2 इस अध्याय के तहत अधिग्रहण के लिए उत्तरदायी गुण अन्य कानूनों के तहत हासिल किया जा करने के लिए नहीं.
269R. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1), या किसी भी सेना में कुछ समय के लिए कानून संगत, कोई अचल संपत्ति में निर्दिष्ट में किसी बात के होते हुए भी खंड 269C कि अधिनियम के तहत संघ के किसी भी उद्देश्य के लिए अधिग्रहीत या किया जाएगा इस तरह के कानून में इस अध्याय के तहत ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही की दीक्षा के लिए समय सक्षम प्राधिकारी ऐसी संपत्ति इस अध्याय के तहत हासिल किया जा नहीं होगा घोषणा की है कि जब तक इस तरह की कार्यवाही शुरू की है या किया गया हो रही बिना समाप्त हो गया है जब तक.]
प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1972 से प्रभावी15-11-1972.
[वित्त अधिनियम, 1980 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 के द्वारा संशोधित]