"वेतन", "विशेषाधिकार" और परिभाषित "वेतन के एवज में मुनाफे".
45 17. 46 वर्गों 15 और 16 और इस खंड की, के प्रयोजनों के लिए - (1) "वेतन" भी शामिल है
(मैं) मजदूरी;
(Ii) किसी वार्षिकी या पेंशन;
(Iii) किसी भी ग्रेच्युटी;
(Iv) किसी भी वेतन या मजदूरी के अलावा की या में एवज में कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ या लाभ;
(V) वेतन के किसी भी अग्रिम;
47 [(VA) के किसी भी अवधि के संबंध में एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान उनके द्वारा उठाया नहीं छोड़;] (Vi) यह चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के तहत कर के दायरे में है करने के लिए किस हद तक, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी के खाते में जमा शेष राशि के लिए सालाना अभिवृद्धि; और
(सात) हद तक एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 11 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट के रूप में स्थानांतरित संतुलन में शामिल कर रहे हैं कि सभी राशियों के कुल जो करने के लिए यह (4) उसके उपनियम के तहत कर के दायरे में है;
48 (2) "विशेषाधिकार" भी शामिल है 49 (मैं) किराया मुक्त आवास का मूल्य उसके नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को उपलब्ध कराई; (Ii) उसके नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को प्रदान की किसी भी आवास का सम्मान किराए के मामले में कोई रियायत के मूल्य;
(Iii) कोई लाभ या सुविधा का मूल्य दी या लागत का या निम्न में से किसी मामले में रियायती दर पर नि: शुल्क प्रदान की: -
(क) क्या एक निर्देशक है जो एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;
(ख) कंपनी में पर्याप्त रुचि है जो एक व्यक्ति जा रहा है एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;
(एक कंपनी सहित) किसी भी नियोक्ता द्वारा (ग) एक कर्मचारी को जिसे पैराग्राफ (क) और (ख) इस उप - खंड के लिए लागू नहीं है और जिनकी आय का प्रावधान 50 [सिर "वेतन" के तहत (कारण से चाहे , या भुगतान या एक या एक से अधिक नियोक्ताओं द्वारा की अनुमति है), मौद्रिक भुगतान के माध्यम से व्यवस्था नहीं की सभी लाभ या सुख के मूल्य का अनन्य, चौबीस हजार रुपये से अधिक है.] 51 [स्पष्टीकरण. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह है कि इसके द्वारा अपने निवास से अपने कार्यालय या काम की अन्य जगह पर निर्धारिती द्वारा यात्रा के लिए एक कंपनी या एक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी वाहन का उपयोग करते हैं, या इस तरह के कार्यालय से या घोषित किया जाता है दी एक लाभ या सुविधा के रूप में माना या नि: शुल्क या इस उप - खंड के प्रयोजनों के लिए रियायती दर पर उसे करने के लिए प्रदान नहीं की जाएगी, उसके निवास के लिए जगह है;] (Iv) जो है, लेकिन इस तरह के भुगतान के लिए किसी भी दायित्व के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि, निर्धारिती द्वारा देय हो गया होता; और
(V) सीधे चाहे या किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के अलावा किसी अन्य फंड, या एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष के माध्यम से, नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि 52 [या कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध की धारा 3 जी के तहत स्थापित एक जमा लिंक्ड इंश्योरेंस फंड जैसा भी मामला हो अधिनियम, 1948 (1948 का 46), या, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध के धारा 6C अधिनियम, 1952 (1952 का 19)], निर्धारिती के जीवन पर या करने के लिए एक आश्वासन लागू करने के लिए एक वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव: 53 इस खंड में कुछ भी नहीं, करने के लिए लागू नहीं होगी [- (मैं) नियोक्ता द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में एक कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को उपलब्ध कराई गई किसी भी चिकित्सा उपचार के मूल्य;
54 [(द्वितीय) वास्तव में उसके परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में उनकी चिकित्सा उपचार या इलाज पर कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि (क) क्या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अनुमोदित किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में 55 इसके कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा; (ख) निर्धारित बीमारियों के संबंध में 56 मुख्य आयुक्त निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते द्वारा अनुमोदित किसी भी अस्पताल में या बीमारियों, 57 : उप खंड (ख) में गिरने के एक मामले में, कर्मचारी अपनी आय का रिटर्न चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी, जिसके लिए रोग या बीमारी को निर्दिष्ट अस्पताल से एक प्रमाण पत्र और अस्पताल के लिए भुगतान की गई राशि की रसीद के साथ संलग्न करेगा, बशर्ते कि ;]
(Iii) किसी कर्मचारी के संबंध में एक नियोक्ता द्वारा देय प्रीमियम के किसी भी हिस्से को, खंड (आईबी) के के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत ऐसे कर्मचारी के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए उप - धारा (1) धारा 36 के;
(Iv) कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी प्रीमियम के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि के लिए अपने स्वास्थ्य पर एक बीमा या उद्देश्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत उनके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के प्रभाव के लिए या बल में रखने के लिए धारा 80 डी के;
(V) वास्तव में [खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट उपचार के अलावा अन्य] उनके परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में उनकी चिकित्सा उपचार या इलाज पर कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि; तो, हालांकि, इस तरह के योग को पिछले वर्ष में दस हजार रुपये से अधिक नहीं है;
(Vi) किसी भी व्यय नियोक्ता द्वारा खर्च पर
(1) मेडिकल कर्मचारी का उपचार, या भारत के बाहर इस तरह के कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य;
(2) यात्रा 58 [और] कर्मचारी या चिकित्सा उपचार के लिए ऐसे कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य के विदेश में रहने; (3) यात्रा करते हैं और इस तरह के उपचार के संबंध में मरीज के साथ जुडा हुआ है जो एक परिचर के विदेश में रहने के लिए,
59 की हालत को [विषय है कि (ए) चिकित्सा उपचार पर होने वाले खर्च और विदेश में रहना ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक दस्तूरी से बाहर रखा जाएगा; और
(बी) यात्रा पर व्यय उसमें कहा व्यय सहित पहले अभिकलन के रूप में, केवल जिसका सकल कुल आय एक कर्मचारी के मामले में रिआयत से बाहर रखा जाना होगा दो लाख रुपये से अधिक न हो;]
(सात) वास्तव में या उस धारा के तहत निर्दिष्ट शर्तों के खंड (vi) विषय में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि.
स्पष्टीकरण खंड के प्रयोजनों. के लिए (2), -
(मैं) "अस्पताल" एक डिस्पेंसरी या एक क्लिनिक में शामिल 60 [या एक नर्सिंग होम]; (Ii) "परिवार", एक व्यक्ति के संबंध में, खंड (5) धारा 10 के रूप में एक ही अर्थ होगा; और
(Iii) "सकल कुल आय" खंड 80B (5) खंड के रूप में एक ही अर्थ होगा;]
62 (3) "वेतन के एवज में मुनाफे" भी शामिल है (मैं) के कारण किसी भी मुआवजे की राशि या अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता पर या अपने रोजगार या उससे संबंधित नियमों और शर्तों के संशोधन की समाप्ति के सिलसिले में से एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त;
(Ii) किसी भुगतान के अलावा अन्य किसी भी भुगतान ((10) खंड में निर्दिष्ट 63 [, खंड (10 ए)] 64 [, खंड (10 बी)], खंड (11), 65 [खंड (12) 65A [, खंड ( 13)] या कारण के लिए धारा 10, या एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता से या एक प्रोविडेंट या अन्य निधि से एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त के खंड (13A)] 65B [(]) एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि जा रहा है, इस हद तक नहीं यह इस तरह के योगदान पर निर्धारिती या ब्याज से योगदान से मिलकर बनता है जो नहीं करता है.