अनिवासियों की दशा में स्वामिस्व आदि के रूप में आय की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध
44घक. (1) 31 मार्च, 2003 के पश्चात् किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए, जहां ऐसा अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोर्इ विदेशी कंपनी भारत में वहां स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारबार करती है या वहां स्थित वृत्ति के निश्चित स्थान से वृत्तिक सेवाएं प्रदान करती है और अधिकार संपत्ति या संविदा, जिसके संबंध में स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस संदत्त की जाती है, यथास्थिति, ऐसे स्थायी स्थापन या वृत्ति के निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से जुड़ी हुर्इ है, फीस के रूप में आय की संगणना इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन की जाएगी :
परंतु ऐसी कोर्इ कटौती,–
(i) ऐसे किसी व्यय या मोक की बाबत, जो भारत में ऐसे स्थायी स्थापन के कारबार या वृत्ति के निश्चित स्थान के लिए पूर्णत: या अनन्यत: उपगत नहीं हुआ है ; या
(ii) ऐसी रकमों, यदि कोर्इ हों, की बाबत, जो स्थायी स्थापन द्वारा अपने मुख्यालय को या अपने अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को (वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति से अन्य भिन्न मद्दे) संदत्त की गर्इ हैं,
अनुज्ञात नहीं की जाएगी :
परन्तु यह और कि धारा 44खख के उपबंध इस धारा में विनिर्दिष्ट आय के संबंध में लागू नहीं होंगे।
(2) प्रत्येक अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी धारा 44कक के उपबंधों के अनुसार लेखा बहियां तथा अन्य दस्तावेज रखेगी और उन्हें बनाए रखेगी और धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखापाल द्वारा अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराएगी और आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्त: हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट विहित प्ररूप में देगी।
स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–
(क) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का वही अर्थ है जो उसका धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण 2 में है;
(ख) "स्वामिस्व" का वही अर्थ है जो उसका धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में है।
(ग) "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ है जो उसका धारा 92च के खंड (iiiक) में है।
[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]