अपंजीकृत फर्मों का आकलन.
१८३43 [वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1993/01/04.]

 

प्र 43 चूक के लिए पहले, खंड 183, 1971/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970, और प्रत्यक्ष कर कानून 1988/01/04 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1987, और बाद में प्रत्यक्ष द्वारा छोड़े गए द्वारा संशोधित कर कानून 1989/01/04 और फिर नीचे के रूप में पढ़ा 1989/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989, द्वारा पुनः शुरू से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1987,:
                        "183. अपंजीकृत फर्मों का आकलन. में एक अपंजीकृत फर्म का आकलन अधिकारी का मामला
(क) फर्म की कुल आय के आधार पर फर्म से ही देय कर का निर्धारण कर सकते हैं; या
(ख) उनकी राय में, फर्म इतना मूल्यांकन किया गया, तो यह एक पंजीकृत फर्म और व्यक्तिगत भागीदारों द्वारा देय कर के रूप में मूल्यांकन किया गया, तो फर्म द्वारा देय कर की कुल राशि की कुल राशि से अधिक होगा, अगर टैक्स फर्म द्वारा देय खंड के अधीन (एक) और व्यक्तिगत भागीदारों द्वारा देय होगा जो टैक्स, फर्म पंजीकृत फर्म के रूप में अगर (1) धारा 182 की उपधारा के तहत मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ना हो सकता है; इस खंड में निर्दिष्ट प्रक्रिया किसी भी अपंजीकृत फर्म को लागू किया जाता है, जहां वे एक पंजीकृत फर्म के संबंध में लागू के रूप में और,, उप वर्गों के प्रावधानों (2), (3) और (4) अनुभाग 182 का बहां लागू नहीं होगी. "