विघटित फर्म या बंद किया गया कारबार
189. (1) जहां किसी फर्म के द्वारा चलाए गए किसी कारबार या वृत्ति को बंद कर दिया गया है या जहां फर्म विघटित कर दी जाती है, वहां 95[निर्धारण] अधिकारी फर्म की कुल आय का निर्धारण ऐसे करेगा मानो ऐसे कोर्इ बंद किया जाना या विघटन हुआ ही नहीं था और इस अधिनियम के सब उपबंध, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन प्रभार्य शास्ति या किसी अन्य राशि के उद्ग्रहण संबंधी उपबंध भी हैं, ऐसे निर्धारण को यावत्शक्य लागू होंगे।
(2) पूर्वगामी उपधारा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि यदि किसी ऐसी फर्म के संबंध में जो उस उपधारा में उल्लिखित की गर्इ है, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही के अनुक्रम में 96[निर्धारण] अधिकारी या 97[* * *] 98[आयुक्त (अपील)] का समाधान हो जाता है कि फर्म अध्याय 21 में उल्लिखित कार्यों में से किसी की दोषी थी तो वह उस अध्याय के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या अधिरोपित करने का निदेश दे सकेगा।
(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे बंद किए जाने के समय या विघटन के समय फर्म का भागीदार था, और ऐसे किसी व्यक्ति का जिसकी मृत्यु हो चुकी है, विधिक प्रतिनिधि कर की रकम, शास्ति या अन्य संदेय राशि के लिए संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से देनदार होगा और इस अधिनियम के सब उपबंध किसी ऐसे निर्धारण या शास्ति या अन्य राशि के अधिरोपण को यावत्शक्य लागू होंगे।
स्पष्टीकरण.–99[वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.4.1993 से लोप किया गया।]
(4) जहां ऐसे बंद किया जाना या विघटन किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में किसी कार्यवाही के प्रारंभ हो जाने के पश्चात् होता है वहां उपधारा (3) में उल्लिखित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकेगी जिस पर ऐसे बंद होने या विघटन के समय वह कार्यवाही थी और इस अधिनियम के सब उपबंध जहां तक हो सके तदनुसार लागू होंगे।
(5) इस धारा की कोर्इ बात धारा 159 की उपधारा (6) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
95. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "आय-कर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
96. यथोक्त द्वारा 1.4.1988 से "आय-कर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
97. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.10.1998 से "उपायुक्त (अपील) या" शब्दों का लोप किया गया। इससे पूर्व "उपायुक्त (अपील)" प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "सहायक आयुक्त (अपील)" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।
98. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 10.7.1978 से अंत:स्थापित।
99. लोप किए जाने से पूर्व, स्पष्टीकरण, जिसे कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.10.1975 से अंत:स्थापित किया गया था, प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से लोप किया गया था और बाद में प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1989 से पुन: पुर:स्थापित किया गया था।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]