[ यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा

354क . (1) निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति-

(i)   शारीरिक संपर्क और अवांछित तथा स्पष्ट यौन प्रस्ताव शामिल करना; या
(ii)   यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध; या
(iii)   किसी महिला की इच्छा के खिलाफ पोर्नोग्राफी दिखाना; या
(iv)   यौन रंजिश वाली टिप्पणी करना,

यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के खंड ( i ) या खंड ( ii ) या खंड ( iii ) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे किसी अवधि के लिए कठोर कारावास से, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के खंड ( iv ) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।