उच्च न्यायालय के समक्ष मामला नहीं कम से कम दो न्यायाधीशों ने सुना होगा.

259. किसी भी मामले के तहत उच्च न्यायालय में भेजा गया है जब (1) अनुभाग 256 , इसे उच्च न्यायालय की एक दो न्यायाधीशों वें कम नहीं की खंडपीठ ने सुना होगा, और इस तरह के न्यायाधीशों की या की राय के अनुसार तय की जाएगी बहुमत, ऐसे जजों के, यदि कोई हो.

(2) ऐसी कोई बहुमत है, जहां जजों वे अलग है, और मामले तो केवल उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक या अधिक द्वारा उस बिंदु पर सुना होगा, और ऐसे बिंदु है जिस पर कानून की बात राज्य करेगा पहली बार सुना है जो उन सहित मामले में सुना है, जो न्यायाधीशों के बहुमत की राय के अनुसार निर्णय लिया जाएगा.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा संशोधित]