अग्रिम जमा की किस्तों

280g. के उपबंधों के अधीन रहते हुए खंड 280H , के प्रावधानों धारा 211 , अब तक वे संबंध में लागू के रूप में एक जमाकर्ता द्वारा किए जाने के लिए जमा अग्रिम के संबंध में लागू होते हैं, हो सकता है करेगा के रूप में अग्रिम कर के साथ एक निर्धारिती द्वारा देय करने के लिए उसमें संदर्भ कि संशोधन के अनुभाग 210 के लिए एक संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा अनुभाग 280F .

 

 

[1969 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]