10 एक आवासीय घर से पूंजीगत लाभ की [छूट.

५३. में किसी बात के होते हुए भी धारा 45 में एक व्यक्ति की जा रही एक निर्धारिती के मामले में, पूंजी हासिल करने के लिए लगाव वहाँ भवनों या भूमि की जा रही है और एक आवासीय जा रहा है, (अल्पकालिक पूंजी परिसंपत्ति के अलावा अन्य) एक पूंजी परिसंपत्ति के स्थानांतरण से पैदा होती है जहां, घर, जो की आय गृह संपत्ति से सिर "आय अंतर्गत प्रभार्य है - ', इस तरह के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ इस खंड के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार, यह कहना है के साथ पेश किया जाएगा,

(क) विचार का पूरा मूल्य प्राप्त या दो लाख रुपए पूंजी लाभ के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा की सारी अधिक नहीं है इस तरह के पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित जहां एक मामले में धारा 45 ;

(ख) ऐसे विचार का पूरा मूल्य दो लाख रूपए, पूंजीगत लाभ की पूरी करने के लिए भालू के रूप में पूंजी लाभ का इतना अधिक है, जहां एक मामले में दो लाख रुपए की राशि के रूप में उसी अनुपात में इस तरह के विचार के लिए भालू करेगा के तहत शुल्क नहीं लिया धारा 45 :

इस खंड में निहित कुछ नहीं निर्धारिती इस तरह के हस्तांतरण किसी भी अन्य आवासीय घर की तारीख पर मालिक एक मामले में जहां तक लागू नहीं होगी.)

 

10    कराधान कानून (संशोधन) द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04:

'पूंजी लाभ एक या एक से अधिक पूंजी आस्तियों, की जा रही इमारतों या भूमि लगाव बहां के स्थानांतरण से पैदा होती है जहां धारा 45 में निहित tax.-होते हुए भी कुछ भी से मुक्त पूंजीगत लाभ, जिनमें से आय घर से सिर "आय अंतर्गत प्रभार्य है संपत्ति ", और हस्तांतरण पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं है बना है, जिसके लिए विचार का पूरा समग्र मूल्य, पूंजी लाभ कर निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा:

इस खंड लगाव जो की आय के सिवा सभी पूंजीगत परिसंपत्तियों के उचित बाजार मूल्य, किया जा रहा भवनों या भूमि के कुल तुरंत निर्धारिती द्वारा स्वामित्व सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत प्रभार्य है जहां किसी भी मामले में लागू नहीं होगा बशर्ते कि स्थानांतरण उक्त किया जाता है, इससे पहले कि पचास हजार की राशि से अधिक है. '

 

 

[1986 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]