अध्याय III
जो आय कुल आय का हिस्सा नहीं है
आय कुल आय में शामिल नहीं.
10 किसी भी व्यक्ति के पिछले साल की कुल आय की गणना में निम्न खंड के किसी भी भीतर आने वाले किसी भी आय शामिल नहीं हो जाएगा
(1) कृषि आय;
             2 (2) 3 ऐसे योग परिवार की आय का भुगतान किया गया है, जहां एक हिन्दू अविभाजित परिवार के एक सदस्य के रूप में एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी राशि [उप - धारा (2) धारा 64, के के उपबंधों के अधीन] , या, इस तरह के योग परिवार से संबंधित संपत्ति की आय से भुगतान किया गया है, जहां किसी भी जागीर, के मामले में;
             4 एक व्यक्ति को अलग से फर्म की कुल आय में इस तरह, अपने हिस्से के रूप में मूल्यांकन किया है जो एक फर्म के एक भागीदार होने के मामले में [(2 क).
                         स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड, अलग से इस तरह के किसी भी अन्य कानून में निहित बावजूद, फर्म की कुल आय में भालू जो एक राशि होगी उसी के रूप में मूल्यांकन एक फर्म की कुल आय में एक साथी की हिस्सेदारी के उद्देश्यों इस तरह के लाभ के लिए साझेदारी विलेख भालू के अनुसार फर्म के मुनाफे में अपने हिस्से की राशि के रूप में अनुपात;]
             5 [ 6 (3)       7 अनौपचारिक और गैर आवर्ती प्रकृति के हैं, जो किसी भी रसीदें, 8 [ऐसे प्राप्तियों कुल में पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है हद तक]:
                         9 [ऐसे प्राप्तियों घोड़े दौड़ सहित दौड़ से जीत के लिए संबंधित जहां शब्द "पाँच हज़ार रुपए" के लिए, शब्द "दो हजार पांच सौ रूपये" प्रतिस्थापित किया गया था, जैसे कि इस खंड के प्रावधानों के प्रभावी होंगे बशर्ते कि:
                         इस खंड को लागू नहीं होगा] आगे कहा कि
(I) धारा 45 के प्रावधानों के तहत प्रभार्य पूंजीगत लाभ; या
व्यापार या एक पेशे या व्यवसाय के व्यायाम से उत्पन्न होने वाली (द्वितीय) प्राप्तियों; या
(Iii) किसी कर्मचारी के पारिश्रमिक के अलावा के माध्यम से प्राप्तियों;]
                         10 [***]
                         11 [***]
             12 अप्रवासी, केन्द्र सरकार के रूप में ऐसी प्रतिभूतियों या बांडों पर ब्याज के रूप में किसी भी आय, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा के मामले में [(4) (क) 13 , आय सहित, इस निमित्त विनिर्दिष्ट इस तरह के बांड की मोचन पर प्रीमियम का रास्ता;
                         14 [ 15 (द्वितीय) एक व्यक्ति के मामले में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अनुसार भारत में किसी भी बैंक में एक अनिवासी (बाह्य) खाता में अपने क्रेडिट के लिए खड़े धनराशि पर ब्याज के रूप में किसी भी आय ( 1973 की 46), और उसके अधीन बनाए गए नियमों:
                         धारा 2 के खंड (क्यू) के रूप में परिभाषित ऐसे व्यक्ति को भारत के बाहर एक व्यक्ति निवासी है बशर्ते कि 16 ]]; उक्त अधिनियम के या पूर्वोक्त खाता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई है जो एक व्यक्ति है
             17 में एक व्यक्ति के मामले में [(4 बी), भारत का नागरिक या एक अनिवासी, मई, द्वारा कि सरकार के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए इस तरह के बचत पत्र पर ब्याज से कोई आय है, जो भारतीय मूल के एक व्यक्ति, किया जा रहा है सरकारी राजपत्र में अधिसूचना 18 , इस संबंध में निर्दिष्ट करें:
                         व्यक्तिगत विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के प्रावधानों, और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार भारत के बाहर एक देश से प्रेषित परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में इस तरह के प्रमाण पत्र की सदस्यता ली है बशर्ते कि.
                         स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -
(एक) एक व्यक्ति वह है, या उसके माता पिता या अपने भव्य माता - पिता में से किसी का, या तो अविभाजित भारत में पैदा हुआ था, तो भारतीय मूल के होने समझी जाएगी;
(ख) "परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के प्रयोजनों के लिए परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इलाज किया जा रहा है समय के लिए है, जो विदेशी मुद्रा का मतलब ;]
             19 [(5) एक व्यक्ति के मामले में, किसी भी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य से प्राप्त की, या कारण के लिए, उसे, -
(क) अपने और भारत में किसी भी जगह के लिए छुट्टी पर उसकी कार्यवाही के सिलसिले में उनके परिवार के लिए अपने नियोक्ता से;
(ख), खुद को और अपने परिवार के लिए अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद या के रूप में इस तरह की स्थितियों के अधीन उसकी सेवा की समाप्ति के बाद भारत में किसी भी स्थान के लिए उसकी कार्यवाही के संबंध में निर्धारित किया जा सकता है 20 (सहित शर्तों के रूप में यात्रा की संख्या और प्रति व्यक्ति मुक्त किया जाएगा जो राशि) यात्रा रियायत या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दी गई सहायता के संबंध होने के लिए:
                         इस धारा के तहत छूट प्राप्त राशि भी मामले में वास्तव में ऐसी यात्रा के उद्देश्य के लिए किए गए खर्च की राशि से अधिक नहीं होगी.
                         स्पष्टीकरण. के लिए एक व्यक्ति के संबंध में इस खंड, "परिवार" के उद्देश्यों, इसका मतलब है,
(मैं) व्यक्ति के पति या पत्नी और बच्चों; और
(Ii) माता - पिता, भाई और व्यक्ति या व्यक्ति के बारे में उनमें से किसी को पूरी तरह या मुख्य रूप से निर्भर की बहनों; ]
             21 वित्त द्वारा छोड़े गए [(5 ए) (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी1999/01/04.]
             22 सरकार की या एक स्थानीय प्राधिकारी या किसी भी निगम की (मार्च, 1993 के 31 वें दिन के बाद एक तिथि से शुरू) रोजगार में एक तकनीशियन के रूप में सेवाओं renders जो एक व्यक्ति के मामले में [(5 ब) किसी भी के तहत स्थापित विशेष कानून या इस खंड के प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे दी है के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान पर ले जाने के लिए भारत में स्थापित ऐसे किसी संस्था या शरीर के 22A विहित प्राधिकारी द्वारा [***] 23 या भारत में पर ले गए और व्यक्ति नहीं था किसी भी व्यवसाय में तुरंत वह भारत में आ गया और सिर "वेतन" के अंतर्गत प्रभार्य ऐसी सेवाओं के लिए अपनी आय पर कर नियोक्ता [जो कर से केन्द्र सरकार को भुगतान किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के पहले के चार वित्तीय वर्षों में से किसी में भारत में निवासी, एक नियोक्ता के मामले में, एक कंपनी जा रहा है, में किसी बात के होते हुए भी भुगतान किया जा सकता है 24 कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)] की धारा 200, इसलिए अड़तालीस महीनों से अनधिक अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान कर भारत में उनके आगमन की तिथि से शुरू:
                         क्या ऐसा करना सार्वजनिक हित में यह आवश्यक या समीचीन मानता है कि अगर केंद्र सरकार,, डिजाइन करने के लिए भारत में कार्यरत है, जो किसी भी व्यक्ति के मामले में इस खंड में निर्दिष्ट के रूप में भारत में गैर निवास से संबंधित शर्त माफ कर सकते हैं, बशर्ते कि , निर्माण या मशीनरी या संयंत्र या इस तरह के डिजाइन, निर्माण या कमीशन के साथ जुड़े गतिविधियों की निगरानी के कमीशन.
                         स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड, "तकनीशियन" के उद्देश्यों में विशेष ज्ञान और अनुभव वाले एक व्यक्ति का मतलब
(मैं) निर्माण या निर्माण कार्यों, या खनन में या विद्युत या सत्ता के किसी अन्य फार्म की पीढ़ी में, या
(Ii) कृषि, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने या जहाज निर्माण, या
केन्द्र सरकार के रूप में (iii) ऐसे अन्य क्षेत्र, भारतीयों उसमें विशेष ज्ञान और अनुभव होने की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, देश और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों की जरूरत है, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे 25 ,
                        जो इस तरह के विशेष ज्ञान और अनुभव वास्तव में उपयोग किया जाता है, जिसमें एक क्षमता में भारत में कार्यरत है;]
(6) भारत का नागरिक नहीं है, जो एक व्यक्ति के मामले में -
             26 केन्द्रीय सरकार के रूप में इस तरह की स्थितियों के लिए [(i) के अधीन लिख सकते हैं 27 , पारित होने के धन या द्वारा या के कारण ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किसी भी मुफ्त या रियायती बीतने के मूल्य
घर पर उसकी कार्यवाही के संबंध में (एक) अपने नियोक्ता से, खुद के लिए, अपने पति और बच्चों को, भारत के बाहर छोड़;
(एए) 28 [***]
(ख) भारत में या ऐसी सेवा की समाप्ति के बाद सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद भारत से बाहर अपने घर देश के लिए उसकी कार्यवाही के संबंध में अपने मालिक या पूर्व नियोक्ता खुद के लिए, अपने पति और बच्चों से;]
             29 [(द्वितीय) एक एक दूतावास के बुलाया भी नाम से सरकारी,,, उच्चायोग, दूतावास, आयोग, वाणिज्य दूतावास या किसी विदेशी राज्य के व्यापार प्रतिनिधित्व के रूप में या किसी के स्टाफ के एक सदस्य के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक इन अधिकारियों ने इस तरह की क्षमता में सेवा के लिए:
                         व्यापार आयुक्त या (मानद क्षमता में इस तरह के रूप में पद धारण नहीं) एक विदेशी राज्य सरकार के भारत में अन्य सरकारी प्रतिनिधि के रूप में, या उन अधिकारियों में से किसी के स्टाफ के एक सदस्य के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, जाएगीः exempt सिर्फ अगर इसी अधिकारियों या की पारिश्रमिक, जैसा भी मामला हो, संबंधित देश है कि देश में एक समान छूट प्राप्त है में इसी तरह के उद्देश्यों के लिए सरकार निवासी के स्टाफ के सदस्यों को, यदि कोई हो,:
                         आगे कर्मचारियों के ऐसे सदस्यों को देश के विषयों का प्रतिनिधित्व किया और अन्यथा इस तरह के कर्मचारियों के सदस्यों के रूप में की तुलना में भारत में किसी भी व्यवसाय या पेशे या रोजगार में लगे हुए नहीं हैं बशर्ते कि;]
(Vi) भारत में अपने प्रवास के दौरान उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए एक विदेशी उद्यम के एक कर्मचारी के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, प्रदान की निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं
(क) विदेशी उद्यम भारत में किसी भी व्यापार या व्यवसाय में लगे हुए नहीं है;
(ख) भारत में अपने प्रवास के कुल में इस तरह पिछले वर्ष में नब्बे दिन की अवधि से अधिक नहीं है; और
(ग) ऐसे पारिश्रमिक इस अधिनियम के तहत नियोक्ता प्रभार्य की आय से कटौती की जा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है;
(के माध्यम से) 30 [वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 के द्वारा छोड़े गए, प्रभावी1999/01/04;]
(सात) 31 [वित्त अधिनियम, 1993 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1993/01/04.]
(VIIa) 32 [वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1999/01/04;]
(आठवीं) की वजह से किसी भी ऐसे व्यक्ति भारत में उसकी कुल रहने में अधिक नहीं है जहां एक विदेशी जहाज पर अपने रोजगार के सिलसिले में दी गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में एक अनिवासी किया जा रहा है या द्वारा प्राप्त सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य पिछले वर्ष में नब्बे दिन की अवधि के कुल;
(नौ) 33 [वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1999/01/04;]
(एक्स) 34 [वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1999/01/04;]
             35 [(एकादश) की, या, के स्वामित्व वाले किसी भी उपक्रम में किसी भी प्रतिष्ठान या कार्यालय में अपने प्रशिक्षण के सिलसिले में भारत में अपने प्रवास के दौरान एक विदेशी राज्य सरकार के एक कर्मचारी के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक -
(I) सरकार; या
(Ii) पूरे चुकता शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें किसी भी कंपनी; या
(Iii) एक कंपनी की एक सहायक कंपनी है जो किसी भी कंपनी के मद (ii) में निर्दिष्ट; या
(चतुर्थ) के द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित किसी निगम; या
(V) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किसी भी समाज (1860 का 14), या तत्समय प्रवृत्त के लिए किसी भी अन्य इसी कानून के तहत और पूरी तरह केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या राज्य सरकारों, या आंशिक रूप से द्वारा वित्तपोषित केन्द्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा;]
             36 [(6A) जहां रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस सरकार या 31 के बाद सरकार या भारतीय चिंता के साथ विदेशी कंपनी द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से प्राप्त करने के माध्यम से आय पाने के लिए एक विदेशी कंपनी के मामले में मार्च, 1976 के दिन 37 [और, -
(एक) समझौता भारत सरकार की सेना में कुछ समय के लिए औद्योगिक नीति, में शामिल एक मामले से संबंधित है जहां, इस तरह के समझौते पर कि नीति के अनुसार है; और
(ख) किसी भी अन्य मामले में, समझौते, केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है
            ऐसी आय पर टैक्स सरकार या केन्द्र सरकार, ताकि भुगतान कर] को भारतीय चिंता से, समझौते की शर्तों के तहत, देय है.
                         स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों. के लिए 38 [और खंड (6B)], -
(क) "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" उप - धारा (1) के धारा 9 के खंड (सात) को स्पष्टीकरण 2 के रूप में एक ही अर्थ होगा;
(ख) "विदेशी कंपनी" खंड 80B में के रूप में एक ही अर्थ होगा;
(ग) "रॉयल्टी" (1) धारा 9 की उपधारा के खंड (vi) को स्पष्टीकरण 2 के रूप में एक ही अर्थ होगा;]
             39 [(6B) जहां एक अनिवासी (एक कंपनी न हो) या के मामले में आय पाने के लिए एक विदेशी कंपनी की सरकार से या एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता (वेतन, रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क नहीं होने के) एक विदेशी राज्य की सरकार या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ केन्द्र सरकार द्वारा में प्रवेश किया, ऐसी आय पर टैक्स सरकार या उस समझौते या सेंट्रल द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य संबंधित समझौते की शर्तों के तहत केंद्र सरकार से भारतीय चिंता से देय है सरकार, ताकि भुगतान कर;]
             40 [(6BB) जहां एक विदेशी राज्य की सरकार या एक विमान प्राप्त करने का एक विचार या भुगतान के अलावा अन्य एक विमान इंजन (के रूप में, विमान के संचालन के कारोबार में लगे एक भारतीय कंपनी से एक विदेशी उद्यम पाने आय के मामले में 31 मार्च के दिन, 1997 के बाद में प्रवेश कर एक समझौते के तहत पट्टे पर पट्टे पर विमान के संचालन के संबंध में) की जरूरत नहीं पड़ती, सुविधाओं या सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए 40A [लेकिन अप्रैल, 1999 के 1 दिन पहले] और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित इस निमित्त और ऐसी आय पर कर केन्द्र सरकार, ताकि भुगतान कर के उस समझौते की शर्तों के तहत भारतीय कंपनी द्वारा देय है.
                         . स्पष्टीकरण - इस खंड, अभिव्यक्ति "विदेशी उद्यम" के प्रयोजनों के लिए एक अनिवासी है जो एक व्यक्ति अभिप्रेत है;]
             41 [(6C) ऐसे विदेशी कंपनी के लिए होने वाली किसी आय, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा मई 42 सरकारी राजपत्र में, एक समझौते के अनुसरण में प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के वैसे, इस संबंध में निर्दिष्ट है कि सरकार के साथ किए गए ], भारत की सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं में भारत में या बाहर सेवाएं प्रदान करने के लिए
(7) भारत के बाहर सेवा प्रदान करने के लिए भारत के एक नागरिक को सरकार द्वारा भुगतान किया है या भारत के बाहर इस तरह की अनुमति किसी भी भत्ते या अनुलाभ;
(8) केन्द्र सरकार और एक विदेशी राज्य सरकार द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसार किसी भी सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रमों और परियोजनाओं के सिलसिले में भारत में कर्तव्यों को सौंपा है जो एक व्यक्ति के मामले में (नियम जिसका इस खंड द्वारा दिए गए छूट) के लिए प्रदान करते हैं -
(क) इस तरह के कार्यों के लिए है कि विदेशी राज्य सरकार से सीधे या परोक्ष रूप से उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, और
(ख) अर्जित या भारत के बाहर पैदा होती है, और जो ऐसे व्यक्ति के किसी अन्य आय अर्जित करते हैं या ऐसे व्यक्ति कि विदेशी राज्य सरकार को कोई आय या सामाजिक सुरक्षा कर के भुगतान की आवश्यकता है जो के संबंध में, भारत में पैदा नहीं समझा जाता है ;
             43 एक सलाहकार के मामले में [(8A)
(क) किसी भी पारिश्रमिक या शुल्क एक अंतरराष्ट्रीय संगठन को उपलब्ध कराया धन के बाहर के बीच एक तकनीकी सहायता अनुदान समझौते के तहत [इसके बाद एजेंसी के रूप में इस खंड और खंड (8B) में निर्दिष्ट], प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उसे या उसके द्वारा प्राप्त एजेंसी और एक विदेशी राज्य सरकार; और
(ख) अर्जित या जो किसी भी अन्य आय भारत के बाहर उसे या इसे करने के लिए उठता है, और एकत्रित होने या ऐसे सलाहकार देश की सरकार को कोई आय या सामाजिक सुरक्षा कर के भुगतान की आवश्यकता है जो के संबंध में, भारत में पैदा नहीं समझा जाता है अपने या अपने मूल की.
स्पष्टीकरण. में इस खंड, "सलाहकार" मतलब
(मैं) या तो भारत का नागरिक नहीं है या भारत का नागरिक होने के नाते किसी भी व्यक्ति जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है; या
(Ii) किसी अन्य व्यक्ति, एक अनिवासी जा रहा है,
                        निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं प्रदान की, किसी भी तकनीकी सहायता कार्यक्रम या परियोजना के सिलसिले में भारत में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसी द्वारा लगे: -
(1) तकनीकी सहायता केन्द्र सरकार और एजेंसी द्वारा प्रवेश के लिए एक समझौते के अनुसार है; और
(2) सलाहकार की सगाई से संबंधित समझौते विहित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दे दी है 44-45 इस खंड के प्रयोजनों के लिए;
(8B) एक समझौते के अनुसार किसी भी तकनीकी सहायता कार्यक्रम और परियोजना के सिलसिले में भारत में कर्तव्यों को सौंपा है जो एक व्यक्ति के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा में प्रवेश किया और एजेंसी
(क) किसी भी सलाहकार से इस तरह के कार्य के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक खंड (8A) में निर्दिष्ट; और
(ख) अर्जित या भारत के बाहर पैदा होती है, और जो ऐसे व्यक्ति के किसी अन्य आय, देय होती हैं या ऐसे व्यक्ति को अपने मूल देश में किसी भी आय या सामाजिक सुरक्षा कर के भुगतान की आवश्यकता है जो के संबंध में, भारत में पैदा नहीं समझा जाता है प्रदान की निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं: -
(मैं) व्यक्तिगत खंड (8A) में निर्दिष्ट सलाहकार के एक कर्मचारी है और या तो है नहीं एक भारत का नागरिक या, भारत का नागरिक होने के नाते भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है; और
(Ii) ऐसे व्यक्ति की सेवा के अनुबंध विहित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दे दी है 44-45 उसकी सेवा के प्रारंभ होने से पहले;]
(9) ऐसे किसी भी व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य की आय (8) खंड में जाना जाता है के रूप में 46 [या खंड (8A) या, जैसा भी मामला हो, खंड (8B)] भारत के लिए उनके साथ, जो अर्जित करता है या भारत के बाहर पैदा होती है, और इस तरह के सदस्य है कि विदेशी राज्य सरकार को कोई आय या सामाजिक सुरक्षा कर के भुगतान की आवश्यकता है जो के संबंध में, भारत में एकत्रित होने या उठता नहीं समझा जाता है 46 , [या, जैसा भी मामला हो ऐसे सदस्य की मूल के देश];
             47 [ 48 (10) 49 (मैं) जैसा भी मामला हो संशोधित पेंशन केन्द्र सरकार के नियम या, के तहत प्राप्त किसी भी मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, या किसी भी इसी तरह के तहत रक्षा साथ या संघ (जैसे सदस्यों या धारकों ने कहा कि नियमों द्वारा शासित नहीं व्यक्तियों जा रहा है) के तहत या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को सिविल पदों के जुड़े पदों का संघ या धारकों की सिविल सेवा के सदस्यों पर लागू योजना या एक राज्य के अधीन या किसी स्थानीय प्राधिकारी या पेंशन कोड या नियमों रक्षा सेवाओं के सदस्यों पर लागू तहत प्राप्त अवकाश ग्रहण करने वाले उपदान के किसी भी भुगतान के कर्मचारियों को सिविल पदों के एक राज्य या धारकों की सिविल सेवा के सदस्यों के लिए;
(Ii) किसी ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के भुगतान के तहत प्राप्त (1972 का 39), हद तक यह (2) और (3) धारा 4 की उप वर्गों के प्रावधानों के अनुसार गणना की एक राशि से अधिक नहीं है 50 कि अधिनियम के;
(Iii) उनकी सेवानिवृत्ति पर या पर एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी अन्य ग्रेच्युटी उसके बनने यदि ऐसा नहीं होता हद तक, पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए या अपने रोजगार की समाप्ति, या उसकी मृत्यु पर उसकी विधवा, बच्चों या आश्रितों द्वारा प्राप्त किसी भी उपदान पर अक्षम , या तो मामले में, पूरा सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक से डेढ़ माह के वेतन से अधिक 51 [इस तरह के सीमा के अधीन तुरंत ऐसे किसी भी घटना होती है, जिसमें महीने में पिछले दस महीनों के लिए औसत वेतन के आधार पर गणना 52 के रूप में केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त] कि सरकार के कर्मचारियों को इस संबंध में लागू सीमा को ध्यान में रखते में निर्दिष्ट कर सकते हैं:
                         इस खंड में निर्दिष्ट किसी gratuities वही पिछले वर्ष में एक से अधिक नियोक्ता से एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त कर रहे हैं जहां, बशर्ते कि इस धारा के तहत आयकर से छूट कुल राशि 53 [ताकि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी]:
                         आगे किसी भी तरह के ग्रेच्युटी या gratuities था या भी किसी एक या अधिक पहले पिछले वर्षों में प्राप्त हुए थे और पूरे या ऐसे ग्रेच्युटी या gratuities की राशि के किसी भी हिस्से में इस तरह पिछले साल की निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं किया गया था जहां बशर्ते कि या साल, इस धारा के तहत आयकर से छूट राशि 54 राशि से कम या जैसा भी मामला हो, कुल राशि ऐसे किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं के रूप में [ताकि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी] या साल.
                         55 [***]
                         . व्याख्या - 56 [इस खंड में, और में खंड (10AA)], "वेतन" चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा;]
             57 [ 58 (10 ए) 59 सिविल पेंशन (रूपान्तरण) केंद्र सरकार के नियमों के तहत या लागू किसी भी इसी तरह की योजना के अंतर्गत प्राप्त पेंशन का रूपान्तरण में (मैं) किसी भी भुगतान 60 [नागरिक संघ की सेवाओं या धारकों के के सदस्यों के लिए रक्षा साथ या संघ (जैसे सदस्यों या धारकों ने कहा कि नियमों द्वारा शासित नहीं व्यक्तियों जा रहा है) के तहत या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को या रक्षा सेवाओं के सदस्यों को या नागरिक के सदस्यों को सिविल पदों के जुड़े पदों एक राज्य के अधीन या किसी स्थानीय प्राधिकारी] या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम के कर्मचारियों को सिविल पदों के एक राज्य या धारकों की सेवाएं;
(Ii) पेंशन का रूपान्तरण में किसी भी भुगतान के यह अधिक नहीं करता हद तक, किसी भी अन्य नियोक्ता की किसी भी योजना के अंतर्गत प्राप्त
(क) कर्मचारी किसी भी ग्रेच्युटी, वह सामान्य रूप से प्राप्त करने के हकदार है जो पेंशन के एक तिहाई से रूपान्तरित मूल्य प्राप्त करता है, और जहां एक मामले में
(ख) किसी भी अन्य मामले में, इस तरह के पेंशन के आधे से रूपान्तरित मूल्य,
                        ऐसे रूपान्तरित मूल्य निर्धारित किया जा रहा प्राप्तकर्ता की उम्र को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, ब्याज और मृत्यु का आधिकारिक तौर पर मान्यता तालिकाओं की दर;
                         61 [***]
62 [(iii) पेंशन का रूपान्तरण में किसी भी भुगतान के खंड (23AAB) के तहत एक फंड से प्राप्त;]
             63 [ 64 (10AA) (i) उनकी सेवानिवृत्ति के समय अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान 65 [ सेवानिवृत्ति पर] चाहे या अन्यथा;
(Ii) प्रकृति के किसी भी भुगतान अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि का इतना के संबंध में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के एक कर्मचारी के अलावा अन्य किसी कर्मचारी, पर द्वारा प्राप्त उपखंड (i) में निर्दिष्ट उनकी सेवानिवृत्ति के समय 66 से अधिक नहीं है के रूप में सेवानिवृत्ति पर [चाहे] या अन्यथा 67 तुरंत अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले दस महीनों की अवधि के दौरान कर्मचारी द्वारा तैयार की औसत वेतन के आधार पर गणना [दस] महीने, 66 [चाहे] पर सेवानिवृत्ति या अन्यथा, 68 [केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के सीमा के अधीन सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सीमा को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है 69 कि सरकार के कर्मचारियों को इस संबंध में लागू]:
                         किसी भी तरह के भुगतान उसी को पिछले वर्ष में एक से अधिक नियोक्ता से एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त कर रहे हैं जहां, बशर्ते कि इस उपखंड के तहत आयकर से छूट कुल राशि 70 [ताकि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी]:
                         आगे किसी भी तरह के भुगतान या भुगतान किया गया था या यह भी किसी एक या अधिक पहले पिछले साल और पूरे या इस तरह के भुगतान या भुगतान की राशि के किसी भी हिस्से में प्राप्त हुए थे, जहां बशर्ते कि या इस तरह की निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं थे पिछले वर्ष या साल, इस उपखंड के तहत आयकर से छूट राशि 71 जैसा भी मामला हो [ताकि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी], राशि से कम या के रूप में, कुल राशि कुल आय में शामिल नहीं ऐसे किसी भी पिछले वर्ष या साल की.
                         72 [***]
                         स्पष्टीकरण उपखंड के उद्देश्यों. के लिए (द्वितीय), -
                         73 [***] एक कर्मचारी के अर्जित अवकाश की पात्रता जिसका सर्विस वह सेवानिवृत्त हो गया है से नियोक्ता के एक कर्मचारी के रूप में उनके द्वारा गाया वास्तविक सेवा के लिए हर साल तीस दिन से अधिक नहीं होगी;
                         74 [***]
             75 [(10 बी) औद्योगिक तहत एक कर्मकार द्वारा प्राप्त कोई मुआवजा विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), या किसी भी अन्य कानून के तहत या नियम, आदेश या उसके अधीन या किसी भी स्थायी आदेश के तहत या किसी भी पुरस्कार के तहत जारी अधिसूचनाओं, सेवा का अनुबंध या नहीं तो, 76 [उनकी छंटनी का समय:
             इस धारा के तहत छूट दी गई राशि से अधिक नहीं होगा बशर्ते कि
(मैं) के प्रावधानों के अनुसार गणना की एक राशि 77 औद्योगिक की धारा 25f के खंड (ख) अधिनियम, 1947 (1947 का 14) विवाद; या
             78 [(द्वितीय) इस तरह की राशि, केन्द्र सरकार के रूप में, कम से कम पचास हजार रुपये नहीं किया जा रहा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट]
                        इनमें से जो भी कम है:
                         आगे ऐसी योजना लागू होता है और जो करने के लिए पूर्ववर्ती परंतुक केन्द्र सरकार, उपक्रम में कामगार को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरत के लिए ध्यान में रखते हुए हो सकता है जो किसी भी योजना के अनुसार एक कर्मकार द्वारा प्राप्त किसी भी मुआवजे के संबंध में लागू नहीं होगा बशर्ते कि अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों, इस संबंध में मंजूरी.]
                         स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड के प्रयोजनों
(क) वह कार्यरत है जिसमें उपक्रम के नीचे समापन के समय में एक कर्मकार द्वारा प्राप्त मुआवजा मुआवजा उनकी छंटनी के समय में प्राप्त किया जा समझा जाएगा;
वह एक नए नियोक्ता के लिए कि उपक्रम के संबंध में नियोक्ता से कार्यरत है जिसमें उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन के स्थानांतरण के समय एक कारीगर द्वारा प्राप्त (ख) मुआवजा, (चाहे समझौते से या कानून के आपरेशन के द्वारा) , उसकी छंटनी के समय पर प्राप्त मुआवजा होना समझा जाएगा अगर
(I) कर्मकार की सेवा इस तरह के हस्तांतरण से बाधित कर दिया गया है; या
(ख) के नियम और इस तरह के हस्तांतरण के बाद कर्मकार को लागू सेवा की शर्तों को तुरंत हस्तांतरण से पहले उसे लागू करने के लिए उन लोगों की तुलना कर्मकार को कम अनुकूल किसी भी तरह से कर रहे हैं; या
(Iii) नए नियोक्ता उसकी सेवा से बनी हुई है और से बाधित नहीं किया गया है उस आधार पर उसकी छंटनी, मुआवजे की घटना में, इस तरह के हस्तांतरण की शर्तों के तहत या कर्मकार को भुगतान करने के लिए अन्यथा, कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं है, हस्तांतरण;
             79 (ग) अभिव्यक्ति "नियोक्ता" और "कर्मकार" औद्योगिक में अधिनियम, 1947 (1947 का 14) विवाद के रूप में एक ही अर्थ होगा;]
             80 [(10BB) भोपाल गैस त्रासदी आपदा (दावों की प्रोसेसिंग) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) के अधीन किए गए किसी भी भुगतान, और हद तक भोपाल गैस त्रासदी आपदा के संबंध में किसी निर्धारिती को किए गए भुगतान को छोड़कर उसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी योजना ], ऐसे निर्धारिती ऐसी आपदा से उसे वजह से किसी भी नुकसान या क्षति के कारण इस अधिनियम के तहत एक कटौती की अनुमति दी गई है
             81 [(10C) 82 के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी राशि
(मैं) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी; या
(Ii) किसी अन्य कंपनी; या
(Iii) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित एक प्राधिकरण; या
(Iv) एक स्थानीय 83 [प्राधिकरण; या]
             84 [(वी) एक सहकारी समिति; या
(Vi) एक विश्वविद्यालय की स्थापना या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय घोषित किया एक संस्था द्वारा या के तहत शामिल किया; या
(सात) धारा 3 के खंड (छ) के अर्थ के भीतर प्रौद्योगिकी का एक भारतीय संस्थान 85 प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 (1961 का 59) की संस्थान की; या
(आठ) केन्द्र सरकार के रूप में प्रबंधन के ऐसे संस्थान, अधिसूचना द्वारा 86 सरकारी राजपत्र में,], इस निमित्त विनिर्दिष्ट
                        उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय में, इस हद तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी भी योजना या योजनाओं के अनुसार इस तरह की राशि पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है:
                         कहा कंपनियों या अधिकारियों की योजनाओं बशर्ते कि 84 [या समाज या विश्वविद्यालयों या संस्थानों (सात) उप खंड में निर्दिष्ट और (आठ)], मामला इस तरह की राशि का भुगतान गवर्निंग, हो सकता है के रूप में अनुसार तैयार कर रहे हैं के रूप में (आर्थिक व्यवहार्यता के अन्य बातों के साथ मापदंड सहित) इस तरह के दिशा निर्देशों के साथ निर्धारित किया जा सकता है 87 और कंपनियों के संबंध में ऐसी योजनाओं (द्वितीय) उप - खंड में निर्दिष्ट 88 [या सहकारी समितियों उपखंड (वी) में निर्दिष्ट] मुख्य आयुक्त ने मंजूरी दे दी है या, मामला इस संबंध में महानिदेशक हो सकता है के रूप में कर रहे हैं:
                         आगे छूट किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के तहत किसी कर्मचारी की अनुमति दी गई है, जहां कोई छूट इस आधार पर किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में उसे करने की अनुमति दी जाएगी;]
             89 [(10D) किसी भी राशि ऐसी नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित, एक जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त 90 [उप - धारा के तहत प्राप्त किसी भी राशि के अलावा और (3) खंड 80DDA] का 91 [या एक मुख्यव्यक्ति बीमा के तहत नीति.
                         स्पष्टीकरण -. इस खंड, "मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी" के उद्देश्यों के लिए है या था पहले उल्लेख किया है व्यक्ति का कर्मचारी या है या किसी भी तरीके से जुड़ा था जो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर एक व्यक्ति द्वारा की गई एक जीवन बीमा पॉलिसी का मतलब पहले उल्लेख किया है व्यक्ति के व्यवसाय के साथ;]]
(11) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) को लागू करता है जो करने के लिए एक भविष्य निधि से किसी भी भुगतान 92 [या केन्द्र सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य भविष्य निधि से और अधिसूचित 93 सरकारी राजपत्र में इस संबंध में यह द्वारा ];
(12) की वजह से और चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 8 में प्रदान की हद तक, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी को देय होता जा रहा संचित संतुलन;
             94 एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि से [(13) किसी भी भुगतान कर दिया है,
एक लाभार्थी की मृत्यु पर (मैं); या
(Ii) पर या के बाद एक निर्धारित उम्र या पर की या उनकी सेवानिवृत्ति पर एक वार्षिकी का रूपान्तरण में एवज में एक कर्मचारी को उसकी पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अक्षम होता जा रहा; या
(Iii) एक लाभार्थी की मृत्यु पर योगदान की वापसी के रास्ते से; या
(Iv) अपने संबंध में सेवा छोड़ने पर एक कर्मचारी के योगदान की वापसी के रास्ते से फंड पर या के बाद एक निर्धारित उम्र या सेवानिवृत्ति के द्वारा की तुलना में अन्यथा की स्थापना की है जिसके साथ उसकी सीमा तक, पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अक्षम होता जा रहा है, जो करने के लिए इस तरह के भुगतान के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ और किसी भी ब्याज के लिए पहले किए गए योगदान से अधिक नहीं है;]
             95 [ 96 विशेष रूप से ऐसे हद तक निर्धारिती के कब्जे में रहने के संबंध में वास्तव में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई (13A) किसी विशेष भत्ता 97 [*** निर्धारित हो सकता है] के रूप में 98 ऐसे आवास बैठाना और अन्य प्रासंगिक विचार है जिसमें क्षेत्र या स्थान के होने के संबंध.]
                         99 [स्पष्टीकरण. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह एतद्द्वारा इस खंड में निहित कुछ नहीं एक मामले जहां में लागू नहीं होगी कि घोषित किया जाता है
(क) निर्धारिती के कब्जे में रहने के लिए उसके द्वारा स्वामित्व में है; या
(ख) निर्धारिती वास्तव में उसके द्वारा कब्जा कर लिया रिहायशी आवास के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर व्यय नहीं किया गया है;]
             1 [(14) (क) ऐसे किसी विशेष भत्ता या लाभ, विशेष रूप से पूरी तरह जरूरी है और विशेष रूप से प्रदर्शन में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए प्रदान की धारा 17 के खंड के अर्थ के भीतर एक दस्तूरी (2), की प्रकृति में नहीं किया जा रहा लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों, 2 [निर्धारित किया जा सकता है के रूप में], जो इस तरह के खर्च वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च कर रहे हैं करने के लिए इस हद तक;
(Ii) किसी ऐसे भत्ता या तो अपने कार्यालय या लाभ के रोजगार के कर्तव्यों आमतौर पर उसके द्वारा या वह आमतौर पर रहता है, या वृद्धि के लिए उसे क्षतिपूर्ति करने के लिए जहां जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं जहां जगह में अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारिती को दी गई जीने की लागत 3 [निर्धारित किया जा सकता है के रूप में निर्धारित किया जा सकता है और इस हद तक]
                         4 [जैसे भत्ता संबंधित है जब तक कि उप खंड (द्वितीय) ने अपने कार्यालय या रोजगार से संबंधित एक विशेष प्रकृति के कर्तव्यों प्रदर्शन के लिए उसे पारिश्रमिक देना या क्षतिपूर्ति करने निर्धारिती को दी गई व्यक्तिगत भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ता के लिए लागू नहीं होगी उसकी पोस्टिंग या निवास की जगह के लिए;]
             5 [(14A) ऐसी संस्था से विदेशी मुद्रा उधार लेने के लिए किसी भी व्यक्ति से मुद्रा जोखिम प्रीमियम के रूप में एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से प्राप्त कोई भी आय, ऐसे प्रीमियम की राशि प्रदान की खंड (23E) के तहत निर्दिष्ट एक कोष के लिए ऐसी संस्था द्वारा श्रेय दिया जाता है
                         स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -
(मैं) अभिव्यक्ति "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" खंड -4 ए में उसे सौंपे अर्थ होगा 6 कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की;
(Ii) अभिव्यक्ति "मुद्रा जोखिम प्रीमियम" ऐसी संस्था द्वारा उधार ली गई विदेशी मुद्राओं की विनिमय दर में उतार चढ़ाव के कारण ऐसी संस्था द्वारा वहन किया जा सकता है जो जोखिम को कवर करने के लिए एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से विदेशी मुद्रा उधार एक व्यक्ति द्वारा भुगतान एक प्रीमियम का मतलब ;]
(15) 7 ऐसी प्रतिभूतियों, बांडों, वार्षिकी प्रमाण पत्र, बचत प्रमाण पत्र, मई, अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार के रूप में केन्द्र सरकार और जमा द्वारा जारी अन्य प्रमाणपत्रों पर मोचन या अन्य भुगतान पर ब्याज, प्रीमियम के जरिए [(i) आय 8 सरकारी राजपत्र में, इस संबंध में कहा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन निर्दिष्ट;]
                         9 [(IIb) 10 केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के पूंजी निवेश बांड पर [, एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में] ब्याज, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 11, इस संबंध में निर्दिष्ट;]
                         12 [एक व्यक्ति के मामले में (सेंटर) या एक हिंदू अविभाजित परिवार, ऐसे रिलीफ बांड पर ब्याज 13 केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट;]
                         14 तरह के बांड पर [(आईआईडी) ब्याज, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा मई 15 सरकारी राजपत्र में, से उत्पन्न होने वाली, निर्दिष्ट
(एक) एक अनिवासी भारतीय, बांड मालिक एक व्यक्ति जा रहा है; या
(ख) किसी भी व्यक्ति अनिवासी भारतीय के एक उम्मीदवार या उत्तरजीवी होने के नाते बांड मालिक; या
(ग) बांड अनिवासी भारतीय द्वारा उपहार में दिया गया है जिसे करने के लिए किसी भी व्यक्ति:
उक्त बांड विदेशी मुद्रा में एक अनिवासी भारतीय ने खरीदी और ब्याज और मूलधन उनकी परिपक्वता पर किया जाए या नहीं तो, इस तरह के बांड के संबंध में प्राप्त होते हैं, बशर्ते कि भारत के बाहर ले जाया जा स्वीकार्य नहीं है:
                         आगे बांड अर्जित कर रहे हैं, जिसमें किसी भी पिछले एक साल में एक अनिवासी भारतीय है जो एक व्यक्ति, किसी भी बाद साल में भारत में एक निवासी बन जाता है जहां, बशर्ते कि इस उपखंड के प्रावधानों इस तरह के संबंध में लागू करने के लिए जारी करेगा व्यक्ति:
                         बांड से पहले तो हकदार है जो एक व्यक्ति ने अपनी परिपक्वता के लिए पिछले एक साल में भुनाया जाता है जहां एक मामले में कि भी प्रदान की जाती है, इस उपखंड के प्रावधानों इस तरह पिछले करने के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के संबंध में इस तरह के व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा वर्ष.
                         . के लिए स्पष्टीकरण इस उपखंड, अभिव्यक्ति के प्रयोजनों "अनिवासी भारतीय" खंड 115C के खंड (ए) में उसे सौंपे अर्थ होगा;]
(Iii) सीलोन के सेंट्रल बैंक के निर्गम विभाग द्वारा आयोजित प्रतिभूतियों पर ब्याज सीलोन मुद्रा कानून अधिनियम, 1949 के अधीन गठित;
                         16 [(IIIA) भारत के बाहर किसी देश में शामिल है और किसी भी अनुसूचित बैंक के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के साथ, यह द्वारा किए गए किसी भी जमा पर कि देश में केंद्रीय बैंकिंग कार्य करने के लिए अधिकृत किसी भी बैंक को देय ब्याज.
                         . के लिए स्पष्टीकरण इस उप - खंड के प्रयोजनों, "अनुसूचित बैंक" में उसे सौंपे अर्थ होगा 17 [(1) धारा 36 की उप - धारा के खंड (VIIa) को स्पष्टीकरण के खंड (ख)]; ]
(Iv) ब्याज देय
(क) क्या सरकार या से यह द्वारा उधार ली गई धनराशि पर एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 18 भारत के बाहर स्रोतों [, के लिए यह द्वारा बकाया, या कर्ज];
(ख) को मंजूरी दे दी हो सकता है के रूप में एक विदेशी देश में किसी भी तरह के वित्तीय संस्था के साथ किए गए एक ऋण समझौते के तहत यह द्वारा उधार धन पर भारत में एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा 19 सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में;
             20 कच्चे माल का भारत के बाहर खरीद के संबंध में एक विदेशी देश में यह द्वारा किए गए किसी भी उधार धन या ऋण पर भारत में एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा (सी) 21 [या घटकों] या पूंजी संयंत्र और मशीनरी, 22 [सीमा तक करने के लिए जो इस तरह के ब्याज ऋण या ऋण और अपने भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर गणना की ब्याज की राशि से अधिक है.] नहीं है
                         23 [. स्पष्टीकरण - इस मद के प्रयोजनों के लिए, "राजधानी संयंत्र और मशीनरी की खरीद" एक भाड़े के खरीद समझौते या इस तरह के संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए एक विकल्प के साथ एक पट्टा समझौते के तहत इस तरह के पूंजी संयंत्र और मशीनरी की खरीद भी शामिल है;]
             24 औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) द्वारा स्थापित भारत की औद्योगिक वित्त निगम, या भारत की औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया एक्ट के बैंक, 1964 (1964 का 18) के तहत स्थापित द्वारा [(डी) , 25 [या भारत के कानून के निर्यात आयात बैंक, 1981 (1981 का 28) के तहत स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक,] 26 [या राष्ट्रीय आवास बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 3 के तहत स्थापित ( 1987 के 53),] 27 [या भारत अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की लघु उद्योग विकास बैंक की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,] या भारत के औद्योगिक ऋण और निवेश निगम [एक कंपनी गठन और भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत पंजीकृत ऐसे ब्याज सेंट्रल द्वारा अनुमोदित दर पर गणना की ब्याज की राशि से अधिक नहीं है जो करने के लिए इस हद तक, भारत से बाहर स्रोतों से यह द्वारा उधार किसी भी धन पर (1913 की 7)], इस संबंध में सरकार, ऋण और अपने भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखते हुए;]
             28 भारत में स्थापित किसी भी अन्य वित्तीय संस्था या जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) को एक बैंकिंग कंपनी द्वारा [(ई), पर, (किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था है कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट सहित) लागू होता है धन कच्चे माल या पूंजी संयंत्र और मशीनरी के भारत से बाहर खरीद के लिए या के लिए भारत में औद्योगिक उपक्रमों को ऋण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के लिए या तो उधार ली गई हैं जहां केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऋण समझौते के तहत भारत के बाहर स्रोतों से यह द्वारा उधार किसी भी पैसे की रक़म केन्द्र सरकार इस तरह के हित को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर गणना की ब्याज की राशि से अधिक नहीं है जो करने के लिए इस हद तक, जनता के हित में आयात करने के लिए आवश्यक विचार कर सकते हैं जो किसी भी सामान के आयात का उद्देश्य ऋण और अपने भुगतान की शर्तें;]
             29 किस हद तक करने के लिए, भारत में औद्योगिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी एक ऋण समझौते के तहत भारत के बाहर स्रोतों से विदेशी मुद्रा में यह द्वारा उधार किसी भी धन पर भारत में एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा [(च) ऐसे ब्याज ऋण और अपने भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर गणना की ब्याज की राशि से अधिक नहीं है;
             30 अनुसूचित बैंक द्वारा [(एफए) 31 [करने के लिए एक अनिवासी या उप - धारा के अर्थ में मामूली तौर पर निवासी नहीं है जो एक व्यक्ति के लिए (6) * विदेशी मुद्रा में जमा राशियों पर] धारा 6 की जहां इस तरह की स्वीकृति बैंक द्वारा जमा भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है.
                         . के लिए स्पष्टीकरण इस मद के उद्देश्यों, "बैंक अनुसूचित" अभिव्यक्ति (1) धारा 36 की उप - धारा के खंड के लिए स्पष्टीकरण (VIIa) के खंड (ख) में उसे सौंपे अर्थ होगा;]
             32 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक कंपनी होने के नाते, आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में निर्माण या घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने के कारोबार पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा [(G) उप खंड के खंड (आठ) के प्रयोजनों (1) जो इस तरह के ब्याज से अधिक नहीं है उस हद तक है, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऋण समझौते के तहत भारत के बाहर स्रोतों से विदेशी मुद्रा में यह द्वारा उधार किसी भी पैसे की रक़म पर धारा 36 के ऋण और अपने भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर गणना की ब्याज की राशि.]
                         स्पष्टीकरण के उद्देश्यों. के लिए 33 [आइटम (च) 34 [, (एफए)] और (छ)], अभिव्यक्ति 35 "विदेशी मुद्रा" विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (46 में उसे सौंपे अर्थ होगा 1973 की);]
             36 [इस तरह के बांड या डिबेंचर के संबंध में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा (ज) और इस तरह के बांड या डिबेंचर के धारक अपने नाम और केन्द्रीय सरकार के रूप में, उस कंपनी के साथ पकड़े रजिस्टरों कि हालत सहित ऐसी शर्तों के अधीन, अधिसूचना द्वारा 37 ], सरकारी राजपत्र में, इस निमित्त विनिर्दिष्ट
             38 केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा की गई जमा राशि पर सरकार द्वारा [(i) 39 मई, अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार के रूप में इस तरह के स्कीम के अनुसार, [या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी] 40 सरकारी राजपत्र, फ्रेम में इस संबंध में, सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति के कारण उसकी वजह से पैसे की रक़म से बाहर.]
                         41 [ 41A [स्पष्टीकरण]. के लिए इस उपखंड, अभिव्यक्ति "औद्योगिक उपक्रम" के उद्देश्यों में लगी हुई है, जो किसी भी शुरू करने का मतलब
(क) निर्माण या माल के प्रसंस्करण; या
             42 किसी भी डिस्क, टेप, छिद्रित मीडिया या अन्य जानकारी डिवाइस पर कार्यक्रम के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या रिकॉर्डिंग के [(एए) निर्माण; या]
(ख) पीढ़ी या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप से वितरण के कारोबार; या
             43 [(बीए) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के कारोबार; या]
(ग) खनन; या
(घ) जहाजों के निर्माण; या
             44 [(ई) जहाजों या विमान या निर्माण या रेल प्रणालियों के संचालन के संचालन;]]
             निम्नलिखित विवरण 2 वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 10 (iv) खंड (15) के उप - खंड करने renumbered स्पष्टीकरण 1 के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
स्पष्टीकरण 2 -. इस खंड, अभिव्यक्ति "ब्याज" के प्रयोजनों के लिए मुद्रा उतार - चढ़ाव के कारण हेजिंग लेन - देन के आरोप भी शामिल है.
             45 [(वी) ब्याज पर
(क) रिज़र्व बैंक के एसजीएल खाता सं SL / डीएच 048 में कल्याण आयुक्त भोपाल गैस पीड़ितों, भोपाल, द्वारा आयोजित प्रतिभूतियों;
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ या एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ, इस तरह के खाते में आयोजित भोपाल गैस रिसाव आपदा के शिकार लोगों के लाभ के लिए जमा, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा मई 46 सरकारी राजपत्र में, निर्दिष्ट, चाहे भावी या पूर्वव्यापी लेकिन पहले इस संबंध में अप्रैल, 1994 के दिन 1 से किसी भी मामले में.
. के लिए स्पष्टीकरण इस उपखंड, अभिव्यक्ति "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक" के प्रयोजनों के खंड (23D) के स्पष्टीकरण में उसे सौंपे अर्थ होगा;]
                         निम्नलिखित उपखंड (vi) उपखंड (वी) खंड (15) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 10 के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
(Vi) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, 1999 के तहत जारी गोल्ड डिपोजिट बांड पर ब्याज;
             47 [(15 ए) के एक विमान या पट्टे पर विमान के संचालन के संबंध में की जरूरत नहीं पड़ती, सुविधाओं या सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक भुगतान के अलावा अन्य एक विमान इंजन (प्राप्त करने के लिए विमान का संचालन के कारोबार में लगे एक भारतीय कंपनी द्वारा बनाया है, किसी भी भुगतान ) एक समझौते के तहत एक विदेशी राज्य या एक विदेशी उद्यम की सरकार से लीज पर 48 [ 48a अप्रैल, 1997 के 1 दिन पहले प्रवेश [] और] इस संबंध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी.
                         . के लिए स्पष्टीकरण से इस खंड, अभिव्यक्ति "विदेशी उद्यम" के प्रयोजनों के एक अनिवासी है जो एक व्यक्ति अभिप्रेत है;]
             49 (16) 50 शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए दी गई छात्रवृत्ति;
             51 की तरह से [(17) किसी भी आय
संसद की अपनी सदस्यता के या उसके किसी राज्य विधानमंडल के या किसी भी समिति के कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त (मैं) दैनिक भत्ता, 52 [***]
             53 [(ii) संसद (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) नियम, 1986 के सदस्य के तहत संसद की अपनी सदस्यता के कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी भत्ता;
(Iii) सभी अन्य भत्ते नहीं से अधिक 54 उसके किसी राज्य विधानमंडल के या किसी भी समिति की उसकी सदस्यता के कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कुल में प्रति माह [दो हजार] रूपए जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा 55 आधिकारिक में राजपत्र, इस संबंध में निर्दिष्ट;]]
             56 [(17A) 57 किए गए किसी भी भुगतान, चाहे नकद या वस्तु के रूप में, -
किसी भी पुरस्कार के अनुसरण में (i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा जनहित में गठित या किसी भी अन्य शरीर द्वारा स्थापित और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी; या
(Ii) जनता के हित में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है के रूप में ऐसे प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा एक इनाम के रूप में;]
                         निम्नलिखित खंड (18) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 10 के खंड (17A) के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
की तरह से (18) किसी भी आय
(I) केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में किया गया है और "परम वीर चक्र 'या' महावीर चक्र 'या' वीर चक्र 'या केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के अन्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त पेंशन मई सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट;
(Ii) एक व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त परिवार पेंशन उपखंड (i) में निर्दिष्ट.
स्पष्टीकरण इस खंड, अभिव्यक्ति के प्रयोजनों. के लिए "परिवार" खंड के स्पष्टीकरण में उसे सौंपे अर्थ होगा (5)
(18A) 58 [वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1999/01/04;]
(19) 59 [***]
             60 [(19A) एक शासक के कब्जे में किसी भी एक महल का वार्षिक मूल्य, एक महल जा रहा है, वार्षिक मूल्य जिसका संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ से पहले आय कर से मुक्त किया गया था, द्वारा विलय अमेरिका (कराधान रियायतें) आदेश, 1949, या भाग ख अमेरिका (कराधान रियायतें) आदेश, 1950, या, मामले के रूप में के प्रावधानों का पुण्य, जम्मू और कश्मीर (कराधान रियायतें) आदेश, 1958 में हो सकता है:
                         अप्रैल, 1972 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए, प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान ऐसे शासक के कब्जे में हर तरह के महल की वार्षिक मूल्य आयकर से मुक्त किया जाएगा बशर्ते कि;]
             61 (20) सिर अंतर्गत प्रभार्य है जो एक स्थानीय प्राधिकारी की आय 62 [***] "गृह संपत्ति से आय", "पूंजीगत लाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" या यह द्वारा किए गए एक व्यापार या व्यवसाय से जो अर्जित करता है या एक वस्तु या सेवा की आपूर्ति से पैदा होती है 63 [अपनी ही क्षेत्राधिकार क्षेत्र के भीतर या भीतर या अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार क्षेत्र के बाहर पानी या बिजली की आपूर्ति से (पानी या बिजली नहीं होने के)];
             64 [ 65 (20A) एक अधिकार के किसी भी आय से या के साथ काम कर और आवास के लिए या शहरों, कस्बों और गांवों के नियोजन, विकास या सुधार के उद्देश्य के लिए जरूरत है संतोषजनक के उद्देश्य के लिए या तो अधिनियमित किसी भी कानून के तहत भारत में गठित , या दोनों के लिए;]
             66 [ 67 (21) 68 (द्वितीय) की उपधारा (1) धारा 35 के खंड के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए एक वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन के किसी भी आय
                         बशर्ते कि वैज्ञानिक अनुसंधान एसोसिएशन
(क) अपनी आय पर लागू होता है, या आवेदन के लिए यह जम जाता है, पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, और धारा की उपधारा (2) और उप - धारा के प्रावधानों (3) इस तरह के संबंध में लागू 11shall अर्थात् निम्नलिखित संशोधनों के लिए संचय विषय: -
उप - धारा (i) (2), -
(1) शब्द, कोष्ठक, पत्र और चित्रा "(क) खंड में निर्दिष्ट या खंड (ख) उप - धारा (1) के उस उपधारा के लिए विवरण के साथ पढ़ा" लोप किया जाएगा;
(2) "धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए" शब्दों के लिए, "वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए" शब्द रखे जाएँगे;
(3) संदर्भ (एक) क्या है (1) धारा 35 की उप - धारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट "विहित प्राधिकारी" करने के लिए एक संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा खंड में "अधिकारी का आकलन करने के लिए";
(Ii) उप - धारा (3), खंड (क), शब्द "धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों" के लिए, शब्द "वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजनों" प्रतिस्थापित किया जाएगा; और
             69 [(ख) निवेश या अधिक अन्य अपने धन जमा नहीं है
(I) ऐसी संपत्ति जून, 1973 के 1 दिन के रूप में एसोसिएशन के फंड के कोष का एक हिस्सा है जहां वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन द्वारा आयोजित किसी भी संपत्ति;
(Ii) किसी भी संपत्ति मार्च, 1983 के 1 दिन पहले वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन द्वारा अधिग्रहीत, (द्वारा, या किसी भी कंपनी या निगम की ओर से जारी डिबेंचरों जा रहा है);
वैज्ञानिक अनुसंधान संघ को आवंटित बोनस शेयर के माध्यम से उपखंड (i) में उल्लिखित फंड के कोष का हिस्सा बनाने के शेयरों के लिए (iii) किसी भी अभिवृद्धि,;
(Iv) स्वैच्छिक योगदान, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आभूषण, फर्नीचर या बोर्ड के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा, निर्दिष्ट,
                        अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए:]
                         70 आगे इस धारा के तहत छूट नकद या प्रकृति का स्वैच्छिक योगदान में स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य स्वैच्छिक योगदान के संबंध में इनकार नहीं किया जाएगा बशर्ते कि [के अधीन, इस खंड के लिए सबसे पहले परन्तुक के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे स्वैच्छिक योगदान, वैज्ञानिक अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा आयोजित नहीं है कि हालत अन्यथा में से किसी भी एक या उपधारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड के अधिक (5) धारा 11 की, पिछले के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण किया है, जिसमें वर्ष या जो भी बाद में मार्च 1992, को 31 दिन:
                         व्यापार अपने उद्देश्यों और खातों की अलग पुस्तकों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक इस खंड में निहित कुछ नहीं, मुनाफे और कारोबार का लाभ किया जा रहा है, वैज्ञानिक अनुसंधान एसोसिएशन के किसी भी आय के संबंध में आवेदन करना होगा कि उसके द्वारा बनाए रखा है भी] प्रदान की इस तरह के व्यापार के संबंध;]
(22) 71 [वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1999/01/04;]
(22A) 72 [वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1999/01/04;]
             73 [(22B) ऐसे समाचार एजेंसी के किसी भी आय केवल, Notificatio n द्वारा मई केन्द्र सरकार के रूप में संग्रह और खबर के वितरण के लिए भारत में स्थापित 74 सरकारी राजपत्र में, इस संबंध में निर्दिष्ट करें:
                         समाचार एजेंसी इसकी आय पर लागू होता है या केवल खबर ​​के संग्रह और वितरण के लिए आवेदन के लिए यह जम जाता है और अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय वितरित नहीं करता है बशर्ते कि:
                         आगे इस धारा के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अधिसूचना, किसी एक समय में, इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे, बशर्ते कि नहीं ऐसी अधिसूचना की तारीख से पहले शुरू होने के एक आकलन वर्ष या साल सहित तीन मूल्यांकन वर्ष (से अधिक अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है) जारी;]
             75 [ 76 (23) 77 संघ या संस्था अपने उद्देश्य के रूप में नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या तथ्य यह है कि ध्यान में रखते हुए सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, जो भारत में स्थापित एक संघ या संस्था के किसी भी आय क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के अन्य खेल या खेल के खेल की भारत में प्रोत्साहन, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे 78 इस संबंध में:
                         संघ या संस्था निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा बशर्ते कि 79 विहित प्राधिकारी को और ढंग से 80 इस धारा के तहत, छूट, या उसके बने रहने के अनुदान के प्रयोजन के लिए:
                         आगे यह क्रम में आवश्यक सोचता है कि केंद्र सरकार, इस धारा के तहत संघ या संस्था को अधिसूचित करने से पहले, गतिविधियों की असलियत के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए इस तरह के (लेखापरीक्षित वार्षिक खातों सहित) दस्तावेजों या संघ या संस्था से जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं बशर्ते कि यह इस संबंध में आवश्यक समझे संघ या संस्था और कहा कि सरकार की भी ऐसी जांच कर सकते हैं:
                         भी प्रदान की जाती है कि संघ या संस्था, -
(एक) पूर्ण और विशेष रूप से खंड का यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं और उप - धारा (2) और उप - धारा के प्रावधानों (3) ऐसे संचय विषय के संबंध में लागू 11shall को अपने आय पर लागू होता है या आवेदन के लिए यह जम जाता है निम्न संशोधन करने के लिए, अर्थात्: -
उप - धारा (i) (2), -
(1) शब्द, कोष्ठक, पत्र और चित्रा "(क) खंड में निर्दिष्ट या खंड (ख) उप - धारा (1) के उस उपधारा के लिए विवरण के साथ पढ़ा" लोप किया जाएगा;
(2) "धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए" शब्दों के लिए, "खेल या खेल के प्रयोजनों के लिए" शब्द रखे जाएँगे;
(3) संदर्भ (एक) क्या है इस खंड के लिए सबसे पहले परंतुक में "विहित प्राधिकारी" करने के लिए एक संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा खंड में "अधिकारी का आकलन करने के लिए";
(Ii) उप - धारा (3), खंड (क), "धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों", शब्द शब्दों के लिए "खेल या खेल के उद्देश्यों" प्रतिस्थापित किया जाएगा; और
             81 [(ख) निवेश या अधिक अन्य अपने धन जमा नहीं है
(I) ऐसी संपत्ति जून, 1973 के 1 दिन के रूप में संघ या संस्था के फंड के कोष का एक हिस्सा है जहां संघ या संस्था द्वारा आयोजित किसी भी संपत्ति;
(Ii) किसी भी संपत्ति मार्च, 1983 के 1 दिन पहले संघ या संस्था द्वारा अधिग्रहीत, (द्वारा, या किसी भी कंपनी या निगम की ओर से जारी डिबेंचरों जा रहा है);
संघ या संस्था को आवंटित बोनस शेयर के माध्यम से उपखंड (i) में उल्लिखित फंड के कोष का हिस्सा बनाने के शेयरों के लिए (iii) किसी भी अभिवृद्धि,;
(Iv) स्वैच्छिक योगदान, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आभूषण, फर्नीचर या बोर्ड के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा, निर्दिष्ट,
                        पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक में से; और]
(ग) यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करता है:
इस धारा के तहत छूट का निवेश किसी भी राशि के संबंध में इनकार किया या अप्रैल, 1989 के 1 दिन पहले जमा नहीं की जाएगी कि भी प्रदान की जाती है अन्यथा की तुलना में किसी भी (5) धारा की उपधारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से एक या अधिक 11if ऐसे धन तो मार्च के 30 वें दिन के बाद निवेश या जमा रहने के लिए जारी नहीं है 82 [1993]:
                         83 इस धारा के तहत छूट नकद या प्रकृति का स्वैच्छिक योगदान में स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य स्वैच्छिक योगदान के संबंध में इनकार नहीं किया जा जाएगा कि भी प्रदान [के अधीन, इस खंड को तीसरे परन्तुक के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे स्वैच्छिक योगदान, संघ या संस्था द्वारा आयोजित नहीं है कि हालत अन्यथा में से किसी भी एक या उपधारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड के अधिक (5) धारा 11 की, पिछले के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण किया है, जिसमें वर्ष या जो भी बाद में मार्च 1992, को 31 दिन]
                         व्यापार अपने उद्देश्यों और खाते से अलग पुस्तकों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक इस खंड में निहित है कि कुछ भी नहीं, मुनाफे और कारोबार का लाभ किया जा रहा है, संघ या संस्था के किसी भी आय के संबंध में लागू नहीं होगी प्रदान की सम्मान में यह द्वारा बनाए रखा इस तरह के कारोबार की:
                         किसी भी संस्था या संस्था के संबंध में इस धारा के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अधिसूचना, किसी एक समय में, इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे कि भी प्रदान की जाती, उससे पहले नहीं शुरू होने से एक आकलन वर्ष या साल सहित तीन मूल्यांकन वर्ष (से अधिक अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में ऐसी अधिसूचना) जारी किया गया है जिस पर तारीख,;]
             84 [ 85 (23A) किसी भी आय (सिर के तहत आय प्रभार्य के अलावा अन्य 86 [***] या कोई आय "गृह संपत्ति से आय" ब्याज या अपने निवेश से निकाली गई लाभांश के माध्यम से किसी भी विशिष्ट सेवाओं या आय प्रदान करने के लिए प्राप्त) भारत में स्थापित एक संघ या संस्था की अपनी वस्तु के रूप में नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या कानून, चिकित्सा, लेखा, इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर या ऐसे अन्य व्यवसाय के पेशे के प्रोत्साहन होने के 87 केन्द्रीय सरकार के रूप में समय से, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है समय के लिए, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा:
                         बशर्ते कि-
(मैं) एसोसिएशन या संस्था केवल यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए अपने आय पर लागू होता है, या आवेदन के लिए यह जम जाता है; और
(Ii) संघ या संस्था अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए है 88 सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजन के लिए;]
             89 [(23AA) किसी भी रेजिमेंटल फंड या ऐसी ताकतों या उनके आश्रितों के अतीत और वर्तमान सदस्यों के कल्याण के लिए संघ के सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित गैर सरकारी फंड की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय;]
             90 [(23AAA) के रूप में इस तरह के उद्देश्यों के लिए, स्थापित एक कोष की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय अधिसूचित किया जा सकता है 91 कर्मचारियों या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सरकारी राजपत्र में बोर्ड द्वारा और फंड ऐसे कर्मचारियों के सदस्य हैं, जिनमें से इस तरह के फंड अर्थात् निम्न स्थितियों, को पूरा यदि: -
(क) फंड
(मैं) पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए अपने आय पर लागू होता है, या आवेदन के लिए यह जम जाता है; और
(द्वितीय) (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड में यह द्वारा प्राप्त अपने धन और योगदान और अन्य रकम निवेश करता;
(ख) निधि नियमों के अनुसार आयुक्त ने मंजूरी दे दी है 92 इस संबंध में बनाए गए:
किसी भी तरह के अनुमोदन के किसी भी एक समय पर इस तरह के निर्धारण वर्ष के लिए प्रभावी होंगे या साल नहीं की मंजूरी के क्रम में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में तीन मूल्यांकन वर्ष से अधिक है, बशर्ते कि;]
             93 [(23AAB) एक पेंशन योजना के तहत अगस्त, 1996 के 1 दिन या उसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्थापित बुलाया भी नाम से एक कोष की कोई आय,,, -
(मैं) इस तरह के फंड से पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा जो योगदान दिया है करने के लिए;
(Ii) बीमा नियंत्रक द्वारा अनुमोदित है.
                         . स्पष्टीकरण - इस खंड, अभिव्यक्ति "बीमा के नियंत्रक" के प्रयोजनों के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (5 ब) में उसे सौंपे अर्थ होगा;]
             94 [(23B) एक संस्था के किसी भी आय एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में गठित या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत (1860 का 21), या भारत के किसी भी हिस्से में बल में है कि अधिनियम के संगत है, और केवल मौजूदा किसी भी कानून के तहत खादी या ग्रामोद्योग या दोनों के विकास के लिए, और न लाभ के प्रयोजनों के लिए, हद ऐसी आय को खादी या ग्रामोद्योग के उत्पादों की, उत्पादन, बिक्री, या विपणन के व्यवसाय के कारण है:
                         बशर्ते कि-
(मैं) संस्था केवल खादी या ग्रामोद्योग के विकास या दोनों के लिए, अपनी आय पर लागू होता है, या आवेदन के लिए यह जम जाता है; और
(Ii) संस्था खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस खंड के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए, इस प्रकार है:
आगे आयोग, किसी एक समय में, यह दी जाती है, जिसमें वित्तीय वर्ष के बाद अगले आकलन वर्ष के साथ शुरुआत और अधिक से अधिक तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए इस तरह के अनुमोदन अनुदान नहीं होगी.
                         स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -
(मैं) "खादी और ग्रामोद्योग आयोग" खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) के तहत स्थापित मतलब है;
(Ii) 95 "खादी" और "ग्रामोद्योग" क्रमश कि अधिनियम में उन्हें सौंपा अर्थ है;]
             96 [(23BB) राज्य में खादी या ग्रामोद्योग के विकास के लिए एक राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी राज्य में स्थापित एक प्राधिकरण (खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के रूप में या किसी अन्य नाम से जाना जाता है) के किसी भी आय.
                         . के लिए स्पष्टीकरण से इस खंड के प्रयोजनों के 95 "खादी" और "ग्रामोद्योग" क्रमशः खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) में उन्हें सौंपा अर्थ है;]
             96 [(23BBA) किसी भी शरीर या प्राधिकारी के किसी भी आय (चाहे या नहीं एक निगमित निकाय या निगम एकमात्र), स्थापित गठित या में से किसी एक या अधिक के प्रशासन के लिए प्रदान करता है जिसके द्वारा या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत नियुक्त निम्न, कि, या सोसायटी के तहत इस तरह के रूप में पंजीकृत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए सोसायटी (मैथ्स, मंदिरों, गुरुद्वारों, wakfs, चर्चों, सभाओं, agiaries या सार्वजनिक धार्मिक पूजा के अन्य स्थानों सहित) सार्वजनिक धार्मिक या धर्मार्थ ट्रस्टों या निधि कहना है पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21), या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि:
                         इस खंड में कुछ भी नहीं कर से किसी भी विश्वास की आय छूट देने के लिए लगाया जाएगा, बशर्ते कि बंदोबस्ती या समाज उसमें करने के लिए भेजा;]
             97 [(23BBB) ऐसी योजना के तहत अपनी निधि से किए गए निवेश से ब्याज, लाभांश या पूंजीगत लाभ के रास्ते से भारत में व्युत्पन्न यूरोपीय आर्थिक समुदाय के किसी भी आय 98 केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट मई इस निमित्त.
                         . के लिए स्पष्टीकरण से इस खंड, "यूरोपीय आर्थिक समुदाय" के प्रयोजनों के 25 मार्च 1957 के रोम की संधि द्वारा स्थापित यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मतलब है;]
             99 [(23BBC) क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए सार्क फंड की कोई आय 8 पर स्थापित क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई एसोसिएशन के सदस्य देशों के राज्य अथवा शासनाध्यक्षों ने दिसंबर, 1991 के 21 वें दिन जारी कोलंबो घोषणा द्वारा स्थापित क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई एसोसिएशन के चार्टर द्वारा दिसंबर, 1985 का दिन;]
             1 [ 2 (23 सी) की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय
(मैं) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष; या
(Ii) प्रधानमंत्री कोष (लोक कला के संवर्धन); या
(Iii) प्रधानमंत्री के छात्र कोष में सहायता, 3 [या]
             4 [(IIIA) सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन; या]
             5 [(iiiab) किसी भी विश्वविद्यालय या केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और न लाभ के प्रयोजनों के लिए मौजूदा अन्य शिक्षण संस्थान, और जो पूरी तरह या काफी हद तक सरकार द्वारा वित्त पोषण किया है; या
             (Iiiac) किसी भी अस्पताल या बीमारी या मानसिक न्यूनता से पीड़ित व्यक्तियों का स्वागत और उपचार के लिए या पूरी तरह परोपकारी उद्देश्यों के लिए है और न प्रयोजनों के लिए मौजूदा, चिकित्सा ध्यान या पुनर्वास की आवश्यकता के स्वास्थ्य लाभ के दौरान या व्यक्तियों के व्यक्तियों का स्वागत और उपचार के लिए अन्य संस्था लाभ और जो पूरी तरह या काफी हद तक सरकार द्वारा वित्त पोषण किया है; या
             (Iiiad) किसी भी विश्वविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान की कुल वार्षिक प्राप्तियों के रूप में वार्षिक प्राप्तियों की राशि से अधिक नहीं है अगर शैक्षिक उद्देश्यों और न लाभ के प्रयोजनों के लिए के लिए पूरी तरह मौजूदा अन्य शिक्षण संस्थान निर्धारित किया जा सकता 5a ; या
             (Iiiae) किसी भी अस्पताल या बीमारी या मानसिक न्यूनता से पीड़ित व्यक्तियों का स्वागत और उपचार के लिए या पूरी तरह परोपकारी उद्देश्यों के लिए है और न प्रयोजनों के लिए मौजूदा, चिकित्सा ध्यान या पुनर्वास की आवश्यकता के स्वास्थ्य लाभ के दौरान या व्यक्तियों के व्यक्तियों का स्वागत और उपचार के लिए अन्य संस्था ऐसे अस्पताल या संस्था के कुल वार्षिक प्राप्तियों के रूप में वार्षिक प्राप्तियों की राशि से अधिक नहीं है, तो लाभ निर्धारित किया जा सकता 5 ब ; या]
             6 [(चतुर्थ) अधिसूचित किया जा सकता है, जो धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किसी अन्य फंड या संस्था 7 निधि या संस्था और भारत भर में या किसी राज्य या राज्य भर में इसके महत्व की वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए, सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा; या
(V) अधिसूचित किया जा सकता है जो पूरी तरह सार्वजनिक धार्मिक प्रयोजनों के लिए या पूरी तरह सार्वजनिक धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए या संस्था (किसी अन्य कानूनी बाध्यता सहित) किसी भी विश्वास, 8 सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा, तरीके को ध्यान में रखते हुए, जिसमें ट्रस्ट या संस्था के मामलों बहां एकत्रित आय ठीक से उसके वस्तुओं के लिए लागू किया जाता है कि सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है और निगरानी कर रहे हैं;
             9 [(vi) किसी भी विश्वविद्यालय या केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और नहीं उपखंड में वर्णित उन से अन्य लाभ के प्रयोजनों के लिए मौजूदा अन्य शैक्षिक संस्थान (iiiab) या उपखंड (iiiad) और जो विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है 9A ; या
             किसी भी अस्पताल या बीमारी या मानसिक न्यूनता से पीड़ित व्यक्तियों का स्वागत और उपचार के लिए या पूरी तरह परोपकारी उद्देश्यों के लिए है और न प्रयोजनों के लिए मौजूदा चिकित्सा ध्यान या पुनर्वास की आवश्यकता के स्वास्थ्य लाभ के दौरान या व्यक्तियों के व्यक्तियों का स्वागत और उपचार के लिए अन्य संस्था (माध्यम) विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है जो उपखंड (iiiac) या उपखंड (iiiae) और में वर्णित उन से अन्य लाभ, 9A :]
                         फंड या ट्रस्ट या संस्था बशर्ते कि 10 [या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान] उपखंड (चतुर्थ) या उपखंड में निर्दिष्ट (वी) 10 [या उपखंड (vi) या उपखंड (माध्यम)] निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा 11 विहित प्राधिकारी को और ढंग 12 उप खंड (चतुर्थ) या उपखंड (वी के तहत छूट, या उसके बने रहने के अनुदान के प्रयोजन के लिए ) 10 [या उपखंड (vi) या उपखंड (माध्यम)]:
                         12A [आगे बशर्ते कि केंद्र सरकार, उपखंड (चतुर्थ) या उपखंड के तहत, किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था का अनुमोदन करने से पहले, फंड या ट्रस्ट या संस्था, या विहित प्राधिकारी को अधिसूचित करने से पहले (v) या उपखंड (vi) या उपखंड () के माध्यम से, फंड या ट्रस्ट या संस्था या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य से या जानकारी (लेखापरीक्षित वार्षिक खातों सहित) इस तरह के दस्तावेजों की मांग कर सकता चिकित्सा संस्थान, यह, फंड या ट्रस्ट या संस्था या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की गतिविधियों की असलियत के बारे में खुद को संतुष्ट करने के क्रम में आवश्यक समझे मामला हो सकता है, के रूप में मामले के रूप में हो सकता है हो सकता है, और केन्द्र सरकार या विहित प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो यह इस संबंध में आवश्यक समझे, यह भी इस तरह की पूछताछ कर सकती है:]
                         फंड या ट्रस्ट या संस्था है कि भी प्रदान की 13 [या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान] उपखंड (चतुर्थ) या उपखंड (वी) में निर्दिष्ट 13 [या उपखंड (vi ) या उपखंड (]) के माध्यम से -
(एक) पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए अपने आय पर लागू होता है, या आवेदन के लिए यह जम जाता है; और
             14 [(ख) निवेश या अधिक अन्य अपने धन जमा नहीं है
(मैं) फंड, ट्रस्ट या संस्था द्वारा आयोजित किसी भी संपत्ति 14a [या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान] ऐसी संपत्ति फंड, ट्रस्ट या संस्था के कोष के हिस्से के रूप में जहां 14a [या किसी भी विश्वविद्यालय अन्य शैक्षिक संस्था या किसी भी अस्पताल या जून, 1973 के 1 दिन के रूप में अन्य चिकित्सा संस्थान] या;
(Ii) किसी संपत्ति फंड, ट्रस्ट या संस्था द्वारा अधिग्रहीत, (द्वारा, या किसी भी कंपनी या निगम की ओर से जारी डिबेंचरों जा रहा है) 14a 1 से पहले [या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान] मार्च, 1983 के दिन;
(Iii) शेयर, फंड, ट्रस्ट या संस्था को आवंटित बोनस शेयर के माध्यम से उपखंड (i) में उल्लिखित कोष का गठन हिस्सा करने के लिए किसी भी अभिवृद्धि 14a [या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान];
(Iv) स्वैच्छिक योगदान, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आभूषण, फर्नीचर या बोर्ड के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा, निर्दिष्ट,
                        अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए:]
भी प्रदान की जाती है कि उप - खंड (चतुर्थ) या उप धारा के तहत छूट (वी) अन्यथा रूपों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में, अप्रैल, 1989 के 1 दिन पहले निवेश या जमा किसी भी राशि के संबंध में इनकार नहीं किया जायेगा या उपधारा में निर्दिष्ट मोड (5) धारा 11 की तरह के फंडों तो मार्च के 30 वें दिन के बाद निवेश या जमा रहने के लिए जारी नहीं करते हैं तो 15 [1993]:
16 [(के माध्यम से) उपखंड (vi) या उप धारा के तहत छूट अन्यथा में से किसी एक या अधिक की तुलना में जून, 1998 के 1 दिन पहले निवेश या जमा किसी भी राशि के संबंध में इनकार नहीं किया जा जाएगा कि भी प्रदान की ऐसे धन तो मार्च, 2001 के 30 वें दिन के बाद निवेश या जमा रहने के लिए जारी नहीं करते हैं तो धारा 11 की उप - धारा (5) में निर्दिष्ट रूपों या मोड:]
                         17 [भी प्रदान की जाती है कि उपखंड के तहत छूट (चतुर्थ) या उपखंड (वी) 16 [या उपखंड (vi) या उपखंड (माध्यम)] के अलावा और स्वैच्छिक योगदान के संबंध में इनकार नहीं किया जायेगा नकद या प्रकृति का स्वैच्छिक योगदान में स्वैच्छिक योगदान ऐसे स्वैच्छिक योगदान ट्रस्ट या संस्था द्वारा आयोजित नहीं है कि इस शर्त के अधीन इस उपखंड, को तृतीय परन्तुक के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट 18 [या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान], अन्यथा की तुलना में किसी भी उपधारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से एक या एक से अधिक (5) धारा 11 की, जो पिछले वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के बाद जो में ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण किया है या जो भी बाद में मार्च 1992, को 31 दिन की है:]
                         कि कुछ भी नहीं उपखंड (चतुर्थ) या उपखंड में निहित भी प्रदान (वी) 18 [या उपखंड (vi) या उपखंड (माध्यम)] फंड या ट्रस्ट या संस्था के किसी भी आय के संबंध में लागू नहीं होगी 18 [या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान], व्यापार अपने उद्देश्यों और खाते से अलग पुस्तकों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है, जब तक लाभ और व्यापार के लाभ की जा रही इस तरह के व्यापार के संबंध में यह द्वारा बनाए रखा :
                         उपखंड (चतुर्थ) या उपखंड के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अधिसूचना (वी), किसी भी एक समय पर, नहीं एक आकलन वर्ष सहित तीन मूल्यांकन वर्ष (से अधिक, इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे कि भी प्रदान की या अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में ऐसी अधिसूचना जारी की जाती है, जिस पर तारीख) से पहले शुरू होने वर्ष;]
             19 [(23D) 20 [ 20A [किसी भी आय के]
(I) भारत अधिनियम, 1992 के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के तहत पंजीकृत एक म्युचुअल फंड (1992 का 15) या नियमों उसके अधीन बनाए गए;
(Ii) ऐसे अन्य म्युचुअल फंड, अधिसूचना द्वारा मई एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान द्वारा स्थापित या भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के रूप में इस तरह की स्थितियों के अधीन द्वारा अधिकृत 21 सरकारी राजपत्र में, इस निमित्त विनिर्दिष्ट .]
                         स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -
(क) अभिव्यक्ति "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 'भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट स्टेट बैंक, 1955 (1955 का 23) के तहत गठित मतलब है, एक सहायक बैंक, 1959 भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम में परिभाषित के रूप में (1959 का 38), इसी नए बैंक बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के तहत गठित, या बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम की धारा 3 के तहत , 1980 (1980 का 40);
(ख) अभिव्यक्ति "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 ए में उसे सौंपे अर्थ होगा 22 ;]
23 [(ग) अभिव्यक्ति 24 "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" खंड में उसे सौंपे अर्थ होगा (क) उप - धारा (1) के भारत अधिनियम प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, 1992 (की धारा 2 के 1992 के 15);]
             25 [(23E) ऐसे विनिमय जोखिम प्रशासन फंड की कोई आय केन्द्र सरकार के रूप में, या तो संयुक्त रूप से या अलग से, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा स्थापित, अधिसूचना द्वारा मई 26 सरकारी राजपत्र में, इस संबंध में निर्दिष्ट करें:
                         फंड की ऋण और नहीं किसी भी पिछले वर्ष के दौरान आयकर करने का आरोप लगाया खड़े किसी भी राशि को एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, इसलिए साझा राशि का पूरा साथ, या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से, साझा किया जाता है जहां कि प्रदान की जानी मानी जाएगी, इस तरह की राशि तो साझा किया जाता है और उसके अनुसार आयकर के दायरे में होगी, जिसमें पिछले वर्ष की आय.
                         . के लिए स्पष्टीकरण से इस खंड, अभिव्यक्ति "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" के प्रयोजनों कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 ए में उसे सौंपे अर्थ होगा 27 ;]
             28 [(23F) लाभांश या एक उद्यम पूंजी उपक्रम में इक्विटी शेयरों के माध्यम से किए गए निवेश से एक उद्यम पूंजी निधि या एक उद्यम पूंजी कंपनी की लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के रास्ते से कोई आय:
                         इस तरह के उद्यम पूंजी निधि या उद्यम पूंजी कंपनी विहित प्राधिकारी द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे दी है बशर्ते कि 29 नियमों के अनुसार 30 इस निमित्त और संतुष्ट निर्धारित शर्तों में किए गए:
                         आगे विहित प्राधिकारी द्वारा किसी भी अनुमोदन, किसी एक समय में, इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे, बशर्ते कि नहीं तीन आकलन वर्ष से अधिक, अनुमोदन के क्रम में निर्दिष्ट किया जा सकता है:
निम्न तृतीय परन्तुक वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 10 के खंड के लिए दूसरे परंतुक (23F) के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
भी प्रदान की इस खंड में निहित है कि कुछ भी नहीं है मार्च, 1999 के 31 वें दिन के बाद किए गए किसी भी निवेश के संबंध में लागू नहीं होगी.
                         31 [***]
                         31 [***]
                                     स्पष्टीकरण -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(क) "उद्यम पूंजी निधि" मुख्य रूप से इक्विटी शेयर प्राप्त करने के रास्ते से निवेश के लिए न्यासियों द्वारा पैसा जुटाने के लिए स्थापित पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक ट्रस्ट डीड के तहत काम कर, इस तरह के फंड का मतलब निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार एक उद्यम पूंजी उपक्रम;
(ख) "उद्यम पूंजी कंपनी" निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उद्यम पूंजी उपक्रमों के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से निवेश किया है के रूप में ऐसी कंपनी से है; और
             32-33 [(ग) "उद्यम पूंजी उपक्रम" जिनके शेयरों भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो पीढ़ी या पीढ़ी और बिजली या किसी भी अन्य शक्ति के रूप में या के वितरण के कारोबार में लगी हुई है ऐसे में घरेलू कंपनी का मतलब दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में या किसी भी बुनियादी सुविधाओं की सुविधा, विकासशील बनाए रखने और संचालन के कारोबार में लगे या अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के लेख या (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित) चीजों का निर्माण या उत्पादन में लगे 34 इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा ;
             (घ) "बुनियादी सुविधा" का मतलब सड़क, राजमार्ग, पुल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेल प्रणाली, जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, सफाई और सीवरेज प्रणाली या इस में बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में एक समान प्रकृति के किसी अन्य सार्वजनिक सुविधा सरकारी राजपत्र और जिसमें ओर से धारा 80-IA की उप - धारा (4 क) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा;]
निम्नलिखित खंड (23FA) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 10 के खंड (23F) के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
(23FA) धारा 115 हे में निर्दिष्ट लाभांश, या एक उद्यम पूंजी उपक्रम में इक्विटी शेयरों के माध्यम से किए गए निवेश से एक उद्यम पूंजी निधि या एक उद्यम पूंजी कंपनी की लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के अलावा अन्य लाभांश की तरफ से किसी भी आय, :
                         इस तरह के उद्यम पूंजी निधि या उद्यम पूंजी कंपनी इस ओर और जो निर्धारित शर्तों को संतुष्ट में बनाए गए नियमों के अनुसार इसे करने के लिए किए गए एक आवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे दी है बशर्ते कि:
                         आगे केंद्र सरकार द्वारा किसी भी अनुमोदन, किसी भी एक समय पर, अनुमोदन के क्रम में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में नहीं, तीन आकलन वर्ष से अधिक, इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे बशर्ते कि.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -
(क) "उद्यम पूंजी निधि" मुख्य रूप से इक्विटी शेयर प्राप्त करने के रास्ते से निवेश के लिए न्यासियों द्वारा पैसा जुटाने के लिए स्थापित पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक ट्रस्ट डीड के तहत काम कर, इस तरह के फंड का मतलब निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार एक उद्यम पूंजी उपक्रम;
(ख) "उद्यम पूंजी कंपनी" निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उद्यम पूंजी उपक्रमों के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से निवेश किया है के रूप में ऐसी कंपनी से है; और
(ग) "उद्यम पूंजी उपक्रम" जिनके शेयरों भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो में लगी हुई है ऐसे में घरेलू कंपनी का मतलब
             (मैं)          व्यापार के
(ए) सॉफ्टवेयर;
(ख) सूचना प्रौद्योगिकी;
दवा के क्षेत्र में बुनियादी दवाओं (सी) उत्पादन;
(डी) जैव प्रौद्योगिकी;
(ई) कृषि और संबंधित क्षेत्रों; या
इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है (एफ) में इस तरह के अन्य क्षेत्रों; या
(Ii) उत्पादन या राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था को प्रदान किया गया है, जो पेटेंट के लिए किसी भी लेख या पदार्थ का निर्माण;
             35 [(23g) धारा 115 हे, ब्याज या के 1 दिन या उसके बाद किए गए निवेश से एक बुनियादी सुविधाओं कैपिटल फंड या एक बुनियादी सुविधाओं पूंजी कंपनी की लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ में निर्दिष्ट लाभांश के अलावा अन्य लाभांश की तरफ से किसी भी आय, जून, 1998 पूर्ण करने में लगे हुए किसी भी उद्यम में शेयर या लंबे समय तक वित्त वैसे 35A किसी भी बुनियादी सुविधाओं की सुविधा और जो [बनाए रखने और संचालन के विकास के व्यापार] के अनुसार यह द्वारा किए गए एक आवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है नियम 35B इस संबंध में बनाए गए और जो निर्धारित शर्तों को संतुष्ट करता है.
                         35C [. स्पष्टीकरण 1] इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
             (क) "बुनियादी ढांचे पूंजी कंपनी" शेयर प्राप्त करने या पूरी तरह विकसित करने को बनाए रखने और परिचालन बुनियादी ढांचे की सुविधा के व्यापार में लगे उद्यम के लिए लंबी अवधि के वित्त प्रदान करने के माध्यम से निवेश किया है के रूप में ऐसी कंपनी से है;
             (ख) "बुनियादी ढांचे पूंजी कोष" शेयर प्राप्त करने या लंबे समय उपलब्ध कराने के माध्यम से निवेश के लिए न्यासियों द्वारा पैसा जुटाने के लिए स्थापित पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक ट्रस्ट डीड, के तहत काम ऐसे फंड का मतलब अवधि पूर्ण बुनियादी ढांचे की सुविधा है, के विकास को बनाए रखने और संचालन के व्यापार में लगे उद्यम के लिए वित्त;
             (ग) "बुनियादी सुविधा" का मतलब है,
             (मैं) एक सड़क, राजमार्ग, पुल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेल प्रणाली, एक पानी की आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, सफाई और सीवरेज प्रणाली के रूप में या एक समान प्रकृति के किसी अन्य सार्वजनिक सुविधा में इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है सरकारी राजपत्र और जो धारा 80-IA के 36 में निर्दिष्ट शर्तों [उप - धारा (4 क)] को पूरा;
             (Ii) पीढ़ी या पीढ़ी और बिजली या ऐसी परियोजना अप्रैल, 1993 के 1 दिन या उसके बाद पैदा करने की शक्ति शुरू होता है, जहां बिजली के किसी अन्य रूप से वितरण के लिए एक परियोजना;
निम्नलिखित उपखंड (ii) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 10 के खंड (23g) के लिए स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के मौजूदा उप - खंड (द्वितीय) के लिए रखे जाएँगे2000/01/04:
             (Ii) एक औद्योगिक उपक्रम जो-
यह अप्रैल, 1993 के दिन 1 पर शुरुआत और मार्च के 31 वें दिन समाप्त होने की अवधि के दौरान किसी भी समय बिजली उत्पन्न करने के लिए शुरू होता है (एक), पीढ़ी या पीढ़ी और बिजली के वितरण के लिए भारत के किसी भी भाग में स्थापित कर रहा है 2003;
(ख) अप्रैल, 1999 और मार्च, 2003 के 31 वें दिन समाप्त होने के 1 दिन पर शुरुआत की अवधि के दौरान किसी भी समय नए पारेषण या वितरण लाइनों का एक नेटवर्क बिछाने से प्रसारण या वितरण शुरू होता है;
(Iii) अप्रैल, 1995 के 1 दिन या उसके बाद दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एक परियोजना;
             (Iv) धारा 80-IA की उप - धारा (4F) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा जो आवास के लिए एक परियोजना;
निम्न उप खंड (iv) और (v) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 10 के खंड (23g) के लिए स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के मौजूदा उप - खंड (चतुर्थ) के लिए रखे जाएँगे2000/01/04:
(Iv) धारा 80 आईबी की उप - धारा (10) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा जो आवास के लिए एक परियोजना;
(वि) को विकसित करने के विकास और परिचालन या उप - धारा (4) धारा 80-IA की की धारा के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक औद्योगिक पार्क (तीन) को बनाए रखने और संचालन के लिए एक उपक्रम;
(घ) "दीर्घकालिक वित्त" उप - धारा (1) धारा 36 के खंड (आठवीं) में उसे सौंपे अर्थ होगा;]
                         37 [स्पष्टीकरण 2 -. शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि लाभांश, ब्याज या जून के 1 दिन पहले किए गए निवेश से एक बुनियादी सुविधाओं कैपिटल फंड या एक बुनियादी सुविधाओं पूंजी कंपनी की लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के रास्ते से कोई आय 1998, विकासशील बनाए रखने और इसे वित्त द्वारा इस संशोधन से पहले तुरंत खड़ा था के रूप में (किसी भी बुनियादी सुविधाओं की सुविधा शामिल नहीं किया जाएगा और इस खंड के प्रावधानों के संचालन के व्यापार पर ले जाने के लिए किसी भी उद्यम में शेयर या लंबे समय तक वित्त के रास्ते से नहीं. 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की ऐसी आय पर लागू नहीं होगी;]
             38 [39 (24) के सिर के तहत किसी भी आय प्रभार्य "गृह संपत्ति से आय 'और' अन्य स्रोतों से आय"
मुख्य रूप से कामगार और नियोक्ताओं के बीच या कामगार और कामगार के बीच संबंधों को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए गठित ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अर्थ के भीतर (एक) एक पंजीकृत संघ,;
(ख) पंजीकृत यूनियनों का एक संघ उपखंड (क) में निर्दिष्ट;]
(25) (क) द्वारा आयोजित किया है, या जो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) को लागू करता है करने के लिए किसी भी भविष्य निधि, और बिक्री से उत्पन्न होने वाले फंड में से किसी पूंजीगत लाभ, की संपत्ति हैं जो कर रहे हैं प्रतिभूतियों पर ब्याज , विनिमय या ऐसी प्रतिभूतियों के हस्तांतरण;
(Ii) किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त कोई भी आय;
(Iii) एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त कोई भी आय;
                         40 [(चतुर्थ) एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त कोई भी आय;]
                         41 [(वी) किसी भी आय प्राप्त-
(क) न्यासी बोर्ड ने कहा कि अधिनियम की धारा 3 जी के तहत स्थापित जमा लिंक्ड बीमा कोष की ओर से, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) के अधीन गठित; या
(ख) न्यासी बोर्ड ने कहा कि अधिनियम की धारा 6C के तहत स्थापित जमा लिंक्ड बीमा कोष की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन गठित;]
             42 [(25A) कर्मचारियों के किसी भी आय राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) राज्य बीमा कोष कर्मचारियों के प्रावधानों के तहत स्थापित ';]
             43 [एक के एक सदस्य के मामले में (26) 44 45 पार्ट मैं या के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में रहने वाले संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसूचित जनजाति के खंड (25) के रूप में परिभाषित, छठी संविधान की अनुसूची या 46 [अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा राज्य] में या अधिसूचना सं TAD/R/35/50/109 द्वारा कवर क्षेत्रों में, 23 फ़रवरी 1951, दिनांक उप अनुच्छेद के प्रावधान के तहत असम के राज्यपाल द्वारा जारी (3) ने कहा कि अनुच्छेद 20 के [इसे तुरंत पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 18) के प्रारंभ से पहले खड़ा था] 47 [या जम्मू और कश्मीर राज्य], अर्जित करता है या उसे पैदा होती है जो किसी भी आय के लद्दाख क्षेत्र में -
(क) क्षेत्रों में किसी भी स्रोत से 48 [या राज्य पूर्वोक्त], या
(ख) लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में;]
             49 [(26A) किसी भी आय एकत्रित या अप्रैल, 51 [1989 के 1 दिन पहले किसी भी निर्धारण वर्ष शुरू करने से संबंधित कोई भी पिछले वर्ष में लद्दाख जिले में या भारत के बाहर किसी भी स्रोत से किसी भी व्यक्ति 50 [***] के लिए उत्पन्न होने वाली ], ऐसे व्यक्ति है कि पिछले वर्ष में कहा जिले में निवास कहां है:
                         वह अप्रैल, 1962 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष में उस जिले का निवासी था जब तक कि इस खंड के किसी भी ऐसे व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होगी.
                         52 [स्पष्टीकरण 1]. के लिए इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति वह उप - धारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा की आवश्यकताओं को पूरा अगर लद्दाख जिले में निवासी होना समझा जाएगा (3) या उपधारा (4) * धारा 6 के मामले, संशोधनों के अधीन किया जा सकता है कि,
भारत के लिए उन उप वर्गों में (मैं) के संदर्भ में कहा जिले के लिए संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा; और
(Ii) खंड (i) उप - धारा की (3), भारतीय कंपनी के संदर्भ में जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू किया जा रहा है और कर रहे समय के लिए गठन किया है और किसी भी कानून के तहत पंजीकृत कंपनी को संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा अपने उस वर्ष में उस जिले में कार्यालय दर्ज की गई.]
                         53 [. में स्पष्टीकरण 2 इस खंड, लद्दाख के जिला करने के लिए संदर्भ जून, 1979 के 30 वें दिन पर कहा कि जिले में शामिल क्षेत्रों के लिए संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा;]
(26AA) 54 [***]
             55 [(26B) एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या किसी भी अन्य शरीर, संस्था या संघ की (पूरी तरह सरकार द्वारा वित्तपोषित एक शरीर, संस्था या संघ जा रहा है), जहां ऐसे निगम या अन्य शरीर या संस्था या द्वारा स्थापित निगम के किसी भी आय एसोसिएशन की स्थापना या के हितों को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया है 56 [अनुसूचित जातियों के सदस्यों या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग या किसी भी दो या उन सभी की].
                         57 [स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -
(एक) 58 "अनुसूचित जातियों" और 59 "अनुसूचित जनजाति" क्रमशः खंड में उन्हें सौंपा अर्थ (24) होगा और (25) संविधान के अनुच्छेद 366 के;
(ख) "पिछड़े वर्गों" अधिसूचित-जा सकता है, के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य नागरिकों के ऐसे वर्गों, इसका मतलब
केन्द्र सरकार द्वारा (मैं); या
(Ii) किसी राज्य सरकार द्वारा,
                        मामले के रूप में समय - समय पर, हो सकता है;]
             60 [(26BB) एक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगम के किसी भी आय.
                         . के लिए स्पष्टीकरण से इस खंड, "अल्पसंख्यक समुदाय" के उद्देश्य से एक समुदाय अधिसूचित मतलब है 61 इस संबंध में सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा इस तरह के रूप में;]
             62 [(27) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या दोनों खंड (26B) में निर्दिष्ट या तो के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए गठित एक सहकारी समिति के किसी भी आय:
                         सहकारी समिति की सदस्यता सरकार और इस तरह के अन्य समाजों द्वारा प्रदान की जाती हैं समान उद्देश्यों और समाज के वित्त के लिए गठित ही अन्य सहकारी समितियों के होते हैं बशर्ते कि;]
(28) 63 [***]
             64 [(29) 65 एक अधिकार के मामले में वस्तुओं के विपणन के लिए तत्समय प्रवृत्त, भंडारण, प्रसंस्करण या वस्तुओं के विपणन की सुविधा के लिए गोदाम या गोदामों के देने से निकाली गई किसी भी आय के लिए किसी भी कानून के तहत गठित;]
             65A [(29 ए) किसी भी आय एकत्रित या उत्पन्न होने से
(क) कॉफी बोर्ड कॉफी अधिनियम, 1942 अप्रैल, 1962 के दिन 1 या इस तरह के बोर्ड था, जिसमें पिछले वर्ष या उसके बाद शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष में (1942 से 7) की धारा 4 के तहत गठित गठित, जो भी बाद में है;
(ख) रबर बोर्ड उपधारा के अधीन गठित (1) रबर बोर्ड अधिनियम, 1947 की धारा 4 की 1 अप्रैल, 1962 के दिन या को या उसके बाद शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष में (1947 से 24) इस तरह के बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें पिछले साल, बाद में जो भी है;
(ग) चाय बोर्ड चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 के तहत स्थापित अप्रैल, 1962 के दिन 1 या इस तरह के बोर्ड था, जिसमें पिछले वर्ष या उसके बाद शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष में (1953 का 29) गठित, जो भी बाद में है;
(घ) तम्बाकू बोर्ड तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के तहत गठित अप्रैल, 1975 और ऐसे बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की 1 दिन या उसके बाद शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष में (1975 के 4), जो भी बाद में;
(ई) 1 अप्रैल, 1972 के दिन या को या उसके बाद शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 4 के तहत स्थापित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ऐसे प्राधिकरण का गठन किया गया जो पिछले वर्ष में जो, जो भी बाद में है;
(च) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कृषि की धारा 4 के तहत स्थापित और खाद्य उत्पाद निर्यात विकास अधिनियम, 1985 प्रसंस्कृत 1 दिन की या उसके बाद शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष में (1986 का 2) अप्रैल, 1985 या जो भी बाद में इस तरह के प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसमें पिछले साल;
(छ) मसाला बोर्ड उपधारा के अधीन गठित (1) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 की 1 अप्रैल, 1986 के दिन या को या उसके बाद शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष में (1986 का 10) जो इस तरह के बोर्ड में पिछले वर्ष जो भी बाद में, का गठन किया गया;]
             66 [(30) 67 भारत में चाय बढ़ रही है और निर्माण के व्यापार पर किया जाता है, जो एक निर्धारिती के मामले में, किसी भी ऐसी योजना के तहत चाय बोर्ड से या के माध्यम से प्राप्त किसी भी सब्सिडी की राशि 68 पौधरोपण या चाय की झाड़ियों के प्रतिस्थापन के लिए 69 [या कायाकल्प या चाय की खेती के लिए प्रयोग किया जाता क्षेत्रों के समेकन के लिए] केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे रूप में:
                         निर्धारिती को प्रस्तुत बशर्ते कि 70 का संबंध निर्धारण वर्ष के लिए आय के बारे में उनकी वापसी के साथ या के रूप में इस तरह के अतिरिक्त समय के भीतर के साथ, [आकलन] अधिकारी 70 [आकलन] अधिकारी अनुमति दे सकता है, राशि के लिए के रूप में चाय बोर्ड से एक प्रमाण पत्र इस तरह की सब्सिडी को पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती को भुगतान किया.
                         . में स्पष्टीकरण इस खंड, "चाय बोर्ड" चाय बोर्ड चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के तहत स्थापित मतलब है;]
             71 केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र में, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है, के रूप में बढ़ रहा है और विनिर्माण रबर, कॉफी, इलायची या भारत में इस तरह के अन्य वस्तु के व्यापार पर किया जाता है, जो एक निर्धारिती के मामले में [(31), किसी भी सब्सिडी की राशि पौधरोपण या ऐसे अन्य वस्तु के विकास के लिए या रबर की खेती के लिए इस्तेमाल किया क्षेत्रों का कायाकल्प या समेकन के लिए रबर के पौधों, कॉफी पौधों, इलायची के पौधों या पौधों के प्रतिस्थापन के लिए ऐसे किसी भी योजना के तहत संबंधित बोर्ड से या के माध्यम से प्राप्त केन्द्रीय सरकार के रूप में कॉफी, इलायची या ऐसे अन्य वस्तु, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे:
                         निर्धारिती संबंध निर्धारण वर्ष के लिए या निर्धारण अधिकारी के रूप में इस तरह के अतिरिक्त समय के भीतर उनकी आय के रिटर्न के साथ साथ, मूल्यांकन अधिकारी को प्रस्तुत बशर्ते कि अनुमति दे सकता है, संबंधित बोर्ड से एक प्रमाण पत्र, के लिए भुगतान ऐसी सब्सिडी की राशि के रूप में पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती.
                         स्पष्टीकरण इस खंड, "संबंधित बोर्ड" का अर्थ है, में. -
(मैं) रबर के संबंध में, रबर बोर्ड, रबर अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 के तहत गठित
(Ii) कॉफी के संबंध में कॉफी बोर्ड, कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 के तहत गठित
(Iii) इलायची के संबंध में, मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 3 के तहत गठित
(Iv) इस खंड, किसी भी बोर्ड या केंद्र सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित अन्य अधिकार के तहत निर्दिष्ट किसी अन्य वस्तु के संबंध में;]
             72 [(32) सीमा तक, धारा 64, कि उप - धारा के तहत उसकी कुल आय में includible किसी भी आय की उप - धारा (1 ए) में निर्दिष्ट एक निर्धारिती के मामले में ऐसी आय एक हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है जिनकी आय इतनी includible है प्रत्येक नाबालिग बच्चे के संबंध में;]
             73 [(33) धारा 115 हे में निर्दिष्ट लाभांश के माध्यम से किसी भी आय.]
निम्नलिखित खंड (33) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 10 के मौजूदा खंड (33) के लिए रखे जाएँगे2000/01/04:
की तरह से (33) किसी भी आय
धारा 115 हे में निर्दिष्ट (मैं) लाभांश; या
(Ii) आय इंडिया एक्ट यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से इकाइयों के संबंध में प्राप्त; या
(Iii) आय खंड 10 (23D) के तहत निर्दिष्ट एक म्युचुअल फंड की यूनिटों के संबंध में प्राप्त किया.
  

 

प्र.20. प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
(3)कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
(4)वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04. इससे पहले, खंड (2) 1989/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, द्वारा डाला गया था और एक ही तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989, से छोड़ा गया था.
प्र.5. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1972/01/04. इस प्रकार इस संशोधन के संबंध में एक स्वतंत्र प्रावधान किया है जो ने कहा कि वित्त अधिनियम, की धारा 59 पढ़ें:
"कुछ आकस्मिक और अनावर्ती प्राप्तियों आकलन वर्ष के लिए कुल आय में शामिल होने के लिए नहीं 1972-73 किसी भी व्यक्ति के मामले में, कंप्यूटिंग में, आयकर अधिनियम के लिए इस अधिनियम के द्वारा किए गए संशोधनों.-होते हुए भी अप्रैल, 1972 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक वर्ष की कुल आय, आयकर अधिनियम की धारा 10 (3) खंड में आने वाले किसी भी आय यह 1972, 1 अप्रैल दिन से ठीक पहले खड़ा था , शामिल नहीं किया जाएगा. "
प्र.6. 27-12-1974 दिनांकित भी सर्कुलर नंबर 158, पत्र F.No. देखें 24/42/66-IT (ऐ), 1966/03/02 दिनांकित और परिपत्र सं 22 (XXIII-22), 1960/12/09 दिनांकित.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.

प्र.7.        प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें

8 वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा "ऐसे प्राप्तियों कुल में एक हजार रुपए से अधिक नहीं है सीमा तक, लॉटरी से जीत नहीं किया जा रहा" के लिए एवजी 1987/01/04.
9 वित्त अधिनियम, 1992 के प्रभावी "बशर्ते कि" के लिए एवजी 1992/01/04.
10 पद 'या' वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1992/01/04. इससे पहले 'या' वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1991/01/10.
प्र।11.वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1992/01/04. चूक के लिए पहले, खंड (चतुर्थ), के तहत के रूप में पढ़ा 1991/01/10 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991, द्वारा सम्मिलित रूप:
"(चतुर्थ) घोड़े दौड़ सहित दौड़ से जीत;"
प्र.12.     प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा खंड (4) और (4 ए) के लिए एवजी1989/01/04. पहले उनके प्रतिस्थापन के लिए, खंड (4), 1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1964, द्वारा डाला और बाद में द्वारा संशोधित वित्त 1964/01/04 से प्रभावी अधिनियम, 1964, और खंड (4 ए) द्वारा संशोधित वित्त अधिनियम, 1968, 1969/01/04 और 1982/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1982, द्वारा प्रतिस्थापित प्रभावी, नीचे के रूप में खड़ा था:
'(4) पर एक अनिवासी, केन्द्र सरकार के रूप में ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज से कोई आय के मामले में, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकते हैं, या पर ब्याज से कोई आय, या प्रीमियम से पुनर्निर्माण और विकास के लिए केन्द्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय बैंक के बीच एक ऋण समझौते के तहत या केन्द्र सरकार और अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका की विकास ऋण निधि के बीच या किसी भी औद्योगिक द्वारा एक ऋण समझौते के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी बांड के मोचन मामले के रूप में कहा बैंक या फंड के साथ एक ऋण समझौते के तहत उपक्रम या भारत में वित्तीय निगम, केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, जो हो सकता है;
भारत, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (46 के अनुसार भारत में किसी भी बैंक में एक अनिवासी (बाह्य) खाता में अपने क्रेडिट के लिए खड़े धनराशि पर ब्याज से कोई आय के बाहर एक व्यक्ति निवासी के मामले में (4 ए) 1973), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम.
                         . '; - स्पष्टीकरण इस खंड, "भारत के बाहर निवासी व्यक्ति" में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 2 के खंड (क्यू) में उसे सौंपे अर्थ होगा
प्र.13. निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लिए, 19-10-1965 को अपील की अधिसूचना संख्या का.आ. 3331, देखते हैं.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें
प्र.14. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/04. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, उप खंड (ख) के तहत के रूप में पढ़ा:
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 2, धनराशि पर ब्याज के रूप में किसी भी आय के खंड (क्यू) के रूप में परिभाषित "(द्वितीय) एक व्यक्ति के मामले में, एक व्यक्ति निवासी भारत के बाहर जो है उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में किसी भी बैंक में एक अनिवासी (बाह्य) खाता में अपने क्रेडिट के लिए खड़े; "
प्र.15.     यह भी 1991/04/02 सर्कुलर नं 592, और 1991/11/06 सर्कुलर नं 604, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.16. इस प्रकार के रूप में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (क्यू), "भारत के बाहर निवासी व्यक्ति" को परिभाषित करता है:
'(क्यू) "भारत के बाहर निवासी व्यक्ति" भारत में निवासी नहीं है जो एक व्यक्ति का मतलब है,'
प्र.17. वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
प्र.18. निर्दिष्ट बचत प्रमाण पत्र के लिए, अधिसूचना संख्या 1982/08/09 दिनांकित अतः 653 (ई), देखते हैं.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.19.प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1989/01/04. इससे पहले खंड (5), 1975/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा यथा संशोधित, कराधान कानून 1962/01/04 wref (संशोधन) अधिनियम, 1970, और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, प्रभावी1989/01/04.
प्र.20. नियम 2 बी जो इस प्रकार हैं शर्तों के साथ ही छूट की मात्रा, निर्धारित:
संतुष्ट होने की स्थितियां - शर्तें संतुष्ट होना इस प्रकार हैं:
छूट का क्वांटम -. बुनियादी नियम में छूट की मात्रा यात्रा पर किए गए वास्तविक व्यय को सीमित किया जाएगा.यह किसी भी यात्रा के प्रदर्शन और उन पर खर्च उठाने के बिना, कोई छूट का दावा किया जा सकता है, कि पूर्व supposes.
                        ऊपर सामान्य सीमा के अलावा, छूट की मात्रा का भी इस्तेमाल किया परिवहन या उपलब्ध के मोड पर निर्भर करता है, निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अधीन हो जाएगा:
एक. 1997/01/10 से पहले प्रदर्शन किया सफर
  • रेल द्वारा निष्पादित यात्रा के लिए
  • एयर गंतव्य की जगह के लिए सबसे छोटा रास्ता द्वारा द्वितीय श्रेणी का किराया वातानुकूलित.
  • यात्रा और गंतव्य के मूल स्थान रेल से जुड़े हुए हैं, लेकिन यात्रा परिवहन के किसी भी अन्य मोड द्वारा किया जाता है कहां
  • एयर गंतव्य की जगह के लिए सबसे छोटा रास्ता द्वारा द्वितीय श्रेणी का किराया वातानुकूलित
  • यात्रा और गंतव्य, या उसके किसी भाग के मूल स्थान, रेल से नहीं जुड़े हुए हैं, और यात्रा परिवहन के किसी भी अन्य मोड द्वारा ऐसे स्थानों के बीच किया जाता है कहां
  • एक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में ऐसे स्थानों, प्रथम श्रेणी या छोटा मार्ग द्वारा इस तरह के परिवहन पर डीलक्स क्लास का किराया बीच मौजूद है.यात्रा रेल द्वारा प्रदर्शन किया गया है जैसे अन्य मामले में, हवा सबसे छोटा मार्ग से यात्रा की दूरी के लिए द्वितीय श्रेणी का किराया वातानुकूलित.

             बी. 1997/01/10 पर या प्रदर्शन के बाद यात्रा
            
  • एयर द्वारा निष्पादित यात्रा के लिए
  • राष्ट्रीय वाहक के एयर अर्थव्यवस्था किराया
गंतव्य की जगह के लिए सबसे छोटा रास्ता द्वारा (इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया)
  • यात्रा और गंतव्य के मूल स्थान रेल से जुड़े हुए हैं और यात्रा हवा के अलावा अन्य परिवहन के किसी भी मोड द्वारा किया जाता है कहां
  • एयर गंतव्य की जगह के लिए सबसे छोटा रास्ता द्वारा प्रथम श्रेणी रेल किराया वातानुकूलित.
  • यात्रा और गंतव्य या उसके भाग के मूल स्थान रेल से नहीं जुड़े हैं कहां
  • (I) किसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मौजूद है, गंतव्य की जगह के लिए सबसे छोटा रास्ता द्वारा इस तरह के परिवहन पर प्रथम श्रेणी या डीलक्स क्लास का किराया. कहां
            कोई मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मौजूद है, जहां यात्रा रेल द्वारा प्रदर्शन किया गया है के रूप में अगर (द्वितीय), हवा, छोटा मार्ग से यात्रा की दूरी के लिए, प्रथम श्रेणी रेल किराया वातानुकूलित.

             बच्चों के लिए प्रतिबंधित रियायत -. उपनियम (4) नियम 2 बी की, 1997/01/10 से प्रभावी डाला, यात्रा रियायत पर छूट 1-10 के बाद पैदा हुए एक व्यक्ति के दो से अधिक जीवित बच्चों को स्वीकार्य नहीं होगा - 1998.यह प्रतिबंध हालांकि 1998/01/10 से पहले पैदा हुए बच्चों के संबंध में लागू नहीं होगा, और भी मामलों में एक व्यक्ति, एक बच्चे के मिलने के बाद, दूसरा अवसर पर कई बच्चों (जुड़वाँ / तीन / जन्म लेनेवाले बच्चे, आदि) begets जहां. इस प्रकार इस प्रतिबंध के निहितार्थ हो जाएगा:
            - छूट 1998/01/10 से पहले पैदा हुए बच्चों के जीवित करने के लिए स्वीकार्य होगा;
            - इसके अलावा, छूट 1998/01/10 को या उसके बाद पैदा हुए केवल दो जीवित बच्चों के लिए स्वीकार्य होगा. दो बच्चों की इस सीमा को गणना में, पहले बच्चे के बाद कई जन्म से पैदा हुए बच्चों को केवल 'एक बच्चे' के रूप में इलाज किया जाएगा.
यह एक कदम बच्चे और व्यक्ति के एक बच्चे को गोद लिया 'भी शामिल है के रूप में अधिनियम की धारा 2 (15B) एक' बच्चा 'को परिभाषित करता है कि नोट किया जाए.इसलिए उक्त प्रतिबंध भी वे 1998/01/10 को या उसके बाद पैदा होते हैं प्रदान की सौतेली बच्चों और गोद लिए बच्चों के संबंध में काम करेंगे.
प्र.21. पिछले करने के लिए अपनी चूक, खंड (5 ए) के तहत के रूप में पढ़ा 1982/01/04 wref कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984, द्वारा सम्मिलित रूप:
भारत का नागरिक नहीं है और में निर्दिष्ट केवल व्यक्ति, फर्म या कंपनी द्वारा भारत में एक चलचित्र फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में भारत की बात आती है, जो एक अनिवासी, जो एक व्यक्ति के मामले में "(5 ए) खंड (घ) के उप खंड के खंड (i) से स्पष्टीकरण की (1) धारा 9 की, इस तरह की शूटिंग के सिलसिले में किसी भी सेवा प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक; "
प्र.22.वित्त अधिनियम, 1993 से प्रभावी द्वारा डाला 1994/01/04.
22a.शब्द "या खंड के उपखंड (VIIa) (6)" वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1999/01/04.
प्र 23 नियम 16 ​​ए के तहत विहित प्राधिकारी सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार है.
प्र 24 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 200 के पाठ के लिए, परिशिष्ट देखें.
प्र.25. निर्दिष्ट 'ऐसे अन्य क्षेत्र' के लिए, 27-3-1993 दिनांकित, अतः 569 (ई) अधिसूचना संख्या देख.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
26 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970, wref द्वारा प्रतिस्थापित 1962/01/04.
प्र.27. निर्धारित शर्तों के लिए, 1977/10/02 दिनांकित अधिसूचना संख्या जीएसआर 72 (ई), देखते हैं.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें
प्र 28 वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1999/01/04. पहले अपनी चूक, मद (एए) के लिए, के तहत के रूप में पढ़ा 1972/01/04 wref वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977, द्वारा सम्मिलित रूप:
"छुट्टी के दौरान भारत के लिए उनके आगे बढ़ने के सिलसिले में भारत से बाहर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पूरा समय शिक्षा, कर अपने बच्चों के लिए अपने नियोक्ता से (एए),;"
प्र.29. वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा (v) के लिए मौजूदा उप खंड (द्वितीय) के लिए एवजी1989/01/04. पहले उनके प्रतिस्थापन के लिए, उप खंड (द्वितीय) से (वी) के तहत के रूप में खड़ा था:
"(द्वितीय) उसके द्वारा राजदूत, उच्चायुक्त, राजदूत, मंत्री के रूप में, के लिए, डी 'मामले, आयुक्त, परामर्शदाता या सचिव, एक विदेशी राज्य के एक दूतावास, उच्चायोग दूतावास या आयोग के सलाहकार या अताशे चार्ज प्राप्त पारिश्रमिक ऐसी क्षमता में सेवा;
(Iii) ऐसे क्षमता में सेवा के लिए एक विदेशी राज्य के एक कौंसुल जनरल, सलाहकार, वाइस कौंसुल, कांसुली एजेंट, समर्थक सलाहकार या किसी अन्य नाम से, कहा जाता है, चाहे वह एक सलाहकार डे Carriere रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक;
(चतुर्थ), एक विदेशी राज्य सरकार (मानद क्षमता में इस तरह के रूप में पद धारण नहीं) के भारत में एक व्यापार आयुक्त या अन्य सरकारी प्रतिनिधि के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक अगर की इसी अधिकारियों का पारिश्रमिक, यदि कोई हो, संबंधित देश में समान उद्देश्यों के लिए सरकार के निवासी है कि देश में एक समान छूट प्राप्त है;
(वी) के अधिकारियों में से किसी के स्टाफ के एक सदस्य के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, (द्वितीय), खंड (iii) या खंड (चतुर्थ) खंड में निर्दिष्ट अगर सदस्य
(एक) का प्रतिनिधित्व देश का एक विषय है;
(ख) ऐसे स्टाफ के एक सदस्य के रूप में अन्यथा की तुलना में भारत में किसी भी व्यवसाय या पेशे या रोजगार में लगे हुए नहीं है;
और आगे, व्यक्ति किसी भी अधिकारी के स्टाफ के एक सदस्य खंड में निर्दिष्ट है जहां (चतुर्थ), प्रतिनिधित्व देश सरकार की इसी अधिकारियों के स्टाफ के सदस्यों के मामले में इसी तरह की छूट के लिए इसी प्रावधान किया गया है; "
प्र.30. पहले अपनी चूक के लिए, () के माध्यम से उप - खंड के तहत के रूप में पढ़ा 1975/01/10 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975, द्वारा सम्मिलित रूप:
"() के माध्यम से एक कर्मचारी, या करने के लिए एक सलाहकार, एक संस्था या संघ या एक शरीर पूरी तरह से इस तरह के उद्देश्यों के सिलसिले में भारत में उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए परोपकारी प्रयोजनों के लिए स्थापित या भारत के बाहर गठित रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक; प्रदान की "; कि ऐसी संस्था या संघ या शरीर और अपनी सेवाओं के भारत में प्रदान की गई है जिस उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कर रहे हैं
प्र.31.चूक के लिए पहले, उपखंड (सात), वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा संशोधित1964/01/04, 1971/01/04 और वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970, 1965/01/04 से प्रभावी, नीचे के रूप में पढ़ें:
कारण '(सात) पारिश्रमिक या सरकार की या एक स्थानीय प्राधिकारी की (1971 1 अप्रैल के दिन से पहले एक तिथि से शुरू) रोजगार में एक तकनीशियन के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत प्रभार्य उसके द्वारा प्राप्त या किसी भी निगम के किसी विशेष कानून के तहत स्थापित या वह तुरंत वह नीचे उल्लेख हद तक भारत में आ गया जिसमें वित्तीय वर्ष के पहले के चार वित्तीय वर्षों में से किसी में निवासी नहीं था अगर किसी भी व्यवसाय में, भारत में पर ले गए
(क) सेवा के अपने अनुबंध उसकी सेवा के प्रारंभ होने से पहले या ऐसे प्रारंभ के एक वर्ष के भीतर केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जहां
औद्योगिक या व्यापार प्रबंधन तकनीकों, की वजह से या भारत में उनके आगमन की तिथि से शुरू होने में छह महीने की अवधि के दौरान उसके द्वारा प्राप्त इस तरह के पारिश्रमिक में विशेष ज्ञान और अनुभव है, जो एक तकनीशियन के मामले में (मैं);
(Ii) किसी अन्य तकनीशियन, की वजह से या भारत में उनके आगमन की तिथि से शुरू छत्तीस महीनों के दौरान उसके द्वारा प्राप्त किया, और ऐसे किसी भी व्यक्ति से पहले प्राप्त केन्द्र सरकार के अनुमोदन से जारी है, जहां इस तरह के पारिश्रमिक के मामले में प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अक्टूबर के 1 दिन छत्तीस महीनों पूर्वोक्त और सिर "वेतन" के तहत अपनी आय प्रभार्य पर कर केन्द्र सरकार [करने के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है की समाप्ति के बाद भारत में रोजगार में रहने के लिए जो एक कंपनी होने के नाते एक नियोक्ता के मामले में कर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 200 में किसी बात के होते हुए भी भुगतान किया जा सकता है (1956 का 1)], इतना की समाप्ति के अगले साठ महीनों से अनधिक अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान कर उक्त छत्तीस महीनों;
(ख) किसी भी अन्य मामले में, सभी से शुरू में ३६५ दिनों की अवधि के लिए विशेष ज्ञान और अनुभव औद्योगिक या व्यापार प्रबंधन तकनीकों में, की वजह से इस तरह के पारिश्रमिक या उसके द्वारा प्राप्त हुआ है जो एक तकनीशियन के मामले नहीं किया जा रहा भारत में उनके आगमन की तारीख से.
स्पष्टीकरण. के लिए इस उपखंड, "तकनीशियन" के उद्देश्यों में विशेष ज्ञान और अनुभव वाले एक व्यक्ति का मतलब
(मैं) निर्माण या निर्माण कार्यों, या खनन में या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप की पीढ़ी या वितरण में, या
(Ii) औद्योगिक या व्यापार प्रबंधन तकनीकों,
                        इस तरह के विशेष ज्ञान और अनुभव वास्तव में उपयोग किया जाता है, जिसमें एक क्षमता में भारत में कार्यरत है जो; '
प्र.32. पहले अपनी चूक के लिए, उपखंड (VIIa), कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा सम्मिलित रूप, 1971/01/04 से प्रभावी और बाद में प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा संशोधन पर wref1973/01/04, वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी 1979/01/06, वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी 1988/01/04, वित्त अधिनियम, 1992, 1992/1/6 और वित्त अधिनियम, 1993 से प्रभावी, 1993/01/04 से प्रभावी, के रूप में नीचे पढ़ें:
ऐसे व्यक्ति सरकार की या एक स्थानीय प्राधिकारी या किसी विशेष कानून के तहत या है के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान पर ले जाने के लिए भारत में स्थापित ऐसे किसी संस्था या शरीर का सेट अप किसी भी निगम के रोजगार में एक तकनीशियन के रूप में सेवाओं renders जहां "(VIIa) विहित प्राधिकारी द्वारा या भारत और चलाया किसी भी व्यवसाय में इस उप - खंड के प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे दी व्यक्ति तुरंत वह भारत आए जिसमें वित्तीय वर्ष के पहले के चार वित्तीय वर्षों में से किसी में भारत में निवासी नहीं था,
                        सिर "वेतन" के अंतर्गत प्रभार्य है जो उसके द्वारा की वजह से या प्राप्त ऐसी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक, सीमा तक, अर्थात् नीचे उल्लेख: -
(आई) ऐसी सेवाओं मार्च, 1971 के 31 वें दिन के बाद एक तारीख से शुरू लेकिन जहां अप्रैल, 1988 के 1 दिन पहले -
अब तक इस तरह के पारिश्रमिक के रूप में, भारत में उनके आगमन की तिथि से शुरू चौबीस महीनों की अवधि के दौरान उसके द्वारा प्राप्त (क) के कारण पारिश्रमिक या प्रति माह चार हजार रुपए की दर से गणना की एक राशि से अधिक नहीं है , और अतिरिक्त पर टैक्स, यदि कोई हो, तो नियोक्ता द्वारा केन्द्र सरकार को भुगतान किया जाता है की गणना की राशि से अधिक की अवधि के पूर्वोक्त के लिए इस तरह के पारिश्रमिक का [जो कर, एक नियोक्ता के मामले में, एक कंपनी जा रहा है, हो सकता है, जहां कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 200 में किसी बात के होते हुए भी भुगतान किया (1956 का 1)], भी तो नियोक्ता द्वारा भुगतान कर; और
वह पूर्वोक्त चौबीस महीने की अवधि की समाप्ति और पर टैक्स के बाद भारत में रोजगार में रहने के लिए, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अक्टूबर के 1 दिन पहले प्राप्त केन्द्र सरकार के अनुमोदन से जारी है, जहां (बी) ने अपने सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य एक कंपनी होने के नाते, एक नियोक्ता के मामले में, नियोक्ता [जो कर से केन्द्र सरकार को भुगतान किया जाता है, कंपनी अधिनियम की धारा 200, 1956 (1 की में किसी बात के होते हुए भी भुगतान किया जा सकता है 1956)], तो पहले उल्लेख चौबीस महीने की समाप्ति के बाद अगले चौबीस महीने से अधिक की अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान कर;
(द्वितीय) ऐसी सेवाओं मार्च, 1988 के 31 वें दिन के बाद लेकिन अप्रैल, 1993 के 1 दिन पहले एक तारीख से शुरू, और सिर "वेतन" के तहत अपनी आय प्रभार्य पर कर नियोक्ता [द्वारा केन्द्र सरकार को भुगतान किया जाता है, जहां जो कर, एक नियोक्ता के मामले में, एक कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 200 में निहित कुछ भी] के होते हुए भी भुगतान किया जा सकता है, तो एक अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान कर चालीस से अधिक नहीं भारत में उनके आगमन की तिथि से शुरू होने के आठ महीने:
                         क्या ऐसा करना सार्वजनिक हित में यह आवश्यक या समीचीन मानता है कि अगर केंद्र सरकार, भारत में कार्यरत है, जो किसी भी व्यक्ति के मामले में इस उप - खंड में निर्दिष्ट के रूप में भारत में गैर निवास से संबंधित शर्त माफ कर सकते हैं, बशर्ते कि डिजाइन, निर्माण या मशीनरी या संयंत्र या इस तरह के डिजाइन, निर्माण या कमीशन के साथ जुड़े गतिविधियों की निगरानी के कमीशन के लिए.
                         स्पष्टीकरण -. इस उपखंड, "तकनीशियन" के प्रयोजनों के लिए इन विशेष ज्ञान और अनुभव वाले एक व्यक्ति का मतलब
(मैं) निर्माण या निर्माण कार्यों, या खनन में या विद्युत या सत्ता के किसी अन्य फार्म की पीढ़ी में, या
(Ii) कृषि, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने या जहाज निर्माण, या
केन्द्र सरकार के रूप में (iii) ऐसे अन्य क्षेत्र, भारतीयों उसमें विशेष ज्ञान और अनुभव होने की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, देश और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों की जरूरत है, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे
                        जो इस तरह के विशेष ज्ञान और अनुभव वास्तव में उपयोग किया जाता है, जिसमें एक क्षमता में भारत में कार्यरत है; "
प्र.33. पहले अपनी चूक के लिए, उपखण्ड (नौ), 1964/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1964, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में पढ़ें:
एक विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थान में एक प्रोफेसर या अन्य शिक्षक के रूप में की गई सेवा के लिए भारत में अपने आगमन की तिथि से शुरू छत्तीस महीनों के दौरान उसके द्वारा या के कारण प्राप्त हुआ सिर "वेतन 'के तहत' (नौ) किसी भी आय प्रभार्य , और ऐसे किसी भी व्यक्ति उक्त छत्तीस महीने की समाप्ति और सिर "वेतन" के तहत अपनी आय प्रभार्य पर टैक्स के बाद भारत में रोजगार में रहना जारी है, जहां विश्वविद्यालय या केन्द्र सरकार को अन्य संबंधित शिक्षण संस्थान के द्वारा भुगतान किया जाता है , तो निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं या तो मामले में प्रदान की उक्त छत्तीस महीने की समाप्ति के अगले चौबीस महीने से अधिक की अवधि के लिए भुगतान कर: -
(I) ऐसे व्यक्ति को तुरंत वह भारत आए जिसमें वित्तीय वर्ष के पहले के चार वित्तीय वर्षों में से किसी में निवासी नहीं था; और
(Ii) सेवा के अपने अनुबंध केन्द्रीय ने मंजूरी दे दी है सरकार
(क) अक्टूबर, 1964 के 1 दिन या उससे पहले, जिनकी सेवा अप्रैल, 1964 के 1 दिन पहले शुरू किया गया एक प्रोफेसर या अन्य शिक्षक के मामले में;
(ख) उसकी सेवा के प्रारंभ होने से पहले या किसी भी अन्य मामले में ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर; '
प्र.34. पहले अपनी चूक के लिए, उपखंड (एक्स), 1964/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1964, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में पढ़ें:
"(एक्स) किसी भी राशि की वजह से या उसके द्वारा प्राप्त किया, भारत में उनके आगमन की तिथि से शुरू चौबीस महीनों के दौरान, भारत में किसी भी अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए, निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं प्रदान की: -
(क) अनुसंधान कार्य प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अक्टूबर के 1 दिन या उससे पहले केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी एक अनुसंधान योजना के सिलसिले में किया जाता है; और
", (ख) ऐसी राशि देय है या एक विदेशी राज्य की सरकार या किसी संस्था या संघ या भारत के बाहर स्थापित अन्य शरीर से सीधे या परोक्ष रूप से भुगतान किया
प्र.35. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.
प्र.36. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
प्र.37. वित्त अधिनियम, 1992 के द्वारा "और केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी, ऐसी आय पर टैक्स सरकार या केन्द्र सरकार, ताकि भुगतान कर भारतीय चिंता से, इस तरह के समझौते की शर्तों के तहत, देय है" के लिए एवजी से प्रभावी 1992/01/06.
प्र.38. वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
प्र.39. वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
प्र 40 वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा डाला 1998/01/04.
             40A.italicised शब्द वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा सम्मिलित किया जाएगा 2000/01/04.
प्र.41. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.42. निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र 43 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/04.
             44-45.  नियम 16B के तहत विहित प्राधिकारी अपर सचिव, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग, सदस्य (आयकर) के साथ सहमति में भारत सरकार ने सीबीडीटी है.
प्र.46.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/04.
प्र.47. वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी से मौजूदा खंड (10) के लिए एवजी1975/01/04. मूल खंड 1973/01/04 से प्रभावी और फिर पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1974, द्वारा 1-6-1972/1-4-1962 से, वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा पहले संशोधन किया गया था.
प्र 48 पत्र F.No. भी देखें 1 (79) -62/TPL, 13-12-1962 दिनांकित और पत्र F.No. 194/6/73-IT (ऐ), 19-6-1973 दिनांकित.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.49. प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.50. उप वर्गों के पाठ के लिए (2) और (3) ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के भुगतान की धारा 4 की, परिशिष्ट देखें.
                        (3) ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के भुगतान की धारा 4 के तहत निर्धारित सीमा [24-9-1997 wref उपदान (संशोधन) अधिनियम, 1998, के भुगतान के रूप में संशोधन] रुपये है. 3,50,000.
51 द्वारा "जो भी कम हो, ताकि गणना की * छत्तीस हज़ार रूपए या बीस महीने के वेतन का एक अधिकतम के अधीन ग्रेच्युटी भुगतान किया जाता है जिसमें तुरंत साल पिछले तीन वर्षों के लिए औसत वेतन के आधार पर गणना" के लिए एवजी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04.
                        * वित्त अधिनियम, 1983, wref द्वारा "तीस हजार रूपए" के लिए एवजी 1982/01/04.
52.रुपये. 3,50,000 24-9-1997 को या उसके बाद आदि सेवानिवृत्ति के मामले में सीमा, के रूप में निर्दिष्ट किया गया है. अधिसूचना सं 10772 [एफ सं 200/77/97-IT (एआई)], 20-1-1999 दिनांकित.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
५३.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "* छत्तीस हज़ार रुपए से अधिक नहीं होगी" के लिए एवजी 1989/01/04.
                        * वित्त अधिनियम, 1983, wref द्वारा "तीस हजार रूपए" के लिए एवजी 1982/01/04.
54 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "* छत्तीस हज़ार रुपए से अधिक नहीं होगी" के लिए एवजी 1989/01/04.
                        * वित्त अधिनियम, 1983, wref द्वारा "तीस हजार रूपए" के लिए एवजी 1982/01/04.
55 दत्ताजीप्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04. मूल तीसरे और चौथे प्रावधानों के तहत के रूप में पढ़ा 1982/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा सम्मिलित रूप:
                         'केंद्र सरकार, के लिए सरकारी राजपत्र, छत्तीस हज़ार रुपए की सीमा में अधिसूचना द्वारा, समय के लिए उपखंड (i) की वृद्धि के तहत मुक्त किया जा रहा है हो सकता है जो अधिकतम राशि को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है भी प्रदान की यह इस तरह की अधिकतम राशि तक इस खंड के पूर्वगामी उपबंधों में उल्लेख किया गया है, जिसके लिए सभी तीन उद्देश्यों:
घटना जो उपदान पर (उस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या उसके जैसा भी मामला हो, अक्षम या अपने रोजगार या उनकी मृत्यु की समाप्ति बनने कहना है) जिसमें मामलों के संबंध में भी बशर्ते कि प्राप्त 31 से पहले जगह ले लिया था है जनवरी, 1982 के दिन, तुरंत इस परंतुक पूर्ववर्ती प्रावधान लागू नहीं होगा और वे शब्दों को "तीस होते हैं जहां तीन स्थानों पर शब्दों" छत्तीस हज़ार रुपए ", के लिए के रूप में यदि इस खंड के शेष प्रावधान प्रभावी होंगे हजार रूपए "प्रतिस्थापित किया गया था. '
56प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "इस खंड में" के लिए एवजी 1989/01/04.
57 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1965, wref 1962/01/04.
58 यह भी 1992/06/01 दिनांकित 17-11-1980 और परिपत्र सं 623 सर्कुलर नं 286, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
५९.प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें
60 रू "रक्षा सेवाओं के सदस्यों को या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए" वित्त अधिनियम, 1974, wref द्वारा लिए एवजी 1962/01/04.
६१.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04. मूल प्रावधान के तहत के रूप में खड़ा था:
'परंतु उपखंड में निर्दिष्ट भुगतान की अधिकतम सीमा (द्वितीय) (क) या उपखंड (द्वितीय) (ख) अगस्त, 1965 के 19 वें दिन से पहले किए गए किसी भी तरह के भुगतान के संबंध में लागू नहीं होगा; "
62 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04.
63 रूपयेवित्त अधिनियम, 1982, wref द्वारा डाला 1978/01/04.
64 प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
65.{{/1}कराधान कानून 1978/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1984, द्वारा डाला.
६६.कराधान कानून 1978/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1984, द्वारा डाला.
6वित्त अधिनियम द्वारा "आठ", 1999, wref लिए एवजी 1998/01/04. इससे पहले "आठ" प्रत्यक्ष कर कानून 1986/01/07 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1987, द्वारा "छह" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था.
६८.प्रत्यक्ष कर कानून 1986/01/07 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1987, के द्वारा, "जो भी कम हो या तीस हजार रुपए," के लिए एवजी
६९.निर्दिष्ट छूट की सीमा [1 1995/01/04 30-6-1995 को:. रुपये.. 1,30,320 / 2 1995/01/07 30-6-1997 को रू.1,35,360 / 3. बाद 1997/01/07: Rs. 2,40,000], अधिसूचना संख्या 10749 देखना [एफ सं 200/23/98/IT- (एआई)], 27-11-1998 दिनांकित.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
70 प्रत्यक्ष कर कानून 1986/01/07 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1987, द्वारा "तीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी" के लिए एवजी.
७१.प्रत्यक्ष कर कानून 1986/01/07 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1987, से, "तीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी" के लिए एवजी.
72 प्रत्यक्ष कर कानून 1986/01/07 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा छोड़े गए तीसरे और चौथे प्रावधानों. पहले उनकी चूक को, तीसरे और चौथे प्रावधानों, कराधान 1978/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984, के रूप में नीचे खड़ा था द्वारा संशोधित:
'केंद्र सरकार, समय के लिए सरकारी राजपत्र, सभी तीन के लिए तीस हजार रुपये की सीमा में अधिसूचना द्वारा, उपखंड (i) की वृद्धि के तहत मुक्त किया जा रहा है हो सकता है जो अधिकतम राशि को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है भी प्रदान की यह इस तरह की अधिकतम राशि तक इस उपखंड के पूर्वगामी उपबंधों में उल्लेख किया गया है जिस उद्देश्य:
चाहे सेवानिवृत्ति पर या तो जनवरी, 1982 के 1 दिन पहले अवकाश ग्रहण करने वाले एक कर्मचारी के संबंध में भी, बशर्ते कि "तुरंत इस परंतुक पूर्ववर्ती प्रावधान लागू नहीं होगा और शब्दों के लिए के रूप में अगर इस उपखंड के शेष प्रावधान प्रभावी होंगे तीस हजार रूपए "वे होते हैं, जहां तीन स्थानों पर, शब्द" २५,५०० रूपये "प्रतिस्थापित किया गया था. '
             73. "(मैं)" अधिनियम, 1987 1986/01/07 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए.
74 खण्ड (द्वितीय) प्रत्यक्ष कर कानून 1986/01/07 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा छोड़े गए.छोड़े गए खंड के अधीन के रूप में खड़ा था:
'(द्वितीय) "वेतन" चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा.'
७५.वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.
७६.वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी 1986/01/04:
                        "उनकी छंटनी के समय, हद तक इस तरह के मुआवजे को पार नहीं करता
(मैं) औद्योगिक की धारा 25f के खंड के प्रावधानों (ख) के अनुसार गणना की एक राशि अधिनियम, 1947 (1947 का 14) विवाद; या
(द्वितीय) बीस हजार रुपए,
                        इनमें से जो भी कम है. "
77 औद्योगिक की धारा 25f के खंड (ख) के रूप में 1947 के नीचे देता, विवाद अधिनियम:
", और (ख) कर्मकार, छंटनी के समय में, निरंतर सेवा या छह माह से अधिक हो उसके किसी भाग के हर पूरा वर्ष के लिए पंद्रह दिनों के औसत वेतन के बराबर होगी जो मुआवजा दिया जा चुका है"
७८.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04. मूल खंड (ख) के तहत के रूप में पढ़ता:
"(द्वितीय) पचास हजार रुपए,"
79 औद्योगिक की धारा 2 के खंड (छ) और खंड (ओं) का पाठ क्रमशः, "नियोक्ता" और "कर्मकार" को परिभाषित, विवाद अधिनियम, 1947 के लिए, परिशिष्ट देखें.
80वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1992/01/04.
81 वित्त अधिनियम, 1993 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1993/01/04. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, खंड (10C), 1987/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1987, द्वारा डाला और बाद में नीचे के रूप में पढ़ा, 1993/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1992, द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में:
"(10C) किसी भी योजना के अनुसार अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय में एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा या किसी भी अन्य कंपनी के प्राप्त किसी भी राशि
या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजनाओं:
                         इस तरह की राशि का भुगतान गवर्निंग कहा कंपनियों की योजनाओं मई, अन्य बातों के साथ आर्थिक व्यवहार्यता और ऐसी योजनाओं के मापदंड में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए या अन्य कंपनियों और इस तरह के दिशा निर्देशों के लिए निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किए हैं बशर्ते कि मामला है, इस संबंध में महानिदेशक हो सकता है (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अलावा अन्य) कंपनियों के संबंध में, मुख्य आयुक्त ने मंजूरी दे दी है या कर रहे हैं, "
जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
83 वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा "अधिकार" के लिए एवजी 1995/01/04.
84 वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/04.
85 इस प्रकार के रूप प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 के संस्थानों की धारा 3 के खंड (छ), "संस्थान" को परिभाषित करता है:
'(छ) "संस्थान" खंड 2 में वर्णित संस्थाओं के किसी भी अर्थ है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (खड़गपुर) अधिनियम, 1956 (1956 का 5) के तहत शामिल किया प्रौद्योगिकी, खड़गपुर के भारतीय संस्थान, भी शामिल है,'
जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
87 2BA जो इस प्रकार हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना के लिए आवश्यकताओं, निर्धारित नियम:
(1) यह सेवा के दस वर्ष पूरे या उम्र के 40 साल पूरा कर लिया है, जो एक कर्मचारी पर लागू होता है.(2) यह कंपनी / सहकारी समिति की कंपनी / प्राधिकरण / सहकारी समिति को छोड़कर निर्देशकों के कर्मचारियों और अधिकारियों सहित (बुलाया भी नाम से) सभी कर्मचारियों पर लागू होता है.(3) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना कर्मचारियों की मौजूदा ताकत में समग्र कमी आने की तैयार की गई है.(4) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण रिक्ति सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी एक ही प्रबंधन से संबंधित एक अन्य कंपनी या चिंता में नियोजित किया जा रहा है, ऊपर भरा जाना नहीं है, और न ही.(5) कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण प्राप्य राशि, तिथि से पहले छोड़ दिया सेवा का संतुलन महीनों से गुणा सेवानिवृत्ति के समय पर सेवा या वेतन से प्रत्येक पूरा साल के लिए तीन महीने का वेतन राशि बराबर से अधिक नहीं है सेवानिवृत्ति पर उनके संन्यास की.
88.वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/04.
८९ .वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991, wref 1962/01/04.
90वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा डाला 1996/01/04.
91.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1996/01/10.
92 वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.
जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
94 वित्त अधिनियम, 1965, wref द्वारा प्रतिस्थापित 1962/01/04.
95 प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा डाला प्रभावी 1964/06/10.
जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
             97. "(प्रति माह चार सौ रुपए से अधिक नहीं)" वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1987/01/04. इससे पहले, इस लोप अभिव्यक्ति में "चार" वित्त अधिनियम द्वारा "तीन", 1975 से प्रभावी के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1975/01/04.
98 नियम 2A निम्न में से कम से कम हो जाएगा, जो उपलब्ध छूट की मात्रा निर्धारित:
बॉम्बे / कोलकाता / दिल्ली / मद्रास
अन्य शहरों
  • भत्ता वास्तव में प्राप्त
  • भत्ता वास्तव में प्राप्त
  • वेतन के 10% से अधिक का भुगतान किया रेंट
  • वेतन के 10% से अधिक का भुगतान किया रेंट
  • वेतन का 50 फीसदी
  • वेतन का 40 फीसदी

                        इस उद्देश्य के लिए 'वेतन' मूल वेतन के साथ ही रोजगार के मामले तो प्रदान अगर महंगाई भत्ता शामिल है. इससे लोगों को रोजगार के अनुबंध की शर्तों के अनुसार एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं कारोबार का एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर कमीशन भी शामिल है. स्पष्टीकरण को देखते हुए (द्वितीय) 2A शासन करने के लिए, मूल वेतन, महंगाई भत्ता और कमीशन किराये आवास को पिछले वर्ष में कर्मचारी के कब्जे में है, जिसके दौरान अवधि के संबंध में 'कारण' के आधार पर निर्धारित कर रहे हैं.इस प्रकार, पिछले साल की तुलना में अन्य अवधि का वेतन इस तरह की राशि प्राप्त (और साथ ही कर लगेगा) को पिछले वर्ष के दौरान होता है, भले ही नहीं माना जाता है. फिर, किराये आवास को पिछले वर्ष में कब्जा नहीं है जो इस अवधि के दौरान का वेतन गणना के बाहर छोड़ दिया जाता है. यह भुगतान किराया 10 फीसदी या वेतन का कम से कम 10 फीसदी है, जहां कोई छूट देय होगी कि नोट करना महत्वपूर्ण है. एक कर्मचारी को अपने ही घर में रहता है, या वह किराए का भुगतान नहीं करता है, जिसके लिए एक घर में जहां फिर से छूट से इनकार किया है.
99.कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984, wref द्वारा डाला 1976/01/04.
1प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, खंड (14), 1962/01/04 wref वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में पढ़ें:
"(14) किसी विशेष भत्ता या लाभ, विशेष रूप से पूरी तरह जरूरी है और विशेष रूप से प्रदर्शन में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए प्रदान की धारा 17 के खंड (2) के अर्थ के भीतर एक मनोरंजन भत्ता या अन्य दस्तूरी, की प्रकृति में नहीं किया जा रहा इस तरह के खर्च वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च कर रहे हैं जो करने के लिए इस हद तक लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों.
                         स्पष्टीकरण. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उनके कार्यालय या लाभ के रोजगार के कर्तव्यों आमतौर पर उसके द्वारा या जहां वह आमतौर पर घर पर प्रदर्शन कर रहे हैं जहां जगह में अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारिती के लिए दी गई किसी भी भत्ता एक विशेष भत्ता पूरी तरह जरूरी है और विशेष रूप से इस तरह के कार्यों के निष्पादन में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए प्रदान के रूप में रहता है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए, नहीं माना जाएगा; "
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा "केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे" के लिए एवजी 1995/01/07.
निर्धारित भत्ते के लिए, परिशिष्ट दो देख, नियम नियम 2BB देखें.
(3)एवजी के लिए वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा "केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट सीमा तक, निर्दिष्ट कर सकता है के रूप में" 1995/01/07.
निर्धारित भत्ते के लिए, परिशिष्ट दो देख, नियम नियम 2BB देखें.
(4)प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.5. वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.6. कंपनी अधिनियम, 1956 और अधिसूचित संस्थानों की धारा 4 ए के पाठ के लिए इस आधार पर, परिशिष्ट एक देखना
प्र.7.        उप खंड (i) के लिए एवजी, (आइए), (आईबी), (ख) और (आईआईए) प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987 से प्रभावी1989/01/04. मूल उप खंड (आइए) और (आईबी) कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1965, द्वारा डाला गया 1965/04/12 से प्रभावी और विशेष वाहक बांड 12-1 से प्रभावी (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1981, -1981, क्रमश; उपखंड (ii) 1965/11/09 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1965 के द्वारा संशोधित किया गया था, वित्त अधिनियम, 1979, 1980/1/4 और से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1983/01/04; उपखंड (आईआईए) वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला गया था1969/01/04. पहले उनके प्रतिस्थापन के लिए कहा उप खंड, नीचे के रूप में खड़ा था:
"(मैं) केन्द्रीय सरकार या कि सरकार के रूप में है कि सरकार की सत्ता से या के तहत जारी किए गए इस तरह के अन्य वार्षिकी प्रमाण पत्र के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन जारी किए गए 15 साल वार्षिकी प्रमाण पत्र पर मासिक भुगतान, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे इस संबंध में, प्रमाण पत्र की मात्रा में प्रत्येक मामले में उसमें निवेश करने की अनुमति दी है जो अधिकतम राशि से अधिक नहीं है जो करने के लिए इस हद तक;
(आइए) राष्ट्रीय रक्षा गोल्ड बांड, 1980 को वार्षिक भुगतान;
(आईबी) विशेष वाहक बांड, 1991 की मोचन पर प्रीमियम;
(Ii) कि सरकार के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण पत्र, डाक घर कैश सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय योजना प्रमाण पत्र, बारह साल राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाणपत्र और इस तरह के अन्य प्रमाण पत्र, पर ब्याज हो सकता है, में अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र, जो इस तरह के प्रमाण पत्र या जमा की मात्रा में से अधिक नहीं है को इस हद तक, डाक घर संचयी समय जमा नियम, 1981 के तहत जमा के संबंध में डाकघर बचत बैंक और बोनस में जमा पर इस ओर, ब्याज में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले उसमें निवेश या जमा किया जा करने की अनुमति दी है जो अधिकतम राशि:
जहां एक निर्धारिती के मामले में प्रकृति का एक सार्वजनिक खाते में जमा राशि पर ब्याज डाकघर बचत खाता नियम, 1981 के नियम 4 के नीचे तालिका में (6) मद में करने के लिए भेजा है, बशर्ते कि २,२५० से अधिक रूपए, इस उपखंड के तहत निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा कि इस तरह की जमा पर ब्याज की राशि +२,२५० रुपए हो जाएगा;
(आईआईए) केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए और प्रत्येक मामले में, जो इस तरह की जमा राशि की मात्रा को पार न करने की हद तक, सरकारी राजपत्र में इस संबंध में यह द्वारा अधिसूचित किसी भी योजना के तहत सावधि जमा पर ब्याज, जो अधिकतम राशि है उसमें जमा किया जा करने की अनुमति दी. "
             आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
9 वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
10 वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
प्र.12.     वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
             Taxmann के मास्टर गाइड आयकर अधिनियम के लिए.
प्र.14. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
             आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.16. वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा डाला 1985/01/04.
प्र.17. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "धारा 11 की उप - धारा के खंड के लिए स्पष्टीकरण (iii) (5)" अधिनियम, 1987 से प्रभावी के लिए एवजी1989/01/04.
प्र.18. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
            आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            जानकारी के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1999 संस्करण., वॉल्यूम देखें, छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रपत्र के लिए आय कर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें. 1, पीपी 1.183-1.185.
प्र.21. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
प्र.22.एवजी के लिए वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी से "ऋण या ऋण इसके पुनर्भुगतान की शर्तें करने के लिए आम तौर पर और विशेष रूप से उसकी शर्तों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जहां किसी भी मामले में" 1964/01/04.
प्र 23 वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
प्र 24 प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला wref 1973/01/04.
प्र.25. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
26 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/04.
प्र.27. वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1992/01/04.
प्र 28 प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला wref 1973/01/04.
प्र.29. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/06.
प्र.30. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/04.
प्र.31.वित्त अधिनियम, 1993 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04.
                        
प्र.32. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
प्र.33. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा "इस मद" के लिए एवजी 1983/01/04.
प्र.34. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/04.
प्र.35. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (छ), के रूप में "विदेशी मुद्रा" को परिभाषित करता है:
'(छ) "विदेशी मुद्रा" * भारतीय मुद्रा के अलावा अन्य किसी भी मुद्रा का मतलब है,'
* "भारतीय मुद्रा" खंड (कश्मीर) में परिभाषित किया गया है, फुटनोट 69 देखना
प्र.36. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/04.
            आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.38. वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
प्र.39. वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा डाला 1991/01/04.
प्र 40 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों / कर्मचारियों के लिए अधिसूचित जमा योजनाओं के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1999 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, पीपी 1.195-1.211
प्र.41. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/04.
वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी 2000/01/04
प्र.42. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1999/01/04.
प्र 43 वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा डाला 1998/01/04.
प्र.44. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन, खंड (ए) के लिए, के तहत के रूप में पढ़ा 1991/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991, द्वारा सम्मिलित रूप:
"जहाजों या विमान (ई) आपरेशन;"
प्र.45. वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1995/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, उपखंड (वी), 1989/01/04 और बाद में नीचे के रूप में पढ़ा 1992/02/11 wref वित्त अधिनियम, 1993, द्वारा संशोधित wref वित्त अधिनियम, 1990, द्वारा सम्मिलित रूप:
"(वी) कल्याण आयुक्त भोपाल गैस पीड़ितों, भोपाल, रिजर्व बैंक के एसजीएल खाता सं SL में / डीएच 048 द्वारा आयोजित प्रतिभूतियों पर ब्याज;"
            आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.47. वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1996/01/04. पिछले करने के लिए अपने प्रतिस्थापन, खंड (15 ए) के तहत के रूप में पढ़ा 24-1-1989 से प्रभावी आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1989, द्वारा सम्मिलित रूप:
'(15 ए) एक भारतीय कंपनी द्वारा बनाया है, किसी भी भुगतान इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक समझौते के तहत एक विदेशी राज्य या एक विदेशी उद्यम की सरकार से पट्टे पर एक विमान प्राप्त करने के लिए, विमान के संचालन के कारोबार में लगे हुए हैं.
                         . के लिए स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनार्थ, "विदेशी उद्यम" एक अनिवासी है जो एक व्यक्ति का मतलब है, '
प्र 48 वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा डाला 1998/01/04.
             वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी 2000/01/04.
            जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
             प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
51 कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1986/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन खंड (17) के लिए, 1976/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में पढ़ें:
"(17) संसद की अपनी सदस्यता के कारण या किसी राज्य विधानमंडल के या उसके किसी समिति या संसद (अतिरिक्त सुविधाएं) नियम के सदस्य के तहत संसद के किसी भी सदन का सदस्य द्वारा प्राप्त किसी भी भत्ता के किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी दैनिक भत्ता 1975; "
52. "और" वित्त अधिनियम, 1987, wref द्वारा छोड़े गए1986/01/04.
५३.निम्नलिखित उपखंड (ii) वित्त अधिनियम, 1987, wref द्वारा [पहले कराधान कानून (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) 1986/01/04 से प्रभावी अधिनियम 1986 के द्वारा संशोधित] के लिए एवजी1986/01/04:
"(Ii) सभी अन्य भत्ते नहीं रुपए से अधिक तत्संबंधी संसद की अपनी सदस्यता के लिए या किसी भी समिति के कारण, या अन्य सभी भत्तों में कुल छह सौ प्रति माह रुपए से अधिक नहीं द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कुल बारह सौ प्रति माह पचास केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है जो उसके किसी राज्य विधायिका या किसी भी समिति की उसकी सदस्यता के कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया, "
54 वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा "छह सौ" के लिए एवजी 1998/01/04.
             आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
56खंड (17A), (17B) और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी से (18) के लिए एवजी1989/01/04. मूल खंड (17A) और (17B) प्रत्यक्ष कर 1973/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला गया.खण्ड (17A) वित्त अधिनियम, 1980 से प्रभावी द्वारा संशोधन पर बाद में था1980/01/04. पहले उनके प्रतिस्थापन के लिए उक्त खंड, नीचे के रूप में खड़ा था:
"(17A) साहित्यिक, वैज्ञानिक या कलात्मक काम या प्राप्ति के लिए या, गरीब कमजोर और बीमार के संकट को समाप्त करने के लिए सेवा के लिए पुरस्कार के अनुसरण में, चाहे नकद या वस्तु के रूप में, बनाई गई किसी भुगतान, या खेल में प्रवीणता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित या इस संबंध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और खेलों,:
                         केन्द्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी मंजूरी देने के क्रम में निर्दिष्ट किया जा सकता है (जैसे अनुमोदन प्रदान किया जाता है जो की तारीख से पहले शुरू होने के एक आकलन वर्ष या साल सहित) इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे बशर्ते कि;
(17B) बनाई गई किसी भुगतान, चाहे नकद या वस्तु के रूप में, जनता के हित में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है के रूप में ऐसे प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा एक इनाम के रूप में;
(18) की स्थापना की या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित वीरता पुरस्कार के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा, चाहे नकद या वस्तु के रूप में, किए गए किसी भी भुगतान; "
             आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
58 पहले अपनी चूक, खंड (18A) के लिए, भारतीय राज्यों के शासकों (विशेषाधिकार का उन्मूलन) अधिनियम, 1972 द्वारा सम्मिलित रूप, 1972/09/09 से प्रभावी, नीचे के रूप में पढ़ें:
"(18A) प्रिवी पर्स की समाप्ति पर केन्द्र सरकार फलस्वरूप द्वारा बनाई गई किसी अनुग्रहपूर्वक भुगतान;"
५९.भारतीय राज्यों के शासकों (विशेषाधिकार का उन्मूलन) अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1973/02/04.
60 रू भारत राज्यों के शासकों (विशेषाधिकार का उन्मूलन) अधिनियम, 1972, wref द्वारा डाला 28-12-1971.
            प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
62 "प्रतिभूतियों पर ब्याज," वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1989/01/04.
63 रूपयेवित्त द्वारा "अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार क्षेत्र के भीतर" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04.
64 वित्त अधिनियम, 1970, wref द्वारा डाला 1962/01/04.
            प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
६६.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1990/01/04. इससे पहले खंड (21), वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा संशोधित1984/01/04, प्रत्यक्ष कर कानून 1989/01/04 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1987, और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989, 1989/01/04 से प्रभावी, नीचे के रूप में खड़ा था:
"(21) खंड के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए एक वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन के किसी भी आय (द्वितीय) की उपधारा (1) कि संघ के उद्देश्यों को पूरी तरह से लागू किया जाता है, जो धारा 35 की:
इस खंड में निहित कुछ नहीं पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए यदि लागू नहीं होगी
एसोसिएशन द्वारा प्राप्त योगदान के माध्यम से (i) किसी भी रकम अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में, फरवरी, 1983 के 28 वें दिन के बाद निवेश या जमा कर रहे हैं; या
(Ii) एसोसिएशन के किसी भी राशि अन्यथा की तुलना में किसी भी उपधारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से एक या एक से अधिक (5) धारा 11 की तो निवेश या जमा रहने के लिए जारी, निवेश या मार्च, 1983 के 1 दिन पहले जमा नवंबर, 1983 के 30 वें दिन के बाद; या
द्वारा आयोजित कर रहे हैं (iii) एक कंपनी में किसी भी शेयर [कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या एक निगम एस्टा-blished द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत की धारा 617 में परिभाषित के रूप में एक सरकारी कंपनी होने के नाते नहीं] नवंबर, 1983 के 30 वें दिन के बाद एसोसिएशन; "
            जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
                        प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            17 और चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्था द्वारा आय के संचय के नोटिस के लिए फार्म नं 10, [धारा 139 के तहत अनुमति दी समय की समाप्ति से पहले प्रस्तुत करने (1)].
६९.वित्त अधिनियम, 1992, wref द्वारा प्रतिस्थापित 1990/01/04. : पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, खंड (ख) के तहत के रूप में पढ़ा
"(ख) निवेश या पिछले के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर या बोर्ड के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे) अपने धन जमा नहीं है वर्ष अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक में से: "
70 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991, wref द्वारा "आगे दिए गए" शब्द के लिए एवजी 1990/01/04.
७१.पहले अपनी चूक, खंड (22) के तहत के रूप में पढ़ा:
"(22) केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और न लाभ के प्रयोजनों के लिए मौजूदा एक विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थान के किसी भी आय;"
72        अपनी चूक, खंड (22A), 1970/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1970, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में पढ़ा पिछले करने के लिए:
73 वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1994/01/04.
            आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
७५.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1990/01/04. इससे पहले खंड (23), प्रत्यक्ष कर कानूनों 1989/01/04 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989, 1989/01/04 से प्रभावी, के तहत के रूप में खड़ा प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित:
"(23) भारत ने अपनी वस्तु के रूप में होने में स्थापित एक संघ या संस्था के किसी भी आय क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या केन्द्रीय सरकार के रूप में इस तरह के अन्य खेल या खेल के खेल की भारत में नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय - समय पर इस संबंध में निर्दिष्ट करें:
                         बशर्ते कि-
(मैं) एसोसिएशन या संस्था केवल यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए अपने आय पर लागू होता है, या आवेदन के लिए यह जम जाता है;
(Ii) संघ या संस्था की आय का कोई हिस्सा है कि यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी रूप में वितरित किया जाता है; और
", (Iii) संघ या संस्था सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजन के लिए मंजूरी दे दी है, कुछ समय के लिए है,
            जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
                        प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            17 और चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्था द्वारा आय के संचय के नोटिस के लिए फार्म नं 10, [धारा 139 के तहत अनुमति दी समय की समाप्ति से पहले प्रस्तुत करने (1)].
            आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            -2 सी और फार्म सं 55, धारा 10 (23) के तहत खेल संघ या संस्था द्वारा आवेदन के लिए. भी 19-3-1990 सर्कुलर नं 557, देखें.
80नियम -2 सी के तहत विहित प्राधिकारी (1) के महानिदेशक (आयकर छूट) है.
81 वित्त अधिनियम, 1992, wref द्वारा प्रतिस्थापित 1990/01/04. : पिछले प्रतिस्थापन के लिए, खंड (ख) के तहत के रूप में पढ़ा
"(ख) निवेश या पिछले के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर या बोर्ड के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे) अपने धन जमा नहीं है वर्ष अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में, और "
82 वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा "1992" के लिए एवजी 1992/01/04. इससे पहले "1992" वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991, wref द्वारा "1990" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1990/01/04.
83 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991, wref 1990/01/04.
84 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1965, wref 1962/01/04.
            जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
८६'"प्रतिभूतियों पर ब्याज" या' वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1989/01/04.
            आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
८९ .वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1980, wref 1962/01/04.
90वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा डाला 1996/01/04.
            आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            16C और फार्म नं 9.
93वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04.
94 वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा डाला 1974/01/06.
95 खण्ड (घ) और खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (ज), "खादी" और "ग्रामोद्योग" इस रूप में परिभाषित:
'(घ) "खादी" कपास, रेशम या भारत में ऊनी धागा handspun से या किसी भी दो या ऐसे यार्न के सभी का एक मिश्रण से भारत में हथकरघा पर बुना किसी भी कपड़े का मतलब है;
(ज) "ग्रामोद्योग" अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों के सभी या किसी भी तरह है और किसी भी अन्य उद्योग की धारा 3 के तहत एक अधिसूचना के कारण अनुसूची में निर्दिष्ट किया जा समझा भी शामिल है. '
96 वित्त अधिनियम, 1979, wref द्वारा डाला 1962/01/04.
97 वित्त अधिनियम, 1993 से प्रभावी द्वारा डाला 1994/01/04.
            आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
99.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996, wref 1992/01/04.
1कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
            जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
(3)प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा पुनः शुरू अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04. इससे पहले, यह एक ही तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, से छोड़ा गया था.
(4)वित्त अधिनियम, 1993 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04.
            प्र.5.           उप खंड (iiiab) (iiiae) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा सम्मिलित करने के लिए1999/01/04.
            5 ए.        निर्धारित राशि रुपये है. 1 करोड़ ख़बरदार नियम 2BC.
            5 ब.        निर्धारित राशि रुपये है. 1 करोड़ ख़बरदार नियम 2BC.
प्र.6. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1990/01/04. इससे पहले, उप खंड (iv) और (v), 1989/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा संशोधन किया गया1989/01/04.
प्र.7.        अनुमोदित धनराशि / संस्थाओं की पूरी सूची के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1999 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, पीपी 1.237-1.324A.
8 अनुमोदित ट्रस्टों / संस्थाओं की पूरी सूची के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1999 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, पीपी 1.324B-1.386.
            9           उप खंड (छह) और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा डाला (माध्यम)1999/01/04.
2CA और फार्म सं 56D राज.
10        वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1999/01/04.

-2 सी (3) और फार्म सं 56.

प्र.12.     नियम -2 सी के तहत विहित प्राधिकारी (1) के महानिदेशक (आयकर छूट) है.
            वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी 1999/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, दूसरा परंतुक, नीचे के रूप में पढ़ा 1999/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998, द्वारा संशोधित:
"परंतु यह है कि केन्द्रीय सरकार, फंड या ट्रस्ट या संस्था या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी भी अस्पताल या उपखंड के तहत अन्य चिकित्सा संस्थान (चतुर्थ) या उपखंड (वी) या उपखंड (अधिसूचित करने से पहले क्रम में यह आवश्यक समझे vi) या उपखंड () के माध्यम से, लेखापरीक्षित वार्षिक खातों) या जानकारी निधि से या विश्वास या संस्था या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान सहित इस तरह के दस्तावेजों (के लिए फोन यह इस संबंध में आवश्यक समझे भी ऐसी जांच कर सकता फंड या ट्रस्ट या संस्था या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान और कहा कि सरकार की गतिविधियों की असलियत के बारे में खुद को संतुष्ट: "
            प्र.13.         वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1999/01/04.
प्र.14. वित्त अधिनियम, 1992, wref द्वारा प्रतिस्थापित 1990/01/04.
            14a.      वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1999/01/04.
प्र.15.     वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा "1992" के लिए एवजी 1992/01/04. इससे पहले "1992" वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991, wref द्वारा "1990" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1990/01/04.
प्र.16.        वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1999/01/04.
प्र.17. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991, wref 1990/01/04.
            प्र.18.         वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1999/01/04.
प्र.19.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
प्र.20. भाग शब्द "ऐसे म्युचुअल फंड के किसी भी आय" के साथ शुरुआत और वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा "इस संबंध में निर्दिष्ट" शब्द के साथ समाप्त होने के लिए एवजी 1995/01/07. पिछले प्रतिस्थापन के लिए कहा, भाग, 1988/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा यथा संशोधित, प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) 1988/01/04 और वित्त अधिनियम, 1992 wref अधिनियम, 1989, 1 से प्रभावी -4-1993, के रूप में नीचे पढ़ें:
                        "एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के रूप में इस तरह की स्थितियों के लिए विषय हो सकता है, में अधिसूचना द्वारा द्वारा अधिकृत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या द्वारा स्थापित इस तरह के म्युचुअल फंड की किसी भी आय सरकारी राजपत्र, इस संबंध में निर्दिष्ट करें. "
वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी 2000/01/04.
आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.22.कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए, और अधिसूचित संस्थानों को इस आधार पर की पाठ के लिए, परिशिष्ट एक देखना
प्र 24 इस प्रकार के रूप खण्ड (क) (1) भारत अधिनियम, 1992 के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की धारा 2 के, "बोर्ड" को परिभाषित करता है:
'(क)' बोर्ड 'के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मतलब
धारा 3; '
            आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.27. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए, और अधिसूचित संस्थानों को इस आधार पर की पाठ के लिए, परिशिष्ट एक देखना
प्र.29. विहित प्राधिकारी आयकर निदेशक (छूट) है.
प्र.30. 2 डी और पर्चा नग 56A, 56B और 56C शासन देखें.
             32-33.खण्ड (ग) और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा खंड (ग) के लिए एवजी (डी)1999/01/04. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, खंड (ग), 1998/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में पढ़ें:
'(ग) "उद्यम पूंजी उपक्रम" जिनके शेयरों भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो पीढ़ी के व्यापार में लगी हुई है या पीढ़ी और बिजली या विद्युत या प्रदान करने के व्यवसाय के किसी अन्य रूप से वितरण जैसे घरेलू कंपनी का मतलब दूरसंचार सेवाओं या इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के लेख या (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित) चीजों का निर्माण या उत्पादन में; '
            आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.35. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1999/01/04.वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा सम्मिलित रूप में अपनी प्रतिस्थापन, खंड (23g), 1997/01/04 से प्रभावी और बाद में वित्त अधिनियम, 1997 के द्वारा संशोधित पर, 1998/01/04 से प्रभावी, के रूप में पढ़ा पिछले करने के लिए के तहत:
'(23g) किसी भी आय लाभांश, ब्याज या विकासशील के व्यापार पर ले जाने के लिए किसी भी उद्यम में शेयरों के रास्ते या लंबी अवधि के वित्त द्वारा किए गए निवेश से एक बुनियादी सुविधाओं कैपिटल फंड या एक बुनियादी सुविधाओं पूंजी कंपनी की लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के रास्ते से, किसी भी बुनियादी सुविधा को बनाए रखने और संचालन.
                         स्पष्टीकरण -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(क) "बुनियादी ढांचे पूंजी कंपनी" शेयर प्राप्त करने या, विकासशील बनाए रखने और परिचालन बुनियादी ढांचे की सुविधा के व्यापार पर ले जाने के एक उद्यम के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने के माध्यम से निवेश किया है के रूप में ऐसी कंपनी से है;
(ख) "बुनियादी ढांचे पूंजी कोष" शेयर प्राप्त करने या लंबे समय उपलब्ध कराने के माध्यम से निवेश के लिए न्यासियों द्वारा पैसा जुटाने के लिए स्थापित पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक ट्रस्ट डीड, के तहत काम ऐसे फंड का मतलब अवधि बुनियादी ढांचे की सुविधा है, के विकास को बनाए रखने और संचालन के व्यापार पर ले जाने के एक उद्यम के लिए वित्त;
(ग) "बुनियादी सुविधा" का मतलब है,
(मैं) एक सड़क, राजमार्ग, पुल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेल प्रणाली या उप - धारा (4 ए में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा जो सरकारी गजट में इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में एक समान प्रकृति के किसी अन्य सार्वजनिक सुविधा ) धारा 80-IA की;
(Ii) जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, धारा 80-IA की उप - धारा (4 क) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा जो स्वच्छता और सीवरेज प्रणाली;
(Iii) पीढ़ी या पीढ़ी और बिजली या ऐसी परियोजना अप्रैल, 1993 के 1 दिन या उसके बाद पैदा करने की शक्ति शुरू होता है, जहां बिजली के किसी अन्य रूप से वितरण के लिए एक परियोजना;
(चतुर्थ) अप्रैल, 1995 के 1 दिन या उसके बाद दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एक परियोजना;
(घ) "दीर्घकालिक वित्त" उप - धारा (1) के खंड 36 के खंड (आठवीं) में उसे सौंपे अर्थ होगा; '
वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी 2000/01/04.
2 ई और फार्म सं 56E राज.
35C.     स्पष्टीकरण आयकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1998, से स्पष्टीकरण 1 के रूप में गिने प्रभावी1999/01/04.
प्र.45. संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) के तहत के रूप में "अनुसूचित जनजाति" को परिभाषित करता है:
'इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजातियों की जा करने के लिए अनुच्छेद 342 के तहत माना जाता है के रूप में (25) "अनुसूचित जनजाति" ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों या के कुछ हिस्सों या ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भीतर समूहों का मतलब है,'
प्र.47.        वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1999/01/04.
५३.वित्त अधिनियम, 1983 wref1-4-1980 तक कर डाला.
            54         वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1998/01/04. पहले अपनी चूक, खंड (26AA), 1990/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1989, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में पढ़ने के लिए:
"(26AA) किसी भी लॉटरी से जीत के रास्ते से एक व्यक्ति की किसी भी आय, जो की बराबरी पर किसी भी समझौते के अनुसरण में आयोजित किया जाता है पर में या सिक्किम की राज्य सरकार और आयोजन एजेंटों के बीच फरवरी, 1989 के 28 वें दिन से पहले प्रवेश किया ऐसे व्यक्ति किसी भी पिछले वर्ष में सिक्किम राज्य में निवासी है जहां इस तरह की लॉटरी, के.
                         स्पष्टीकरण -. वह खंड के खंड की आवश्यकताओं (1) या खंड (2) या खंड (3) या खंड (4) को पूरा अगर इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति सिक्किम राज्य में निवासी होना समझा जाएगा 6, मामले के रूप में, संशोधनों के अधीन हो सकता है कि
भारत को उन खंड में (i) संदर्भ सिक्किम राज्य के लिए संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा; और
(Ii) उपखंड (i) खंड के (3), भारतीय कंपनी के संदर्भ में समय सिक्किम राज्य में लागू किया जा रहा है और अपने पंजीकृत कार्यालय होने के लिए गठन किया है और किसी भी कानून के तहत पंजीकृत कंपनी को संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा उस वर्ष में उस राज्य में; "
55 दत्ताजीवित्त अधिनियम, 1980, wref द्वारा डाला 1972/01/04.
56"अनुसूचित जातियों या तो के सदस्यों या अनुसूचित जनजाति या दोनों का" के लिए वित्त अधिनियम, 1994 के द्वारा, wref एवजी 1993/01/04.
57 वित्त अधिनियम, 1994, wref द्वारा प्रतिस्थापित 1993/01/04. इससे पहले स्पष्टीकरण, 1972/01/04 wref वित्त अधिनियम, 1980, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में पढ़ें:
'स्पष्टीकरण इस खंड, "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" क्रमशः खंड में उन्हें (24) सौंपा अर्थ होगा और संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के प्रयोजनों के लिए,.'
58 संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) के तहत के रूप में "अनुसूचित जाति" को परिभाषित करता है:
'इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जातियों होने के लिए अनुच्छेद 341 के तहत माना जाता है के रूप में (24) "अनुसूचित जाति" ऐसी जातियों, दौड़ या कबीलों या के कुछ हिस्सों या ऐसी जातियों, दौड़ या कबीलों के भीतर समूहों का मतलब है,'
फुटनोट 45 देखें
60 रू वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/04.
आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
62 वित्त अधिनियम, 1992, wref द्वारा डाला 1989/01/04. इससे पहले खंड (27) 1976/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1975, द्वारा छोड़े गए और संशोधन के साथ खंड 80JJ में फिर से लागू किया गया था.मूलतः, खंड (27) वित्त अधिनियम, 1964 द्वारा डाला गया था, 1964/01/04 से प्रभावी और बाद में वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा संशोधन पर1967/01/04.
63 रूपयेवित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1998/01/04. पहले अपनी चूक, खंड (28) 1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, द्वारा डाला जाता है और नीचे के रूप में पढ़ा 1965/11/09 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1965, द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में:
"(28) किसी भी राशि समायोजित या अध्याय XXIIB और उसके अधीन बनाए गए किसी भी योजना के प्रावधानों के तहत एक कर ऋण प्रमाण पत्र के संबंध में भुगतान;"
64 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.
            प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            वित्त विधेयक, 1999, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है उस दिन से प्रभावी अधिनियम, 1999, वित्त.
६६.कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970, wref द्वारा डाला 1969/01/04.

6नियम 8 देखें (2).

आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.

६९.वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1985/01/04.
70 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
७१.वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
72 वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04.
            73         वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा डाला 1998/01/04.