को भुगतान (धारा 194ठक में संदर्भित व्यक्तियों को छोड़कर) हेतु उत्तरदायी व्यक्ति हस्तांतरी के खाते में एसी राशि को जमा करते समय अथवा नगद में ऐसी राशि के भुगतान के समय अथवा चेक अथवा ड्राफ्ट अथवा अन्य किसी विधि, जो भी पहले हो, से भुगतान के समय आयकर के तौर पर ऐसी राशि का एक प्रतिशत के समान राशि की कटौती होगी।।

एक अचल संपत्ति के स्थानांतरण के लिए प्रतिफल और ऐसी संपति की स्टांप ड्यूटी की कीमत दोनों पचास लाख रूपये से काम है तो वहां कोई छूट नहीं दी जायेगी।

3. कौन-कौन से भुगतान धारा 194-झक द्वारा समाहित किये जाते हैं?

कोई अचल सम्पात्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के अन्तरण पर प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई कोई राशि धारा 194-झक के अन्तर्गत समाहित होती है बशर्ते किसी अचल सम्पत्ति के अन्तरण के लिए प्रतिफल पचास लाख रुपये से कम न हो।

3.1 कृषि भूमि:- ''कृषि भूमि'' से आशय धारा 2 (14) (iii) (क)/(ख) में प्रेषित किसी स्थान पर स्थित पर स्थित कोई भूमि न होकर, भारत में स्थित कृषि भूमि से है।

कोई भूमि कृषि भूमि के रूप में नहीं समझी जायेगी, यदि:

(क) वह नगर पालिका या छावनी बोर्ड के क्षेत्राधिकार में स्थित है जिसकी आबादी कम से कम 10,000  है। या

(ब) वह वायु मार्ग द्वारा नीचे दी गई मापी हुई क्षेत्रीय दूरी में से किसी क्षेत्र में स्थित है:-

नगर पालिका जनगणना नगर पालिका सीमा या छावनी बोर्ड से दूरी
10 हजार से अधिक लेकिन 1 लाख से अधिक न हो 2 किमी तक
1 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से अधिक न हो 6 किमी तक
10 लाख से अधिक 8 किमी तक

3.2 अचल सम्पत्ति:- ''अचल सम्पत्ति'' से आश्य (कृषि भूमि से भिन्न) कोई भूमि या कोई इमारत या इमारत के भाग से है।

4. भुगतानकर्ता कौन है:-

कोई व्यक्ति, अन्तरिती होते हुए (धारा 194-झक में प्रेषित व्यक्ति से भिन्न) किसी अचल सम्पत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के अन्तरण के लिए प्रतिफल की कोई राशि आवासीय अन्तरक को भुगतान के लिए उत्तरदायी है, भुगतानकर्ता है।

5. भुगतान पाने वाला कौन है:-

किसी अचल सम्पत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) का आवासीय अन्तरक भुगतान पाने वाला है।

6. धारा 194-झक को लागू करने के लिए पूर्ण होने वाली शर्तें:-

धारा 194-झक को लागू करने के लिए निम्न शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है:-

• भुगतानकर्ता उक्त पैरा 4 में प्रेषित कोई व्यक्ति होना चाहिये।

• अदाता किसी अचल सम्पत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के निवासी अन्तरण के लिए प्रतिफल के रूप में होना चाहिये।

• भुगतान किसी भी अचल संपत्ति (कृषि भूमि के अलावा)  के हस्तांतरण के लिए विमर्श के माध्यम से होना चाहिए।

• भुगतान की मात्रा या सम्पत्ति की स्टांप ड्यूटी 50 लाख या अधिक होनी चाहिये।

7. सभी स्थानांतरणकर्ताओं द्वारा सभी स्थानांतरियों को दी गई राशि

यदि किसी अचल संपत्ति के संबंध में एक से अधिक स्थानांतरणकर्ता या स्थानांतरी हैं, तो प्रतिफल (स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए) सभी स्थानांतरियों द्वारा स्थानांतरणकर्ता या सभी को भुगतान की गई या देय राशि का योग होगा प्रभावी तिथि [01-10-2024]

8. कर कटौती का समय:-

कर कटौती अन्तरक के लेखे में ऐसी राशि डालने के समय पर या ऐसी राशि का भुगतान नगद में या चेक या ड्राफ्ट जारी द्वारा या किसी अन्य माध्यम द्वारा जो भी पहले हो, के समय होगी।

9. टीडीएस की दर:-

कर 1% की दर पर काटा जाएगा।

10. कर की दर पर स्थायी खाता संख्या (पैन) गैर-प्रस्तुति का प्रभाव:-

धारा 206कक, 01/04/2010 से प्रभावी अन्तः स्थापित के रूप से निम्न रूप मे प्रदान करता हैं:-

• प्रत्येक व्यक्ति जिसकी प्राप्तियां स्रोत (अर्थात् कटौतीकर्ता) पर कटौती कर कटौती है, कटौती करने वाले को अपना पैन दिखाना होगा।

• यदि ऐसा व्यक्ति कटौतीकर्ता को पैन नहीं दिखाता है तो कटौतीकर्ता निम्न मानों के उच्चतर स्रोत पर कर कटौती करेगा:-

(क) अधिनियम मे निर्दिष्ट दर पर ;

(ख) लागू दर पर जैसे, वित्त अधिनियम मे उल्लिखित दर पर; अथवा

(ग) 20% प्रतिशत की दर पर।

• जहां कटौतीकर्ता को प्रदत्त पैन अवैध है या कटौती पाने वाले से सम्बधित नही है, वहां यह समझा जायेगा कि कटौती पाने वाले ने अपना पैन कटौतीकर्ता को नही दिखाया है और उपर्युक्त प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

11. कर कटौती और संचयन खाता संख्या:- टीएएन

कर कटौती और संचयन खाता संख्या अर्थात् धारा 203क से सम्बन्धित प्रावधान, धारा 194 झक के अधीन स्रोत पर कर छूट देने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे।

12. केन्द्रीय सरकार के खाते में कर जमा करना:-

धारा 194 झक के अधीन कोई कटौती राशि माह जिसमें छूट दी गई हो, के अन्त से सात दिन की अवधि के अन्दर केन्द्रीय सरकार के खाते में भुगतान करनी होगी और प्रपत्र सं. 26चख में चालान-सह-विवरण के साथ देनी होगी।

ऐसी काटी गई धन राशि भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी अधिकृत बैंक में इलेक्ट्रॉनिक रूप से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा की जायेगी।

13. (स्रोत) से कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र:-

धारा 194 झक के अधीन कर कटौती के उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति आयकर महानिदेशक (पद्वति) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट इसे वेबपोर्टल से डाउनलोउ करने के बाद तथा उत्सर्जित करने के बाद नियम 31 क के अंतर्गत प्रपत्र सं. 26चख में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर अदाता को प्रपत्र सं. 16 ख में स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. विभाग को कर कटौती करने वाले द्वारा विवरण को दिखाया जाना:-

धारा 194 झक के अधीन कर कटौती के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति माह, जिसमें कटौती की गई है के अन्त से 7 दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र सं. 26चख में चालान-सह-विवरण आयकर महानिदेशक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दिखायेगा। सीपीसी - टीडीएस ने प्रपत्र 26थख में संशोधन के लिए ऑनलाइन कार्यप्रणाली को भी प्रारभं किया है।

 

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित]