रुपये के सिक्के के संबंध में सरकार और बैंक के दायित्वों.
प्र.38. केन्द्र सरकार नहीं शुरू करेगा 3 [***] बैंक के माध्यम से छोड़कर, संचलन में किसी भी रुपए डालने के लिए; और बैंक परिसंचरण के प्रयोजनों के लिए अन्यथा की तुलना में रुपये के सिक्के के निपटान के लिए नहीं शुरू करेगा 4 [***].
(3) शब्द बैंकिंग कानून (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1963 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "फिर से जारी करने के लिए और न ही धारा 36 के तहत दी गई कोई भी रुपया का सिक्का" 1964/01/02.
(4) शब्द "या कि खंड के अंतर्गत केन्द्र सरकार को प्रसव से" बैंकिंग कानून (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1963 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1964/01/02.