आय-कर प्राधिकारी द्वारा अपील या निर्देश के लिए आवेदन का फाइल किया जाना
268क. (1) बोर्ड, समय-समय पर, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल किए जाने को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी धन संबंधी सीमाएं नियत करते हुए, जो वह ठीक समझे, अन्य आय-कर प्राधिकारियों को आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा।
(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में, किसी आय-कर प्राधिकारी ने किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में किसी निर्धारिति के मामले में किसी विवाद्यक के संबंध में, कोर्इ अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल नहीं किया है तो इससे ऐसा प्राधिकारी, –
(क) किसी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध उसी निर्धारिती के मामले में ; या
(ख) उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में किसी अन्य निर्धारिती के मामले में, उसी विवाद्यक के संबंध में अपील या निर्देश के लिए कोर्इ आवेदन फाइल करने से प्रवारित नहीं होगा।
(3) इस बात के होते हुए भी कि उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा कोर्इ अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल नहीं किया गया है, किसी ऐसे निर्धारिति के लिए, जो किसी अपील या निर्देश में पक्षकार हो, यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह इस बात का प्रतिवाद करे कि आय-कर प्राधिकारी ने किसी मामले में अपील या निर्देश के लिए कोर्इ आवेदन फाइल न करके विवादग्रस्त विवाद्यक पर विनिश्चय में उपमति दी है।
(4) ऐसी अपील या निर्देश की सुनवार्इ करने वाला अपील अधिकरण या न्यायालय उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों, अनुदेशों या निदेशों और उन परिस्थितियों का ध्यान रखेगा जिनके अधीन किसी मामले के बाबत ऐसी अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल किया गया था या नहीं किया गया था।
(5) ऐसे प्रत्येक आदेश, अनुदेश या निदेश को, जो बोर्ड द्वारा किसी अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल करने के संबंध में धन संबंधी सीमाओं को नियत करने के लिए जारी किया गया है, उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा और उपधारा (2), (3), और (4) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।
[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]