अध्याय XVII
संग्रह और कर वसूली
ए जनरल
स्रोत और अग्रिम भुगतान पर कटौती.
190. (1) किसी भी आय के संबंध में नियमित मूल्यांकन एक बाद में निर्धारण वर्ष में किए जाने के लिए है कि बात के होते हुए मामले प्रावधानों के अनुसार हो सकता है, ऐसी आय पर कर, स्रोत पर या अग्रिम भुगतान से कटौती से देय होगा इस अध्याय के.
(2) इस अनुच्छेद की कोई बात (1) की उप - धारा के प्रावधानों के तहत इस तरह की आय पर टैक्स के आरोप पर प्रतिकूल प्रभाव होगा धारा 4 .
[वित्त अधिनियम, 1980 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 के द्वारा संशोधित]