अध्याय - III
जो आय भाग नहीं
कुल आय का
आय कुल आय में शामिल नहीं.
10 किसी भी व्यक्ति के पिछले साल की कुल आय की गणना में निम्न खंड के किसी भी भीतर आने वाले किसी भी आय शामिल नहीं हो जाएगा
(1) कृषि आय;
92 (2) 93 ऐसे योग परिवार की आय का भुगतान किया गया है, जहां एक हिन्दू अविभाजित परिवार के एक सदस्य के रूप में एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी राशि [उप - धारा (2) धारा 64 के प्रावधानों के अधीन] , या, इस तरह के योग परिवार से संबंधित संपत्ति की आय से भुगतान किया गया है, जहां किसी भी जागीर, के मामले में; 94 एक व्यक्ति अलग तरह के रूप में मूल्यांकन किया है जो एक फर्म के एक भागीदार होने के मामले में [(2), फर्म की कुल आय में उसकी हिस्सेदारी. स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड, अलग से इस तरह के किसी भी अन्य कानून में निहित बावजूद, फर्म की कुल आय में भालू जो एक राशि होगी उसी के रूप में मूल्यांकन एक फर्म की कुल आय में एक साथी की हिस्सेदारी के उद्देश्यों इस तरह के लाभ के लिए साझेदारी विलेख भालू के अनुसार फर्म के मुनाफे में अपने हिस्से की राशि के रूप में अनुपात;]
95 [ 96 (3) 97 अनौपचारिक और गैर आवर्ती प्रकृति के हैं, जो किसी भी रसीदें, 98 [ऐसी प्राप्तियों] कुल में पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है हद तक: 99 [ऐसी प्राप्तियों घोड़े दौड़ सहित दौड़ से जीत के लिए संबंधित जहां शब्द "पांच हजार रुपए," शब्दों के लिए "दो हजार पांच सौ रूपये" प्रतिस्थापित किया गया था, जैसे कि इस खंड के प्रावधानों के प्रभावी होंगे बशर्ते कि: इस खंड को लागू नहीं होगा] आगे कहा कि
(I) धारा 45 के प्रावधानों के तहत प्रभार्य पूंजीगत लाभ; या
व्यापार या एक पेशे या व्यवसाय के व्यायाम से उत्पन्न होने वाली (द्वितीय) प्राप्तियों; या
(Iii) किसी कर्मचारी के पारिश्रमिक के अलावा के माध्यम से प्राप्तियों;]
3 एक अनिवासी के मामले में [(4) (क), केन्द्र सरकार के रूप में ऐसी प्रतिभूतियों या बांडों पर ब्याज के रूप में किसी भी आय, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मई 4 जिस तरह से आय शामिल है, इस संबंध में निर्दिष्ट इस तरह के बांड की मोचन पर प्रीमियम की; 5 [ 6 (द्वितीय) एक व्यक्ति के मामले में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अनुसार भारत में किसी भी बैंक में एक अनिवासी (बाह्य) खाता में अपने क्रेडिट के लिए खड़े धनराशि पर ब्याज के रूप में किसी भी आय ( 1973 का 46), और उसके अधीन बनाए गए नियमों: धारा 2 के खंड (क्यू) के रूप में परिभाषित ऐसे व्यक्ति को भारत के बाहर एक व्यक्ति निवासी है बशर्ते कि 7 ]]; उक्त अधिनियम के या पूर्वोक्त खाता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई है जो एक व्यक्ति है 8 एक व्यक्ति के मामले में [(4 बी), भारत का नागरिक या एक अनिवासी, मई, द्वारा कि सरकार के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए इस तरह के बचत पत्र पर ब्याज से कोई आय है, जो भारतीय मूल के एक व्यक्ति, किया जा रहा है सरकारी राजपत्र में अधिसूचना 9 , इस संबंध में निर्दिष्ट करें: व्यक्तिगत विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के प्रावधानों, और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार भारत के बाहर एक देश से प्रेषित परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में इस तरह के प्रमाण पत्र की सदस्यता ली है बशर्ते कि.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -
(एक) एक व्यक्ति वह है, या उसके माता पिता या अपने भव्य माता - पिता में से किसी का, या तो अविभाजित भारत में पैदा हुआ था, तो भारतीय मूल के होने समझी जाएगी;
(ख) "परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के प्रयोजनों के लिए परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इलाज किया जा रहा है समय के लिए है, जो विदेशी मुद्रा का मतलब ;]
10 [(5) एक व्यक्ति के मामले में, किसी भी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य से प्राप्त की, या कारण के लिए, उसे, - (क) अपने और भारत में किसी भी जगह के लिए छुट्टी पर उसकी कार्यवाही के सिलसिले में उनके परिवार के लिए अपने नियोक्ता से;
(ख), खुद को और अपने परिवार के लिए अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद या के रूप में इस तरह की स्थितियों के अधीन उसकी सेवा की समाप्ति के बाद भारत में किसी भी स्थान के लिए उसकी कार्यवाही के संबंध में निर्धारित किया जा सकता है 11 (सहित शर्तों के रूप में यात्रा की संख्या और प्रति व्यक्ति मुक्त किया जाएगा जो राशि) यात्रा रियायत या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दी गई सहायता के संबंध होने के लिए: इस धारा के तहत छूट प्राप्त राशि भी मामले में वास्तव में ऐसी यात्रा के उद्देश्य के लिए किए गए खर्च की राशि से अधिक नहीं होगी.
स्पष्टीकरण. के लिए एक व्यक्ति के संबंध में इस खंड, "परिवार" के उद्देश्यों, इसका मतलब है,
(मैं) व्यक्ति के पति या पत्नी और बच्चों; और
(Ii) माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी की बहनों, पूर्ण या मुख्य रूप से निर्भर
व्यक्तिगत; ]
12 [ 12A भारत का नागरिक नहीं है और केवल व्यक्ति, फर्म या कंपनी द्वारा भारत में एक चलचित्र फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में भारत की बात आती है, जो एक अनिवासी, जो एक व्यक्ति के मामले में [(5 ए) धारा 9, ऐसे शूटिंग के सिलसिले में किसी भी सेवा प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक की उपधारा के खंड के लिए स्पष्टीकरण (मैं) (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट;]] 13 सरकार की या एक स्थानीय प्राधिकारी या किसी भी निगम की (मार्च, 1993 के 31 वें दिन के बाद एक तिथि से शुरू) रोजगार में एक तकनीशियन के रूप में सेवाओं renders जो एक व्यक्ति के मामले में [(5 ब) किसी भी के तहत स्थापित विशेष कानून या विहित प्राधिकारी द्वारा खंड (6) के इस खंड या उपखंड (VIIa) के प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे दी है के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान पर ले जाने के लिए भारत में स्थापित ऐसे किसी संस्था या शरीर के 14 या किसी भी व्यवसाय में चलाया भारत और व्यक्ति वह भारत में आ गया और सिर "वेतन" के अंतर्गत प्रभार्य ऐसी सेवाओं के लिए अपनी आय पर कर से केन्द्र सरकार को भुगतान किया जाता है जिसमें तुरंत वित्तीय वर्ष के पहले के चार वित्तीय वर्षों में से किसी में भारत में निवासी नहीं था नियोक्ता [जो कर, एक नियोक्ता के मामले में, एक कंपनी जा रहा है, में किसी बात के होते हुए भी भुगतान किया जा सकता है 15 कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 200], कर इतनी अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान भारत में उनके आगमन की तिथि से शुरू अड़तालीस महीने से अधिक नहीं: क्या ऐसा करना सार्वजनिक हित में यह आवश्यक या समीचीन मानता है कि अगर केंद्र सरकार,, डिजाइन करने के लिए भारत में कार्यरत है, जो किसी भी व्यक्ति के मामले में इस खंड में निर्दिष्ट के रूप में भारत में गैर निवास से संबंधित शर्त माफ कर सकते हैं, बशर्ते कि , निर्माण या मशीनरी या संयंत्र या इस तरह के डिजाइन, निर्माण या कमीशन के साथ जुड़े गतिविधियों की निगरानी के कमीशन.
स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड, "तकनीशियन" के उद्देश्यों में विशेष ज्ञान और अनुभव वाले एक व्यक्ति का मतलब
(मैं) निर्माण या निर्माण कार्यों, या खनन में या विद्युत या सत्ता के किसी अन्य फार्म की पीढ़ी में, या
(Ii) कृषि, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने या जहाज निर्माण, या
केन्द्र सरकार के रूप में (iii) ऐसे अन्य क्षेत्र, भारतीयों उसमें विशेष ज्ञान और अनुभव होने की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, देश और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों की जरूरत है, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे 16 , जो इस तरह के विशेष ज्ञान और अनुभव वास्तव में उपयोग किया जाता है, जिसमें एक क्षमता में भारत में कार्यरत है;]
(6) भारत का नागरिक नहीं है, जो एक व्यक्ति के मामले में -
17 केन्द्रीय सरकार के रूप में इस तरह की स्थितियों के लिए [(i) के अधीन लिख सकते हैं 18 , पारित होने के धन या द्वारा या के कारण ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किसी भी मुफ्त या रियायती बीतने के मूल्य घर पर उसकी कार्यवाही के संबंध में (एक) अपने नियोक्ता से, खुद के लिए, अपने पति और बच्चों को, भारत के बाहर छोड़;
18a [ 19 छुट्टी के दौरान भारत के लिए उनके आगे बढ़ने के सिलसिले में भारत से बाहर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पूरा समय शिक्षा होने के लिए अपने बच्चों के लिए अपने नियोक्ता से [(एए),;]] (ख) भारत में या ऐसी सेवा की समाप्ति के बाद सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद भारत से बाहर अपने घर देश के लिए उसकी कार्यवाही के संबंध में अपने मालिक या पूर्व नियोक्ता खुद के लिए, अपने पति और बच्चों से;]
20 [(द्वितीय) एक एक दूतावास के बुलाया भी नाम से सरकारी,,, उच्चायोग, दूतावास, आयोग, वाणिज्य दूतावास या किसी विदेशी राज्य के व्यापार प्रतिनिधित्व के रूप में या किसी के स्टाफ के एक सदस्य के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक इन अधिकारियों ने इस तरह की क्षमता में सेवा के लिए: व्यापार आयुक्त या (मानद क्षमता में इस तरह के रूप में पद धारण नहीं) एक विदेशी राज्य सरकार के भारत में अन्य सरकारी प्रतिनिधि के रूप में, या उन अधिकारियों में से किसी के स्टाफ के एक सदस्य के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, जाएगीः exempt सिर्फ अगर इसी अधिकारियों या की पारिश्रमिक, जैसा भी मामला हो, संबंधित देश है कि देश में एक समान छूट प्राप्त है में इसी तरह के उद्देश्यों के लिए सरकार निवासी के स्टाफ के सदस्यों को, यदि कोई हो,:
आगे कर्मचारियों के ऐसे सदस्यों को देश के विषयों का प्रतिनिधित्व किया और अन्यथा इस तरह के कर्मचारियों के सदस्यों के रूप में की तुलना में भारत में किसी भी व्यवसाय या पेशे या रोजगार में लगे हुए नहीं हैं बशर्ते कि;]
(Vi) भारत में अपने प्रवास के दौरान उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए एक विदेशी उद्यम के एक कर्मचारी के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, प्रदान की निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं
(क) विदेशी उद्यम भारत में किसी भी व्यापार या व्यवसाय में लगे हुए नहीं है;
(ख) भारत में अपने प्रवास के कुल में इस तरह पिछले वर्ष में नब्बे दिन की अवधि से अधिक नहीं है; और
(ग) ऐसे पारिश्रमिक इस अधिनियम के तहत नियोक्ता प्रभार्य की आय से कटौती की जा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है;
21 [ 21 ए के एक कर्मचारी, या करने के लिए एक सलाहकार, एक संस्था या संघ या केवल इस तरह के सिलसिले में भारत में उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए परोपकारी प्रयोजनों के लिए स्थापित या भारत के बाहर गठित एक संस्था के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक () के माध्यम से [ प्रयोजनों; ऐसी संस्था या संघ या शरीर और अपनी सेवाओं के भारत में प्रदान की गई है जिस उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कर रहे हैं, बशर्ते कि;]] (सात) 22 [वित्त अधिनियम, 1993 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1993/01/04.] 23 [ 23A ऐसे व्यक्ति रोजगार में एक तकनीशियन के रूप में सेवाओं renders जहां [(VIIa) 24 [***] सरकार की या एक स्थानीय प्राधिकारी या किसी भी निगम के किसी विशेष कानून के तहत या स्थापित ऐसे किसी संस्था या शरीर का सेट अप भारत में विहित प्राधिकारी द्वारा इस उप - खंड के प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे दी है के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान पर ले जाने के लिए 25 या किसी भी व्यवसाय में भारत में पर ले गए और 26 [व्यक्तिगत तुरंत पूर्ववर्ती चार वित्तीय वर्षों में से किसी में भारत में निवासी नहीं था वित्तीय वह भारत आए जिसमें वर्ष] सिर "वेतन" के अंतर्गत प्रभार्य है जो उसके द्वारा की वजह से या प्राप्त ऐसी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक, सीमा तक, अर्थात् नीचे उल्लेख: -
27 - ऐसी सेवाओं मार्च, 1971 के 31 वें दिन के बाद एक तारीख से शुरू लेकिन अप्रैल, 1988, के 1 दिन पहले जहां [(मैं) ऐसे remu-neration चार हजार की दर से गणना की एक राशि से अधिक नहीं है अब तक के रूप में भारत में उनके आगमन की तिथि से शुरू चौबीस महीनों की अवधि के दौरान (ए) ऐसे कारण के लिए पारिश्रमिक या उसके द्वारा प्राप्त] प्रति माह रुपए, और जहां अतिरिक्त पर टैक्स, ताकि गणना की राशि से अधिक की अवधि के पूर्वोक्त के लिए इस तरह के पारिश्रमिक के किसी भी नियोक्ता द्वारा केन्द्र सरकार को भुगतान किया जाता है अगर [जो कर, एक नियोक्ता के मामले में किया जा रहा है एक कंपनी , में किसी बात के होते हुए भी भुगतान किया जा सकता है 28 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 200 (1956 का 1)], भी तो नियोक्ता द्वारा भुगतान कर; और वह पूर्वोक्त चौबीस महीने की अवधि की समाप्ति और पर टैक्स के बाद भारत में रोजगार में रहने के लिए, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अक्टूबर के 1 दिन पहले प्राप्त केन्द्र सरकार के अनुमोदन से जारी है, जहां (बी) ने अपने सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य, एक नियोक्ता के मामले में, एक कंपनी जा रहा है, में किसी बात के होते हुए भी भुगतान किया जा सकता है जो कर नियोक्ता [द्वारा केन्द्र सरकार को भुगतान किया जाता है 28 कंपनी अधिनियम, 1956 (1 की धारा 200 1956 की)], तो पहले उल्लेख चौबीस महीने की समाप्ति के बाद अगले चौबीस महीने से अधिक की अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान कर; 29 [(द्वितीय) ऐसी सेवाओं 1988, मार्च को 31 दिन के बाद एक तारीख से शुरू जहां 30 [लेकिन अप्रैल, 1993 के 1 दिन पहले], और सिर "वेतन" के तहत अपनी आय प्रभार्य पर टैक्स सेंट्रल भुगतान किया जाता है [एक नियोक्ता के मामले में, एक कंपनी जा रहा है, में किसी बात के होते हुए भी भुगतान किया जा सकता है जो कर, नियोक्ता द्वारा सरकार 31 कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 200], कर ऐसा करने के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान भारत में उनके आगमन की तिथि से शुरू अड़तालीस महीनों से अनधिक अवधि:] 33 [कि 34 [***] क्या ऐसा करना सार्वजनिक हित में यह आवश्यक या समीचीन मानता है कि अगर केंद्र सरकार,, माफ कर सकते हैं कि 35 [में निर्दिष्ट] इस उपखंड के रूप में भारत में गैर निवास से संबंधित हालत डिजाइनिंग, मशीनरी या संयंत्र के निर्माण या कमीशन या इस तरह के डिजाइन, निर्माण या कमीशन के साथ जुड़े गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत में कार्यरत है, जो किसी भी व्यक्ति के मामले में.] स्पष्टीकरण -. इस उपखंड, "तकनीशियन" के प्रयोजनों के लिए इन विशेष ज्ञान और अनुभव वाले एक व्यक्ति का मतलब
(मैं) निर्माण या निर्माण कार्यों, या खनन में या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप की पीढ़ी में, या
(Ii) कृषि, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने या जहाज निर्माण, 36 [या] 36 [केन्द्र सरकार के रूप में (iii) ऐसे अन्य क्षेत्र, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विशेष ज्ञान और अनुभव उसमें, देश की जरूरत है और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों, होने, निर्दिष्ट भारतीयों की उपलब्धता को ध्यान में रखते सकता है 37 ,] इस तरह के विशेष ज्ञान और अनुभव वास्तव में उपयोग किया जाता है, जिसमें एक क्षमता में भारत में कार्यरत है जो;]]
(आठवीं) की वजह से किसी भी ऐसे व्यक्ति भारत में उसकी कुल रहने में अधिक नहीं है जहां एक विदेशी जहाज पर अपने रोजगार के सिलसिले में दी गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में एक अनिवासी किया जा रहा है या द्वारा प्राप्त सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य पिछले वर्ष में नब्बे दिन की अवधि के कुल;
38 [ 38A [ 39 (नौ) के एक विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर या अन्य शिक्षक के रूप में की गई सेवा के लिए भारत में अपने आगमन की तिथि से शुरू छत्तीस महीनों के दौरान उसके द्वारा या के कारण प्राप्त हुआ सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य या ऐसे किसी भी व्यक्ति छत्तीस महीनों पूर्वोक्त और सिर "वेतन" के तहत अपनी आय प्रभार्य पर टैक्स विश्वविद्यालय या अन्य संबंधित शिक्षण संस्थान के द्वारा भुगतान किया जाता है की समाप्ति के बाद भारत में रोजगार में रहना जारी है, जहां अन्य शिक्षण संस्थान, और केन्द्र सरकार को, तो निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं या तो मामले में प्रदान की उक्त छत्तीस महीने की समाप्ति के अगले चौबीस महीने से अधिक की अवधि के लिए भुगतान कर: - (I) ऐसे व्यक्ति को तुरंत वह भारत आए जिसमें वित्तीय वर्ष के पहले के चार वित्तीय वर्षों में से किसी में निवासी नहीं था; और
(Ii) सेवा के अपने अनुबंध केन्द्रीय ने मंजूरी दे दी है सरकार
(एक) अक्टूबर, 1964 के 1 दिन या उससे पहले, जिनकी सेवा अप्रैल, 1964 के 1 दिन पहले शुरू किया गया एक प्रोफेसर या अन्य शिक्षक के मामले में;
(ख) उसकी सेवा के प्रारंभ होने से पहले या किसी अन्य में ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर
मामले;]]
40 [ 40A [ 41 (एक्स) किसी भी राशि की वजह से या भारत में किसी भी अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए, निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं, बशर्ते भारत में उनके आगमन की तिथि से शुरू चौबीस महीनों के दौरान उसके द्वारा प्राप्त किया: - (क) अनुसंधान कार्य प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अक्टूबर के 1 दिन या उससे पहले केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी एक अनुसंधान योजना के सिलसिले में किया जाता है; और
(ख) ऐसी राशि देय या एक विदेशी राज्य की सरकार या किसी संस्था या संघ या भारत के बाहर स्थापित अन्य शरीर से सीधे या परोक्ष रूप से भुगतान किया है;]]
42 [(एकादश) की, या, के स्वामित्व वाले किसी भी उपक्रम में किसी भी प्रतिष्ठान या कार्यालय में अपने प्रशिक्षण के सिलसिले में भारत में अपने प्रवास के दौरान एक विदेशी राज्य सरकार के एक कर्मचारी के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक - (I) सरकार; या
(Ii) पूरे चुकता शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें किसी भी कंपनी; या
(Iii) एक कंपनी की एक सहायक कंपनी है जो किसी भी कंपनी के मद (ii) में निर्दिष्ट; या
(चतुर्थ) के द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित किसी निगम; या
(V) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किसी भी समाज (1860 का 14), या तत्समय प्रवृत्त के लिए किसी भी अन्य इसी कानून के तहत और पूरी तरह केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या राज्य सरकारों, या आंशिक रूप से द्वारा वित्तपोषित केन्द्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा;]
43 [(6A) जहां रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस सरकार या 31 के बाद सरकार या भारतीय चिंता के साथ विदेशी कंपनी द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से प्राप्त करने के माध्यम से आय पाने के लिए एक विदेशी कंपनी के मामले में मार्च, 1976 के दिन 44 [और, - (एक) समझौता भारत सरकार की सेना में कुछ समय के लिए औद्योगिक नीति, में शामिल एक मामले से संबंधित है जहां, इस तरह के समझौते पर कि नीति के अनुसार है; और
(ख) किसी भी अन्य मामले में, समझौते, केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है
ऐसी आय पर टैक्स सरकार या केन्द्र सरकार, ताकि भुगतान कर] को भारतीय चिंता से, समझौते की शर्तों के तहत, देय है.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों. के लिए 45 [और खंड (6B)], - (क) "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" उप - धारा (1) के धारा 9 के खंड (सात) को स्पष्टीकरण 2 के रूप में एक ही अर्थ होगा;
(ख) "विदेशी कंपनी" खंड 80B में के रूप में एक ही अर्थ होगा;
(ग) "रॉयल्टी" (1) धारा 9 की उपधारा के खंड (vi) को स्पष्टीकरण 2 के रूप में एक ही अर्थ होगा;]
46 [(6B) जहां एक अनिवासी (एक कंपनी न हो) का या सरकार या की पुर suance में एक भारतीय चिंता से आय (वेतन, रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क नहीं होने के) पाने के लिए एक विदेशी कंपनी के मामले में एक समझौते के एक विदेशी राज्य की सरकार या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ केन्द्र सरकार द्वारा में प्रवेश किया, ऐसी आय पर टैक्स सरकार या उस समझौते या द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य संबंधित समझौते की शर्तों के तहत केंद्र सरकार से भारतीय चिंता से देय है केन्द्र सरकार, ताकि भुगतान कर;] 47 [(6BB) जहां एक विदेशी राज्य की सरकार या एक विमान प्राप्त करने का एक विचार या भुगतान के अलावा अन्य एक विमान इंजन (के रूप में, विमान के संचालन के कारोबार में लगे एक भारतीय कंपनी से एक विदेशी उद्यम पाने आय के मामले में इस निमित्त और ऐसी आय पर टैक्स में मार्च, 1997 के 31 वें दिन के बाद प्रवेश किया और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक समझौते के तहत पट्टे पर पट्टे पर विमान के संचालन के संबंध में) की जरूरत नहीं पड़ती, सुविधाओं या सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए इस तरह भारतीय द्वारा देय है केन्द्र सरकार, ताकि भुगतान कर के उस समझौते की शर्तों के तहत कंपनी. . स्पष्टीकरण - इस खंड, अभिव्यक्ति "विदेशी उद्यम" के प्रयोजनों के लिए एक अनिवासी है जो एक व्यक्ति अभिप्रेत है;]
48 [(6C) ऐसे विदेशी कंपनी के लिए होने वाली किसी आय, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा मई 49 सरकारी राजपत्र में, एक समझौते के अनुसरण में प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के वैसे, इस संबंध में निर्दिष्ट है कि सरकार के साथ किए गए ], भारत की सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं में भारत में या बाहर सेवाएं प्रदान करने के लिए (7) भारत के बाहर सेवा प्रदान करने के लिए भारत के एक नागरिक को सरकार द्वारा भुगतान किया है या भारत के बाहर इस तरह की अनुमति किसी भी भत्ते या अनुलाभ;
(8) केन्द्र सरकार और एक विदेशी राज्य सरकार द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसार किसी भी सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रमों और परियोजनाओं के सिलसिले में भारत में कर्तव्यों को सौंपा है जो एक व्यक्ति के मामले में (नियम जिसका इस खंड द्वारा दिए गए छूट) के लिए प्रदान करते हैं -
(क) इस तरह के कार्यों के लिए है कि विदेशी राज्य सरकार से सीधे या परोक्ष रूप से उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, और
(ख) अर्जित या भारत के बाहर पैदा होती है, और जो ऐसे व्यक्ति के किसी अन्य आय अर्जित करते हैं या ऐसे व्यक्ति कि विदेशी राज्य सरकार को कोई आय या सामाजिक सुरक्षा कर के भुगतान की आवश्यकता है जो के संबंध में, भारत में पैदा नहीं समझा जाता है ;
50 एक सलाहकार के मामले में [(8A) (क) किसी भी पारिश्रमिक या शुल्क एक अंतरराष्ट्रीय संगठन को उपलब्ध कराया धन के बाहर के बीच एक तकनीकी सहायता अनुदान समझौते के तहत [इसके बाद एजेंसी के रूप में इस खंड और खंड (8B) में निर्दिष्ट], प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उसे या उसके द्वारा प्राप्त एजेंसी और एक विदेशी राज्य सरकार; और
(ख) अर्जित या जो किसी भी अन्य आय भारत के बाहर उसे या इसे करने के लिए उठता है, और एकत्रित होने या ऐसे सलाहकार देश की सरकार को कोई आय या सामाजिक सुरक्षा कर के भुगतान की आवश्यकता है जो के संबंध में, भारत में पैदा नहीं समझा जाता है अपने या अपने मूल की.
स्पष्टीकरण. में इस खंड, "सलाहकार" मतलब
(मैं) या तो भारत का नागरिक नहीं है या भारत का नागरिक होने के नाते किसी भी व्यक्ति जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है; या
(Ii) किसी अन्य व्यक्ति, एक अनिवासी जा रहा है,
निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं प्रदान की, किसी भी तकनीकी सहायता कार्यक्रम या परियोजना के सिलसिले में भारत में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसी द्वारा लगे: -
(1) तकनीकी सहायता केन्द्र सरकार और एजेंसी द्वारा प्रवेश के लिए एक समझौते के अनुसार है; और
(2) सलाहकार की सगाई से संबंधित समझौते विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है 51 इस खंड के प्रयोजनों के लिए; (8B) एक समझौते के अनुसार किसी भी तकनीकी सहायता कार्यक्रम और परियोजना के सिलसिले में भारत में कर्तव्यों को सौंपा है जो एक व्यक्ति के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा में प्रवेश किया और एजेंसी
(क) किसी भी सलाहकार से इस तरह के कार्य के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक खंड (8A) में निर्दिष्ट; और
(ख) अर्जित या भारत के बाहर पैदा होती है, और जो ऐसे व्यक्ति के किसी अन्य आय, देय होती हैं या ऐसे व्यक्ति को अपने मूल देश में किसी भी आय या सामाजिक सुरक्षा कर के भुगतान की आवश्यकता है जो के संबंध में, भारत में पैदा नहीं समझा जाता है प्रदान की निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं: -
(मैं) व्यक्तिगत खंड (8A) में निर्दिष्ट सलाहकार के एक कर्मचारी है और या तो है नहीं एक भारत का नागरिक या, भारत का नागरिक होने के नाते भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है; और
(Ii) ऐसे व्यक्ति की सेवा के अनुबंध विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है 52 उसकी सेवा के प्रारंभ होने से पहले;] (9) ऐसे किसी भी व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य की आय (8) खंड में जाना जाता है के रूप में 53 [या खंड (8A) या, जैसा भी मामला हो, खंड (8B)] भारत के लिए उनके साथ, जो अर्जित करता है या भारत के बाहर पैदा होती है, और इस तरह के सदस्य है कि विदेशी राज्य सरकार को कोई आय या सामाजिक सुरक्षा कर के भुगतान की आवश्यकता है जो के संबंध में, भारत में एकत्रित होने या उठता नहीं समझा जाता है 53 , [या, जैसा भी मामला हो ऐसे सदस्य की मूल के देश]; 54 [ 55 (10) 56 (मैं) जैसा भी मामला हो संशोधित पेंशन केन्द्र सरकार के नियम या, के तहत प्राप्त किसी भी मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, या किसी भी इसी तरह के तहत रक्षा साथ या संघ (जैसे सदस्यों या धारकों ने कहा कि नियमों द्वारा शासित नहीं व्यक्तियों जा रहा है) के तहत या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को सिविल पदों के जुड़े पदों का संघ या धारकों की सिविल सेवा के सदस्यों पर लागू योजना या एक राज्य के अधीन या किसी स्थानीय प्राधिकारी या पेंशन कोड या नियमों रक्षा सेवाओं के सदस्यों पर लागू तहत प्राप्त अवकाश ग्रहण करने वाले उपदान के किसी भी भुगतान के कर्मचारियों को सिविल पदों के एक राज्य या धारकों की सिविल सेवा के सदस्यों के लिए; (Ii) किसी ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के भुगतान के तहत प्राप्त (1972 का 39), हद तक यह (2) और (3) धारा 4 की उप वर्गों के प्रावधानों के अनुसार गणना की एक राशि से अधिक नहीं है 57 कि अधिनियम के; (Iii) उनकी सेवानिवृत्ति पर या पर एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी अन्य ग्रेच्युटी उसके बनने यदि ऐसा नहीं होता हद तक, पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए या अपने रोजगार की समाप्ति, या उसकी मृत्यु पर उसकी विधवा, बच्चों या आश्रितों द्वारा प्राप्त किसी भी उपदान पर अक्षम , या तो मामले में, पूरा सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक से डेढ़ माह के वेतन से अधिक 58 [इस तरह के सीमा के अधीन तुरंत ऐसे किसी भी घटना होती है, जिसमें महीने में पिछले दस महीनों के लिए औसत वेतन के आधार पर गणना 59 के रूप में केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त] कि सरकार के कर्मचारियों को इस संबंध में लागू सीमा को ध्यान में रखते में निर्दिष्ट कर सकते हैं: इस खंड में निर्दिष्ट किसी gratuities वही पिछले वर्ष में एक से अधिक नियोक्ता से एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त कर रहे हैं जहां, बशर्ते कि इस धारा के तहत आयकर से छूट कुल राशि 60 [ताकि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी]: आगे किसी भी तरह के ग्रेच्युटी या gratuities था या भी किसी एक या अधिक पहले पिछले वर्षों में प्राप्त हुए थे और पूरे या ऐसे ग्रेच्युटी या gratuities की राशि के किसी भी हिस्से में इस तरह पिछले साल की निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं किया गया था जहां बशर्ते कि या साल, इस धारा के तहत आयकर से छूट राशि 61 राशि से कम या जैसा भी मामला हो, कुल राशि ऐसे किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं के रूप में [ताकि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी] या साल. . व्याख्या - 63 [इस खंड में, और में खंड (10AA)], "वेतन" चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा;] 64 [ 65 (10 ए) 66 सिविल पेंशन (रूपान्तरण) केंद्र सरकार के नियमों के तहत या लागू किसी भी इसी तरह की योजना के अंतर्गत प्राप्त पेंशन का रूपान्तरण में (मैं) किसी भी भुगतान 67 [नागरिक संघ की सेवाओं या धारकों के के सदस्यों के लिए रक्षा साथ या संघ (जैसे सदस्यों या धारकों ने कहा कि नियमों द्वारा शासित नहीं व्यक्तियों जा रहा है) के तहत या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को या रक्षा सेवाओं के सदस्यों को या नागरिक के सदस्यों को सिविल पदों के जुड़े पदों एक राज्य के अधीन या किसी स्थानीय प्राधिकारी] या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम के कर्मचारियों को सिविल पदों के एक राज्य या धारकों की सेवाएं; (Ii) पेंशन का रूपान्तरण में किसी भी भुगतान के यह अधिक नहीं करता हद तक, किसी भी अन्य नियोक्ता की किसी भी योजना के अंतर्गत प्राप्त
(क) कर्मचारी किसी भी ग्रेच्युटी, वह सामान्य रूप से प्राप्त करने के हकदार है जो पेंशन के एक तिहाई से रूपान्तरित मूल्य प्राप्त करता है, और जहां एक मामले में
(ख) किसी भी अन्य मामले में, इस तरह के पेंशन के आधे से रूपान्तरित मूल्य,
ऐसे रूपान्तरित मूल्य निर्धारित किया जा रहा प्राप्तकर्ता की उम्र को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, ब्याज और मृत्यु का आधिकारिक तौर पर मान्यता तालिकाओं की दर;
69 [(iii) पेंशन का रूपान्तरण में किसी भी भुगतान के खंड (23AAB) के तहत एक फंड से प्राप्त;] 70 [ 71 (10AA) (i) उनकी सेवानिवृत्ति के समय अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान 72 [ सेवानिवृत्ति पर] चाहे या अन्यथा; (Ii) प्रकृति के किसी भी भुगतान अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि का इतना के संबंध में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के एक कर्मचारी के अलावा अन्य किसी कर्मचारी, पर द्वारा प्राप्त उपखंड (i) में निर्दिष्ट उनकी सेवानिवृत्ति के समय 73 सेवानिवृत्ति पर [चाहे] या अन्यथा से अधिक नहीं है के रूप में 74 तुरंत अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले दस महीनों की अवधि के दौरान कर्मचारी द्वारा तैयार की औसत वेतन के आधार पर गणना [आठ] महीने, 73 [चाहे] पर सेवानिवृत्ति या अन्यथा, 75 [केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के सीमा के अधीन सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सीमा को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है 76 कि सरकार के कर्मचारियों को इस संबंध में लागू]: किसी भी तरह के भुगतान उसी को पिछले वर्ष में एक से अधिक नियोक्ता से एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त कर रहे हैं जहां, बशर्ते कि इस उपखंड के तहत आयकर से छूट कुल राशि 77 [ताकि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी]: आगे किसी भी तरह के भुगतान या भुगतान किया गया था या यह भी किसी एक या अधिक पहले पिछले साल और पूरे या इस तरह के भुगतान या भुगतान की राशि के किसी भी हिस्से में प्राप्त हुए थे, जहां बशर्ते कि या इस तरह की निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं थे पिछले वर्ष या साल, इस उपखंड के तहत आयकर से छूट राशि 78 जैसा भी मामला हो [ताकि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी], राशि से कम या के रूप में, कुल राशि कुल आय में शामिल नहीं ऐसे किसी भी पिछले वर्ष या साल की. स्पष्टीकरण उपखंड के उद्देश्यों. के लिए (द्वितीय), -
80 [***] एक कर्मचारी के अर्जित अवकाश की पात्रता जिसका सर्विस वह सेवानिवृत्त हो गया है से नियोक्ता के एक कर्मचारी के रूप में उनके द्वारा गाया वास्तविक सेवा के लिए हर साल तीस दिन से अधिक नहीं होगी; 82 [(10 बी) औद्योगिक तहत एक कर्मकार द्वारा प्राप्त कोई मुआवजा विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), या किसी भी अन्य कानून के तहत या नियम, आदेश या उसके अधीन या किसी भी स्थायी आदेश के तहत या किसी भी पुरस्कार के तहत जारी अधिसूचनाओं, सेवा का अनुबंध या नहीं तो, 83 [उनकी छंटनी का समय: इस धारा के तहत छूट दी गई राशि से अधिक नहीं होगा बशर्ते कि
(मैं) के प्रावधानों के अनुसार गणना की एक राशि 84 औद्योगिक की धारा 25f के खंड (ख) अधिनियम, 1947 (1947 का 14) विवाद; या 85 [(द्वितीय) इस तरह की राशि, केन्द्र सरकार के रूप में, कम से कम पचास हजार रुपये नहीं किया जा रहा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट] इनमें से जो भी कम है:
आगे ऐसी योजना लागू होता है और जो करने के लिए पूर्ववर्ती परंतुक केन्द्र सरकार, उपक्रम में कामगार को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरत के लिए ध्यान में रखते हुए हो सकता है जो किसी भी योजना के अनुसार एक कर्मकार द्वारा प्राप्त किसी भी मुआवजे के संबंध में लागू नहीं होगा बशर्ते कि अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों, इस संबंध में मंजूरी.]
स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड के प्रयोजनों
(क) वह कार्यरत है जिसमें उपक्रम के नीचे समापन के समय में एक कर्मकार द्वारा प्राप्त मुआवजा मुआवजा उनकी छंटनी के समय में प्राप्त किया जा समझा जाएगा;
वह एक नए नियोक्ता के लिए कि उपक्रम के संबंध में नियोक्ता से कार्यरत है जिसमें उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन के स्थानांतरण के समय एक कारीगर द्वारा प्राप्त (ख) मुआवजा, (चाहे समझौते से या कानून के आपरेशन के द्वारा) , उसकी छंटनी के समय पर प्राप्त मुआवजा होना समझा जाएगा अगर
(I) कर्मकार की सेवा इस तरह के हस्तांतरण से बाधित कर दिया गया है; या
(ख) के नियम और इस तरह के हस्तांतरण के बाद कर्मकार को लागू सेवा की शर्तों को तुरंत हस्तांतरण से पहले उसे लागू करने के लिए उन लोगों की तुलना कर्मकार को कम अनुकूल किसी भी तरह से कर रहे हैं; या
(Iii) नए नियोक्ता उसकी सेवा से बनी हुई है और से बाधित नहीं किया गया है उस आधार पर उसकी छंटनी, मुआवजे की घटना में, इस तरह के हस्तांतरण की शर्तों के तहत या कर्मकार को भुगतान करने के लिए अन्यथा, कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं है, हस्तांतरण;
86 (ग) अभिव्यक्ति "नियोक्ता" और "कर्मकार" औद्योगिक में अधिनियम, 1947 (1947 का 14) विवाद के रूप में एक ही अर्थ होगा;] 87 [(10BB) भोपाल गैस त्रासदी आपदा (दावों की प्रोसेसिंग) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) के अधीन किए गए किसी भी भुगतान, और हद तक भोपाल गैस त्रासदी आपदा के संबंध में किसी निर्धारिती को किए गए भुगतान को छोड़कर उसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी योजना ], ऐसे निर्धारिती ऐसी आपदा से उसे वजह से किसी भी नुकसान या क्षति के कारण इस अधिनियम के तहत एक कटौती की अनुमति दी गई है 88 [(10C) 89 के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी राशि (मैं) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी; या
(Ii) किसी अन्य कंपनी; या
(Iii) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित एक प्राधिकरण; या
(Iv) एक स्थानीय 90 [प्राधिकरण; या] 91 [(वी) एक सहकारी समिति; या (Vi) एक विश्वविद्यालय की स्थापना या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय घोषित किया एक संस्था द्वारा या के तहत शामिल किया; या
(सात) खंड (छ) के अर्थ के भीतर प्रौद्योगिकी का एक भारतीय संस्थान धारा 3 की 92 प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 (1961 का 59) की संस्थान की; या (आठ) केन्द्र सरकार के रूप में प्रबंधन के ऐसे संस्थान, अधिसूचना द्वारा 93 सरकारी राजपत्र में,], इस निमित्त विनिर्दिष्ट उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय में, इस हद तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी भी योजना या योजनाओं के अनुसार इस तरह की राशि पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है:
कहा कंपनियों या अधिकारियों की योजनाओं बशर्ते कि 91 [या समाज या विश्वविद्यालयों या संस्थानों (सात) उप खंड में निर्दिष्ट और (आठ)], मामला इस तरह की राशि का भुगतान गवर्निंग, हो सकता है के रूप में अनुसार तैयार कर रहे हैं के रूप में (आर्थिक व्यवहार्यता के अन्य बातों के साथ मापदंड सहित) इस तरह के दिशा निर्देशों के साथ निर्धारित किया जा सकता है 94 और कंपनियों के संबंध में ऐसी योजनाओं (द्वितीय) उप - खंड में निर्दिष्ट 95 [या सहकारी समितियों उपखंड (वी) में निर्दिष्ट] मुख्य आयुक्त ने मंजूरी दे दी है या, मामला इस संबंध में महानिदेशक हो सकता है के रूप में कर रहे हैं: आगे छूट किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के तहत किसी कर्मचारी की अनुमति दी गई है, जहां कोई छूट इस आधार पर किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में उसे करने की अनुमति दी जाएगी;]
96 [(10D) किसी भी राशि ऐसी नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित, एक जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त 97 [उप - धारा के तहत प्राप्त किसी भी राशि के अलावा और (3) खंड 80DDA] का 98 [या एक मुख्यव्यक्ति बीमा के तहत नीति. स्पष्टीकरण -. इस खंड, "मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी" के उद्देश्यों के लिए है या था पहले उल्लेख किया है व्यक्ति का कर्मचारी या है या किसी भी तरीके से जुड़ा था जो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर एक व्यक्ति द्वारा की गई एक जीवन बीमा पॉलिसी का मतलब पहले उल्लेख किया है व्यक्ति के व्यवसाय के साथ;]]
(11) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) को लागू करता है जो करने के लिए एक भविष्य निधि से किसी भी भुगतान 99 [या केन्द्र सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य भविष्य निधि से और अधिसूचित 1 सरकारी राजपत्र में इस संबंध में यह द्वारा ]; (12) की वजह से और चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 8 में प्रदान की हद तक, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी को देय होता जा रहा संचित संतुलन;
2 एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि से [(13) किसी भी भुगतान कर दिया है, एक लाभार्थी की मृत्यु पर (मैं); या
(Ii) पर या के बाद एक निर्धारित उम्र या पर की या उनकी सेवानिवृत्ति पर एक वार्षिकी का रूपान्तरण में एवज में एक कर्मचारी को उसकी पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अक्षम होता जा रहा; या
(Iii) एक लाभार्थी की मृत्यु पर योगदान की वापसी के रास्ते से; या
(Iv) अपने संबंध में सेवा छोड़ने पर एक कर्मचारी के योगदान की वापसी के रास्ते से फंड पर या के बाद एक निर्धारित उम्र या सेवानिवृत्ति के द्वारा की तुलना में अन्यथा की स्थापना की है जिसके साथ उसकी सीमा तक, पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अक्षम होता जा रहा है, जो करने के लिए इस तरह के भुगतान के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ और किसी भी ब्याज के लिए पहले किए गए योगदान से अधिक नहीं है;]
3 [ 4 (13A) विशेष रूप से ऐसे हद तक निर्धारिती के कब्जे में रहने के संबंध में वास्तव में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती के लिए दी गई किसी भी विशेष भत्ता 5 [*** निर्धारित हो सकता है] के रूप में 6 ऐसे आवास बैठाना और अन्य प्रासंगिक विचार है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए.] 7 [स्पष्टीकरण. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह एतद्द्वारा इस खंड में निहित कुछ नहीं एक मामले में लागू नहीं होगी कि घोषित किया जाता है जहां (क) निर्धारिती के कब्जे में रहने के लिए उसके द्वारा स्वामित्व में है; या
(ख) निर्धारिती वास्तव में उसके द्वारा कब्जा कर लिया रिहायशी आवास के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर व्यय नहीं किया गया है;]
8 [(14) (क) ऐसे किसी विशेष भत्ता या लाभ, विशेष रूप से पूरी तरह जरूरी है और विशेष रूप से प्रदर्शन में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए प्रदान की धारा 17 के खंड के अर्थ के भीतर एक दस्तूरी (2), की प्रकृति में नहीं किया जा रहा लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों, 9 [निर्धारित किया जा सकता है के रूप में], जो इस तरह के खर्च वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च कर रहे हैं करने के लिए इस हद तक; (Ii) किसी ऐसे भत्ता या तो अपने कार्यालय या लाभ के रोजगार के कर्तव्यों आमतौर पर उसके द्वारा या वह आमतौर पर रहता है, या वृद्धि के लिए उसे क्षतिपूर्ति करने के लिए जहां जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं जहां जगह में अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारिती को दी गई रहने की लागत, 10 [निर्धारित की जाए और निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस हद तक]:] 11 [इस तरह के भत्ते संबंधित है जब तक कि उप खंड (द्वितीय) ने अपने कार्यालय या रोजगार से संबंधित एक विशेष प्रकृति के कर्तव्यों प्रदर्शन के लिए उसे पारिश्रमिक देना या क्षतिपूर्ति करने निर्धारिती को दी गई व्यक्तिगत भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ता के लिए लागू नहीं होगी उसकी पोस्टिंग या निवास की जगह के लिए;] 12 ऐसे संस्थान से विदेशी मुद्रा उधार लेने के लिए किसी भी व्यक्ति से मुद्रा जोखिम प्रीमियम के रूप में एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से प्राप्त कोई भी आय, ऐसे प्रीमियम की राशि प्रदान की [(14A) खंड (23E) के तहत निर्दिष्ट एक कोष को ऐसी संस्था द्वारा श्रेय दिया जाता है. स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -
(मैं) अभिव्यक्ति "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" खंड -4 ए में उसे सौंपे अर्थ होगा 13 कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की; (Ii) अभिव्यक्ति "मुद्रा जोखिम प्रीमियम" ऐसी संस्था द्वारा उधार ली गई विदेशी मुद्राओं की विनिमय दर में उतार चढ़ाव के कारण ऐसी संस्था द्वारा वहन किया जा सकता है जो जोखिम को कवर करने के लिए एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से विदेशी मुद्रा उधार एक व्यक्ति द्वारा भुगतान एक प्रीमियम का मतलब ;]
(15) 14 मोचन या ऐसी प्रतिभूतियों, बांडों, वार्षिकी प्रमाण पत्र, बचत प्रमाण पत्र, अधिसूचना द्वारा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार केन्द्र सरकार और जमा द्वारा जारी अन्य प्रमाणपत्रों पर अन्य भुगतान पर ब्याज, प्रीमियम के जरिए [(i) आय 15 सरकारी राजपत्र में, इस संबंध में कहा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन निर्दिष्ट;] 16 [(IIb) 17 [, एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में] केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के पूंजी निवेश बांड पर ब्याज सकता है, अधिसूचना द्वारा 18 सरकारी राजपत्र में, इस संबंध में निर्दिष्ट;] 19 [एक व्यक्ति के मामले में (सेंटर) या एक हिंदू अविभाजित परिवार, ऐसे रिलीफ बांड पर ब्याज 20 केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट;] 21 तरह के बांड पर [(आईआईडी) ब्याज, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा मई 22 सरकारी राजपत्र में, से उत्पन्न होने वाली, निर्दिष्ट (एक) एक अनिवासी भारतीय, बांड मालिक एक व्यक्ति जा रहा है; या
(ख) किसी भी व्यक्ति अनिवासी भारतीय के एक उम्मीदवार या उत्तरजीवी होने के नाते बांड मालिक; या
(ग) बांड अनिवासी भारतीय द्वारा उपहार में दिया गया है जिसे करने के लिए किसी भी व्यक्ति:
उक्त बांड विदेशी मुद्रा में एक अनिवासी भारतीय ने खरीदी और ब्याज और मूलधन उनकी परिपक्वता पर किया जाए या नहीं तो, इस तरह के बांड के संबंध में प्राप्त होते हैं, बशर्ते कि भारत के बाहर ले जाया जा स्वीकार्य नहीं है:
आगे बांड अर्जित कर रहे हैं, जिसमें किसी भी पिछले एक साल में एक अनिवासी भारतीय है जो एक व्यक्ति, किसी भी बाद साल में भारत में एक निवासी बन जाता है जहां, बशर्ते कि इस उपखंड के प्रावधानों इस तरह के संबंध में लागू करने के लिए जारी करेगा व्यक्ति:
बांड से पहले तो हकदार है जो एक व्यक्ति ने अपनी परिपक्वता के लिए पिछले एक साल में भुनाया जाता है जहां एक मामले में कि भी प्रदान की जाती है, इस उपखंड के प्रावधानों इस तरह पिछले करने के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के संबंध में इस तरह के व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा वर्ष.
. के लिए स्पष्टीकरण इस उपखंड, अभिव्यक्ति के प्रयोजनों "अनिवासी भारतीय" खंड 115C के खंड (ए) में उसे सौंपे अर्थ होगा;]
(Iii) सीलोन के सेंट्रल बैंक के निर्गम विभाग द्वारा आयोजित प्रतिभूतियों पर ब्याज सीलोन मुद्रा कानून अधिनियम, 1949 के अधीन गठित;
23 [(IIIA) भारत के बाहर किसी देश में शामिल है और किसी भी अनुसूचित बैंक के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के साथ, यह द्वारा किए गए किसी भी जमा पर कि देश में केंद्रीय बैंकिंग कार्य करने के लिए अधिकृत किसी भी बैंक को देय ब्याज. . के लिए स्पष्टीकरण इस उप - खंड के प्रयोजनों, "अनुसूचित बैंक" में उसे सौंपे अर्थ होगा 24 [(1) धारा 36 की उप - धारा के खंड (VIIa) को स्पष्टीकरण के खंड (ख)]; ] (Iv) ब्याज देय
(क) क्या सरकार या से यह द्वारा उधार ली गई धनराशि पर एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 25 भारत के बाहर स्रोतों [, के लिए यह द्वारा बकाया, या कर्ज]; (ख) को मंजूरी दे दी हो सकता है के रूप में एक विदेशी देश में किसी भी तरह के वित्तीय संस्था के साथ किए गए एक ऋण समझौते के तहत यह द्वारा उधार धन पर भारत में एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा 26 सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में; 27 कच्चे माल का भारत के बाहर खरीद के संबंध में एक विदेशी देश में यह द्वारा किए गए किसी भी उधार धन या ऋण पर भारत में एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा (सी) 28 [या घटकों] या पूंजी संयंत्र और मशीनरी, 29 [सीमा तक करने के लिए जो इस तरह के ब्याज ऋण या ऋण और अपने भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर गणना की ब्याज की राशि से अधिक है.] नहीं है 30 [. स्पष्टीकरण - इस मद के प्रयोजनों के लिए, "राजधानी संयंत्र और मशीनरी की खरीद" एक भाड़े के खरीद समझौते या इस तरह के संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए एक विकल्प के साथ एक पट्टा समझौते के तहत इस तरह के पूंजी संयंत्र और मशीनरी की खरीद भी शामिल है;] 31 औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) द्वारा स्थापित भारत की औद्योगिक वित्त निगम, या भारत की औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया एक्ट के बैंक, 1964 (1964 का 18) के तहत स्थापित द्वारा [(डी) , 32 [या भारत के कानून के निर्यात आयात बैंक, 1981 (1981 का 28) के तहत स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक,] 33 [या राष्ट्रीय आवास बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 3 के तहत स्थापित ( 1987 के 53),] 34 [या भारत अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की लघु उद्योग विकास बैंक की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,] या भारत के औद्योगिक ऋण और निवेश निगम [एक कंपनी गठन और भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत पंजीकृत ऐसे ब्याज सेंट्रल द्वारा अनुमोदित दर पर गणना की ब्याज की राशि से अधिक नहीं है जो करने के लिए इस हद तक, भारत से बाहर स्रोतों से यह द्वारा उधार किसी भी धन पर (1913 की 7)], इस संबंध में सरकार, ऋण और अपने भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखते हुए;] 35 भारत में स्थापित किसी भी अन्य वित्तीय संस्था या जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) को एक बैंकिंग कंपनी द्वारा [(ई), पर, (किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था है कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट सहित) लागू होता है धन कच्चे माल या पूंजी संयंत्र और मशीनरी के भारत से बाहर खरीद के लिए या के लिए भारत में औद्योगिक उपक्रमों को ऋण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के लिए या तो उधार ली गई हैं जहां केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऋण समझौते के तहत भारत के बाहर स्रोतों से यह द्वारा उधार किसी भी पैसे की रक़म केन्द्र सरकार इस तरह के हित को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर गणना की ब्याज की राशि से अधिक नहीं है जो करने के लिए इस हद तक, जनता के हित में आयात करने के लिए आवश्यक विचार कर सकते हैं जो किसी भी सामान के आयात का उद्देश्य ऋण और अपने भुगतान की शर्तें;] 36 किस हद तक करने के लिए, भारत में औद्योगिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी एक ऋण समझौते के तहत भारत के बाहर स्रोतों से विदेशी मुद्रा में यह द्वारा उधार किसी भी धन पर भारत में एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा [(च) ऐसे ब्याज ऋण और अपने भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर गणना की ब्याज की राशि से अधिक नहीं है; 37 अनुसूचित बैंक द्वारा [(एफए) 38 [करने के लिए एक अनिवासी या उप - धारा के अर्थ में मामूली तौर पर निवासी नहीं है जो एक व्यक्ति के लिए (6) * विदेशी मुद्रा में जमा राशियों पर] धारा 6 की जहां इस तरह की स्वीकृति बैंक द्वारा जमा भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है. . के लिए स्पष्टीकरण इस मद के उद्देश्यों, "बैंक अनुसूचित" अभिव्यक्ति (1) धारा 36 की उप - धारा के खंड के लिए स्पष्टीकरण (VIIa) के खंड (ख) में उसे सौंपे अर्थ होगा;]
39 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक कंपनी होने के नाते, आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में निर्माण या घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने के कारोबार पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा [(G) उप खंड के खंड (आठ) के प्रयोजनों (1) जो इस तरह के ब्याज से अधिक नहीं है उस हद तक है, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऋण समझौते के तहत भारत के बाहर स्रोतों से विदेशी मुद्रा में यह द्वारा उधार किसी भी पैसे की रक़म पर धारा 36 के ऋण और अपने भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर गणना की ब्याज की राशि.] स्पष्टीकरण के उद्देश्यों. के लिए 40 [आइटम (च) 41 [, (एफए)] और (छ)], अभिव्यक्ति 42 "विदेशी मुद्रा" विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (46 में उसे सौंपे अर्थ होगा 1973 की);] 43 [इस तरह के बांड या डिबेंचर के संबंध में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा (ज) और इस तरह के बांड या डिबेंचर के धारक अपने नाम और केन्द्रीय सरकार के रूप में, उस कंपनी के साथ पकड़े रजिस्टरों कि हालत सहित ऐसी शर्तों के अधीन, अधिसूचना द्वारा 44 ], सरकारी राजपत्र में, इस निमित्त विनिर्दिष्ट 45 केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा की गई जमा राशि पर सरकार द्वारा [(i) 46 मई, अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार के रूप में इस तरह के स्कीम के अनुसार, [या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी] 47 सरकारी राजपत्र, फ्रेम में इस संबंध में, सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति के कारण उसकी वजह से पैसे की रक़म से बाहर.] 48 [स्पष्टीकरण. के लिए इस उपखंड, अभिव्यक्ति "औद्योगिक उपक्रम" के उद्देश्यों में लगी हुई है, जो किसी भी शुरू करने का मतलब (क) निर्माण या माल के प्रसंस्करण; या
निम्नलिखित खंड (एए) (चतुर्थ) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड के स्पष्टीकरण में खंड (क) के बाद सम्मिलित किया जाएगा 1999/01/04:
(एए) किसी भी डिस्क, टेप, छिद्रित मीडिया या अन्य जानकारी डिवाइस पर कार्यक्रम के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या रिकॉर्डिंग के निर्माण; या
(ख) पीढ़ी या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप से वितरण के कारोबार; या
49 [(बीए) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के कारोबार; या] (ग) खनन; या
(घ) जहाजों के निर्माण; या
50 [(ई) जहाजों या विमान या निर्माण या रेल प्रणालियों के संचालन के संचालन;]] (क) रिज़र्व बैंक के एसजीएल खाता सं SL / डीएच 048 में कल्याण आयुक्त भोपाल गैस पीड़ितों, भोपाल, द्वारा आयोजित प्रतिभूतियों;
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ या एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ, इस तरह के खाते में आयोजित भोपाल गैस रिसाव आपदा के शिकार लोगों के लाभ के लिए जमा, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा मई 52 सरकारी राजपत्र में, निर्दिष्ट, चाहे भावी या पूर्वव्यापी लेकिन पहले इस संबंध में अप्रैल, 1994 के दिन 1 से किसी भी मामले में. . के लिए स्पष्टीकरण इस उपखंड, अभिव्यक्ति "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक" के प्रयोजनों के खंड (23D) के स्पष्टीकरण में उसे सौंपे अर्थ होगा;]
53 [(15 ए) के एक विमान या पट्टे पर विमान के संचालन के संबंध में की जरूरत नहीं पड़ती, सुविधाओं या सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक भुगतान के अलावा अन्य एक विमान इंजन (प्राप्त करने के लिए विमान का संचालन के कारोबार में लगे एक भारतीय कंपनी द्वारा बनाया है, किसी भी भुगतान ) एक समझौते के तहत एक विदेशी राज्य या एक विदेशी उद्यम की सरकार से लीज पर 54 इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित [अप्रैल, 1997 के 1 दिन पहले प्रवेश किया और]. . के लिए स्पष्टीकरण से इस खंड, अभिव्यक्ति "विदेशी उद्यम" के प्रयोजनों के एक अनिवासी है जो एक व्यक्ति अभिप्रेत है;]
55 (16) 56 शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए दी गई छात्रवृत्ति; 57 की तरह से [(17) किसी भी आय संसद की अपनी सदस्यता के या उसके किसी राज्य विधानमंडल के या किसी भी समिति के कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त (मैं) दैनिक भत्ता, 58 [***] 59 [(ii) संसद (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) नियम, 1986 के सदस्य के तहत संसद की अपनी सदस्यता के कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी भत्ता; (Iii) सभी अन्य भत्ते नहीं से अधिक 60 उसके किसी राज्य विधानमंडल के या किसी भी समिति की उसकी सदस्यता के कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कुल में प्रति माह [दो हजार] रूपए जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा 61 आधिकारिक में राजपत्र, इस संबंध में निर्दिष्ट;]] 62 [(17A) 63 किए गए किसी भी भुगतान, चाहे नकद या वस्तु के रूप में, - किसी भी पुरस्कार के अनुसरण में (i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा जनहित में गठित या किसी भी अन्य शरीर द्वारा स्थापित और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी; या
(Ii) जनता के हित में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है के रूप में ऐसे प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा एक इनाम के रूप में;]
64 [ 64a [(18A) प्रिवी पर्स की समाप्ति पर केन्द्र सरकार फलस्वरूप द्वारा बनाई गई किसी अनुग्रहपूर्वक भुगतान;]] 66 [(19A) एक शासक के कब्जे में किसी भी एक महल का वार्षिक मूल्य, एक महल जा रहा है, वार्षिक मूल्य जिसका संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ से पहले आय कर से मुक्त किया गया था, द्वारा विलय अमेरिका (कराधान रियायतें) आदेश, 1949, या भाग ख अमेरिका (कराधान रियायतें) आदेश, 1950, या, मामले के रूप में के प्रावधानों का पुण्य, जम्मू और कश्मीर (कराधान रियायतें) आदेश, 1958 में हो सकता है: अप्रैल, 1972 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए, प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान ऐसे शासक के कब्जे में हर तरह के महल की वार्षिक मूल्य आयकर से मुक्त किया जाएगा बशर्ते कि;]
67 (20) सिर अंतर्गत प्रभार्य है जो एक स्थानीय प्राधिकारी की आय 68 [***] "गृह संपत्ति से आय", "पूंजीगत लाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" या यह द्वारा किए गए एक व्यापार या व्यवसाय से जो अर्जित करता है या एक वस्तु या सेवा की आपूर्ति से पैदा होती है 69 [अपनी ही क्षेत्राधिकार क्षेत्र के भीतर या भीतर या अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार क्षेत्र के बाहर पानी या बिजली की आपूर्ति से (पानी या बिजली नहीं होने के)]; 70 [ 71 (20A) एक अधिकार के किसी भी आय से या के साथ काम कर और आवास के लिए या शहरों, कस्बों और गांवों के नियोजन, विकास या सुधार के उद्देश्य के लिए जरूरत है संतोषजनक के उद्देश्य के लिए या तो अधिनियमित किसी भी कानून के तहत भारत में गठित , या दोनों के लिए;] 72 [ 73 (21) 74 (द्वितीय) की उपधारा (1) धारा 35 के खंड के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए एक वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन के किसी भी आय: बशर्ते कि वैज्ञानिक अनुसंधान एसोसिएशन
(क) अपनी आय पर लागू होता है, या आवेदन के लिए यह जम जाता है, पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, और उप - धारा (2) और उप - धारा के प्रावधानों (3) धारा 11 के संबंध में लागू नहीं होगी अर्थात् निम्नलिखित संशोधनों के लिए इस तरह के संचय का विषय: -
उप - धारा (i) (2), -
(1) शब्द, कोष्ठक, पत्र और चित्रा "(क) खंड में निर्दिष्ट या खंड (ख) उप - धारा (1) के उस उपधारा के लिए विवरण के साथ पढ़ा" लोप किया जाएगा;
(2) "धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए" शब्दों के लिए, "वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए" शब्द रखे जाएँगे;
(3) संदर्भ (एक) क्या है (1) धारा 35 की उप - धारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट "विहित प्राधिकारी" करने के लिए एक संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा खंड में "अधिकारी का आकलन करने के लिए";
(Ii) उप - धारा (3), खंड (क), शब्द "धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों" के लिए, शब्द "वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजनों" प्रतिस्थापित किया जाएगा; और
75 [(ख) निवेश या अधिक अन्य अपने धन जमा नहीं है (I) ऐसी संपत्ति जून, 1973 के 1 दिन के रूप में एसोसिएशन के फंड के कोष का एक हिस्सा है जहां वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन द्वारा आयोजित किसी भी संपत्ति;
(Ii) किसी भी संपत्ति मार्च, 1983 के 1 दिन पहले वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन द्वारा अधिग्रहीत, (द्वारा, या किसी भी कंपनी या निगम की ओर से जारी डिबेंचरों जा रहा है);
वैज्ञानिक अनुसंधान संघ को आवंटित बोनस शेयर के माध्यम से उपखंड (i) में उल्लिखित फंड के कोष का हिस्सा बनाने के शेयरों के लिए (iii) किसी भी अभिवृद्धि,;
(Iv) स्वैच्छिक योगदान, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आभूषण, फर्नीचर या बोर्ड के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा, निर्दिष्ट,
अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए:]
76 आगे इस धारा के तहत छूट नकद या प्रकृति का स्वैच्छिक योगदान में स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य स्वैच्छिक योगदान के संबंध में इनकार नहीं किया जाएगा बशर्ते कि [के अधीन, इस खंड के लिए सबसे पहले परन्तुक के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे स्वैच्छिक योगदान, वैज्ञानिक अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा आयोजित नहीं है कि हालत अन्यथा में से किसी भी एक या उपधारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड के अधिक (5) धारा 11 की, पिछले के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण किया है, जिसमें वर्ष या जो भी बाद में मार्च 1992, को 31 दिन: व्यापार अपने उद्देश्यों और खाते से अलग पुस्तकों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक इस खंड में निहित कुछ नहीं, मुनाफे और कारोबार का लाभ किया जा रहा है, वैज्ञानिक अनुसंधान एसोसिएशन के किसी भी आय के संबंध में आवेदन करना होगा कि उसके द्वारा बनाए रखा है भी] प्रदान की इस तरह के व्यापार के संबंध;]
77 [ 77a (22) 78 लाभ के प्रयोजनों के लिए शैक्षिक उद्देश्यों और नहीं करने के लिए पूरी तरह से मौजूदा एक विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था की आय,;] 79 [ 79A [ 80 (22A) 81 मौजूदा बीमारी या मानसिक न्यूनता से पीड़ित व्यक्तियों का स्वागत और उपचार के लिए या स्वास्थ्य लाभ के दौरान व्यक्ति का स्वागत और उपचार के लिए या चिकित्सा ध्यान या पुनर्वास की आवश्यकता व्यक्तियों के एक अस्पताल या अन्य संस्था के किसी भी आय, केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिए है और न लाभ के प्रयोजनों के लिए;]] 82 ऐसे समाचार एजेंसी के किसी भी आय केवल केन्द्र सरकार के रूप में संग्रह और खबर के वितरण के लिए भारत में स्थापित [(22B), अधिसूचना द्वारा मई 83 सरकारी राजपत्र में, इस संबंध में निर्दिष्ट करें: समाचार एजेंसी इसकी आय पर लागू होता है या केवल खबर के संग्रह और वितरण के लिए आवेदन के लिए यह जम जाता है और अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय वितरित नहीं करता है बशर्ते कि:
आगे इस धारा के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अधिसूचना, किसी एक समय में, इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे, बशर्ते कि नहीं ऐसी अधिसूचना की तारीख से पहले शुरू होने के एक आकलन वर्ष या साल सहित तीन मूल्यांकन वर्ष (से अधिक अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है) जारी;]
84 [ 85 (23) 86 संघ या संस्था अपने उद्देश्य के रूप में नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या तथ्य यह है कि ध्यान में रखते हुए सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, जो भारत में स्थापित एक संघ या संस्था के किसी भी आय क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के अन्य खेल या खेल के खेल की भारत में प्रोत्साहन, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे 87 इस संबंध में: संघ या संस्था निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा बशर्ते कि 88 विहित प्राधिकारी को और ढंग से 89 इस धारा के तहत, छूट, या उसके बने रहने के अनुदान के प्रयोजन के लिए: आगे यह क्रम में आवश्यक सोचता है कि केंद्र सरकार, इस धारा के तहत संघ या संस्था को अधिसूचित करने से पहले, गतिविधियों की असलियत के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए इस तरह के (लेखापरीक्षित वार्षिक खातों सहित) दस्तावेजों या संघ या संस्था से जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं बशर्ते कि यह इस संबंध में आवश्यक समझे संघ या संस्था और कहा कि सरकार की भी ऐसी जांच कर सकते हैं:
भी प्रदान की जाती है कि संघ या संस्था, -
(क) (3) धारा 11 की तरह के संचय के संबंध में लागू नहीं होगी पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं और उप - धारा (2) और उप - धारा के प्रावधानों को अपने आय पर लागू होता है या आवेदन के लिए यह जम जाता है निम्नलिखित संशोधनों के अधीन, अर्थात्: -
उप - धारा (i) (2), -
(1) शब्द, कोष्ठक, पत्र और चित्रा "(क) खंड में निर्दिष्ट या खंड (ख) उप - धारा (1) के उस उपधारा के लिए विवरण के साथ पढ़ा" लोप किया जाएगा;
(2) "धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए" शब्दों के लिए, "खेल या खेल के प्रयोजनों के लिए" शब्द रखे जाएँगे;
(3) संदर्भ (एक) क्या है इस खंड के लिए सबसे पहले परंतुक में "विहित प्राधिकारी" करने के लिए एक संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा खंड में "अधिकारी का आकलन करने के लिए";
(Ii) उप - धारा (3), खंड (क), "धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों", शब्द शब्दों के लिए "खेल या खेल के उद्देश्यों" प्रतिस्थापित किया जाएगा; और
90 [(ख) निवेश या अधिक अन्य अपने धन जमा नहीं है (I) ऐसी संपत्ति जून, 1973 के 1 दिन के रूप में संघ या संस्था के फंड के कोष का एक हिस्सा है जहां संघ या संस्था द्वारा आयोजित किसी भी संपत्ति;
(Ii) किसी भी संपत्ति मार्च, 1983 के 1 दिन पहले संघ या संस्था द्वारा अधिग्रहीत, (द्वारा, या किसी भी कंपनी या निगम की ओर से जारी डिबेंचरों जा रहा है);
संघ या संस्था को आवंटित बोनस शेयर के माध्यम से उपखंड (i) में उल्लिखित फंड के कोष का हिस्सा बनाने के शेयरों के लिए (iii) किसी भी अभिवृद्धि,;
(Iv) स्वैच्छिक योगदान, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आभूषण, फर्नीचर या बोर्ड के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा, निर्दिष्ट,
पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक में से; और]
(ग) यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करता है:
इस धारा के तहत छूट का निवेश किसी भी राशि के संबंध में इनकार किया या अप्रैल, 1989 के 1 दिन पहले जमा नहीं की जाएगी कि भी प्रदान की जाती है अन्यथा की तुलना में किसी भी (5) धारा की उपधारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से एक या अधिक 11 ऐसे धन तो मार्च के 30 वें दिन के बाद निवेश या जमा रहने के लिए जारी नहीं करते हैं तो 91 [1993]: 92 इस धारा के तहत छूट नकद या प्रकृति का स्वैच्छिक योगदान में स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य स्वैच्छिक योगदान के संबंध में इनकार नहीं किया जा जाएगा कि भी प्रदान [के अधीन, इस खंड को तीसरे परन्तुक के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे स्वैच्छिक योगदान, संघ या संस्था द्वारा आयोजित नहीं है कि हालत अन्यथा में से किसी भी एक या उपधारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड के अधिक (5) धारा 11 की, पिछले के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण किया है, जिसमें वर्ष या जो भी बाद में मार्च 1992, को 31 दिन] व्यापार अपने उद्देश्यों और खाते से अलग पुस्तकों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक इस खंड में निहित है कि कुछ भी नहीं, मुनाफे और कारोबार का लाभ किया जा रहा है, संघ या संस्था के किसी भी आय के संबंध में लागू नहीं होगी प्रदान की सम्मान में यह द्वारा बनाए रखा इस तरह के कारोबार की:
किसी भी संस्था या संस्था के संबंध में इस धारा के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अधिसूचना, किसी एक समय में, इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे कि भी प्रदान की जाती, उससे पहले नहीं शुरू होने से एक आकलन वर्ष या साल सहित तीन मूल्यांकन वर्ष (से अधिक अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में ऐसी अधिसूचना) जारी किया गया है जिस पर तारीख,;]
93 [ 94 (23A) किसी भी आय (सिर के तहत आय प्रभार्य के अलावा अन्य 95 [***] या कोई आय "गृह संपत्ति से आय" ब्याज या अपने निवेश से निकाली गई लाभांश के माध्यम से किसी भी विशिष्ट सेवाओं या आय प्रदान करने के लिए प्राप्त) भारत में स्थापित एक संघ या संस्था की अपनी वस्तु के रूप में नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या कानून, चिकित्सा, लेखा, इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर या ऐसे अन्य व्यवसाय के पेशे के प्रोत्साहन होने के 96 केन्द्रीय सरकार के रूप में समय से, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है समय के लिए, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा: बशर्ते कि-
(मैं) एसोसिएशन या संस्था केवल यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए अपने आय पर लागू होता है, या आवेदन के लिए यह जम जाता है; और
(Ii) संघ या संस्था अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए है 97 सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजन के लिए;] 98 [(23AA) किसी भी रेजिमेंटल फंड या ऐसी ताकतों या उनके आश्रितों के अतीत और वर्तमान सदस्यों के कल्याण के लिए संघ के सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित गैर सरकारी फंड की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय;] 99 [(23AAA) के रूप में इस तरह के उद्देश्यों के लिए, स्थापित एक कोष की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय अधिसूचित किया जा सकता है 1 कर्मचारियों या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सरकारी राजपत्र में बोर्ड द्वारा और फंड ऐसे कर्मचारियों के सदस्य हैं, जिनमें से इस तरह के फंड अर्थात् निम्न स्थितियों, को पूरा यदि: - (क) फंड
(मैं) पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए अपने आय पर लागू होता है, या आवेदन के लिए यह जम जाता है; और
(द्वितीय) (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड में यह द्वारा प्राप्त अपने धन और योगदान और अन्य रकम निवेश करता;
(ख) निधि नियमों के अनुसार आयुक्त ने मंजूरी दे दी है 2 इस संबंध में बनाए गए: किसी भी तरह के अनुमोदन के किसी भी एक समय पर इस तरह के निर्धारण वर्ष के लिए प्रभावी होंगे या साल नहीं की मंजूरी के क्रम में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में तीन मूल्यांकन वर्ष से अधिक है, बशर्ते कि;]
3 [(23AAB) एक पेंशन योजना के तहत अगस्त, 1996 के 1 दिन या उसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्थापित बुलाया भी नाम से एक कोष की कोई आय,,, - (मैं) इस तरह के फंड से पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा जो योगदान दिया है करने के लिए;
(Ii) बीमा नियंत्रक द्वारा अनुमोदित है.
. स्पष्टीकरण - इस खंड, अभिव्यक्ति "बीमा के नियंत्रक" के प्रयोजनों के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (5 ब) में उसे सौंपे अर्थ होगा;]
4 [(23B) एक संस्था के किसी भी आय एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में गठित या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत (1860 का 21), या भारत के किसी भी हिस्से में बल में है कि अधिनियम के संगत है, और केवल मौजूदा किसी भी कानून के तहत खादी या ग्रामोद्योग या दोनों के विकास के लिए, और न लाभ के प्रयोजनों के लिए, हद ऐसी आय को खादी या ग्रामोद्योग के उत्पादों की, उत्पादन, बिक्री, या विपणन के व्यवसाय के कारण है: बशर्ते कि-
(मैं) संस्था केवल खादी या ग्रामोद्योग के विकास या दोनों के लिए, अपनी आय पर लागू होता है, या आवेदन के लिए यह जम जाता है; और
(Ii) संस्था खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस खंड के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए, इस प्रकार है:
आगे आयोग, किसी एक समय में, यह दी जाती है, जिसमें वित्तीय वर्ष के बाद अगले आकलन वर्ष के साथ शुरुआत और अधिक से अधिक तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए इस तरह के अनुमोदन अनुदान नहीं होगी.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -
(मैं) "खादी और ग्रामोद्योग आयोग" खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) के तहत स्थापित मतलब है;
(Ii) 5 "खादी" और "ग्रामोद्योग" क्रमश कि अधिनियम में उन्हें सौंपा अर्थ है;] 6 [(23BB) राज्य में खादी या ग्रामोद्योग के विकास के लिए एक राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी राज्य में स्थापित एक प्राधिकरण (खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के रूप में या किसी अन्य नाम से जाना जाता है) के किसी भी आय. . के लिए स्पष्टीकरण से इस खंड के प्रयोजनों के 5 "खादी" और "ग्रामोद्योग" क्रमशः खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) में उन्हें सौंपा अर्थ है;] 6 [(23BBA) किसी भी शरीर या प्राधिकारी के किसी भी आय (चाहे या नहीं एक निगमित निकाय या निगम एकमात्र), स्थापित गठित या में से किसी एक या अधिक के प्रशासन के लिए प्रदान करता है जिसके द्वारा या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत नियुक्त निम्न, कि, या सोसायटी के तहत इस तरह के रूप में पंजीकृत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए सोसायटी (मैथ्स, मंदिरों, गुरुद्वारों, wakfs, चर्चों, सभाओं, agiaries या सार्वजनिक धार्मिक पूजा के अन्य स्थानों सहित) सार्वजनिक धार्मिक या धर्मार्थ ट्रस्टों या निधि कहना है पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21), या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि: इस खंड में कुछ भी नहीं कर से किसी भी विश्वास की आय छूट देने के लिए लगाया जाएगा, बशर्ते कि बंदोबस्ती या समाज उसमें करने के लिए भेजा;]
7 [(23BBB) ऐसी योजना के तहत अपनी निधि से किए गए निवेश से ब्याज, लाभांश या पूंजीगत लाभ के रास्ते से भारत में व्युत्पन्न यूरोपीय आर्थिक समुदाय के किसी भी आय 8 केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट मई इस निमित्त. . के लिए स्पष्टीकरण से इस खंड, "यूरोपीय आर्थिक समुदाय" के प्रयोजनों के 25 मार्च 1957 के रोम की संधि द्वारा स्थापित यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मतलब है;]
9 [(23BBC) क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए सार्क फंड की कोई आय कोलंबो घोषणा द्वारा स्थापित राज्य के प्रमुख या 8 पर स्थापित क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई एसोसिएशन के सदस्य देशों की सरकार द्वारा दिसंबर, 1991 के 21 वें दिन जारी क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई एसोसिएशन के चार्टर द्वारा दिसंबर, 1985 का दिन;] 10 [ 11 (23 सी) की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय (मैं) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष; या
(Ii) प्रधानमंत्री कोष (लोक कला के संवर्धन); या
छात्र फंड (iii) प्रधानमंत्री की सहायता, 12 [या] 13 [(IIIA) सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन; या] (iiiae) के लिए निम्न उप खंड (iiiab) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा धारा 10 के खंड (23 सी) में उपखंड (IIIA) के बाद सम्मिलित किया जाएगा 1999/01/04:
(Iiiab) किसी भी विश्वविद्यालय या केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और न लाभ के प्रयोजनों के लिए मौजूदा अन्य शिक्षण संस्थान, और जो पूरी तरह या काफी हद तक सरकार द्वारा वित्त पोषण किया है; या
(Iiiac) किसी भी अस्पताल या बीमारी या मानसिक न्यूनता से पीड़ित व्यक्तियों का स्वागत और उपचार के लिए या पूरी तरह परोपकारी उद्देश्यों के लिए है और न प्रयोजनों के लिए मौजूदा, चिकित्सा ध्यान या पुनर्वास की आवश्यकता के स्वास्थ्य लाभ के दौरान या व्यक्तियों के व्यक्तियों का स्वागत और उपचार के लिए अन्य संस्था लाभ और जो पूरी तरह या काफी हद तक सरकार द्वारा वित्त पोषण किया है; या
(Iiiad) किसी भी विश्वविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान की कुल वार्षिक प्राप्तियों के रूप में वार्षिक प्राप्तियों की राशि से अधिक नहीं है, तो लाभ के प्रयोजनों के लिए शैक्षिक उद्देश्यों और नहीं करने के लिए पूरी तरह से मौजूदा अन्य शिक्षण संस्थान में निर्धारित किया जा सकता है; या
(Iiiae) किसी भी अस्पताल या बीमारी या मानसिक न्यूनता से पीड़ित व्यक्तियों का स्वागत और उपचार के लिए या पूरी तरह परोपकारी उद्देश्यों के लिए है और न प्रयोजनों के लिए मौजूदा, चिकित्सा ध्यान या पुनर्वास की आवश्यकता के स्वास्थ्य लाभ के दौरान या व्यक्तियों के व्यक्तियों का स्वागत और उपचार के लिए अन्य संस्था लाभ, निर्धारित किया जा सकता है जैसे अस्पताल या संस्था की कुल वार्षिक आय वार्षिक प्राप्तियों की राशि से अधिक नहीं है, या
14 [(चतुर्थ) अधिसूचित किया जा सकता है, जो धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किसी अन्य फंड या संस्था 15 फंड या संस्था और भारत भर में या किसी राज्य या राज्य भर में इसके महत्व की वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए, सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा; या (V) अधिसूचित किया जा सकता है जो पूरी तरह सार्वजनिक धार्मिक प्रयोजनों के लिए या पूरी तरह सार्वजनिक धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए या संस्था (किसी अन्य कानूनी बाध्यता सहित) किसी भी विश्वास, 16 सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा, तरीके को ध्यान में रखते हुए, जिसमें ट्रस्ट या संस्था के मामलों बहां एकत्रित आय ठीक से उसके वस्तुओं के लिए लागू किया जाता है कि सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है और निगरानी कर रहे हैं: निम्न उप खंड (छह) और (के माध्यम से) उपखंड (वी) खंड (23 सी) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा धारा 10 के बाद सम्मिलित किया जाएगा 1999/01/04:
(Vi) किसी भी विश्वविद्यालय या उपखंड में वर्णित उन से अन्य लाभ के प्रयोजनों के लिए शैक्षिक उद्देश्यों और नहीं करने के लिए पूरी तरह से मौजूदा अन्य शैक्षिक संस्थान (iiiab) या उपखंड (iiiad) और जो विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है; या
किसी भी अस्पताल या बीमारी या मानसिक न्यूनता से पीड़ित व्यक्तियों का स्वागत और उपचार के लिए या पूरी तरह परोपकारी उद्देश्यों के लिए है और न प्रयोजनों के लिए मौजूदा चिकित्सा ध्यान या पुनर्वास की आवश्यकता के स्वास्थ्य लाभ के दौरान या व्यक्तियों के व्यक्तियों का स्वागत और उपचार के लिए अन्य संस्था (माध्यम) उपखंड (iiiac) या उपखंड में वर्णित उन से अन्य लाभ, (iiiae) और जो विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है:
फंड या ट्रस्ट या संस्था बशर्ते कि 18a [या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान] उपखंड में निर्दिष्ट (चतुर्थ) या उपखंड (वी) 18a [या उपखंड (vi) या उपखंड (माध्यम)] निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा 17 विहित प्राधिकारी को और ढंग 18 उप खंड (चतुर्थ) या उपखंड (वी के तहत छूट, या उसके बने रहने के अनुदान के प्रयोजन के लिए ): परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, फंड या ट्रस्ट या संस्था को अधिसूचित करने से पहले 18a उपखंड (चतुर्थ) या उपखंड (वी) के तहत [या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान] 18a [या उपखंड (vi) या उपखंड () के माध्यम से], या जानकारी फंड या ट्रस्ट या संस्था से (लेखापरीक्षित वार्षिक खातों सहित) इस तरह के दस्तावेजों के लिए फोन 18a [या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान ] यह फंड या ट्रस्ट या संस्था की गतिविधियों की असलियत के बारे में खुद को संतुष्ट करने के क्रम में आवश्यक समझे 18a [या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान] और कहा कि सरकार ने यह भी रूप में इस तरह की पूछताछ कर सकती है इस संबंध में आवश्यक समझें: फंड या ट्रस्ट या संस्था है कि भी प्रदान 18b [या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान] उपखंड (चतुर्थ) या उपखंड (वी) में निर्दिष्ट 18b [या उपखंड (vi ) या उपखंड (]) के माध्यम से - (एक) पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए अपने आय पर लागू होता है, या आवेदन के लिए यह जम जाता है; और
19 [(ख) निवेश या अधिक अन्य अपने धन जमा नहीं है (मैं) फंड, ट्रस्ट या संस्था द्वारा आयोजित किसी भी संपत्ति 18B ऐसी संपत्ति फंड, ट्रस्ट या संस्था के कोष के हिस्से के रूप में जहां [या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान] 18B [या किसी भी विश्वविद्यालय अन्य शैक्षिक संस्था या किसी भी अस्पताल या जून, 1973 के 1 दिन के रूप में अन्य चिकित्सा संस्थान] या; (Ii) किसी संपत्ति फंड, ट्रस्ट या संस्था द्वारा अधिग्रहीत, (द्वारा, या किसी भी कंपनी या निगम की ओर से जारी डिबेंचरों जा रहा है) 18b 1 से पहले [या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान] मार्च, 1983 के दिन; (Iii) फंड, ट्रस्ट या संस्था को आवंटित बोनस शेयर के माध्यम से उपखंड (i) में उल्लिखित कोष का हिस्सा बनाने के शेयरों के लिए किसी भी अभिवृद्धि 18b [या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान]; (Iv) स्वैच्छिक योगदान, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आभूषण, फर्नीचर या बोर्ड के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा, निर्दिष्ट,
अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए:]
भी प्रदान की जाती है कि उप - खंड (चतुर्थ) या उप धारा के तहत छूट (वी) अन्यथा रूपों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में, अप्रैल, 1989 के 1 दिन पहले निवेश या जमा किसी भी राशि के संबंध में इनकार नहीं किया जायेगा या उपधारा में निर्दिष्ट मोड (5) धारा 11 की तरह के फंडों तो मार्च के 30 वें दिन के बाद निवेश या जमा रहने के लिए जारी नहीं करते हैं तो 20 [1993]: निम्नलिखित पांचवें परंतुक वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा धारा 10 के खंड (23 सी) के चौथे परंतुक के बाद सम्मिलित किया जाएगा 1999/01/04:
(के माध्यम से) उपखंड (vi) या उप धारा के तहत छूट अन्यथा रूपों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में जून, 1998 के 1 दिन पहले निवेश या जमा किसी भी राशि के संबंध में इनकार नहीं किया जा जाएगा कि भी प्रदान की या उपधारा में निर्दिष्ट मोड (5) धारा 11 की तरह के फंडों तो मार्च, 2001 के 30 वें दिन के बाद निवेश या जमा रहने के लिए जारी नहीं करते हैं:
21 [भी प्रदान की जाती है कि उपखंड के तहत छूट (चतुर्थ) या उपखंड (वी) 21A [या उपखंड (vi) या उपखंड (माध्यम)] के अलावा और स्वैच्छिक योगदान के संबंध में इनकार नहीं किया जायेगा नकद या प्रकृति का स्वैच्छिक योगदान में स्वैच्छिक योगदान ऐसे स्वैच्छिक योगदान ट्रस्ट या संस्था द्वारा आयोजित नहीं है कि इस शर्त के अधीन इस उपखंड, को तृतीय परन्तुक के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट 21A [या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान], अन्यथा की तुलना में किसी भी उपधारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से एक या एक से अधिक (5) धारा 11 की, जो पिछले वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के बाद जो में ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण किया है या जो भी बाद में मार्च 1992, को 31 दिन की है:] कि कुछ भी नहीं (चतुर्थ) या उपखंड (वी) उप - खंड में निहित भी प्रदान 21A [या उपखंड (vi) या उपखंड (माध्यम)] फंड या ट्रस्ट या संस्था के किसी भी आय के संबंध में लागू नहीं होगी 21A [या किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान], व्यापार अपने उद्देश्यों और खाते से अलग पुस्तकों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है, जब तक लाभ और व्यापार के लाभ की जा रही इस तरह के व्यापार के संबंध में यह द्वारा बनाए रखा : उपखंड (चतुर्थ) या उपखंड के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अधिसूचना (वी), किसी भी एक समय पर, नहीं एक आकलन वर्ष सहित तीन मूल्यांकन वर्ष (से अधिक, इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे कि भी प्रदान की या अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में ऐसी अधिसूचना जारी की जाती है, जिस पर तारीख) से पहले शुरू होने वर्ष;]
22 [(23D) 23 [किसी भी आय का (I) भारत अधिनियम, 1992 के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के तहत पंजीकृत एक म्युचुअल फंड (1992 का 15) या नियमों उसके अधीन बनाए गए;
(Ii) ऐसे अन्य म्युचुअल फंड, अधिसूचना द्वारा मई एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान द्वारा स्थापित या भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के रूप में इस तरह की स्थितियों के अधीन द्वारा अधिकृत 24 सरकारी राजपत्र में, इस निमित्त विनिर्दिष्ट .] स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -
(क) अभिव्यक्ति "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 'भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट स्टेट बैंक, 1955 (1955 का 23) के तहत गठित मतलब है, एक सहायक बैंक, 1959 भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम में परिभाषित के रूप में (1959 का 38), इसी नए बैंक बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के तहत गठित, या बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम की धारा 3 के तहत , 1980 (1980 का 40);
(ख) अभिव्यक्ति "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 ए में उसे सौंपे अर्थ होगा 25 ;] 26 [(ग) अभिव्यक्ति 27 "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" खंड में उसे सौंपे अर्थ होगा (क) उप - धारा (1) के भारत अधिनियम प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, 1992 (की धारा 2 के 1992 के 15);] 28 [(23E) ऐसे विनिमय जोखिम प्रशासन फंड की कोई आय केन्द्र सरकार के रूप में, या तो संयुक्त रूप से या अलग से, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा स्थापित, अधिसूचना द्वारा मई 29 सरकारी राजपत्र में, इस संबंध में निर्दिष्ट करें: फंड की ऋण और नहीं किसी भी पिछले वर्ष के दौरान आयकर करने का आरोप लगाया खड़े किसी भी राशि को एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, इसलिए साझा राशि का पूरा साथ, या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से, साझा किया जाता है जहां कि प्रदान की जानी मानी जाएगी, इस तरह की राशि तो साझा किया जाता है और उसके अनुसार आयकर के दायरे में होगी, जिसमें पिछले वर्ष की आय.
. के लिए स्पष्टीकरण से इस खंड, अभिव्यक्ति "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" के प्रयोजनों कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 ए में उसे सौंपे अर्थ होगा 30 ;] 31 [(23F) लाभांश या एक उद्यम पूंजी उपक्रम में इक्विटी शेयरों के माध्यम से किए गए निवेश से एक उद्यम पूंजी निधि या एक उद्यम पूंजी कंपनी की लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के रास्ते से कोई आय: इस तरह के उद्यम पूंजी निधि या उद्यम पूंजी कंपनी विहित प्राधिकारी द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे दी है बशर्ते कि 32 नियमों के अनुसार 33 इस निमित्त और संतुष्ट निर्धारित शर्तों में किए गए: आगे विहित प्राधिकारी द्वारा किसी भी अनुमोदन, किसी एक समय में, इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे, बशर्ते कि नहीं तीन आकलन वर्ष से अधिक, अनुमोदन के क्रम में निर्दिष्ट किया जा सकता है:
33a भी प्रदान [कि उक्त इक्विटी शेयर हस्तांतरित कर रहे हैं, तो एक के भीतर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के लिए एक उद्यम पूंजी निधि या एक उद्यम पूंजी कंपनी द्वारा (भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जा रहा ने कहा कि शेयरों की घटना में अन्य की तुलना में) उनके अधिग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पिछले वर्ष या पिछले वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं किया गया है, जो इस तरह के इक्विटी शेयर पर लाभांश के माध्यम से आय की कुल राशि में जो इस तरह के हस्तांतरण जगह ले ली है इस तरह के हस्तांतरण जगह ले ली है, जिसमें उद्यम पूंजी निधि का या पिछले वर्ष की उद्यम पूंजी कंपनी की आय होना समझा जाएगा:] 33b [किसी भी अगर छूट तिहाई परंतुक में उल्लेख किया है के रूप में इक्विटी शेयरों के इस तरह के हस्तांतरण पर उत्पन्न होने वाले, लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी कि भी प्रदान की.] स्पष्टीकरण -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(क) "उद्यम पूंजी निधि" मुख्य रूप से इक्विटी शेयर प्राप्त करने के रास्ते से निवेश के लिए न्यासियों द्वारा पैसा जुटाने के लिए स्थापित पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक ट्रस्ट डीड के तहत काम कर, इस तरह के फंड का मतलब निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार एक उद्यम पूंजी उपक्रम;
(ख) "उद्यम पूंजी कंपनी" निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उद्यम पूंजी उपक्रमों के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से निवेश किया है के रूप में ऐसी कंपनी से है; और
(ग) "उद्यम पूंजी उपक्रम" जिनके शेयरों भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो इस तरह के घरेलू कंपनी का मतलब है 34 [पीढ़ी या पीढ़ी और बिजली या बिजली या के व्यापार के किसी अन्य रूप से वितरण के कारोबार में लगे हुए दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने या के रूप में इस तरह के लेख या (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित) चीजों की] निर्माण या उत्पादन में अधिसूचित किया जा सकता है 35 इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा;] निम्नलिखित खंड (ग) और (घ) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा धारा 10 के खंड का स्पष्टीकरण (23F) को मौजूदा खंड (ग) के लिए रखे जाएँगे 1999/01/04:
(ग) "उद्यम पूंजी उपक्रम" जिनके शेयरों भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो पीढ़ी या पीढ़ी और बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप से वितरण के कारोबार में लगे हुए हैं या व्यापार में लगी हुई है ऐसे में घरेलू कंपनी का मतलब ; दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने या विकासशील के कारोबार में, किसी भी बुनियादी सुविधाओं की सुविधा है या इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित) इस तरह के लेख या चीजों का निर्माण या उत्पादन में लगे हुए बनाए रखने और संचालन की
(घ) "बुनियादी सुविधा" का मतलब सड़क, राजमार्ग, पुल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेल प्रणाली, जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, सफाई और सीवरेज प्रणाली या इस में बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में एक समान प्रकृति के किसी अन्य सार्वजनिक सुविधा सरकारी राजपत्र और जिसमें ओर से धारा 80-IA की उप - धारा (4 क) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा;
36 लाभांश, ब्याज या विकासशील के व्यापार पर ले जाने के लिए किसी भी उद्यम में शेयर या लंबे समय तक वित्त के माध्यम से किए गए निवेश से एक बुनियादी सुविधाओं कैपिटल फंड या एक बुनियादी सुविधाओं पूंजी कंपनी की लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के रास्ते से [(23g) किसी भी आय , किसी भी बुनियादी सुविधा को बनाए रखने और संचालन 37 [***]. स्पष्टीकरण -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(क) "बुनियादी ढांचे पूंजी कंपनी" शेयर प्राप्त करने या, विकासशील बनाए रखने और परिचालन बुनियादी ढांचे की सुविधा के व्यापार पर ले जाने के एक उद्यम के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने के माध्यम से निवेश किया है के रूप में ऐसी कंपनी से है;
(ख) "बुनियादी ढांचे पूंजी कोष" शेयर प्राप्त करने या लंबे समय उपलब्ध कराने के माध्यम से निवेश के लिए न्यासियों द्वारा पैसा जुटाने के लिए स्थापित पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक ट्रस्ट डीड, के तहत काम ऐसे फंड का मतलब अवधि बुनियादी ढांचे की सुविधा है, के विकास को बनाए रखने और संचालन के व्यापार पर ले जाने के एक उद्यम के लिए वित्त;
38 [(ग) "बुनियादी सुविधा" का मतलब है, (मैं) एक सड़क, राजमार्ग, पुल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेल प्रणाली या उप - धारा (4 ए में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा जो सरकारी गजट में इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में एक समान प्रकृति के किसी अन्य सार्वजनिक सुविधा ) धारा 80-IA की;
(Ii) जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, धारा 80-IA की उप - धारा (4 क) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा जो स्वच्छता और सीवरेज प्रणाली;
(Iii) पीढ़ी या पीढ़ी और बिजली या ऐसी परियोजना अप्रैल, 1993 के 1 दिन या उसके बाद पैदा करने की शक्ति शुरू होता है, जहां बिजली के किसी अन्य रूप से वितरण के लिए एक परियोजना;
(Iv) एक अप्रैल, 1995 से 1 दिन को या उसके बाद दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना;]
(घ) "दीर्घकालिक वित्त" उप - धारा (1) धारा 36 के खंड (आठवीं) में उसे सौंपे अर्थ होगा;]
निम्नलिखित खंड (23g) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा धारा 10 के मौजूदा खंड (23g) के लिए रखे जाएँगे 1999/01/04:
(23g) धारा 115 हे, ब्याज या जून के 1 दिन या उसके बाद किए गए निवेश से एक बुनियादी सुविधाओं कैपिटल फंड या एक बुनियादी सुविधाओं पूंजी कंपनी की लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ में निर्दिष्ट लाभांश के अलावा अन्य लाभांश की तरफ से किसी भी आय, 1998 पूरी तरह इस में बनाए गए नियमों के अनुसार यह द्वारा किए गए एक आवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जो किसी भी बुनियादी सुविधाओं की सुविधा और, के विकास को बनाए रखने और संचालन के कारोबार में लगे किसी भी उद्यम में शेयर या लंबे समय तक वित्त के माध्यम से ओर और जो निर्धारित शर्तों को संतुष्ट करता है.
स्पष्टीकरण खंड के प्रयोजनों. के लिए -
(क) "बुनियादी ढांचे पूंजी कंपनी" शेयर प्राप्त करने या पूरी तरह विकसित करने को बनाए रखने और परिचालन बुनियादी ढांचे की सुविधा के व्यापार में लगे उद्यम के लिए लंबी अवधि के वित्त प्रदान करने के माध्यम से निवेश किया है के रूप में ऐसी कंपनी से है;
(ख) "बुनियादी ढांचे पूंजी कोष" शेयर प्राप्त करने के रास्ते से निवेश के लिए न्यासियों द्वारा पैसा जुटाने के लिए स्थापित पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक ट्रस्ट डीड, के तहत काम या उपलब्ध कराने के इस तरह के फंड का मतलब है लंबी पूर्ण बुनियादी ढांचे की सुविधा है, के विकास को बनाए रखने और संचालन के व्यापार में लगे उद्यम के लिए अवधि वित्त;
(ग) "बुनियादी सुविधा" का मतलब है,
(मैं) एक सड़क, राजमार्ग, पुल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेल प्रणाली, एक पानी की आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, सफाई और सीवरेज प्रणाली के रूप में या एक समान प्रकृति के किसी अन्य सार्वजनिक सुविधा में इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है सरकारी राजपत्र और जो धारा 80-IA की उप - धारा (4 क) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा;
(Ii) पीढ़ी या पीढ़ी और बिजली या ऐसी परियोजना अप्रैल, 1993 के 1 दिन या उसके बाद पैदा करने की शक्ति शुरू होता है, जहां बिजली के किसी अन्य रूप से वितरण के लिए एक परियोजना;
(Iii) अप्रैल, 1995 के 1 दिन या उसके बाद दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एक परियोजना;
(Iv) धारा 80-IA की उप - धारा (4F) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा जो आवास के लिए एक परियोजना;
(घ) "दीर्घकालिक वित्त" उप - धारा (1) धारा 36 के खंड (आठवीं) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
39 [ 40 (24) के सिर के तहत किसी भी आय प्रभार्य "गृह संपत्ति से आय 'और' अन्य स्रोतों से आय" मुख्य रूप से कामगार और नियोक्ताओं के बीच या कामगार और कामगार के बीच संबंधों को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए गठित ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अर्थ के भीतर (एक) एक पंजीकृत संघ;
(ख) पंजीकृत यूनियनों का एक संघ उपखंड (क) में निर्दिष्ट;]
(25) (क) द्वारा आयोजित किया है, या जो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) को लागू करता है करने के लिए किसी भी भविष्य निधि, और बिक्री से उत्पन्न होने वाले फंड में से किसी पूंजीगत लाभ, की संपत्ति हैं जो कर रहे हैं प्रतिभूतियों पर ब्याज , विनिमय या ऐसी प्रतिभूतियों के हस्तांतरण;
(Ii) किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त कोई भी आय;
(Iii) एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त कोई भी आय;
41 [(चतुर्थ) एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त कोई भी आय;] 42 [(वी) किसी भी आय प्राप्त- (क) न्यासी बोर्ड ने कहा कि अधिनियम की धारा 3 जी के तहत स्थापित जमा लिंक्ड बीमा कोष की ओर से, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) के अधीन गठित; या
(ख) न्यासी बोर्ड ने कहा कि अधिनियम की धारा 6C के तहत स्थापित जमा लिंक्ड बीमा कोष की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन गठित;]
43 [(25A) कर्मचारियों के किसी भी आय राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) राज्य बीमा कोष कर्मचारियों के प्रावधानों के तहत स्थापित ';] 44 [(26) 45 एक के एक सदस्य के मामले में 46 भाग मैं या के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में रहने वाले संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसूचित जनजाति के खंड (25) के रूप में परिभाषित, छठी संविधान की अनुसूची या में 47 [अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा राज्य] या अधिसूचना सं TAD/R/35/50/109 द्वारा कवर क्षेत्रों में, 23 फ़रवरी 1951, दिनांक उप अनुच्छेद के प्रावधान के तहत असम के राज्यपाल द्वारा जारी (3) ने कहा कि अनुच्छेद 20 के [इसे तुरंत पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 18) के प्रारंभ से पहले खड़ा था] 47A [या जम्मू और कश्मीर राज्य], अर्जित करता है या उसे पैदा होती है जो किसी भी आय के लद्दाख क्षेत्र में - (क) क्षेत्रों में किसी भी स्रोत से 48 [या राज्य पूर्वोक्त], या (ख) लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में;]
49 [(26A) किसी भी आय एकत्रित या किसी भी व्यक्ति के लिए उत्पन्न होने वाले 50 अप्रैल, 1 दिन पहले किसी भी निर्धारण वर्ष शुरू करने से संबंधित कोई भी पिछले वर्ष में लद्दाख जिले में या भारत के बाहर किसी भी स्रोत से [***] 51 [1989 ], ऐसे व्यक्ति है कि पिछले वर्ष में कहा जिले में निवास कहां है: वह अप्रैल, 1962 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष में उस जिले का निवासी था जब तक कि इस खंड के किसी भी ऐसे व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होगी.
52 [स्पष्टीकरण 1]. के लिए इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति वह उप - धारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा की आवश्यकताओं को पूरा अगर लद्दाख जिले में निवासी होना समझा जाएगा (3) या उपधारा (4) * धारा 6 की, मामले के रूप में, संशोधनों के अधीन हो सकता है कि भारत के लिए उन उप वर्गों में (मैं) के संदर्भ में कहा जिले के लिए संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा; और
(Ii) खंड (i) उप - धारा की (3), भारतीय कंपनी के संदर्भ में जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू किया जा रहा है और कर रहे समय के लिए गठन किया है और किसी भी कानून के तहत पंजीकृत कंपनी को संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा अपने उस वर्ष में उस जिले में कार्यालय दर्ज की गई.]
53 [. में स्पष्टीकरण 2 इस खंड, लद्दाख के जिला करने के लिए संदर्भ जून, 1979 के 30 वें दिन पर कहा कि जिले में शामिल क्षेत्रों के लिए संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा;] 55 [(26B) एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या किसी भी अन्य शरीर, संस्था या संघ की (पूरी तरह सरकार द्वारा वित्तपोषित एक शरीर, संस्था या संघ जा रहा है), जहां ऐसे निगम या अन्य शरीर या संस्था या द्वारा स्थापित निगम के किसी भी आय एसोसिएशन की स्थापना या के हितों को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया है 56 [अनुसूचित जातियों के सदस्यों या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग या किसी भी दो या उन सभी की]. 57 [स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. - (एक) 58 "अनुसूचित जातियों" और 59 "अनुसूचित जनजाति" क्रमशः खंड में उन्हें सौंपा अर्थ (24) होगा और (25) संविधान के अनुच्छेद 366 के; (ख) "पिछड़े वर्गों" अधिसूचित-जा सकता है, के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य नागरिकों के ऐसे वर्गों, इसका मतलब
केन्द्र सरकार द्वारा (मैं); या
(Ii) किसी राज्य सरकार द्वारा,
मामले के रूप में समय - समय पर, हो सकता है;]
60 [(26BB) एक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगम के किसी भी आय. . के लिए स्पष्टीकरण से इस खंड, "अल्पसंख्यक समुदाय" के उद्देश्य से एक समुदाय अधिसूचित मतलब है 61 इस संबंध में सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा इस तरह के रूप में;] 62 [(27) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या दोनों खंड (26B) में निर्दिष्ट या तो के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए गठित एक सहकारी समिति के किसी भी आय: सहकारी समिति की सदस्यता सरकार और इस तरह के अन्य समाजों द्वारा प्रदान की जाती हैं समान उद्देश्यों और समाज के वित्त के लिए गठित ही अन्य सहकारी समितियों के होते हैं बशर्ते कि;]
64 [(29) 65 एक अधिकार के मामले में वस्तुओं के विपणन के लिए तत्समय प्रवृत्त, भंडारण, प्रसंस्करण या वस्तुओं के विपणन की सुविधा के लिए गोदाम या गोदामों के देने से निकाली गई किसी भी आय के लिए किसी भी कानून के तहत गठित;] 66 [(30) 67 भारत में चाय बढ़ रही है और निर्माण के व्यापार पर किया जाता है, जो एक निर्धारिती के मामले में, किसी भी ऐसी योजना के तहत चाय बोर्ड से या के माध्यम से प्राप्त किसी भी सब्सिडी की राशि 68 पौधरोपण या चाय की झाड़ियों के प्रतिस्थापन के लिए 69 [या कायाकल्प या चाय की खेती के लिए प्रयोग किया जाता क्षेत्रों के समेकन के लिए] केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे रूप में: निर्धारिती को प्रस्तुत बशर्ते कि 70 का संबंध निर्धारण वर्ष के लिए आय के बारे में उनकी वापसी के साथ या के रूप में इस तरह के अतिरिक्त समय के भीतर के साथ, [आकलन] अधिकारी 70 [आकलन] अधिकारी अनुमति दे सकता है, राशि के लिए के रूप में चाय बोर्ड से एक प्रमाण पत्र इस तरह की सब्सिडी को पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती को भुगतान किया. . में स्पष्टीकरण इस खंड, "चाय बोर्ड" चाय बोर्ड चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के तहत स्थापित मतलब है;]
71 केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र में, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है, के रूप में बढ़ रहा है और विनिर्माण रबर, कॉफी, इलायची या भारत में इस तरह के अन्य वस्तु के व्यापार पर किया जाता है, जो एक निर्धारिती के मामले में [(31), किसी भी सब्सिडी की राशि पौधरोपण या ऐसे अन्य वस्तु के विकास के लिए या रबर की खेती के लिए इस्तेमाल किया क्षेत्रों का कायाकल्प या समेकन के लिए रबर के पौधों, कॉफी पौधों, इलायची के पौधों या पौधों के प्रतिस्थापन के लिए ऐसे किसी भी योजना के तहत संबंधित बोर्ड से या के माध्यम से प्राप्त केन्द्रीय सरकार के रूप में कॉफी, इलायची या ऐसे अन्य वस्तु, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे: निर्धारिती संबंध निर्धारण वर्ष के लिए या निर्धारण अधिकारी के रूप में इस तरह के अतिरिक्त समय के भीतर उनकी आय के रिटर्न के साथ साथ, मूल्यांकन अधिकारी को प्रस्तुत बशर्ते कि अनुमति दे सकता है, संबंधित बोर्ड से एक प्रमाण पत्र, के लिए भुगतान ऐसी सब्सिडी की राशि के रूप में पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती.
स्पष्टीकरण इस खंड, "संबंधित बोर्ड" का अर्थ है, में. -
(मैं) रबर के संबंध में, रबर बोर्ड, रबर अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 के तहत गठित
(Ii) कॉफी के संबंध में कॉफी बोर्ड, कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 के तहत गठित
(Iii) इलायची के संबंध में, मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 3 के तहत गठित
(Iv) इस खंड, किसी भी बोर्ड या केंद्र सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित अन्य अधिकार के तहत निर्दिष्ट किसी अन्य वस्तु के संबंध में;]
72 [(32) सीमा तक, धारा 64, कि उप - धारा के तहत उसकी कुल आय में includible किसी भी आय की उप - धारा (1 ए) में निर्दिष्ट एक निर्धारिती के मामले में ऐसी आय एक हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है जिनकी आय इतनी includible है प्रत्येक नाबालिग बच्चे के संबंध में;] 73 [(33) धारा 115 हे में निर्दिष्ट लाभांश के माध्यम से किसी भी आय.]