75[दूरसंचार सेवाएं चलाने के लिए लाइसेंस लेने में व्यय
35कखख. (1) 76[किसी पूर्ववर्ष के दौरान दूरसंचार सेवाएं चलाने का कारबार शुरू करने से पूर्व या तत्पश्चात् किसी समय] दूर संचार सेवाएं चलाने के लिए अधिकार अर्जित करने के लिए उपगत किसी व्यय की बाबत, जो पूंजीगत व्यय की प्रकृति का है, और जिसके लिए लाइसेंस लेने के लिए वास्तव में भुगतान किया गया है, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उनके अनुसार सुसंगत पूर्ववर्ष में से प्रत्येक के लिए ऐसे व्यय की राशि के समुचित अंश के बराबर कटौती अनुज्ञात की जाएगी।
स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए—
77[(i) "सुसंगत पूर्ववर्ष" से अभिप्रेत है—
(अ) ऐसी दशा में, जहां दूरसंचार सेवाएं चलाने के कारबार के प्रारंभ से पूर्व वास्तव में लाइसेन्स शुल्क संदत्त किया जाता है, वे पूर्ववर्ष जो उस पूर्ववर्ष से प्रारंभ होते हैं जिसमें ऐसा कारबार प्रारंभ किया गया था;
(आ) किसी अन्य दशा में उस पूर्ववर्ष से, जिसमें लाइसेंस शुल्क वास्तव में संदत्त किया जाए, प्रांरभ होने वाले पूर्ववर्ष,
और पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष जिसके या जिनके दौरान वह लाइसेंस जिसके लिए शुल्क संदत्त किया जाए, प्रभावी रहेगा;]
(ii) "समुचित अंश" से वह अंश अभिप्रेत है जिसका न्युमरेटर एक है और जिसका डिनोमिनेटर सुसंगत पूर्ववर्षों की कुल संख्या है;
(iii) "संदाय वास्तव में कर दिया गया है" से व्यय का वास्तविक संदाय अभिप्रेत है चाहे पूर्ववर्ष कोर्इ भी हो जिसमें व्यय का दायित्व निर्धारिती की नियमित लेखांकन पद्धति के अनुसार उपगत किया गया हो।
(2) जहां लाइसेंस अंतरित किया जाए और अंतरण की आगम राशि (जहां तक उनमें पूंजीगत राशियां समाविष्ट हैं) शेष अमान्य उपगत व्यय से कम है, वहां अमान्य शेष ऐसे व्यय के बराबर राशि की कटौती, जिसमें अंतरण की आगम राशि घटार्इ जाए, उस पूर्ववर्ष की बाबत अनुज्ञात की जाएगी जिसमें लाइसेंस अंतरित किया जाता है।
(3) जहां लाइसेंस पूर्णत: या भागत: अंतरित किया जाए और अंतरण की आगम राशि (जहां तक उनमें पूंजीगत राशियां समाविष्ट हैं) शेष अमान्य उपगत व्यय की राशि से अधिक है, वहां उतनी अधिक राशि, जितनी लाइसेंस लेने में किए गए व्यय और शेष अमान्य ऐसे व्यय की राशि में अंतर से अधिक नहीं है, उस पूर्ववर्ष में जिसमें लाइसेंस अंतरित किया गया है, कारबार के लाभ और अभिलाभ के रूप में आयकर से प्रभार्य होगी।
स्पष्टीकरण.–जहां लाइसेंस उस पूर्ववर्ष में अंतरित किया जाए जिसमें आय-कर अस्तित्व में नहीं रहा है, वहां इस उपधारा के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह कारबार उस पूर्ववर्ष में अस्तित्व में हो।
(4) जहां लाइसेंस पूर्णत: या भागत: अंतरित किया जाए और अंतरण की आगम राशि (जहां उसमें पूंजीगत राशियां समाविष्ट हैं) शेष अमान्य उपगत व्यय राशि से कम है, वहां उस पूर्ववर्ष की बाबत जिसमें लाइसेंस अंतरित किया जाता है या किसी भी पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष या वर्षों की बाबत उपधारा (1) के अधीन किए गए व्यय के लिए कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।
(5) जहां लाइसेंस का एक भाग पूर्ववर्ष में अंतरित किया जाता है और उपधारा (3) लागू नहीं होती है, वहां शेष अमान्य उपगत व्यय के लिए उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली कटौती निम्न प्रकार निकाली जाएगी—
(क) अंतरण की आगम राशि को शेष अमान्य व्यय में से घटाकर; और
(ख) सुसंगत पूर्ववर्षों की संख्या से, शेष रकम को विभाजित करके, जो उस पूर्ववर्ष के प्रारंभ होने पर समाप्त नहीं हुए हैं, जिसके दौरान लाइसेंस अंतरित किया जाता है।
(6) जहां समामेलन की स्कीम में, समामेलक कम्पनी समामेलित कम्पनी को (जो भारतीय कम्पनी हो) लाइसेंस बेचती है या अन्यथा अन्तरित करती है, वहां,–
(i) उपधारा (2), (3) और (4) के उपबंध समामेलक कम्पनी की दशा में लागू नहीं होंगे; और
(ii) इस धारा के उपबंध, यथासंभव, समामेलित कम्पनी को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे समामेलक कम्पनी को लागू होते यदि उसने लाइसेंस अंतरित न किया होता।]
78[(7) जहां अविलयन की स्कीम में अविलयित कंपनी लाइसेंस परिणामी कंपनी (जो भारतीय कंपनी है) को बेचती है या अंतरित करती है, वहां—
(i) उपधारा (2), (3) और (4) के उपबंध अविलयित कंपनी की दशा में लागू नहीं होंगे; और
(ii) इस धारा के उपबंध यथासंभव, परिणामी कंपनी को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे अविलयित कंपनी को लागू होते यदि उसने लाइसेंस अंतरित न किया होता।]
79[(8) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी पूर्ववर्ष के लिए कटौती उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यय की बाबत मांगी जाए और दे दी जाए, वहां उसी पूर्ववर्ष के लिए या पश्चात्वर्ती किसी पूर्ववर्ष के लिए धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।]
75. वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा 1.4.1996 से भूतलक्षी प्रभाव से अंत:स्थापित।
76. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.1996 से भूतलक्षी प्रभाव से अंत:स्थापित।
77. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.1996 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व, वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा 1.4.1996 से भूतलक्षी प्रभाव से यथा अंत:स्थापित, खंड (i) इस प्रकार था :
'(i) "सुसंगत पूर्ववर्ष" से वह पूर्ववर्ष अभिप्रेत है जो उस पूर्ववर्ष से शुरू होता है जिसमें लाइसेंस फीस वास्तव में अदा की जाए और पश्चात्वर्ती वर्ष जिसके/जिनके दौरान वह लाइसेंस, जिसके लिए फीस अदा की जाती है, प्रवृत्त रहेगा;'
78. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2000 से अंत:स्थापित।
79. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.1996 से भूतलक्षी प्रभाव से अंत:स्थापित।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]