भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि का व्यतिक्रमी निर्धारिती होना

115न. यदि, 69[भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 200270 (2002 का 58) की धारा 2 के खंड () में यथानिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और यथास्थिति, विनिर्दिष्ट कंपनी] या पारस्परिक निधि धारा 115द की उपधारा (1) या उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट कर का संदाय नहीं करता है, तो वह अपने द्वारा संदेय कर की रकम की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती माना जाएगा और आयकर के संग्रहण और वसूली के लिए इस अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे।

स्पष्टीकरण.-इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए-

() ''पारस्परिक निधि'' से धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट कोर्इ पारस्परिक निधि अभिप्रेत है;

() "71[* * *] साधारण शेयरोन्मुखी निधि" से अभिप्रेत है-

(i) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा बनार्इ गर्इ यूनिट स्कीम, 1964; और

(ii) ऐसी निधि, जहां विनिधान योग्य निधियों की, ऐसी निधि के कुल आगमों के 72[पैंसठ] प्रतिशत से अधिक की सीमा तक साधारण शेयरों के रूप में देशी कंपनियों से विनिधान किया जाता है :

परन्तु निधि के साधारण शेयर धारण की प्रतिशतता की संगणना प्रारंभिक और अंतिम आंकड़ों की वार्षिक औसत या मासिक औसत के प्रति निर्देश से की जाएगी;

() ''भारतीय यूनिट ट्रस्ट'' से भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट अभिप्रेत है;]

73[() "मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि" से भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के खंड (2) के उपखंड (त) में यथापरिभाषित कोर्इ मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि अभिप्रेत है;

() "परिनिर्धारित निधि" से किसी पारस्परिक निधि की ऐसी कोर्इ स्कीम या प्लान अभिप्रेत है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन उसके द्वारा इस निमित्त जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार परिनिर्धारित निधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।]

 

69. वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा 1.4.2003 से "भारतीय यूनिट ट्रस्ट या किसी पारस्परिक निधि द्वारा वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और, यथास्थिति, भारतीय यूनिट ट्रस्ट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

70. देखिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2()।

71. वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा 1.6.2006 से "खुली" शब्द का लोप किया गया।

72. वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा 1.6.2006 से "पचास" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

73. वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा 1.4.2007 से अंत:स्थापित।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित रूप में]