32 132. 33 (1) जहां 34 [महानिदेशक या निदेशक] या 35 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] 36 [या किसी भी तरह के 37 [उप निदेशक] या 38 [उप] आयुक्त बोर्ड द्वारा इस संबंध में सशक्त किया जा सकता है के रूप में], उनके कब्जे में जानकारी के परिणाम में विश्वास करने का कारण है कि- (क) उप - धारा के तहत एक सम्मन जिसे किसी भी व्यक्ति (1) भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 37 के, 1922 (1922 का 11), या उप - धारा (1) इस अधिनियम की धारा 131 का, या (4) भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 22 के, या इस अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के तहत उप - धारा के तहत एक नोटिस उत्पादन, या उत्पादित होने का कारण के किसी भी पुस्तकों के लिए जारी किया गया था खाता या अन्य दस्तावेजों को छोड़ दिया जाए या इस तरह के सम्मन या नोटिस द्वारा अपेक्षित उत्पादन, या उत्पादित होने का कारण, खाते या अन्य दस्तावेजों की ऐसी पुस्तकों करने में विफल रहा है, या
(ख) किसी भी व्यक्ति को एक सम्मन या पूर्वोक्त, या, उत्पादन या उत्पादन होने का कारण नहीं होगा नहीं हो गया है या जारी किया जा सकता है के रूप में की सूचना है जिसे, किसी भी खाते की किताबें या के लिए उपयोगी है, या करने के लिए प्रासंगिक हो जाएगा जो अन्य दस्तावेजों, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के तहत किसी भी कार्यवाही (1922 का 11), या इस अधिनियम के तहत, या
(ग) किसी भी व्यक्ति को किसी भी पैसे, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज और इस तरह पैसा, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है के कब्जे में है आय या संपत्ति 39 कर दिया गया है, या नहीं है जो [ भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या (बाद अघोषित आय या संपत्ति के रूप में भेजा इस खंड में) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए] का खुलासा नहीं किया जाएगा (ए) 41 [महानिदेशक या निदेशक] या 42 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त], जैसा भी मामला हो, प्राधिकृत कर सकते हैं किसी भी 43 [उप निदेशक], 44 [उप] आयुक्त, 45 [सहायक निदेशक], 46 [ सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी], या (ख) ऐसे 43 [उप निदेशक] या 44 [उप] आयुक्त, जैसा भी मामला हो, प्राधिकृत कर सकते हैं किसी भी 45 [सहायक निदेशक], 46 [सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी], (ताकि सभी मामलों में प्राधिकृत अधिकारी चलकर अधिकृत अधिकारी के रूप में भेजा जा रहा है) करने के लिए]
(मैं) में प्रवेश और खोज किसी भी 47 वह खाता, अन्य दस्तावेजों, धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की ऐसी किताबें रखा जाता है कि संदेह करने का कारण है, जहां [भवन, जगह, पोत, वाहन या विमान]; (द्वितीय) को तोड़ने के किसी भी दरवाजे का ताला खोलने, बॉक्स, लॉकर, सेफ, आलमारी या चाबियाँ तत्संबंधी उपलब्ध नहीं हैं जहां खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को व्यायाम के लिए अन्य संदूक;
48 प्राधिकृत अधिकारी संदेह करने का कारण है अगर [(आईआईए) के बाहर हो गया है, जो किसी भी व्यक्ति को खोज, या में शामिल होने के बारे में है, या में है, निर्माण, जगह, पोत, वाहन या विमान, ऐसे व्यक्ति के बारे में स्रावित गया है कि उसकी व्यक्ति खाते, अन्य दस्तावेजों, धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की कोई भी ऐसी किताबें;] (Iii) किसी भी खाते की ऐसी किताबें, अन्य दस्तावेजों, धन, सर्राफा, आभूषण या ऐसी खोज का एक परिणाम के रूप में पाया अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज जब्त;
(Iv) जगह खाते या अन्य दस्तावेजों की किसी भी पुस्तक पर पहचान के चिह्न या बनाने या अर्क बनाया या प्रतियां उधर होने का कारण;
(V) एक नोट या किसी भी तरह के पैसे, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की एक सूची बनाने के लिए:
49 खंड (क) में निर्दिष्ट किसी भवन, जगह, पोत, वाहन या विमान किसी के अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र के भीतर है जहां बशर्ते कि [ 50 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त], लेकिन इस तरह के 50 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] है कोई अधिकार क्षेत्र व्यक्ति खंड में निर्दिष्ट से अधिक (एक) या खंड (ख) या खंड (ग), तो, अनुभाग में किसी बात के होते हुए भी 51 उसे सभी में इस उपधारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए [120], यह सक्षम हो जाएगा वह विश्वास करने के लिए उस से प्राधिकरण प्राप्त करने में कोई देरी का कारण है ऐसे मामलों में जहाँ 52 ] [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] राजस्व के हितों को शायद प्रतिकूल ऐसे व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र होने 53 [आगे यह किसी भी महत्वपूर्ण लेख या बात का भौतिक कब्जा लेने और कारण इसकी मात्रा, वजन या अन्य शारीरिक विशेषताओं के कारण या एक खतरनाक प्रकृति की अपनी किया जा रहा करने के लिए सुरक्षित जगह पर इसे हटाने के लिए संभव या व्यावहारिक नहीं है जहां, अधिकृत बशर्ते कि अधिकारी मालिक या वह ऐसे अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति और अधिकृत अधिकारी की इस तरह की कार्रवाई के साथ छोड़कर हटाने के साथ भाग या अन्यथा इसके साथ सौदा नहीं होगा कि उसके तत्काल कब्जे या नियंत्रण में है, जो व्यक्ति को एक आदेश में सेवा कर सकता करेगा खंड के अधीन ऐसी बहुमूल्य लेख या बात की जब्ती नहीं समझा जाएगा (iii).] 54 [(1 ए) जहां किसी भी 55 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त], अपने कब्जे में जानकारी के परिणाम में संदेह करने का कारण है कि खाते, अन्य दस्तावेजों, धन, सर्राफा, आभूषण या के संबंध में अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की किसी भी किताबें एक अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है जो 56 [महानिदेशक या निदेशक] या किसी भी अन्य 57 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] या किसी भी तरह के 58 [उप निदेशक] या 59 [उप] आयुक्त द्वारा इस संबंध में सशक्त किया जा सकता है के रूप में बोर्ड को करने के लिए खंड (क) के तहत कार्रवाई (वी) (1) कर रहे हैं या किसी भी इमारत, जगह, पोत, वाहन या उप - धारा (1), इस तरह के तहत प्राधिकरण में उल्लेख नहीं किया विमान में रखा जाता है उपधारा के 59a [चीफ आयुक्त या आयुक्त], धारा में किसी बात के होते हुए भी हो सकता है 60 [120], ऐसे भवन, जगह, पोत, वाहन या विमान के संबंध में उक्त खंड के किसी भी के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा अधिकारी को प्राधिकृत.] (2) प्राधिकृत अधिकारी किसी भी पुलिस अधिकारी की सेवाएं माँग सकते हैं या केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी के, या दोनों की उपधारा में निर्दिष्ट उद्देश्यों के सभी या किसी के लिए उसे सहायता करने के लिए (1) 61 [या उप खंड (1 ए)] और यह ऐसी माँग का पालन करने के लिए हर तरह के अधिकारी का यह कर्तव्य होगा. (3) प्राधिकृत अधिकारी हो सकता है, यह खातों के किसी भी ऐसी किताबें, अन्य दस्तावेजों, धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, को जब्त करने के लिए साध्य नहीं है, जहां 62 उप करने के लिए दूसरे परंतुक में उल्लेख किया उन लोगों की तुलना में अन्य कारणों के लिए [ धारा (1),] मालिक या वह पिछले ऐसे अधिकारी और ऐसे अधिकारी की अनुमति ले सकते हैं साथ छोड़कर हटाने के साथ भाग या अन्यथा इसके साथ सौदा नहीं होगा कि उसके तत्काल कब्जे या नियंत्रण में है, जो व्यक्ति को एक आदेश में सेवा के रूप में इस तरह के कदम इस उप - धारा के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकता है. 63 [स्पष्टीकरण -. शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा इस उपधारा के तहत उपरोक्त के रूप में एक आदेश के सेवारत खाते की ऐसी किताबें, अन्य दस्तावेजों, धन, सर्राफा, आभूषण या की जब्ती होने के लिए नहीं समझा जाएगा कि घोषित किया जाता है उप खंड के खंड के अधीन अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज (iii) (1).] (4) प्राधिकृत अधिकारी, खोज या जब्ती के दौरान, शपथ पर जांच हो सकती खाते के किसी भी किताबें, दस्तावेज, पैसे, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज के कब्जे या नियंत्रण में होना पाया जाता है, जो किसी भी व्यक्ति और इस तरह की परीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी बयान उसके बाद भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के तहत किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या इस अधिनियम के तहत.
64 [स्पष्टीकरण. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह एतद्द्वारा इस उपधारा के तहत किसी भी व्यक्ति की परीक्षा खाते के किसी भी किताबें, खोज का एक परिणाम के रूप में पाया अन्य दस्तावेज या संपत्ति के संबंध में न केवल हो सकता है कि घोषित किया जाता है लेकिन किसी भी भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के तहत कार्यवाही, या इस अधिनियम के तहत के साथ जुड़े किसी भी जांच के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक सभी विषयों के संबंध में.] 65 खातों, अन्य दस्तावेजों, धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की किसी भी पुस्तक या एक खोज के पाठ्यक्रम में किसी भी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाया जाता है कहाँ [(4 ए), यह प्रकल्पित-जा सकता है खाते, अन्य दस्तावेजों, धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की ऐसी किताबें हैं या ऐसे व्यक्ति का है कि (i);
(Ii) खाते की ऐसी किताबें और अन्य दस्तावेजों की सामग्री सत्य हैं; और
(Iii) कि हस्ताक्षर और यथोचित की लिखावट में होना द्वारा, या हस्ताक्षर किए गए हैं माना जा सकता है जो किसी विशेष व्यक्ति या किसी की लिखावट में होना मुराद जो खाते की ऐसी किताबें और अन्य दस्तावेजों के हर दूसरे भाग खास व्यक्ति, उस व्यक्ति की लिखावट में हैं, और टिकट लगा एक दस्तावेज के मामले में, यह विधिवत मुहर लगी और मार डाला या यह तो मार डाला या सत्यापित किया गया है अभिप्राय किसके द्वारा व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया गया था कि, मार डाला या सत्यापित.]
66 (5) 67 [कहां कोई पैसा, सर्राफा, आभूषण या (इस अनुभाग में और वर्गों 132a और 132B संपत्ति के रूप में भेजा में इसके बाद) उप - धारा (1) या उपधारा (तहत जब्त कर लिया है अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज 1 ए), 67A [जुलाई, 1995 के 1 दिन पहले बनाई गई एक पहल की खोज या मांग का एक परिणाम के रूप में,] आयकर अधिकारी को सुनवाई का संबंधित व्यक्ति को एक उचित अवसर affording और ऐसी जांच करने के बाद मई के रूप में निर्धारित हो 68 , भीतर होगा 69 जब्ती की [एक सौ और बीस] दिन, के पूर्व अनुमोदन के साथ, एक आदेश कर 70 [उप] आयुक्त -] उसके साथ उपलब्ध हैं (i) ऐसी सामग्री के आधार पर अपने फैसले का सबसे अच्छा करने के लिए एक सारांश ढंग से (अज्ञात संपत्ति से आय सहित) अघोषित आय का आकलन;
(Ii) तो भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के प्रावधानों, या इस अधिनियम के अनुसार अनुमानित आय पर कर की राशि की गणना;
70A क्रम क्रम के लिए किया गया था के रूप में अगर [(आईआईए), भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के प्रावधानों, या इस अधिनियम के अनुसार देय ब्याज की राशि और imposable दंड की राशि का निर्धारण नियमित मूल्यांकन;] (Iii) इस अधिनियम के तहत किसी भी मौजूदा दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक हो जाएगा कि राशि का उल्लेख है और किसी भी (क) खंड में निर्दिष्ट कार्यों में से एक या एक से अधिक उप - धारा (1) जिनके संबंध में खंड 230A के ऐसे व्यक्ति में है डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट में नहीं समझा है,
उनकी राय में खंड में निर्दिष्ट मात्रा की कुल संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं के रूप में और उसके उसकी हिरासत ऐसी संपत्ति या हिस्से में बनाए रखने के लिए (द्वितीय), 71 [(आईआईए)] और किसी भी (iii) यदि तत्काल, शेष भाग रिलीज , जिसका हिरासत वे जब्त किए गए से व्यक्ति को संपत्ति की: बशर्ते कि खाते में उसके साथ उपलब्ध सामग्री लेने के बाद, आयकर अधिकारी यह विशेष रूप से जो पिछले वर्ष या साल ऐसी आय या उसके किसी भाग से संबंधित है, वह कर की गणना कर सकते हैं करने के लिए पता लगाने के लिए संभव नहीं है कि देखने की है अगर ऐसी आय या हिस्सा संपत्ति को जब्त कर लिया गया है जिसमें वित्तीय वर्ष में बल में दरों पर टैक्स के लिए कुल आय दायरे में था के रूप में अगर इस तरह के आय या उधर, मामले के रूप में, हो सकता है 72 [और भी ब्याज या जुर्माना निर्धारित कर सकते हैं , यदि कोई हो, देय या imposable तदनुसार]: आगे एक व्यक्ति खंड (ख) में निर्दिष्ट सभी राशियों के भुगतान के लिए संतोषजनक व्यवस्था का भुगतान किया या बनाया गया है जहां, बशर्ते कि 73 [(आईआईए)] और (iii) या उसके किसी भाग, आयकर अधिकारी हो सकता है, के साथ के पूर्व अनुमोदन 74 वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे [मुख्य आयुक्त या आयुक्त], उसके संपत्ति या ऐसे भाग को छोड़ दें. (6) उप - धारा के तहत बनाए रखा संपत्ति (5) के प्रावधानों के अनुसार के साथ निपटा जा सकता है 75 [धारा 132B]. आयकर अधिकारी जब्त संपत्ति या उसके किसी भाग के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित की गई संतुष्ट है (7), आयकर अधिकारी उप - धारा (5) के खिलाफ के तहत आगे बढ़ सकते हैं इस तरह अन्य व्यक्ति और इस खंड के सभी प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.
(8) खाते की किताबें या उपधारा के तहत जब्त अन्य दस्तावेजों (1) 76 [या उप - धारा (1 ए)] एक सौ से अधिक की अवधि के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा बनाए रखा और करने की तारीख से अस्सी दिनों नहीं की जाएगी एक ही बनाए रखने के लिए कारणों जब तक जब्ती लेखन और के अनुमोदन में उसके द्वारा दर्ज हैं 77 ऐसी अवधारण के लिए [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] प्राप्त की है: बशर्ते कि 77 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के तहत सभी कार्यवाही के बाद तीस दिन से अधिक की अवधि के लिए खाते की किताबें और अन्य दस्तावेजों की अवधारण को प्राधिकृत, या यह नहीं होगा खाता या अन्य दस्तावेजों की पुस्तकें प्रासंगिक हैं जिनके लिए साल के संबंध में अधिनियम पूरा कर रहे हैं. 78 [(8A) उप - धारा के तहत एक आदेश (3) करेगा लेखन में उनके द्वारा दर्ज किया जा कारणों के लिए, जहां प्राधिकृत अधिकारी को छोड़कर आदेश की तिथि से साठ दिनों से अधिक की अवधि के लिए प्रवृत्त होना, फैली नहीं साठ दिनों के बाद आदेश की संचालन की अवधि, का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 79 ऐसे विस्तार के लिए [मामले के रूप में निदेशक या, आयुक्त हो सकता है]: बशर्ते कि 80 [निदेशक या, जैसा भी मामला हो, आयुक्त] वर्षों के संबंध में इस अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही पूरी होने के बाद तीस दिन की समाप्ति से परे किसी भी अवधि के लिए अवधि का विस्तार को मंजूरी नहीं की जाएगी, जिसके लिए खाते की किताबें, अन्य दस्तावेजों, धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान लेख या बातें प्रासंगिक हैं.] (9) जिसका हिरासत खाते या अन्य दस्तावेजों के किसी भी किताबों से व्यक्ति उपधारा के तहत जब्त कर रहे हैं (1) 81 [या उप - धारा (1 ए)] उसके प्रतियां कर सकते हैं, या अधिकृत की उपस्थिति में, उधर अर्क ले अधिकारी या अधिकृत अधिकारी के रूप में ऐसी जगह और समय पर, इस संबंध में उसके द्वारा सशक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को इस संबंध में नियुक्त कर सकता है. 82 प्राधिकृत अधिकारी (ए) या खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति पर कोई अधिकार क्षेत्र है कहां [(-9 ए) के खंड (ख) या उपधारा के खंड (ग) (1), खाते की किताबें या अन्य दस्तावेज या संपत्ति जब्त कि उप - धारा के तहत आयकर अधिकारी ऐसे जब्ती की पंद्रह दिन की अवधि के भीतर और उप - धारा (8) या के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शक्तियों इस के बाद ऐसे व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र होने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा सौंप दिया जाएगा उप - धारा (9) इस तरह के आयकर अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य किया जाएगा.] (10) कानूनी तौर पर (1) खाते की किताबें या उपधारा के तहत जब्त अन्य दस्तावेजों के हकदार एक व्यक्ति यदि 82 [या उप - धारा (1 ए)] द्वारा दिए गए अनुमोदन के लिए किसी भी कारण के लिए वस्तुओं 83 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त ] उप - धारा के तहत (8), वह उसमें ऐसी आपत्ति के कारणों को बताते हुए और खाते की किताबें या अन्य दस्तावेजों की वापसी के लिए अनुरोध कर बोर्ड को एक आवेदन कर सकता है. (11) किसी भी व्यक्ति (5), वह इस तरह के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर करने के लिए एक आवेदन कर सकते हैं उपधारा के अधीन किए गए एक आदेश के लिए किसी भी कारण के लिए वस्तुओं यदि 84 [ 83 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त]] , उसमें इस तरह की आपत्ति के लिए कारणों को बताते हुए और इस मामले में उपयुक्त राहत के लिए अनुरोध किया. 85 [(11A) हर आवेदन यह है कि उस दिन से ठीक पहले खड़ा था कि उप - धारा के अधीन अधिसूचित प्राधिकारी से पहले अक्टूबर, 1984 के 1 दिन पहले तत्काल लंबित है जो उप - धारा (11) में निर्दिष्ट उस पर हस्तांतरित हो जाएगी दिन के लिए 86 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त], और 86 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] यह उस दिन था, जिस पर मंच से इस तरह के आवेदन के साथ आगे बढ़ सकते हैं: आवेदक आवेदन पत्र के साथ आगे बढ़ने से पहले मांग है कि हो सकता है, बशर्ते कि वह reheard किया.]
(12) उप - धारा (10) बोर्ड के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, या उप - धारा (11) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर 87 [ 88 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त]], मई, आवेदक देने के बाद एक यह रूप में सुना जा रहा है के अवसर, ऐसे आदेश पारित 89 [या वह] ठीक समझे. 90 खोजों और जब्ती से संबंधित अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की [(13) के प्रावधानों, उप - धारा (1) या उपधारा के तहत खोजों और जब्ती करने, अब तक हो सकता है, के रूप में लागू नहीं होगी (1 ए).] 91 (14) बोर्ड इस धारा के तहत किसी भी खोज या जब्ती के संबंध में नियम बना सकता है; विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस तरह के नियम अधिकृत अधिकारी द्वारा पीछा किया जाना प्रक्रिया के लिए उपलब्ध करा सकता है (मैं) में प्रवेश प्राप्त करने के लिए 92 मुफ्त प्रवेश बहां उपलब्ध नहीं है जहां [किसी भी इमारत, जगह, पोत, वाहन या विमान] खोजा जा सकता है; (Ii) किसी भी खाते की किताबें या अन्य दस्तावेज़ या जब्त संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए.
स्पष्टीकरण 1 -. कंप्यूटिंग में 93 [अवधि उपधारा में निर्दिष्ट (5) कि उपधारा के प्रयोजनों के लिए] इस धारा के तहत किसी भी कार्यवाही किसी भी अदालत के एक आदेश या आदेश से रोक लगा दी है, जिसके दौरान किसी भी अवधि के लिए किया जाएगा बाहर रखा. स्पष्टीकरण 2 -. इस अनुभाग में, शब्द "कार्यवाही" भारतीय आयकर अधिनियम के तहत चाहे, 1922 (1922 का 11), किसी भी वर्ष के संबंध में किसी भी कार्यवाही का मतलब है, या उस तारीख को लंबित किया जा सकता है जो इस अधिनियम, एक खोज इस धारा के तहत अधिकृत है या इस तरह की तारीख को या उससे पहले पूरा कर लिया है और किसी भी वर्ष के संबंध में इस तरह की तारीख के बाद शुरू हो सकता है, जो इस अधिनियम के तहत भी कार्यवाही में शामिल किया गया है जो हो सकता है.]