34 मुद्रा की विनिमय दर में परिवर्तन करने के लिए परिणामी [विशेष प्रावधान.

43A. (1) एक निर्धारिती के बाद किसी भी समय अपने व्यवसाय या पेशे के उद्देश्यों के लिए भारत के बाहर एक देश से किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण और विनिमय की दर में परिवर्तन के परिणाम में है, जहां इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी ऐसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण, पूरी की दिशा में भुगतान या संपत्ति की लागत का एक हिस्सा बनाने के लिए या पूरी की अदायगी या उधार धन के एक भाग के लिए भारतीय मुद्रा में व्यक्त रूप निर्धारिती की देयता में वृद्धि या कमी नहीं है विशेष रूप से (या तो मामले में किया जा रहा है विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव लेता है उस दिन से ठीक पहले मौजूदा दायित्व), राशि द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी भी विदेशी मुद्रा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति, से उसके द्वारा दायित्व पूर्वोक्त इतनी वृद्धि हुई है या पिछले वर्ष के दौरान कम हो जाता है, जो करने के लिए जोड़ा जाएगा, या, मामले के रूप में, (1) के खंड में परिभाषित के रूप में संपत्ति की वास्तविक लागत से कटौती की जा सकती है धारा 43 या खर्च की राशि करने के लिए भेजा एक पूंजी प्रकृति की 35 [खंड (चतुर्थ) की उपधारा (1) के खंड 35 या में धारा 35 क ] या में उप - धारा (1) के खंड (नौ) धारा 36 , या, मामले में एक पूंजी परिसंपत्ति (/ एन के लिए भेजा एक पूंजी परिसंपत्ति नहीं होने के खंड 50 ), उसके के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण की लागत धारा 48 , और राशि जैसे जोड़ या कटौती के बाद पर पहुंचे की वास्तविक लागत से बनने लिया जाएगा परिसंपत्ति या एक पूंजी प्रकृति के खर्च की राशि या, जैसा भी मामला हो, उपरोक्त के रूप में पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत.

स्पष्टीकरण 1: इस उप - धारा में, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है, जब तक -

(क) "विनिमय की दर" विदेशी मुद्रा या भारतीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा में भारतीय मुद्रा के रूपांतरण के लिए निर्धारित या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मुद्रा की दर का मतलब है;

(ख) 36 "विदेशी मुद्रा" और "भारतीय मुद्रा" क्रमशः विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7). की धारा 2 में उन्हें सौंपा अर्थ है 37

स्पष्टीकरण 2: पूरी या दायित्व पूर्वोक्त के किसी भी हिस्से में किसी भी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, नहीं निर्धारिती द्वारा, से मुलाकात की, लेकिन कहां है, इसलिए मुलाकात दायित्व इस उप के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा धारा.

स्पष्टीकरण 3: निर्धारिती एक के साथ एक अनुबंध में प्रवेश कर गया कहां 38 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7) की धारा 2 में परिभाषित के रूप में अधिकृत डीलर 39 पर एक विदेशी मुद्रा में एक निर्धारित राशि के साथ या बाद उसे प्रदान करने के लिए पूरे या दायित्व पूर्वोक्त के किसी भी हिस्से को पूरा करने के लिए उसे सक्षम करने के लिए अनुबंध में निर्दिष्ट विनिमय की दर पर एक नियत भविष्य की तारीख, राशि, यदि कोई हो, या संपत्ति की वास्तविक लागत, से काट या जोड़े जाने के लिए एक पूंजी प्रकृति का खर्च या की राशि, जैसा भी मामला हो, इस उपधारा के तहत पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत होगा, दायित्व के निर्वहन के लिए उपलब्ध है के रूप में अनुबंध में निर्दिष्ट राशि का इतना के संबंध में पूर्वोक्त, उसमें विनिर्दिष्ट विनिमय की दर के संदर्भ में गणना की जा.

(2) उप - धारा के प्रावधानों (1) के तहत विकास छूट के कारण कटौती के प्रयोजन के लिए एक परिसंपत्ति की वास्तविक लागत की गणना में खाते में नहीं लिया जाएगा धारा 33 .]

 

प्र.34. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.

प्र.35. अधिनियम, 1989, प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अपने मूल अभिव्यक्ति को बहाल प्रभावी 1989/01/04. इससे पहले, "धारा 35 क में" प्रत्यक्ष कर कानून में एक ही तिथि से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा italicised अभिव्यक्ति के लिए प्रतिस्थापित किया गया था.

प्र.36. "विदेशी मुद्रा" की परिभाषा के लिए, पी पर 13 फुटनोट देखें. 1.51. अभिव्यक्ति "भारतीय मुद्रा 'के तहत के रूप में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 2 (कश्मीर) में परिभाषित किया गया है:
(क) "भारतीय मुद्रा" व्यक्त या भारतीय रुपए में तैयार की है जो मुद्रा का मतलब है, लेकिन विशेष बैंक नोटों और भारत अधिनियम रिजर्व बैंक, 1934 (1934 का 2) की धारा 28A के तहत जारी किए गए विशेष एक रुपया नोट्स शामिल नहीं है; '

प्र.37. अब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46).

प्र.38. अभिव्यक्ति "अधिकृत डीलर 'के तहत के रूप में (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है:

(ख) "अधिकृत डीलर" विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए धारा 6 के तहत अधिकृत किया जा रहा है समय के लिए एक व्यक्ति का मतलब है, '.

प्र.39. अब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46).

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]