21 पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर [पूंजी लाभ कुछ मामलों में आरोप लगाए जाने की नहीं.
22 54E.(1) पूंजी लाभ एक के हस्तांतरण से उठता कहां 23 [दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति] 24 [अप्रैल, 1992 के 1 दिन पहले], (मूल संपत्ति के रूप में भेजा इस खंड में इसके बाद की जा रही है ताकि तबादला पूंजी परिसंपत्ति ) और निर्धारिती है, निवेश या जमा इस तरह के हस्तांतरण की तारीख के बाद छह महीने की अवधि के भीतर 25 किसी भी निर्दिष्ट परिसंपत्ति (के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इस तरह निर्दिष्ट परिसंपत्ति जा रहा है इसके बाद में [पूरी या शुद्ध विचार के किसी भी भाग] नई परिसंपत्ति), पूंजीगत लाभ इस खंड के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, कि, कहने के लिए है -
नई संपत्ति की लागत से भी कम नहीं है अगर (एक) 26 मूल संपत्ति के संबंध में [शुद्ध विचार], इस तरह के पूंजी लाभ की पूरी धारा 45 के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा;
(ख) नई परिसंपत्ति की कीमत से कम है तो 26 पूंजी का पूरी करने के लिए भालू के रूप में पूंजी लाभ का इतना अधिग्रहण की लागत के रूप में उसी अनुपात हासिल, मूल संपत्ति के संबंध में [शुद्ध विचार] करने के लिए नई संपत्ति भालू 27 [शुद्ध विचार] धारा 45 के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा:
28 जैसा भी मामला हो निर्धारिती, निवेश या जमा पूरे या गया है जब तक मूल संपत्ति फरवरी, 1983 के 28 वें दिन के बाद सौंप दिया है, जहां एक मामले में, इस उपधारा के प्रावधानों को लागू नहीं होगी बशर्ते कि [, किसी भी शुरू में इस तरह के नए परिसंपत्ति की सदस्यता से नई संपत्ति में शुद्ध विचार का हिस्सा:]
29 [मूल संपत्ति के हस्तांतरण के किसी भी कानून और इस तरह के अधिग्रहण के लिए सम्मानित किया मुआवजे की पूरी राशि के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के रास्ते से है जहां एक मामले में इस तरह के हस्तांतरण की तिथि, अवधि की पर निर्धारिती द्वारा प्राप्त नहीं है कि आगे परंतु इस उपधारा में निर्दिष्ट छह महीने संबंध में हस्तांतरण की तारीख को प्राप्त नहीं है, के रूप में इस तरह के मुआवजे का इतना तुरंत इस तरह के मुआवजे निर्धारिती द्वारा प्राप्त होता है जिस पर तारीख के बाद की तारीख से माना जाएगा होगा 30 [ या मार्च, 1992, 31 दिन पहले] जो भी.]
स्पष्टीकरण 1 -. 31 [इस उप - धारा, "निर्धारित परिसंपत्ति" का अर्थ है, के प्रयोजनों के लिए -
(क) मूल परिसंपत्ति मार्च, 1979 के 1 दिन पहले तबादला, अर्थात् निम्नलिखित संपत्ति के किसी भी है, जहां एक मामले में: -]
केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के (मैं) प्रतिभूतियों;
(Ii) 32 सरकार बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 2 के खंड (ग) के रूप में परिभाषित बचत प्रमाण पत्र;
(Iii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट में इकाइयों भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित किया;
(Iv) उप - धारा (1) के खंड 80L के के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट डिबेंचरों;
जनता के लिए जारी किए जाते हैं या उसके अधीन बनाए, बनाया प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), और किसी भी नियम के अनुसार भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं जो किसी भी भारतीय कंपनी में (वी) के शेयरों में 33 [ ऐसे शेयरों में निवेश मार्च, 1978] के 1 दिन पहले बना है जहां;
             34 [ऐसे शेयरों में निवेश फरवरी, 1978 के 28 वें दिन के बाद किया जाता है, जहां राजधानी के किसी भी पात्र मुद्दे का हिस्सा बनाने (VA) इक्विटी शेयरों;]
(Vi) भारत के कानून के स्टेट बैंक, 1955 (1955 का 23) के तहत स्थापित भारतीय स्टेट बैंक, या किसी भी सहायक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक के रूप में परिभाषित के साथ कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए जमा ) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, कि कहने के लिए है, किसी भी इसी नया बैंक, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5), या किसी की धारा 3 के तहत गठित सहकारी सोसायटी (एक सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सहित) बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे;
35 [(ख) मूल संपत्ति, फरवरी के 28 दिन के बाद सौंप दिया है, जहां एक मामले में 1979 के 36 [लेकिन मार्च, 1983 के 1 दिन पहले], केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड सूचित कर सकते हैं 37 इस निमित्त सरकारी राजपत्र में;]
             38 मूल परिसंपत्ति फरवरी के 28 दिन के बाद सौंप दिया है, जहां एक मामले, 1983 में [(ग) 39 [लेकिन 1 अप्रैल के दिन से पहले, 1986], अर्थात् निम्नलिखित संपत्ति के किसी भी: -
कि सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है जो केन्द्र सरकार के (मैं) प्रतिभूतियों;
केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा हो सकता है जो भारत के कानून के यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इकाइयों (ii) विशेष श्रृंखला 40 सरकारी राजपत्र में, इस संबंध में निर्दिष्ट;
(Iii) जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड अधिसूचित किया गया है के रूप में 41 स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) के तहत या के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा इस धारा के तहत इस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है;
(Iv) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड द्वारा जारी किए गए इस तरह के डिबेंचरों [एक 42 सरकारी कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित के रूप में (1956 का 1)], केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट;]
             43 मूल परिसंपत्ति मार्च, 1986, को 31 दिन के बाद सौंप दिया है, जहां एक मामले में [(घ) किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा जारी खंड (ग) में निर्दिष्ट संपत्ति और इस तरह के बांड के किसी भी केन्द्रीय सरकार के रूप में मई, द्वारा अधिसूचना 44 सरकारी राजपत्र में, इस संबंध में निर्दिष्ट;
                         45 [***]]
             46 मूल परिसंपत्ति मार्च, 1989, को 31 दिन के बाद सौंप दिया है, जहां एक मामले में [(ई) खंड (ग) और (घ) और के तहत स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किए गए इस तरह के डिबेंचर या बॉन्ड में निर्दिष्ट संपत्ति के किसी भी केन्द्र सरकार के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 3, अधिसूचना द्वारा मई 47 सरकारी राजपत्र में, इस संबंध में निर्दिष्ट.]
48 [स्पष्टीकरण 2 -. "राजधानी के पात्र मुद्दा" (3) खंड 80CC की उप - धारा में उसे सौंपे अर्थ होगा.]
49 [स्पष्टीकरण 3.-एक निर्धारिती निवेश किया है करने के लिए नहीं माना जाएगा 50 जब तक, [पूरी या खंड (क)] स्पष्टीकरण 1 के उपखंड (VA) में निर्दिष्ट किसी भी इक्विटी शेयरों में शुद्ध विचार के किसी भी भाग निर्धारिती की सदस्यता ली या (4) अनुभाग 80CC की उपधारा में निर्दिष्ट तरीके से शेयर खरीद लिए हैं.]
विवरण 51 [4] - में निर्दिष्ट एक जमा किया जा रहा है किसी भी नए संपत्ति के संबंध में "लागत",, 52 स्पष्टीकरण 1 की [खंड (क) के उपखंड (vi)], इस तरह जमा की गई राशि का मतलब है.
53 [स्पष्टीकरण 5 -. "शुद्ध विचार", एक पूंजी परिसंपत्ति के स्थानांतरण के संबंध में पूर्ण प्राप्त विचार के मूल्य या पूर्ण और विशेष रूप से किए गए खर्च से कम के रूप में पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित का मतलब इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में.
54 [(1 ए) जहां अप्रैल, 1978, के 27 वें दिन के बाद निर्धारिती जमा 55 किसी भी नए संपत्ति में मूल परिसंपत्ति की [पूरी या सम्मान में शुद्ध विचार के किसी भी भाग], में निर्दिष्ट एक जमा किया जा रहा 55a [उप निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं जब तक खंड (vi) खंड (क)] उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 (1), इस तरह के नए परिसंपत्ति की लागत कि उपधारा के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा : -
(क) निर्धारिती जमा के साथ साथ प्रस्तुत, बैंक या सहकारी समिति को लिखित में एक घोषणा ने कहा, में निर्दिष्ट 56 प्रभाव के लिए, इस तरह जमा किया जाता है, जिसके साथ [उपखंड (vi)] निर्धारिती जमा किया जाता है की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के दौरान इस तरह जमा की सुरक्षा पर किसी भी ऋण या अग्रिम नहीं लगेगा कि;
(ख) निर्धारिती मूल संपत्ति के हस्तांतरण प्रभावित या द्वारा अनुमति दी जा सकती है के रूप में इस तरह के अतिरिक्त समय के भीतर किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आय की वापसी के साथ साथ प्रस्तुत 57 [आकलन] अधिकारी, एक घोषणा की प्रतिलिपि (एक) विधिवत नहीं उप एजेंट, एजेंट या ऐसी सहकारी समिति के रैंक इसी के ऐसे बैंक या किसी अधिकारी के मैनेजर के पद से नीचे एक अधिकारी द्वारा सत्यापित खंड में भेजा.]
58 [(1 बी) जहां उपधारा (1 ए) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर, कि उपधारा में निर्दिष्ट नई संपत्ति की लागत उप - धारा (1) के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाता है निर्धारिती, इस तरह के जमा होने की तिथि से गिना तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, को प्रस्तुत करेगा 59 [आकलन] अधिकारी अधिकारी का प्रमाण पत्र खंड में निर्दिष्ट (ख) की उप - धारा (1 ए) निर्धारिती तीन साल की अवधि के दौरान इस तरह जमा की सुरक्षा पर किसी भी ऋण या अग्रिम नहीं लिया है कि प्रभाव के लिए.]
60 [(1 सी) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), पूंजीगत लाभ कर निर्धारिती द्वारा किसी भी राशि प्राप्त की थी जिनके संबंध में मार्च, 1992 के 31 वें दिन के बाद किए गए मूल संपत्ति के हस्तांतरण, से उत्पन्न होती है, जहां फरवरी, 1992 के 29 वें दिन या उससे पहले अग्रिम के रास्ते और निवेश या जमा पूरे या बाद की तारीख को या उससे पहले नई परिसंपत्ति में इस तरह की राशि का कोई भी हिस्सा, फिर, खंड के प्रावधानों (क) और (ख) था उप - धारा (1) के वे कहते हैं कि उप - धारा के तहत निवेश या जमा करने के मामले में लागू के रूप में इस तरह के निवेश या जमा करने के मामले में लागू होते हैं.] होगा
(2) नई परिसंपत्ति इसके अधिग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, पैसे में (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) का तबादला, या बदल जाती है, मूल संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ की राशि के तहत आरोप नहीं जैसा भी मामला हो (एक) या खंड में प्रदान के रूप में इस तरह के नए संपत्ति की लागत के आधार पर धारा 45, खंड (ख), उप - धारा (1) के "सिर के तहत आय प्रभार्य हो समझा जाएगा पूंजीगत लाभ "से संबंधित 61 पैसे में (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) नई संपत्ति हस्तांतरित या बदल जाती है, जिसमें पिछले वर्ष की [लंबी अवधि के पूंजीगत संपत्ति].]
62 [ 63 [स्पष्टीकरण 1]. कहाँ अप्रैल, 1978, के 27 वें दिन के बाद निर्धारिती जमा 64 एक जमा किया जा रहा है किसी भी नए संपत्ति में मूल परिसंपत्ति की [पूरी या सम्मान में शुद्ध विचार के किसी भी भाग], के लिए भेजा में 65 (1), और इस तरह के निर्धारिती इस तरह जमा की सुरक्षा पर किसी भी ऋण या अग्रिम लेता उपधारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण का 1 [खंड (क) के उपखंड (vi)], वह अन्यथा (परिवर्तित किया है समझा जाएगा स्थानांतरण) ऐसे ऋण या अग्रिम लिया जाता है, जिस पर तारीख पर पैसे में इस तरह जमा की तुलना में.]
66 [स्पष्टीकरण 2. में मूल परिसंपत्ति फरवरी, 1983 के 28 वें दिन के बाद तबादला और निर्धारिती किसी भी नए संपत्ति और ऐसे निर्धारिती में मूल संपत्ति के संबंध में पूरे या शुद्ध विचार के किसी भी हिस्से का निवेश करता है, जहां एक मामले लेता है ऐसी नई संपत्ति की सुरक्षा पर किसी भी ऋण या अग्रिम, वह इस तरह के ऋण या अग्रिम लिया जाता है, जिस पर आज की तारीख (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) ऐसे नए परिसंपत्ति बदल दिया है समझा जाएगा.]
67 [***]
68 [***]
69 [***]
70 [(3) में निर्दिष्ट इक्विटी शेयरों की कीमत कहां 71 खंड (क)] उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण का 1 की [उपखंड (VA) (1) (खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाता है एक ) या खंड (ख) उप - धारा (1) के 72 [***], इस तरह लागत के संदर्भ में एक कटौती अनुभाग 80CC के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी.]

 

प्र.21. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/01/04.
प्र.22. यह भी 1983/10/05 सर्कुलर नं 359, और 18-5-1990 सर्कुलर नं 560, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र 23 वित्त अधिनियम, 1987, द्वारा "एक अल्पकालिक पूंजी परिसंपत्ति नहीं किया जा रहा, पूंजी परिसंपत्ति" एवजी के लिए प्रभावी 1988/01/04.
प्र 24 वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1992/01/04.
प्र.25. "पूरा ध्यान का मूल्य या तत्संबंधी प्राप्त किसी भी भाग या इस तरह के हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित" वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा लिए एवजी 1979/01/04.
26 वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा "पूर्ण प्राप्त विचार के मूल्य या एकत्रित" के लिए एवजी 1979/01/04.
प्र.27. , "इस तरह के विचार का पूरा मूल्य" के लिए एवजी ibid.
प्र 28 वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
प्र.29. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1984/01/04.
प्र.30. वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1992/01/04.
प्र.31.वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी से -: 'इस उप - धारा और उपधारा के प्रयोजनों के लिए (3), "निर्धारित परिसंपत्ति" निम्नलिखित संपत्ति के किसी भी, अर्थात् का मतलब है' के लिए एवजी1979/01/04. italicised शब्द वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला गया 1978/01/04.
प्र.32. "बचत पत्र" की परिभाषा के लिए, पी पर फुटनोट 22 देखें. 1.97 पूर्व.
प्र.33. वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.
प्र.34. डाला, Ibid.
प्र.35. वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा डाला 1979/01/04.
प्र.36. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
प्र.37. अधिसूचना के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.38. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
प्र.39. वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/04.
प्र 40 अधिसूचना के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.41. अधिसूचना के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.42. "सरकार कंपनी 'की परिभाषा के लिए, पी पर फुटनोट 9 देखें. 1.18 पूर्व.
प्र 43 वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/04.
प्र.44. अधिसूचना के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.45. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1987/01/04. छोड़े गए स्पष्टीकरण के अधीन के रूप में खड़ा था:
'स्पष्टीकरण इस खंड, "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी' के उद्देश्यों. के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित के रूप में किसी भी केंद्र, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या किसी सरकारी कंपनी द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम का मतलब . '
प्र.46.वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
प्र.47. अधिसूचना के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र 48 वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.
प्र.49. डाला, Ibid.
प्र.50. "पूरा ध्यान का मूल्य या खंड (VA) में निर्दिष्ट किसी भी इक्विटी शेयरों में उसके किसी भाग" वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा लिए एवजी1979/01/04.
51 वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा "2" के लिए एवजी 1978/01/04.
52.वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा "खंड (vi)" के लिए एवजी1979/01/04.
५३.डाला, Ibid.
54 वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.
55 दत्ताजी"पूरा ध्यान का मूल्य या तत्संबंधी प्राप्त किसी भी भाग या स्थानांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित" वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा लिए एवजी 1979/01/04.
55a.      "खंड (vi)", इबिद लिए एवजी.
56वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा "खंड (vi)" के लिए एवजी1979/01/04.
57 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
58 वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.
५९.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी
1988/01/04.
60 रू वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1992/01/04.
६१.वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों" के लिए एवजी 1988/01/04.
62 वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.
63 रूपयेवित्त अधिनियम द्वारा स्पष्टीकरण 1, 1983 से प्रभावी रूप में गिने1983/01/04.
64 "पूरा ध्यान का मूल्य या तत्संबंधी प्राप्त किसी भी भाग या स्थानांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित" वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा लिए एवजी 1979/01/04.
65.{{/1}"खंड (vi)", इबिद लिए एवजी.
६६.वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
6वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1988/01/04. मूल उप - धारा (3) वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1978/01/04. पहले अपनी चूक के लिए, उप - धारा (3) से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा यथा संशोधित 1983/01/04 और वित्त अधिनियम, 1979, 1979/01/04 से प्रभावी, नीचे के रूप में खड़ा था:
                        '(3), मूल संपत्ति के हस्तांतरण के किसी भी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के रास्ते से कहां है या पूंजी परिसंपत्ति के हस्तांतरण के लिए विचार का पूरा मूल्य निर्धारित या केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है, जहां और इस तरह के अधिग्रहण के लिए सम्मानित किया गया मुआवजा या, जैसा भी मामला हो, विचार का पूरा मूल्य तो निर्धारित या अनुमोदित किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया है, द्वारा धारा 48 के तहत अभिकलन पूंजी लाभ, की तो, इतना असमायोजित पूंजी लाभ के रूप में निर्दिष्ट इस उप - धारा में मुआवजा या विचार (इसके बाद से वृद्धि के कारण के रूप में है, तो के रूप में प्राप्त विचार का पूरा मूल्य के रूप में बढ़ा हुआ मुआवजा या विचार लेने या इस तरह के हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित ) करेगा, निर्धारिती है, तो अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त होने की तारीख के बाद या छह महीने की अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो, अतिरिक्त ध्यान, निवेश या पूरे जमा या में इस तरह के अतिरिक्त मुआवजा या विचार के किसी भी भाग किसी भी निर्दिष्ट परिसंपत्ति (इस भाग में इसके बाद प्रासंगिक परिसंपत्ति के रूप में करने के लिए कहा गया है), निम्नलिखित तरीके से निपटा जाना, कि, कहने के लिए है -
प्रासंगिक संपत्ति की लागत अतिरिक्त मुआवजा या विचार से भी कम नहीं है अगर (एक), असमायोजित पूंजी लाभ की पूरी धारा 45 के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा;
(ख) प्रासंगिक संपत्ति की लागत अतिरिक्त मुआवजा या विचार से भी कम है, तो असमायोजित पूंजी का पूरी करने के लिए भालू के लिए प्रासंगिक संपत्ति भालू के अधिग्रहण की लागत के रूप में उसी अनुपात लाभ के रूप में असमायोजित पूंजी लाभ का इतना अतिरिक्त मुआवजा या विचार धारा 45 के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा.
स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए. -
(मैं) "अतिरिक्त मुआवजा" (2) धारा 54 की उप - धारा को स्पष्टीकरण का (1) खंड में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(Ii) "अतिरिक्त ध्यान", किसी भी पूंजी परिसंपत्ति निर्धारित या केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके लिए विचार के हस्तांतरण के संबंध में, से बढ़ाकर के रूप में इस तरह के हस्तांतरण के लिए विचार की राशि के बीच अंतर का मतलब किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अन्य अधिकार और ऐसी वृद्धि नहीं किया गया था अगर देय हो गया होता, जो ध्यान की राशि;
किसी भी प्रासंगिक संपत्ति के संबंध में (तीन) "लागत", में निर्दिष्ट एक जमा किया जा रहा उपखंड (vi) खंड (क) उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 (1) इस तरह जमा की गई राशि का मतलब है;
(IIIA) "निर्दिष्ट परिसंपत्ति" का मतलब है,
(क) किसी भी अतिरिक्त मुआवजा या मार्च, 1979 के 1 दिन पहले प्राप्त अतिरिक्त विचार करने के संबंध में, उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 (क) खंड में निर्दिष्ट संपत्ति के किसी भी (1);
(ख) फरवरी, 1979 के 28 वें दिन बाद प्राप्त किसी भी अतिरिक्त मुआवजा या अतिरिक्त विचार करने के संबंध में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड उपधारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 (ख) खंड में निर्दिष्ट (1);
(ग) (1) बहां प्रारंभिक सदस्यता के माध्यम से उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) में निर्दिष्ट संपत्ति में से किसी में फरवरी, 1983 के 28 वें दिन बाद प्राप्त किसी भी अतिरिक्त मुआवजा या अतिरिक्त ध्यान, के संबंध में ;
(Iv) किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या निर्धारित या केन्द्र सरकार या द्वारा अनुमोदित के रूप में किसी भी पूंजी परिसंपत्ति के स्थानांतरण के लिए किसी भी पूंजी परिसंपत्ति का या विचार के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए मुआवजे की अन्य प्राधिकारी द्वारा वृद्धि के कारण पूंजी लाभ भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में तो पूरा मूल्य के रूप में बढ़ा हुआ मुआवजा या विचार लेने के द्वारा धारा 48 के तहत अभिकलन के रूप में पूंजी लाभ के पूरा करने के लिए भालू के रूप में पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ का इतना होना समझा जाएगा स्थानांतरण का एक परिणाम के रूप में प्राप्त या एकत्रित विचार की, तो के रूप में बढ़ा हुआ मुआवजा या विचार के लिए अतिरिक्त मुआवजा या विचार भालू की राशि के रूप में उसी अनुपात. '
६८.वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1988/01/04. मूल उप - धारा (4) वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1978/01/04. पहले अपनी चूक के लिए, उप - धारा (4) 1979/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1979 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में खड़ा था:
'(4) प्रासंगिक संपत्ति हस्तांतरित, या इसके अधिग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, पैसे में (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) बदल जाती है, मूल संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ की राशि वसूल नहीं जैसा भी मामला हो खंड में प्रदान के रूप में इस तरह प्रासंगिक संपत्ति की लागत के आधार पर धारा 45 के तहत (क) या, खंड (ख), उप - धारा (3) के सिर के नीचे आय प्रभार्य हो समझा जाएगा "पूंजीगत लाभ" पैसे में (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) प्रासंगिक संपत्ति हस्तांतरित या बदल जाती है, जिसमें पिछले वर्ष की अल्पावधि पूंजी संपत्ति के अलावा और राजधानी की संपत्ति से संबंधित.
जैसा भी मामला हो स्पष्टीकरण. कहाँ अप्रैल, 1978 के 27 वें दिन के बाद निर्धारिती जमा, पूरे या अतिरिक्त मुआवजा के किसी भी भाग या,, अतिरिक्त ध्यान किसी भी प्रासंगिक संपत्ति में (3) उपधारा में निर्दिष्ट, में निर्दिष्ट एक जमा किया जा रहा खंड के उपखंड (vi) (क) स्पष्टीकरण 1 की उप - धारा से नीचे (1), और इस तरह के निर्धारिती इस तरह जमा की सुरक्षा पर किसी भी ऋण या अग्रिम लेता है, वह बदल दिया है समझा जाएगा (अन्यथा हस्तांतरण द्वारा की तुलना में) इस तरह के ऋण या अग्रिम लिया जाता है, जिस पर तारीख पर पैसे में इस तरह के जमा. '
६९.वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1988/01/04. मूल उप - धारा (5) वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1978/01/04. पहले अपनी चूक के लिए, उप - धारा (5) 1979/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1979 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में खड़ा था:
"(5) कहाँ निर्धारिती जमा पूरे या अतिरिक्त मुआवजा के किसी भी भाग या, जैसा भी मामला हो, अतिरिक्त ध्यान में निर्दिष्ट एक जमा किया जा रहा है, किसी भी प्रासंगिक संपत्ति में (3) उपधारा में निर्दिष्ट उप वे करने के लिए भेजा जमा करने के संबंध में लागू के रूप में खंड (vi) खंड (क) उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 (1), उप वर्गों (1 ए) के प्रावधानों और (1 बी) ऐसे जमा करने के संबंध में लागू नहीं होगी कहा उप वर्गों में. "
70 उप - धारा (6), जो मूल रूप से वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा डाला गया था, 1978/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा उप - धारा (3) के रूप renumbered किया गया था 1988/01/04.
७१.वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा "खंड (VA)" के लिए एवजी1979/01/04.
72. "या खंड (क) या खंड (ख) उप - धारा (3)" वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04.